एनसी-90/2011 [का. आ. 1869(अ)] : अधिसूचना: एनसी-90/2009 [का. आ. 1869(अ)], तारीख: 11-8-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-90/2011 [का. आ. 1869(अ)]
अधिसूचना तिथि
11/08/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/08/2011
धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ें आयकर अधिनियम, 1961 (बी) के सिवा, - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - मारिया सेवा संघ, अधिसूचना NO.SO469 में बंगलौर संशोधन (ई) 1996/02/07 दिनांक
अधिसूचना NO.90/2011 [F.NO.V-27015/3/2011-SO (NAT.COM] / SO1869 (ई), 2011/11/08 दिनांक
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO469 (ई), 2 जुलाई 1996, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 4 में अधिसूचित किया था, मारिया सेवा संघा, विला मारिया, नहीं, 12 से "बैंगलोर के अठारह विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना" रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर - 560001, एक अवधि के लिए 11 मई 1999 दिनांकित अतः 317 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1997-1998, साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत दो साल की तो 552 (ई), आगे अधिसूचना बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए 20 जून, 2001 दिनांकित संख्या इतनी 688 (ई), एक अवधि के लिए 23 मार्च 2005 दिनांकित, अतः 398 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 2004-2005 के साथ शुरुआत एक वर्ष की अवधि के लिए 13 जून, 2003 दिनांकित दो साल वित्तीय वर्ष 2006-2007 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 4 सितंबर 2006 दिनांकित और आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है ऐसा है, जो 1407 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो वित्तीय वर्ष 2004-2005, के साथ शुरुआत अतः 836 (ई), वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 25 मार्च 2009 दिनांक;
जबकि अधिसूचना संख्या से एसओ 260 (ई), 27 मार्च 1997 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित. रुपये के लिए 2.30 लाख. 15.00 लाख, 4 सितंबर दिनांक 27 नवम्बर 2003 अनुमानित लागत आगे Rs.30.00 लाख और अधिसूचना संख्या इतनी 1407 (ई) के लिए 15.00 लाख रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित तो 1371 अधिसूचना संख्या (ई),,, 2006 अनुमानित लागत आगे रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 30 लाख. 50 लाख;
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम सोलह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से बढ़ाने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत. (18 कर्नाटक के स्कूलों में 3200 तक 2842 गरीब बच्चों से मध्याह्न भोजन का लाभ में वृद्धि) 50 लाख से 75 लाख.
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) (क), आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित 560001 - एतद्द्वारा मारिया सेवा संघा, विला मारिया, नहीं, 12, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर द्वारा किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "बंगलौर के तीन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना" सूचना देता है.
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, करने के लिए, 2 जुलाई 1996 दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 469 (ई), हरजाना: -
कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 4 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित "रु. 50 लाख," पत्र , आंकड़े और शब्द "रु. 75 लाख" प्रतिस्थापित किया जाएगा.

