आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-30/2010 [का. आ. 1131(अ)]

अधिसूचना तिथि

17/05/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/05/2010

अधिसूचना: एनसी-30/2010 [का.आ. 1131(अ)], तारीख: 17-5-2010

सूचनाएं

आयकर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 30/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1131 (ई), 17-5-2010 दिनांक


जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग), संख्या इतनी 1501 (ई), दिनांक 7 सितंबर 2007, की अधिसूचना द्वारा , 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 12, श्री कांची कामकोटि मेडिकल ट्रस्ट, शंकर नेत्र केन्द्र, Sathy रोड, Sivanan-dapuram, कोयंबटूर द्वारा "विजन, बंगलौर का उपहार" में अधिसूचित किया था - के रूप में, 641035, तमिलनाडु वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या परियोजना "उपहार विजन, बंगलौर" श्री कांची कामकोटि मेडिकल ट्रस्ट, शंकर नेत्र केन्द्र, Sathy रोड, Sivanandapuram, कोयंबटूर द्वारा किया जा रहा है जो - रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 641035, तमिलनाडु,.5.40 करोड़, वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के शुरू होने में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.