गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर कर संबंधी छूट की सीमा में बढ़ोत्तरी
रिलीज़ दिनांक
25/05/2023
Document Content
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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नई दिल्ली, 25 मई, 2023
प्रेस विज्ञप्ति
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर कर संबंधी छूट की सीमा में बढ़ोत्तरी
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण पर कर छूट (उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में, चाहे सेवानिवृत्ति पर हो या अन्यथा) आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10(10कक)(ii) के अंतर्गत पहले केवल रु. 3 लाख तक थी।
माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण, 2023 में प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार ने प्रभावी तिथि 01.04.2023 से गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या अन्यथा नकदीकरण पर आवकाश पर कर संबंधी छूट की बढ़ी हुई सीमा को रू. 25 लाख तक अधिसूचित कर दिया है।
अधिनियम की धारा 10(10कक)(ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी जहां इस तरह के किसी भी भुगतान एक ही पिछले वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता द्वारा एक गैर-सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।
इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10(10कक)(ii) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी जिसे किसी भी पिछले वर्ष या वर्षों की धारा 10(10कक)(ii) के तहत कर्मचारी की कुल आय में पहले से स्वीकृत कर संबंधी छूट द्वारा कम किया गया हो।
अधिसूचना संख्या 31/2023 दिनांक 24.05.2023 को प्रकाशित किया गया है और यह https://egazette.nic.in पर उपलब्ध है।
(सुरभि अहलूवालिया)
प्रधान आयकर आयुक्त
(मीडिया व तकनीकी नीति) व
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

