एफ.नं. 275/192/2018-आर्इटी (बी) : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन से आयकर कटौती
परिपत्र सं.
एफ.नं. 275/192/2018-आर्इटी (बी)
परिपत्र की तिथि
18/01/2019
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/01/2019
एफ.नं. 275/192/2018-आर्इटी (बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली
18 जनवरी, 2019
शुद्धिपत्र
विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन से आयकर कटौती-संबंधी
अधोहस्ताक्षरी को उक्त निर्दिष्ट विषय पर समान क्रमांक की संबंधित फाइल परिपत्र सं. 1/2019 दिनांक 1 जनवरी, 2019 को संदर्भित करने का निर्देश देते हैं और निर्दिष्ट करते हैं कि परिशिष्ट-I में पृष्ठ संख्या 47 से 55 में संदर्भित 1 से 8 उदाहरणों में "निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए" को "निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए" के तौर पर पढ़ा जा सकता है
परिशिष्ट-I में पृष्ठ 47 पर उदाहरण 1 को संदर्भित करें, पैरा क में क्रमांक संख्या (ii) के समक्ष "रू. 5,00,000" को "रू 4,00,000"के तौर पर पढा जा सकता है
परिशिष्ट-I में पृष्ठ संख्या 47 से 59 में संदर्भित 1 से 10 उदाहरणों में, रू. 40,000 की कटौती आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16(iक) के अंतर्गत मानक कटौती के तौर पर स्वीकृत है। कुल आय की गणना और उसपर देययोग्य कर तद्नुसार संशोधित होंगे।
(संदीप सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष/फैक्स : 23094182
मेल : sandeep.singh68@nic.in

