अधिसूचना संख्या 20/2017 [फा.सं.203/14/2016-आर्इटीए.II]
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 20/2017 [फा.सं.203/14/2016-आर्इटीए.II]
अधिसूचना तिथि
27/03/2017
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/03/2017
(भारतीय राजपत्र, भाग II, धारा 3, उप-धारा (II) में प्रकाशित होने के लिए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
नर्इ दिल्ली, 27 मार्च, 2017
अधिसूचना
एस.ओ. एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए यह निर्दिष्ट किया जाता है कि मैसर्स सोसार्इटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ('SAMEER') (पैन-एएएलएएस5825के) को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार 'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ ' की श्रेणी में निर्धारण वर्ष 2016-2017 से आयकर नियम, 1962 (कथित नियम) के नियम 5ग तथा 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (कथित अधिनियम) की धारा 35 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
(i) अनुमोदित 'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' ('SAMEER') का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना होगा;
(ii) अनुमोदित संगठन अपने आप वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
(iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में ('SAMEER') के लिए पृथक बही खाते को अनुरक्षित करेगा, अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त खातों को उसमें प्रतिबिंबित करेगा, ऐसे बही खातों को कथित अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) हेतु स्पष्टीकरण में निर्दिष्टानुसार एक लेखागार द्वारा अंकेक्षित करेगा तथा कथित अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि तक मामले पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को ऐसे लेखागार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित ऐसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा;
(iv) अनुमोदित संगठन सामाजिक ज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ('SAMEER') लागू राशि तथा प्राप्त दान के पृथक तत्वों को अनुरक्षित रखेगा तथा अंकेक्षक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित ऐसे विवरण की एक प्रति को उक्त के संदर्भ के लिए अंकेक्षण की रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।
2. केंद्र सरकार अनुमोदन को निरस्त करेगा यदि अनुमोदित संगठन -
(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित पृथक बही खातों को अनुरक्षित करने में असफल रहता है; अथवा
(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित इसकी अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल रहता हो; अथवा
(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में संदर्भित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू राशि तथा प्राप्त दान का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता हो; अथवा
(घ) इसके अनुसंधान गतिविधियों को समाप्त करता हो अथवा इसकी गतिविधियां वास्तविक न पार्इ जाती हों; अथवा
(ड़) कथित नियमों के नियम 5ग तथा 5घ के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (II) के प्रावधानों के साथ अनुपालन तथा पुष्टि में विफल हो।
(अंकिता पांडे)
उप-सचिव, भारत सरकार
अधिसूचना सं. 20/2017
(एफ. नं. 203/14/2016/आर्इटीए-II)
सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी, नर्इ दिल्ली
निम्न को अग्रेषित :
1. आवेदक संगठन, मैसर्स सोसार्इटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबर्इ
2. आयकर आयुक्त (र्इ), नर्इ दिल्ली
3. वेब मैनेजर, नर्इ दिल्ली वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर प्रकाशन के लिए
4. आर्इटीसीसी, सीबीडीटी (4 प्रतियां)
5. संबंधित फाइल
6. गार्ड फाइल
(अंकिता पांडे)
उप-सचिव, भारत सरकार

