आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिलीज़ दिनांक

31/03/2021

Document Content

 

भारत सरकार

राजस्व विभाग

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

प्रेस विज्ञप्ति

आधार की सूचना के लिए समय का विस्तार और कुछ अन्य समय सीमाएं

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कराधान और अन्य कानून (छूट और कुछ प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा और इस अधिनियम के अंतर्गत बाद में जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा विभिन्न कर और बेनामी कानूनों के अंतर्गत निर्दिष्ट कुछ समय सीमाओं को बढ़ा दिया गया है।

पैन के साथ आधार को जोड़ने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अंतर्गत आधार नंबर को सूचित करने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 है। करदाताओं द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं कि आधार नंबर सूचित करने की अंतिम तिथि को मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण आगे बढ़ाया जा सकता है। करदाताओं को हो रहे परेशानियों को देखते हुए, केंद्र सरकार ने आधार नंबर को सूचित करने और पैन के साथ उसे जोड़नें की अंतिम तिथि को आज 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है।

कथित अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस को जारी करने, विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा जारी निर्देशों के लिए परिणामी आदेश को जारी करने और ईक्वलाईजेशन लेवी स्टेटमेंट के प्रसंस्करण की समय-सीमा को भी 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

(सुरभि आहलूवालिया)

आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी