आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-72/2010 [का. आ. 2358(अ)]

अधिसूचना तिथि

29/09/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/09/2010

अधिसूचना: एनसी-72/2010 [का.आ. 2358(अ)], तारीख: 29-09-2010

सूचनाएं

आयकर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या पर योजनाओं व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाएं

अधिसूचना सं. 72/2010 [एफ सं. V-27015/3/2010-SO (NAT.COM)] / तो 2358 (ई), 29-9-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 1794 (ई) की अधिसूचना द्वारा, 23 अक्टूबर 2007, खंड के अधीन जारी दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 10 में अधिसूचित किया था, आदिवासी स्कूलों और Vyakti विकास केंद्र भारत, 19, 39 वें से झारखंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कल्याण पहल, "एक" पार 11 मेन, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में जयनगर, बंगलौर -560 041,;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत बढ़ाने की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या स्कीम.रुपये के लिए 6.42 करोड़. 11.51 करोड़.

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या परियोजना "जनजातीय स्कूलों और झारखंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कल्याण पहल", Vyakti विकास केंद्र भारत, 19, 39 वें 'ए' क्रॉस, 11 मेन, चतुर्थ "टी" द्वारा किया जा रहा है ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर -560 041, वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना, यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के रूप में.

(ख) इसके अलावा निम्नलिखित प्रभाव, करने के लिए 23 अक्टूबर 2007 दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 1794 (ई), हरजाना: -

कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 6.42 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 11.51 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

एनएन