आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-78/2010 [का. आ. 2524(अ)]

अधिसूचना तिथि

11/10/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/10/2010

अधिसूचना: एनसी-78/2010 [का.आ. 2524(अ)], तारीख: 11-10-2010

सूचनाएं

आय कर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 78/2010 [एफ सं. V-27015/3/2010-SO (NAT.COM)] / तो 2524 (ई), 11-10-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 1145 (ई) 2007 1961, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए, 16 जुलाई दिनांकित (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 2 पर अधिसूचित किया था, केरल भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ (KEXWA) सिविल स्टेशन से सैनिक आश्रम - Kunnumpuram रोड, पीओ Kakkanad, कोच्चि - 682 030, केरल, एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या परियोजना "सैनिक आश्रम," रुपये के अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, केरल भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ (KEXWA) सिविल स्टेशन, Kunnumpuram रोड, पीओ Kakkanad, कोच्ची 682 030 द्वारा किया जा रहा है.1.65 करोड़, वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, यानी, 2010-11 और 2011-12.