आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या कोई न्यूनतम राशि है जिस तक कर की कटौती नहीं होती?

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स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

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टीडीएस के लिए उत्तरदायी विभिन्न मदों के संबंध में, आयकर कानून ने एक प्रारंभिक सीमा निर्धारित की है। यदि वर्ष के दौरान खर्च हुए व्यय/किए गए भुगतान प्रारंभिक सीमा से नीचे हैं, तो स्त्रोत पर कर-कटौती की कोई आ​वश्यकता नहीं है। निम्नलिखित सूची टीडीएस प्रावधानों द्वारा समाविष्ट (कवर) विभिन्न मदों के संबंध में प्रारंभिक सीमा देती है:

क्र.सं. ब्यौरा धारा प्रारंभिक सीमा
1.




1क
वेतन से स्रोत पर कोई कर-कटौती नहीं




एक कर्मचारी हेतु शेष भविष्य निधि फंड के संचित बैलेंस के भुगतान से कोई टीडीएस नही


192




​​​192क
यदि शुद्ध कर योग्य आय अधिकतम से कम है जो कि कर के दायरे में नहीं है (2,50,000 रु. एक व्यक्ति के लिए, 3,00,000 रु. वरिष्ठ नागरिकों के लिए और 5,00,000 रु. अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए)

यदि करयोग्य असामयिक निकासी की राशि रू. 50,000 से कम है।

2.  एक कंपनी जिसमें जनता काफी हद तक रुचि रखती है, द्वारा जारी डिबेंचरों पर मिले ब्याज से कोर्इ टीडीएस नहीं। पर तभी अगर ब्याज का भुगतान निवासी व्यक्ति या एचयूएफ को खाता-आदाता-चेक द्वारा किया जाता है 193 यदि वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का भुगतान या देय राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है
3. निवासी व्यक्तियों को भुगतान किए 8% बचत (कर योग्य) बॉण्ड्स 2003 पर ब्याज से कोर्इ टीडीएस  नही 193  यदि वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का भुगतान या देय राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं है
3क.  निवासी व्यक्ति को भुगतान किए 6.5% स्वर्ण बॉण्ड्स, 1977 या 7% स्वर्ण बॉण्ड्स 1980 पर ब्याज से कोर्इ टीडीएस नहीं 193  यदि एक घोषणा की जाती है कि इस तरह के बॉण्ड्स का सांकेतिक मूल्य पिछले वर्ष के दौरान किसी भी वक्त 10,000 रुपये से अधिक नहीं था।
4.  निवासी व्यक्तियों को खाता-आदाता-चेक द्वारा भुगतान किए लाभांश से कोई टीडीएस नहीं 194  यदि वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का भुगतान या देय राशि 2,500 रुपये से अधिक नहीं है
5. बैंकिंग का व्यापार करने वाली एक बैंंकंग कंपनी या सहकारी संस्था द्वारा दी गई प्रतिभूति को छोड़कर ब्याज से कोई टीडीएस नही 194क यदि वित्त वर्ष के दौरान सावधि जमा पर दिए गए या जमा किए गए ब्याज की राशि रू. 10,000 (*) (सभी प्रकार के अदाता के लिए)/रू. 50,000 (01/04/2018 यदि अदाता निवासी वरिष्ठ नागरिक है) से अधिक है
(*) प्रभावी तिथि 01/04/2019 से, शुरूआती सीमा को रू. 10,000 से रू. 40,000 तक बढ़ाई गई है।
6. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 (अधिसूचित योजना) के तहत पोस्ट ऑफिस में जमा पर ब्याज से कोई टीडीएस नही 194क यदि वित्त वर्ष के दौरान सावधि जमा पर दिए गए या जमा किए गए ब्याज की राशि रू. 10,000 (*) (सभी प्रकार के अदाता के लिए)/रू. 50,000 (01/04/2018 यदि अदाता निवासी वरिष्ठ नागरिक है) से अधिक है
(*) प्रभावी तिथि 01/04/2019 से, शुरूआती सीमा को रू. 10,000 से रू. 40,000 तक बढ़ाई गई है।
7. प्रतिभूतियों को छोड़कर ब्याज से कोई टीडीएस नही यदि अदाता बैंकिंग करने वाले डाकघर या बैंकिंग कंपनी या सहकारी संस्था को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति है 194क सावधि जमा पर दी गई या जमा की गई ब्याज की राशि रू. 5,000 से अधिक है




8. लॉटरी/वर्गीकृत पहेलियों (क्रॉसवर्ड पजल्स) से कोई टीडीएस नहीं 194ख यदि वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का भुगतान या देय राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं है।
9.

 घोड़ा दौड़ (हॉर्स रेस) में हुई जीतों से कोई टीडीएस नहीं 194खख यदि वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का भुगतान या देय राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं है

10. निवासी व्यक्ति हेतु ठेकेदार (कांट्रेक्टर) को भुगतान से कोई टीडीएस नहीं 194ग

क) यदि एक ही बार में राशि का भुगतान या देय राशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं है

ख) यदि ठेकेदार को कुल दी गई/क्रेडिट की गइ्र्र राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 1,00,000 से अधिक न हो (रू. 1,00,000 प्रभावी तिथि 01/06/2016)

11. वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए हुए या देय बीमा कमीशन से कोई टीडीएस नहीं 194घ यदि वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का भुगतान या देय राशि 15,000 रुपये से अधिक नहीं है
12. निवासी व्यक्ति को (01-10-2014 से प्रभावी) जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि (बोनस सहित) से कोर्इ टीडीएस नहीं 194घक यदि वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का भुगतान या देय राशि 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है
13. एनएसएस के अंतर्गत जमा रकम से हुए भुगतान से को टीडीएस नहीं   194ड़ड़ यदि भुगतान की राशि या भुगतान की कुल राशि वित्त वर्ष में रू. 2,500 से कम है। यदि भुगतान कानूनी वारिस द्वारा प्राप्त होता है तो कोई कर नही काटा जाएगा।
14. लॉटरी टिकिटों पर भुगतान किए कमीशन से को टीडीएस नहीं 194छ यदि वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का भुगतान या देय राशि 15,000 रुपये से अधिक नहीं है
15.  दलाली (ब्रोकरेज) या कमीशन के भुगतान से को टीडीएस नहीं 194ज यदि वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का भुगतान या देय राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है (रू. 15,000, प्रभावी तिथि 01/06/2016 से)। साथ ही, बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा उनके पीसीओ फ्रैंचाइजीस को देय कमीशन में से को कर-कटौती नहीं।
16. एक निवासी व्यक्ति को भूमि और इमारत, फर्नीचर या फिटिंग या फिटिंग्स या संयंत्र और मशीनों के सम्बन्ध में किराए के भुगतान से को टीडीएस नहीं   194झ यदि वित्त वर्ष के दौरान दी गई या जमा की गई राशि रू. 1,80,000 (रू. 2,40,000 प्रभावी तिथि 01/04/2019 से) से अधिक नही है।
इस धारा के अंतर्गत कोई कर कटौती नही की जाएगी यदि किराया ​​​10(23चगक)​ में संदर्भित व्यापारिक न्यास द्वारा सीधे खरीदी गई, किसी रियल एस्टेट परिसंपत्ति के संबंध में एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के तौर पर एक व्यापारिक न्यास को दिया गया हो
17.



17क

एक निवासी व्यक्ति को अचल संपत्ति (कृषि भूमि के अलावा) की खरीदी के प्रावधान के भुगतान से को टीडीएस नहीं

एक व्यक्ति/एचयूएफ (जिसके बही खाते घरेलू व्यक्ति हेतु ​​​धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षित नही किए जाने है) द्वारा किसी प्रकार की भूमि या भवन या दोनों के भुगतान से कोई टीडीएस नही
  194झक


​​​194ख
यदि एक अचल संपत्ति के स्थानांतरण के लिए दिए गए या दिए जाने वाले प्रतिफल की राशि रू. 50 लाख से कम हैं


यदि किराये की राशि एक महीने या आंशिक महीने के लिए रू. 50,000 से अधिक नही है

18. एक निवासी व्यक्ति हेतु ​​​धारा 28(क) में संदर्भित पेशेवर सेवा, तकनीकी फीस, रॉयल्टी और किसी राशि के लिए शुल्क के भुगतान से कोई टीडीएस नहीं   194ञ यदि वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का भुगतान या देय राशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं है
19.




20.



21.



22.






23.


24.


25.


निवासी को देययोग्य यूनिटों के संदर्भ में आय से कोई टीडीएस नही  



अचल संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण (कृषि भूमि के अलावा), मुआवजे/बढ़ाए गए मुआवजे के भुगतान से कोई टीडीएस नही

अनुबंधीय कार्य, कमीशन, ब्रोकेज या पेशेवर सेवाओं के संदर्भ में एक व्यक्ति को दी जाने वाली राशि पर कोई टीडीएस नही काटा जाना है

किसी खाते से नगद में निकाली गई राशि पर कोई टीडीएस नही काटा जाना है





ई-कॉमर्स के भुगीदारों को भुगतान से कोई टीडीएस नही 


उत्पाद की खरीद के लिए विक्रेता को दी गई राशि पर कोई टीडीएस नही

एक निवासी को किसी लाभ या रियायत के मामले में कोई टीडीएस नही
194ट




194ठक



​​​194ड



​​​194ढ़






​​​194-ण


​​​194थ


​​​194द
यदि वित्त वर्ष के दौरान दी गई या दी जाने वाली आय पर राशि रू. 5,000 से अधिक है



यदि वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी राशि 2.50 लाख रुपये से अधि​क नहीं है


यदि वित्त वर्ष के दौरान जमा या क्रेडिट की गई कुल राशि  रू. 50 लाख से अधिक न हो


यदि निकाली गई राशि पिछले वर्ष के दौरान रू. 1 करोड़ से अधिक न हो
हालांकि, प्रारंभिक सीमा रू. 20 लाख होगी यदि व्यक्ति उस पिछले वर्ष के तुरंत पहले के 3 वर्षों के लिए आय की विवरणी (आईटीआर) दाखिल न की हो जिसमें नगदी निकाली गई है और ​​धारा 139(1)​ के अंतर्गत दी गई या दी जाने वाली अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी हो

यदि वित्त वर्ष के दौरान निवासी व्यक्ति या एचयूएफ को दी गई या दी जाने वाली राशि रू. 5 लाख से अधिक न हो

यदि उत्पाद की खरीद के लिए विक्रेता को दी गई राशि रू. 50 लाख से अधिक न हो

यदि वित्त वर्ष के दौरान दिए गए लाभ/रियायत की कुल कीमत रू. 20,000 से अधिक न हो
26. वर्चुयल डिजिटल परिसंपत्ति के स्थानांतरण पर भुगतान से कोई टीडीएस नही ​​​194ध

निम्नलिखित परिस्थितियों इस प्रावधान के तहत कोई कर नही काटा जाएगा :
यदि प्रतिफल किसी व्यक्ति (एक निर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर) द्वारा दिया जाना हो और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 10,000 से अधिक नही है
यदि एक निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रतिफल देययोग्य है और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 50,000 से अधिक नही है

निर्दिष्ट व्यक्ति का अर्थ :
(क) वित्त वर्ष जिसमें वचुयल डिजिटल परिसंपत्ति स्थानांतरित हुई, के तुरंत पहले के वित्त वर्ष के दौरान एक व्यक्ति या एक एचयूएुफ जिसकी व्यापार के मामले कुल बिक्री, कुल प्राप्तियां या कारोबार रू. 1 करोड़ से और पेशे के मामले में रू. 50 लाख से अधिक नही है  
(ख) एक व्यक्ति या एचयूएफ जिसकी व्यापार या पेशे के मुख्य लाभ या प्राप्ति के अंतर्गत कोई आय नही है