आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अगर एक व्यक्ति धारा 44कघ की प्रकल्पित कराधान योजना चुनता है, तो क्या उसे धारा 44 एडी के तहत आवृत किये गए व्यवसाय के संबध में अग्रिम कर चुकता करने की आवश्यकता होगी ?

विषय

प्रकल्पित कराधान योजना पर कर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

​​​ धारा 44कघ की प्रकल्पित कराधान योजना चुनने वाला व्यक्ति को, धारा 44कघ​ के तहत आवृत किये गए व्यवसाय के संबध में अग्रिम कर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए उसे अग्रिम कर देने की आवश्यकता नही है भले ही वह धारा 44कङ की प्रकल्पित कराधान योजना को नही अपनाता।