पहली अनुसूची
प्रथम अनुसूची
(धारा 2 देखें)
भाग 1
आयकर और आय कर पर अधिभार
पैरा एक
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम की, इस भाग के किसी भी अन्य पैरा लागू होता है जो एक मामले में नहीं किया जा रहा -
आयकर की दरें
| (1) जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 5]000 | कुल आय का 5 फीसदी; |
| (2) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 5,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10]000 | रुपये. 250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 10 फीसदी. 5000; |
| (3) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 10,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 15]000 | रुपये. 750 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 17 फीसदी. 10,000; |
| (4) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20]000 | 1, 600 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 23 फीसदी. 15,000; |
| (5) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000 | रुपये. 2,750 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी. 20,000; |
| (6) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 30]000 | रुपये. 4,250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 25,000; |
| (7) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 30,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000 | रुपये. 6,250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी. 30,000; |
| (8) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 70,000 रूपये | रुपये. 16,250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 60 फीसदी. 50,000; |
| (9) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 70,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000 | रुपये. 28,250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 65 प्रतिशत. 70,000; |
| (10) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,00,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]50]000 | Rs.47, 750 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 70 फीसदी. 1,00,000; |
| (11) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 2]50]000 | रुपये. 1,52,750 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 75 फीसदी. 2,50,000; |
इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, बशर्ते कि एक व्यक्ति के मामले में नहीं किया जा रहा एक अनिवासी-
(I) कोई आयकर कुल आय अर्थात्, निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं पर देय होगा: -
(ए) रु. हर हिंदू अविभाजित परिवार जो पिछले वर्ष संतुष्ट अर्थात् निम्नलिखित दो शर्तों, दोनों में से किसी के दौरान किसी भी समय के मामले में 7,000: -
(1) यह कम से कम दो सदस्यों की उम्र के कम से कम अठारह साल नहीं हैं जो विभाजन के दावे का हकदार है कि; या
(2) यह दावा करने के हकदार कम से कम दो सदस्यों ने. lineally, एक दूसरे से उतरा नहीं कर रहे हैं और lineally परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य से उतरा नहीं कर रहे हैं, जो विभाजन;
(ख) रु. हर दूसरे मामले में 4000;
(Ii) ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल आय पोंछने रुपए से अधिक है, 10,000 और जो, पिछले वर्ष के दौरान, उस पर मुख्य रूप से निर्भर अपने माता पिता या भव्य माता - पिता में से किसी एक या अधिक के रखरखाव के लिए किसी भी व्यय वहन किया एक व्यक्ति है जहां, इस प्रकार से गणना आयकर की राशि से अधिक नहीं है के रूप में इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर, राशि निर्दिष्ट इसके अंतर्गत की तो इस तरह से कम किया जाएगा: -
| (क) रू.14940+7470 145 | . . | एक अविवाहित व्यक्ति के मामले में: |
| (ख) रु. 220 | . . | उस पर मुख्य रूप से निर्भर नहीं बच्चा है जो एक शादीशुदा व्यक्ति के मामले में; |
| (ग) रु. 240 रु | . . | उस पर मुख्य रूप से निर्भर एक बच्चा है जो एक शादीशुदा व्यक्ति के मामले में; |
| (घ) रु. 260 | . . | उस पर मुख्य रूप से निर्भर एक से अधिक बच्चे है, जो एक शादीशुदा व्यक्ति के मामले में, |
इसलिए, तथापि, जिसका पति रुपए से अधिक की कुल आय एक शादीशुदा व्यक्ति के मामले में है. 4000 में, इस खंड रुपये की राशि के लिए के रूप में यदि प्रभावी होंगे. 220 रुपये. 240 रु. 260 रुपये के बराबर है. 145 रुपये. 165 रु. 185, क्रमशः, प्रतिस्थापित किया गया था;
(Iii) ऐसे व्यक्ति (द्वितीय) या एक हिंदू अविभाजित परिवार खंड के अधीन नहीं गिरने से एक व्यक्ति है, जहां राशि से अधिक नहीं है, इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर, राशि निर्दिष्ट इसके अंतर्गत की इतनी ज्यादा से कम हो जाएगा आयकर का इस प्रकार से गणना: -
| (क) रू.14940+7470 60 आमों का लगत मूल्य= 125 रुपये | . . . | एक अविवाहित व्यक्ति के मामले में; |
| (ख) रु. 200 रु | . . . | उसे या कोई मामूली हमवारिस है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार पर मुख्य रूप से निर्भर नहीं बच्चा है जो एक शादीशुदा व्यक्ति के मामले में; |
| (ग) रु. 220 | . . . | उसे या मुख्य रूप से परिवार की आय से समर्थित एक नाबालिग हमवारिस है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार पर मुख्य रूप से निर्भर एक बच्चा है जो एक शादीशुदा व्यक्ति के मामले में; |
| (घ) रु. 240 रु | . . . | एक से अधिक उस पर मुख्य रूप से निर्भर बच्चे या मुख्य रूप से परिवार की आय से समर्थित एक से अधिक नाबालिग हमवारिस है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार है, जो एक शादीशुदा व्यक्ति के मामले में, |
इसलिए, तथापि, जिसका पति रुपए से अधिक की कुल आय एक शादीशुदा व्यक्ति के मामले में है. 4000 में, इस खंड तों की मात्रा के लिए के रूप में यदि प्रभावी होंगे. 200 रुपये. 220 रु. 240 रुपये के बराबर है. .. 125 "145 रुपये और 165 रुपये, क्रमशः, प्रतिस्थापित किया गया था;
(चतुर्थ) (ए) ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल आय रुपए से अधिक एक व्यक्ति है. 10,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20000 और, पिछले वर्ष के दौरान, उस पर मुख्य रूप से निर्भर अपने माता पिता या भव्य माता - पिता में से किसी एक या अधिक के रखरखाव के लिए किसी भी व्यय वहन किया जो इस तरह की कुल आय के संबंध में उसके द्वारा आयकर देय से अधिक नहीं होगी कुल का
उसकी कुल आय रुपए किया गया था अगर व्यक्ति द्वारा किया गया देय होगा जो (1) आयकर. 10,000, और
(2) व्यक्ति की कुल आय रुपए से अधिक की राशि का चालीस फीसदी. 10,000;
(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके मामले उपखंड (ए) के अंतर्गत आती है और ऐसे व्यक्ति की कुल आय रुपए से अधिक नहीं है एक व्यक्ति नहीं है. 20,000 आयकर देय उस कुल आय उपखंड में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है जिसके द्वारा राशि का प्रतिशत चालीस से अधिक नहीं होगी (एक) या, जैसा भी मामला हो, उप खंड (ख) (क्लॉज की मैं) इस प्रावधान की.
स्पष्टीकरण -. खंड (द्वितीय) और खंड के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए (चार) इस प्रावधान की, एक व्यक्ति के माता पिता या भव्य माता पिता ऐसे व्यक्ति पर मुख्य रूप से निर्भर होने के रूप में नहीं माना जाना होगा अगर आय मामला हो सकता है माता - पिता के रूप में या, पिछले वर्ष के संबंध में सभी स्रोतों से grandparent एक हजार रुपए से अधिक है.
आयकर पर सरचार्ज
इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि ऐसी आयकर का दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.
अनुच्छेद बी
हर सहकारी समिति के मामले में -
आयकर की दरें
| (1) जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 10]000 | 15 प्रति कुल आय का प्रतिशत; |
| (2) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 10,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20]000 | रुपये. 1,500 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 25 फीसदी. 10,000; |
| (3) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20,000. | रुपये. 4,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 20,000. |
आयकर पर सरचार्ज
इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि ऐसी आयकर की दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.
अनुच्छेद सी
हर पंजीकृत फर्म के मामले में -
आयकर की दरें
| (1) जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 10]000 | कोई नहीं; |
| (2) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 10,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25,000. | 4 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 10,000; |
| (3) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. Z 50,000 रू निवेश करता है। | रुपये. 600 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 6 फीसदी. 25,009; |
| (4) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1,00,000. | रुपये. 2,100 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 12 फीसदी. 50,000; |
| (5) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,00,000. | रुपये. 8,100 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी. 1,00,000. |
आयकर पर सरचार्ज
इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि निर्दिष्ट इसके अंतर्गत के रूप में गणना संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार की कुल की वृद्धि की जाएगी: -
(क) जिसका कुल आय यह द्वारा किए गए एक पेशे से प्राप्त आय और इतनी शामिल आय इस तरह कुल आय के प्रतिशत से भी कम इक्यावन नहीं है शामिल एक पंजीकृत फर्म के मामले में दस वर्ष की दर से गणना की एक अधिभार इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि का प्रतिशत;
(ख) किसी अन्य पंजीकृत फर्म, इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि का बीस प्रतिशत की दर से गणना की एक अधिभार के मामले में; और
(ग) अर्थात् निम्न मात्रा के समग्र पर दस प्रतिशत की दर से गणना की एक विशेष अधिभार: -
(मैं) इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि; और
(Ii) खंड (क) के अनुसार गणना अधिभार की राशि, या, जैसा भी मामला हो सकता है, खंड (ख), इस उप अनुच्छेद के.
अनुच्छेद डी
हर स्थानीय प्राधिकारी के मामले में -
आयकर की दर
| कुल आय का कुल मिलाकर | 50 फीसदी. |
आयकर पर सरचार्ज
इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि अक्सर ऐसे आयकर फीसदी की दर पर गणना संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.
अनुच्छेद ई
जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, के मामले में -
आयकर की दरें
| जीवन बीमा कारोबार से लाभ और लाभ के होते हैं जो अपनी कुल आय के उस हिस्से पर (मैं) | 52.5 फीसदी; |
| (Ii) संतुलन पर, कुल आय में से किसी, अगर. | जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी है जो एक घरेलू कंपनी की कुल आय में इस भाग के अनुच्छेद एफ के अनुसार, में लागू आयकर की दर,. |
अनुच्छेद एफ
जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में -
आयकर की दरें
| एक घरेलू कंपनी के मामले में आई. | |
| (1) कंपनी सार्वजनिक काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी है, जहां - | |
| (मैं) में कुल आय 50 रुपए से अधिक नहीं है जहां एक मामले में, 000 | 45 प्रति कुल आय का प्रतिशत; |
आयकर की दरें
| (Ii) एक मामले में कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50]000 | 55 प्रति कुल आय का प्रतिशत; |
| (2) कंपनी सार्वजनिक काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी नहीं है - | |
| एक औद्योगिक कंपनी के मामले में (मैं) | |
| (एक) के रूप में कुल आय का इतना रुपए से अधिक नहीं है. 10,00,]000 | 55 फीसदी; |
| (ख) संतुलन पर, कुल आय में से, यदि कोई हो | 60 फीसदी.; |
| (Ii) किसी अन्य मामले में. . . . . | 65 प्रति कुल आय का प्रतिशत: |
एक घरेलू कंपनी द्वारा आयकर देय, एक कंपनी होने के नाते जनता में काफी रुचि रखते हैं जिसमें बशर्ते कि, जिनमें से कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000 की कुल से अधिक नहीं होगी
इसकी कुल आय रुपए किया गया था अगर कंपनी द्वारा किया गया देय होगा जो (क) आयकर. 50,000 (रुपये की आय ऐसी आय कंपनी की कुल आय के रूप में उसी अनुपात में विभिन्न स्रोतों से आय शामिल है जैसे कि इस उद्देश्य के अभिकलन किया जा रहा है के लिए 50,000.); और
(ख) इसकी कुल आय रुपए से अधिक की राशि का अस्सी फीसदी. Z 50,000 रू निवेश करता है।
द्वितीय. एक घरेलू कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में
(मैं) के रूप में कुल आय का इतना पर के होते हैं
| (एक) रॉयल्टी मार्च, 1961 के 31 वें दिन के बाद भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से मिली है, या | |
| (ख) तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस, फरवरी, 1964 के 29 वें दिन के बाद भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए समझौते पर के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त | |
| और इस तरह के समझौते, या तो मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जहां | 50 फीसदी; |
| (Ii) संतुलन पर, कुल आय में से, यदि कोई हो | 70 फीसदी. |
भाग द्वितीय
कुछ मामलों में स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरें
वर्गों 193, 194, 194A और आयकर अधिनियम के 195 के प्रावधानों के तहत कर बल में दरों में कटौती की जानी है जिसमें हर मामले में, कटौती निम्न दरों पर कटौती करने के लिए आय विषय से किया जाएगा : -
| आयकर | ||
| आयकर की दर | अधिभार की दर | |
| 1 एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में | ||
| (क) व्यक्ति निवासी है जहां | ||
| (मैं) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा और ब्याज के रूप में आय पर | 10 फीसदी. | शून्य |
| (Ii) किसी अन्य आय पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर) | 20 फीसदी | 2 प्रतिशत. |
| (ख) व्यक्ति में निवासी नहीं है, जहां भारत | ||
| (मैं) पूरी आय पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर) | आय की राशि का 3 फीसदी की दर से 30 फीसदी और अधिभार पर आयकर | |
| या | ||
| आयकर और ऐसी आय कुल आय में किया गया था, तो इस अनुसूची के भाग III के पैरा एक में निर्धारित दरों पर आय के संबंध में आयकर पर अधिभार.; | ||
| जो भी अधिक है; | ||
| एक कर मुक्त सुरक्षा पर (द्वितीय) ब्याज के रूप में आय पर देय | 15 फीसदी. | 1.5 फीसदी. |
| प्र.20. एक कंपनी के मामले में | ||
| (क) कंपनी एक घरेलू कंपनी है, जहां | ||
| (मैं) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा और ब्याज के रूप में आय पर | 20 फीसदी | शून्य |
| (Ii) किसी अन्य आय पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर) | 22 फीसदी | शून्य |
| (ख) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां | ||
| आयकर अधिनियम की धारा 80M की उप धारा (एक) (क) (1) खंड में जाना जाता है के रूप में किसी भारतीय कंपनी द्वारा देय लाभांश के माध्यम से आय पर (मैं) | 14 फीसदी. | शून्य |
| (Ii) आय पर एक कंपनी के अलावा और किसी भी घरेलू कंपनी द्वारा देय लाभांश की जिस तरह से hereinabove (मैं) में निर्दिष्ट | 24.5 फीसदी. | शून्य |
| (Iii) 31 मार्च, 1961 के दिन, और जिसके बाद भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय रॉयल्टी के माध्यम से आय पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है | 50 फीसदी | शून्य |
| (Iv) फरवरी, 1964, और जिनमें से 29 दिन के बाद भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक भारतीय चिंता से देय शुल्क के माध्यम से आय पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है | 50 फीसदी. | शून्य |
| एक कर मुक्त सुरक्षा पर (वी) ब्याज के रूप में आय पर देय | 44 फीसदी. | शून्य |
| (Vi) किसी भी अन्य आय पर | 70 फीसदी. | शून्य |
भाग III
सिर "वेतन" या (9) धारा 80 ई और कंप्यूटिंग "एडवांस टैक्स" की उपधारा में निर्दिष्ट किसी भुगतान के तहत आय प्रभार्य से आयकर की कटौती, कुछ मामलों में आयकर की गणना या चार्ज करने के लिए दरों.
आयकर (5) आयकर अधिनियम की धारा 132 या उप - धारा के तहत आरोप लगाया की उप - धारा को पहले परंतुक के तहत गणना की जानी है जिसमें मामलों में (4) खंड 172 या उपधारा (2) धारा 174 या धारा 175 या उप - धारा (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 176 के या उप - धारा (9) धारा 80 ई के तहत कटौती की सिर "वेतन" या के तहत आय प्रभार्य से उक्त अधिनियम की धारा 192 के तहत कटौती की की कहा उपधारा में निर्दिष्ट किसी भुगतान से उक्त अधिनियम की (9) या जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय XVII सी के तहत देय "अग्रिम कर", बल में दर या दरों पर, गणना किया जाना है ऐसे आयकर या, जैसा भी मामला हो, "अग्रिम कर" तो, चार्ज काट लिया या निम्न दर या दरों पर गणना, गणना की जाएगी: -
पैरा एक
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम की, इस भाग के किसी भी अन्य पैरा लागू होता है जो एक मामले में नहीं किया जा रहा -
आयकर की दरें
| (1) जहां कुल आय रुपये, 5,000 से अधिक नहीं है | कोई नहीं; |
| (2) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 5,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10]000 | 10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 5000; |
| (3) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 10,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 15]000 | रुपये. 500 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 17 फीसदी. 10,000; |
| (4) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20]000 | रुपये. 1,350 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 23 फीसदी. 15,000; |
| (5) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000 | रुपये. 2,500 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी. 20,000; |
| (6) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 30]000 | रुपये. 4,000 से अधिक 40 फीसदी. कुल आय रुपए से अधिक की राशि की. 25,000; |
| (7) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 30,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 40]000 | रुपये. 6,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी. 30]000 |
| (8) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 40,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 60,000 रूपये | रुपये. 11,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 60 फीसदी. 40,000; |
| (9) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 60,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 80]000 | रुपये. 23,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 70 फीसदी. 60,000; |
| (10) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 80,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000 | रुपये. 37,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 75 फीसदी. 80,000; |
| (11) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,00,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]00]000 | रुपये. 52,000 से अधिक कुल आय Rs.1, 00,000 से अधिक की राशि का 80 फीसदी; |
| (12) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 2]00]000 | रुपये. 1,32,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 85 फीसदी. 2,00,000; |
परन्तु यह कि एक हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अप्रैल, 1971 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, संतुष्ट या तो निम्नलिखित दो शर्तों के, अर्थात्: -
(क) क्या यह कम से कम दो सदस्यों की उम्र के कम से कम अठारह साल नहीं हैं जो विभाजन के दावे का हकदार है, या कि
(ख) यह कम से कम दो सदस्यों lineally एक दूसरे से उतरा नहीं कर रहे हैं और lineally परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य, से उतरा नहीं कर रहे हैं, जो विभाजन के दावे का हकदार हो गया है कि -
(I) कोई आयकर कुल आय रुपए से अधिक न हो पर देय होगा. 7000;
(Ii) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 7,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 7660, आयकर देय उस से अधिक नहीं होगी. चालीस प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 7,000.
आयकर पर सरचार्ज
इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी. की ऐसी आय कर
अनुच्छेद बी
हर सहकारी समिति के मामले में -
आयकर की दरें
| (1) जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 10]000 | 15 प्रति कुल आय का प्रतिशत; |
| (2) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 10,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20]000 | रुपये. 1,500 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 25 फीसदी. 10,000; |
| (3) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20]000 | रुपये. 4,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 20,000. |
आयकर पर सरचार्ज
इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि ऐसी आयकर की दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.
अनुच्छेद सी
हर पंजीकृत फर्म के मामले में -
आयकर की दरें
| (1) जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 10]000 | कोई नहीं; |
| (2) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 10,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000 | 4 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 10,000; |
| (3) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000 | रुपये. 600 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 6 फीसदी. 25,000; |
| (4) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000 | रुपये. 2,100 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 12 फीसदी. 50,000; |
| (5) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1]00]000 | रुपये. 8,100 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी. 1,00,000. |
आयकर पर सरचार्ज
इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि निर्दिष्ट इसके अंतर्गत के रूप में गणना संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार की कुल की वृद्धि की जाएगी: -
(क) जिसका कुल आय यह द्वारा किए गए एक पेशे से प्राप्त आय और इतनी शामिल आय इस तरह कुल आय के प्रतिशत से भी कम इक्यावन नहीं है शामिल एक पंजीकृत फर्म के मामले में दस वर्ष की दर से गणना की एक अधिभार इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि का प्रतिशत;
(ख) किसी अन्य पंजीकृत फर्म, इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि का बीस प्रतिशत की दर से गणना की एक अधिभार के मामले में; और
(ग) अर्थात् निम्न मात्रा के समग्र पर दस प्रतिशत की दर से गणना की एक विशेष अधिभार: -
(मैं) इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि; और
(Ii) खंड (क) के अनुसार गणना अधिभार की राशि, या, जैसा भी मामला हो सकता है, खंड (ख), इस उप अनुच्छेद के.
अनुच्छेद डी
हर स्थानीय प्राधिकारी के मामले में -
आयकर की दर
| कुल आय का कुल मिलाकर | 50 फीसदी |
आयकर पर सरचार्ज
इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि ऐसी आयकर की दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.
अनुच्छेद ई
जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, के मामले में -
आयकर की दरें
| जीवन बीमा कारोबार से लाभ और लाभ के होते हैं जो अपनी कुल आय के उस हिस्से पर (मैं) | 52.5 फीसदी; |
| (Ii) संतुलन पर, कुल आय में से, यदि कोई हो | जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी है जो एक घरेलू कंपनी की कुल आय में इस भाग के अनुच्छेद एफ के अनुसार, में लागू आयकर की दर,. |
अनुच्छेद एफ
जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में -
आयकर की दरें
एक घरेलू कंपनी के मामले में आई.
| (1) कंपनी सार्वजनिक काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी है, जहां - | |
| कुल आय रुपए से अधिक नहीं है जहां एक मामले में (मैं). 50]000 | 45 प्रति कुल आय का प्रतिशत; |
| (Ii) एक मामले में कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50]000 | 55 प्रति कुल आय का प्रतिशत; |
| (2) कंपनी सार्वजनिक काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी नहीं है, जहां - | |
| एक औद्योगिक कंपनी के मामले में (मैं) | |
| (एक) के रूप में कुल आय का इतना रुपए से अधिक नहीं है. 10,00,]000 | 55 फीसदी; |
| (ख) संतुलन पर, कुल आय में से, यदि कोई हो | 60 फीसदी; |
| (Ii) किसी अन्य मामले में | 65 प्रति कुल आय का प्रतिशत: |
एक घरेलू कंपनी द्वारा आयकर देय, एक कंपनी होने के नाते जनता में काफी रुचि रखते हैं जिसमें बशर्ते कि, जिनमें से कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000 की कुल से अधिक नहीं होगी
इसकी कुल आय रुपए किया गया था अगर कंपनी द्वारा किया गया देय होगा जो (क) आयकर. 50,000 (रुपये की आय ऐसी आय कंपनी की कुल आय के रूप में उसी अनुपात में विभिन्न स्रोतों से आय शामिल है जैसे कि इस उद्देश्य के अभिकलन किया जा रहा है के लिए 50,000.); और
(ख) इसकी कुल आय रुपए से अधिक की राशि का अस्सी फीसदी. 50,000,
द्वितीय. एक घरेलू कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में
| (मैं) के रूप में कुल आय का इतना पर के होते हैं | |
| (एक) रॉयल्टी मार्च, 1961 के 31 वें दिन के बाद भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से मिली है, या | |
| (ख) तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस, फरवरी, 1964 के 29 वें दिन के बाद भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त | 50 फीसदी; |
| और इस तरह के समझौते, या तो मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जहां | |
| (Ii) संतुलन पर, कुल आय में से, यदि कोई हो | 70 फीसदी |
[वित्त अधिनियम, 1970]

