आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र प्रपत्र संख्या 10खड़ एक रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति (जैसे कि न्यास, संस्थान, विश्वविद्यालय, या अनुसंधान निकाय) द्वारा प्रत्येक दानदाता को प्राप्त दान के संबंध में जारी किया गया दान प्रमाणपत्र है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ या धारा 35 के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करता है।
· आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ और धारा 35
· आयकर नियम, 1962 का 18कख
· धारा 80छ अथवा धारा 35 के अधीन अनुमोदित प्रत्येक संस्थान या निधि, जो प्रपत्र सं. 10खघ दाखिल करता है, उसे प्रत्येक दानदाता को निम्नलिखित विवरणों सहित प्रपत्र सं. 10खड़ जारी करना होगा:
• दाता का नाम;
• दाता का पैन या आधार;
• विशिष्ट पहचान संख्या (प्रपत्र 10खघ के अनुसार दाखिल करने पर);
• दान की राशि और तरीका;
• दान की तारीख;
• धारा 80छ/धारा 35 के अधीन संस्थान का अनुमोदन संख्या;
• आदाता संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर एवं सत्यापन।
· प्रमाणपत्र, आयकर प्राधिकारियों को प्रस्तुत प्रपत्र संख्या 10खघ में की गई प्रविष्टियों से मेल खाना चाहिए।
· आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ और धारा 35 के अधीन अनुमोदित संस्थाएं
· प्रपत्र 10खड़ को आयकर (14वां संशोधन) नियम 2022 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 09-05-2022 से प्रभावी है। इससे पहले आयकर (छठा संशोधन) नियम 2021 द्वारा प्रपत्र पेश किया गया था, जो 01-04-2021 से प्रभावी है।
· लागू नहीं
· जिस वित्तीय वर्ष में दान प्राप्त हुआ है, उसके तुरंत बाद की 31 मई को या उससे पहले