आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिलीज़ दिनांक

31/07/2017

Document Content

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

 

नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2017

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

विभाग को कुछ शिकायतें मिली हैं कि करदाता आयकर विभाग की र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या पैन और आधार डाटाबेस में प्रदर्शित अलग-अलग नामों के कारण आधार को पैन के साथ लिंक नहीं कर पा रहे हैं। जबकि तकनीकी गड़बड़ी को पहले ही ठीक कर लिया गया है, लॉगिन न कर पाने का मुख्य कारण अंतिम समय की भीड़ और घबराहट है जिसमें जिन्होंने पहले से ही लॉगिन कर लिया है वह इसे खोने के डर से पूरी अवधि के लिए जारी रखना चाहते हैं। इस घबराहट भरे माहौल को दूर करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय लिया है :

  1. र्इ-दाखिलीकरण के लिए, अभी के लिए यह काफी होगा कि र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट में आधार के लिए आवेदन करने के लिए आधार या आधार प्राप्ति संख्या को उद्धृत किया जाए। आधार के साथ वास्तविक लिंकिंग बाद में पूरी की जा सकती है लेकिन 31 अगस्त, 2017 से पहले किसी भी समय। हालांकि यह तब तक प्रसंस्कृत नहीं की जाएगी जबतक पैन के साथ आधार की लिंकिंग पूरी न हो।

  2. विवरणी के र्इ रूप से दाखिल करने की सुविधा में विवरणी के र्इ रूप से दाखिल करने के लिए पांच दिनों का विस्तार भी किया गया है।

 

(सुरभि अहलूवालिया)

आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी