एनसी-32/2010 [का. आ. 1133(अ)] : अधिसूचना: एनसी-32/2010 [का.आ. 1133(अ)], तारीख: 17-5-2010
अधिसूचना सं.
एनसी-32/2010 [का. आ. 1133(अ)]
अधिसूचना तिथि
17/05/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/05/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
अधिसूचना सं. 32/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1133 (ई), 17-5-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, 29 मार्च 2007, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ 466 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार आर्थिक ग्रामीण विकास सोसायटी, 6, किरण शंकर राय रोड, भूतल से स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, क्रम संख्या 30 पर निर्दिष्ट किया था , कमरा नंबर 3, कोलकाता 700001 वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परियोजना रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना आर्थिक ग्रामीण विकास सोसायटी, 6, किरण शंकर राय रोड, भूतल, कमरा नं 3, कोलकाता 700001, द्वारा किया जा रहा है .1.03 करोड़, वित्तीय वर्ष 2010-11 यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के शुरू होने में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

