इथियोपिया : व्यापक करार
हस्ताक्षर तिथि
2013
लागू होना
15/10/2012
इथोपिया
इथियोपिया के साथ विमान संचालित करने वाले उद्यमों की आय पर दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौता
जबकि भारत सरकार और समाजवादी इथियोपिया की अनंतिम सैन्य सरकार ने विमान प्रचालन करने वाले उद्यमों की आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए, जैसा कि अनुबंध में उल्लिखित है, एक समझौता संपन्न किया है;
और जबकि उक्त समझौता को क्रमशः इथियोपिया और भारत में विधि का बल प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक अपेक्षाएं इथियोपिया और भारत में पूरी कर ली गई हैं, जैसा कि उक्त करार के अनुच्छेद 3 के पैरा (1) द्वारा अपेक्षित है;
और जबकि इस आशय के पत्रों का आदान-प्रदान उक्त दोनों सरकारों के बीच किया गया है, जैसा कि उक्त समझौते के अनुच्छेद 3 के पैरा (1) द्वारा अपेक्षित है;
अब, इसलिए, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त समझौते के सभी प्रावधान भारत संघ में प्रभावी होंगे।
अधिसूचना: संख्या जीएसआर 8(ई), दिनांक 4-1-1978, जैसा कि अधिसूचना संख्या जीएसआर 159(ई), दिनांक 2-3-1978 द्वारा संशोधित किया गया।
अनुलग्नक
विमान संचालित करने वाले उद्यमों की आय पर दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत गणराज्य की सरकार, भारत सरकार और इथियोपिया सरकार के बीच समझौता
संलग्न समझौते का पाठ, दिनांक 25-11-19761
भारत सरकार और इथियोपिया सरकार, अपने-अपने कानूनों के अनुसार उक्त देशों में कर योग्य विमान प्रचालन करने वाले उद्यमों की आय पर दोहरे कराधान से बचने के लिए एक समझौता करने की इच्छा रखते हुए, निम्नानुसार सहमत हुए हैं:
अनुच्छेद 1
शामिल किए गए व्यक्ति
यह समझौता उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से एक या दोनों के निवासी हैं।
अनुच्छेद 2
शामिल किए गए कर
1.यह समझौता किसी संविदाकारी राज्य या उसके राजनीतिक उपविभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए आय पर करों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरीके से लगाए गए हों।
2.कुल आय पर या आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर कर माना जाएगा, जिसमें चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर कर और उद्यमों द्वारा भुगतान की गई मजदूरी या वेतन की कुल राशि पर कर शामिल हैं।
3.मौजूदा कर जिन पर यह समझौता लागू होगा, वे विशेष रूप से प्रकार हैं:
| (क) | भारत के मामले में, आयकर, उस पर किसी भी अधिभार सहित; (इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में संदर्भित); | |
| (ख) | इथियोपिया के मामले में: |
| (i) | आयकर उद्घोषणा संख्या 286/2002 द्वारा लगाया गया आय और लाभ पर कर; और | |
| (ii) | संबंधित उद्घोषणाओं द्वारा लगाया गया खनन, पेट्रोलियम और कृषि गतिविधियों से आय पर कर (इसके बाद "इथियोपियाई कर" के रूप में संदर्भित)। |
4.यह समझौता किसी भी समान या काफी हद तक समान करों पर भी लागू होगा, जो इस समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि के बाद विद्यमान करों के अतिरिक्त या उनके स्थान पर लगाए जाते हैं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।
अनुच्छेद 3
सामान्य परिभाषाएं
1.इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
| (क) | "भारत" शब्द का तात्पर्य भारत के क्षेत्र से है और इसमें इसके ऊपर का प्रादेशिक समुद्र और हवाई क्षेत्र, साथ ही कोई अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसमें भारत के पास भारतीय कानून के अनुसार और समुद्र के कानून पर यूएन संधि सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संप्रभु अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार है; | |
| (ख) | "इथियोपिया" शब्द का तात्पर्य इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जब भौगोलिक तात्पर्य में उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ राष्ट्रीय क्षेत्र और कोई अन्य क्षेत्र होता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून या इथियोपिया के कानूनों के अनुसार एक ऐसे क्षेत्र के रूप में नामित किया जा सकता है जिसमें इथियोपिया संप्रभु अधिकारों या अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है; | |
| (ग) | "अनुबंधित राज्य" और "अन्य अनुबंधित राज्य" शब्दों का तात्पर्य भारत गणराज्य या इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है; | |
| (घ) | व्यक्ति" शब्द में एक व्यक्ति, एक कंपनी, व्यक्तियों का एक निकाय और कोई अन्य इकाई शामिल है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत कर योग्य इकाई के रूप में माना जाता है; | |
| (ड़) | "कंपनी" शब्द से तात्पर्य किसी भी निगमित निकाय या किसी भी इकाई से है जिसे कर उद्देश्यों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है; | |
| (च) | "‘उद्यम’ शब्द का प्रयोग किसी भी व्यवसाय के संचालन पर लागू होता है। | |
| (छ) | "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों का तात्पर्य क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाले उद्यम से है; | |
| (ज) | "अंतर्राष्ट्रीय यातायात" शब्द का तात्पर्य किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा संचालित जहाज या विमान द्वारा किया जाने वाला कोई परिवहन से है, सिवाय इसके कि जहाज या विमान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच संचालित किया जाता है; | |
| (झ) | "सक्षम प्राधिकारी" शब्द का तात्पर्य है: |
| (i) | भारत के मामले में: वित्त मंत्री, भारत सरकार, या उनके अधिकृत प्रतिनिधि; | |
| (ii) | इथोपिया के मामले में, वित्त और आर्थिक विकास मंत्री या उनके अधिकृत प्रतिनिधि; |
| (ञ) | "राष्ट्रीय" शब्द का तात्पर्य है: |
| (i) | किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता रखने वाला कोई भी व्यक्ति; | |
| (ii) | कोई भी कानूनी व्यक्ति, साझेदारी या संघ जो किसी संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से अपनी स्थिति प्राप्त करता है; |
| (ट) | "कर" शब्द का तात्पर्य भारतीय या इथियोपियाई कर है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई भी राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भी चूक या लोप के संबंध में देय है, जिन पर यह समझौता लागू होता है या जो उन करों से संबंधित जुर्माना या दंड का प्रतिनिधित्व करता है; | |
| (l) | "राजकोषीय वर्ष" शब्द का तात्पर्य है: |
| (i) | भारत के मामले में: 1 अप्रैल से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष; | |
| (ii) | इथोपिया के मामले में: जुलाई के 8वें दिन से शुरू होने वाला वर्ष। |
2.जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी समय समझौते के अनुप्रयोग का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी भी शब्द का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही तात्पर्य होगा जो उस समय उस राज्य के कानून के अंतर्गत उन करों के प्रयोजनों के लिए है जिन पर यह समझौता लागू होता है और उस राज्य के लागू कर कानूनों के अंतर्गत कोई भी तात्पर्य उस राज्य के अन्य कानूनों के अंतर्गत उस शब्द को दिए गए तात्पर्य पर अभिभावी होगा।
अनुच्छेद 4
निवासी
1.इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्द का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो उस राज्य के कानूनों के तहत अपने अधिवास, निवास, प्रबंधन के स्थान या इसी प्रकार के किसी अन्य मानदंड के कारण कर के लिए उत्तरदायी है, और इसमें वह राज्य और उसका कोई राजनीतिक उपखंड या स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। हालांकि, इस शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो उस राज्य में केवल उस राज्य के स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में कर का उत्तरदायी है।
2.जहां पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसकी स्थिति निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:
| (क) | वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके पास स्थायी घर उपलब्ध है; यदि उसके पास दोनों राज्यों में स्थायी घर उपलब्ध है, तो वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध अधिक निकट हैं (महत्वपूर्ण हितों का केंद्र); | |
| (ख) | यदि वह राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केंद्र है, या यदि दोनों में से किसी भी राज्य में उसके पास स्थायी घर उपलब्ध नहीं है, तो वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका अभ्यस्त निवास है; | |
| (ग) | यदि दोनों राज्यों में या उनमें से किसी में भी उसका अभ्यस्त निवास नहीं है, तो वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह नागरिक है; | |
| (घ) | यदि वह दोनों राज्यों का नागरिक है या उनमें से किसी का भी नागरिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे। |
3.जहां अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के कारण किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसे केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है - यदि वह राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसमें उसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का निपटारा करेंगे।
अनुच्छेद 5
स्थायी प्रतिष्ठान
1.इस समझौते के प्रयोजनों के लिए "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द का तात्पर्य व्यवसाय का एक निश्चित स्थान से है जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूर्णतः या आंशिक रूप से चलाया जाता है।
2."स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में विशेष रूप से शामिल हैं:
| (क) | प्रबंधन का स्थान; | |
| (ख) | एक शाखा; | |
| (ग) | एक कार्यालय; | |
| (घ) | एक कारखाना; | |
| (ड़) | एक कार्यशाला; | |
| (च) | एक बिक्री आउटलेट; | |
| (छ) | दूसरों के लिए भंडारण सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में एक गोदाम; | |
| (ज) | कोई खेत, बागान या अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागान या संबंधित गतिविधियां की जाती हैं; और - | |
| (झ) | एक खदान, एक तेल या गैस कुआं, एक खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान। |
3.(क) कोई भवन स्थल या निर्माण, स्थापना या संयोजन परियोजना या उससे संबंधित पर्यवेक्षी गतिविधियां तभी स्थायी प्रतिष्ठान मानी जाएंगी, जब ऐसी साइट, परियोजना या गतिविधियां 183 दिनों से अधिक समय तक चलेंगी।
(ख) किसी उद्यम द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त कर्मचारियों या अन्य कार्मिकों के माध्यम से परामर्शी सेवाओं सहित सेवाएं प्रदान करना, किन्तु केवल तभी जब उस प्रकृति की गतिविधियां (उसी या संबंधित परियोजना के लिए) किसी संविदाकारी राज्य के भीतर किसी बारह माह की अवधि के भीतर छह माह से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए जारी रहती हैं।
4.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं माना जाएगा:
| (क) | उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के भंडारण या प्रदर्शन के लिए केवल सुविधाओं का उपयोग; | |
| (ख) | भंडारण या प्रदर्शन के उद्देश्य से उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव; | |
| (ग) | किसी अन्य उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के उद्देश्य से उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव किया जाता है; | |
| (घ) | उद्यम के लिए केवल वस्तुओं या माल की खरीद या जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव; | |
| (ड़) | उद्यम के लिए केवल प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की कोई अन्य गतिविधि करने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव, | |
| (च) | उप-पैराग्राफ (क) से (ड़) में उल्लिखित गतिविधियों के किसी भी संयोजन के लिए केवल व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप व्यवसाय के निश्चित स्थान की समग्र गतिविधि प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की हो। |
5.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, जहां स्वतंत्र स्थिति के एजेंट के अलावा कोई व्यक्ति, जिस पर अनुच्छेद 7 लागू होता है, किसी संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से कार्य कर रहा है, तो उस उद्यम को उस उद्यम के लिए उस व्यक्ति द्वारा की जाने वाली किसी भी गतिविधि के संबंध में प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान माना जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति:
| (क) | उस राज्य में उद्यम के नाम पर अनुबंध करने का प्राधिकार है और वह इसका प्रयोग आदतन करता है, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हों, जो यदि किसी निश्चित व्यवसाय स्थान के माध्यम से की जाती हैं, तो वह निश्चित व्यवसाय स्थान उस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत एक स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बनेगा; या | |
| (ख) | उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, लेकिन वह आदतन प्रथम उल्लिखित राज्य में माल या माल का स्टॉक रखता है, जहां से वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल या माल वितरित करता है; या | |
| (ग) | आदतन प्रथम उल्लिखित राज्य में, पूर्णतः या लगभग पूर्णतः उद्यम के लिए ही ऑर्डर प्राप्त करता है। |
6.किसी उद्यम को किसी संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए स्थायी प्रतिष्ठान वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या स्वतंत्र स्थिति वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के सामान्य क्रम में काम कर रहे हों। हालांकि, जब ऐसे एजेंट की गतिविधियां पूर्णतः या लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से समर्पित होती हैं, तो उसे इस पैराग्राफ के अर्थ में स्वतंत्र स्थिति का एजेंट नहीं माना जाएगा।
7.यह तथ्य कि कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है या उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है या जो उस दूसरे राज्य में व्यवसायकरती है (चाहे स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्यथा), अपने आप में किसी भी कंपनी को दूसरे का स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बनाएगा।
अनुच्छेद 6
अचल संपत्ति से आय
1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति से अर्जित आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2."अचल संपत्ति" शब्द का वही तात्पर्य होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस शब्द में किसी भी मामले में अचल संपत्ति के सहायक संपत्ति, पशुधन और कृषि तथा वानिकी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, वे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति के संबंध में सामान्य कानून के प्रावधान लागू होते हैं, अचल संपत्ति का उपभोग और खनिज भंडारों, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के कार्य करने या कार्य करने के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय या निश्चित भुगतान के अधिकार शामिल होंगे; जहाजों, नावों और विमानों को अचल संपत्ति नहीं माना जाएगा।
3.पैराग्राफ 1 के प्रावधान अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, किराये पर देने या किसी अन्य रूप में उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होंगे।
4.पैराग्राफ 1 और 3 के प्रावधान किसी उद्यम की अचल संपत्ति से प्राप्त आय और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।
अनुच्छेद 7
व्यावसायिक लाभ
1.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम का लाभ केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम पूर्वोक्त रूप से व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन केवल उतना ही जितना उस स्थायी प्रतिष्ठान के लिए जिम्मेदार है।
2.पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन, जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी प्रतिष्ठान को वे लाभ दिए जाएँगे जो उससे तब प्राप्त होने की अपेक्षा की जा सकती थी जब वह एक पृथक और अलग उद्यम होता जो समान या समान परिस्थितियों में समान या समान गतिविधियों में संलग्न होता और उस उद्यम से पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता जिसका वह स्थायी प्रतिष्ठान है।
3.किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ का निर्धारण करने में, स्थायी प्रतिष्ठान के प्रयोजनों के लिए किए गए व्ययों को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी, जिसमें कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, चाहे वे उस राज्य में हों जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है या कहीं और, उस राज्य के कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार और उनकी सीमाओं के अधीन। हालाँकि, स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उद्यम के मुख्यालय या उसके किसी अन्य कार्यालय को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा) भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, के संबंध में ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी, जो पेटेंट, तकनीकी जानकारी या अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले में रॉयल्टीज, फीस या अन्य समान भुगतान के रूप में, या निष्पादित विशिष्ट सेवाओं या प्रबंधन के लिए कमीशन या अन्य शुल्क के रूप में, या बैंकिंग उद्यमों के मामले को छोड़कर, स्थायी प्रतिष्ठान को उधार दी गई धनराशि पर ब्याज के रूप में दी गई हो। इसी प्रकार, किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ के निर्धारण में, स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उद्यम के मुख्यालय या उसके किसी अन्य कार्यालय को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा अन्य) प्रभारित राशि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जो पेटेंट, तकनीकी ज्ञान या अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले में रॉयल्टी, फीस या अन्य समान भुगतान के रूप में, या निष्पादित विशिष्ट सेवाओं या प्रबंधन के लिए कमीशन या अन्य शुल्क के रूप में, या बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर, उद्यम के मुख्यालय या उसके किसी अन्य कार्यालय को उधार दी गई धनराशि पर ब्याज के रूप में दी जाती है।
4.जहां तक किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में विभाजित करने के आधार पर स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण करना प्रथागत रहा है, वहां अनुच्छेद 2 की कोई बात उस संविदाकारी राज्य को ऐसे विभाजन द्वारा कर लगाए जाने वाले लाभ का निर्धारण करने से नहीं रोकेगी, जो प्रथागत हो; हालाँकि, विभाजन की अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।
5.किसी स्थायी प्रतिष्ठान को केवल इस आधार पर लाभ नहीं दिया जाएगा कि उस स्थायी प्रतिष्ठान ने उद्यम के लिए माल या वाणिज्य वस्तु खरीदी है।
6.पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण वर्ष दर वर्ष उसी पद्धति से किया जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत कोई अच्छा और पर्याप्त कारण न हो।
7.जहां लाभ में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस समझौते के अन्य अनुच्छेदों में अलग से वर्णन किया गया है, तो उन अनुच्छेदों के प्रावधान इस अनुच्छेद के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।
अनुच्छेद 8
नौपरिवहन और हवाई परिवहन
1.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभ केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा।
2.यदि किसी नौवहन उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान किसी जहाज पर है, तो उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जहाज का गृह बंदरगाह स्थित है, या, यदि ऐसा कोई गृह बंदरगाह नहीं है, तो उस संविदाकारी राज्य में, जिसका जहाज का संचालक निवासी है।
3.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से होने वाले लाभ में माल या वाणिज्य वस्तु के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों के उपयोग, रखरखाव या किराये से होने वाले लाभ शामिल होंगे, (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर और संबंधित उपकरण शामिल हैं), जहां ऐसा उपयोग, रखरखाव या किराया, जैसा भी मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन के लिए पूरक या प्रासंगिक है।
4.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से सीधे जुड़े निवेशों पर ब्याज को ऐसे जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभ माना जाएगा यदि वे ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए अभिन्न अंग हैं, और अनुच्छेद 11 के प्रावधान ऐसे हित के संबंध में लागू नहीं होंगे।
5.पैराग्राफ 1 के प्रावधान संयुक्त भागीदारी, संयुक्त व्यवसाय या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भागीदारी से होने वाले लाभ पर भी लागू होंगे।
6.यह समझा जाता है कि इस अनुच्छेद के प्रावधान भारत गणराज्य की सरकार और समाजवादी इथियोपिया की प्रांतीय सैन्य सरकार के बीच विमान परिचालन करने वाले उद्यमों की आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए 25 नवंबर, 1976 को हस्ताक्षरित समझौते के प्रावधानों का स्थान लेंगे।
अनुच्छेद 9
संबद्ध उद्यम
1.जहाँः
| (क) | एक संविदाकारी राज्य का एक उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है; या | |
| (ख) | वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के एक उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, और दोनों में से किसी भी मामले में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक या वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें बनाई जाती हैं या लगाई जाती हैं जो उनसे भिन्न होती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई जाती हैं, तो कोई भी लाभ जो, यदि वे शर्तें न होतीं, तो उद्यमों में से किसी एक को प्राप्त होता, लेकिन उन शर्तों के कारण ऐसा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उस उद्यम के लाभों में शामिल किया जा सकता है और तदनुसार कर लगाया जा सकता है। |
2.जहां कोई संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में ऐसे लाभों को सम्मिलित करता है - तथा तदनुसार कर लगाता है - जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस अन्य राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ वे लाभ हैं जो प्रथम-उल्लिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त होते यदि दोनों उद्यमों के बीच की शर्तें वही होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच होतीं, तो वह अन्य राज्य उन लाभों पर लगाए गए कर की राशि में उचित समायोजन करेगा। ऐसे समायोजन का निर्धारण करते समय, इस समझौते के अन्य प्रावधानों पर उचित ध्यान दिया जाएगा तथा संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार एक दूसरे से परामर्श करेंगे।
अनुच्छेद 10
लाभांश
1.किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.हालाँकि, ऐसे लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, जिसकी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि लाभांश का लाभकारी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांश की सकल राशि के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह अनुच्छेद उन लाभ के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनसे लाभांश का भुगतान किया जाता है।
3.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अर्थ शेयरों या अन्य अधिकारों से प्राप्त आय है, जो ऋण-दावे नहीं हैं, लाभ में भागीदारी, साथ ही अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है, जो उस राज्य के कानूनों के अनुसार शेयरों से प्राप्त आय के समान कराधान के अधीन है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।
4.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि लाभांश का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह होल्डिंग जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
5.जहां कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, अन्य संविदाकारी राज्य से लाभ या आय प्राप्त करती है, वहां वह अन्य राज्य कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं लगा सकता है, सिवाय इसके कि ऐसे लाभांश उस अन्य राज्य के निवासी को भुगतान किए जाते हैं या जहां तक वह होल्डिंग जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, प्रभावी रूप से उस अन्य राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार से संबद्ध है, न ही कंपनी के अवितरित लाभ पर कोई कर लगा सकता है, भले ही भुगतान किए गए लाभांश या अवितरित लाभ पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे अन्य राज्य में उत्पन्न लाभ या आय से मिलकर बने हों।
अनुच्छेद 11
ब्याज
1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.हालाँकि, इस तरह के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वह उत्पन्न होता है, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि ब्याज का लाभार्थी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3.पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाला ब्याज उस राज्य में कर से मुक्त होगा, बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त और लाभकारी रूप से स्वामित्व में हो:
| (क) | दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण; या | |
| (ख) | (i ) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक; और | |
| (ii ) इथोपिया के मामले में, नेशनल बैंक ऑफ इथोपिया; या | ||
| (ग) | कोई अन्य संस्था, जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से सहमति हो। |
4.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "ब्याज" का तात्पर्य है हर प्रकार के ऋण दावों से होने वाली आय, चाहे वह बंधक द्वारा सुरक्षित हो या नहीं और चाहे वह देनदार के लाभ में भाग लेने का अधिकार रखती हो या नहीं, और विशेष रूप से, सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय और बांड या डिबेंचर से होने वाली आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बांड या डिबेंचर से जुड़े प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए विलंब से भुगतान के लिए जुर्माना प्रभार को ब्याज नहीं माना जाएगा।
5.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि हित का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें हित उत्पन्न होता है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और जिस ऋण दावे के संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
6.ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जब भुगतानकर्ता उस राज्य का निवासी हो। हालांकि, जहां, ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार है जिसके संबंध में वह ऋणग्रस्तता, जिस पर ब्याज का भुगतान किया गया है, उपगत हुई थी, और ऐसा ब्याज ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार द्वारा वहन किया जाता है, तो ऐसा ब्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ समझा जाएगा जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार स्थित है।
7.जहां, भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, ब्याज की राशि, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए इसका भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी द्वारा ऐसे संबंध के अभाव में सहमति व्यक्त की गई होती, इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस समझौते के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा।
अनुच्छेद 12
तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस
1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दी जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.हालाँकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टीज या फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का लाभकारी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3.(क) इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "रॉयल्टीज" शब्द का तात्पर्य है, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के किसी कॉपीराइट, जिसमें सिनेमैटोग्राफ फिल्में या टेलीविजन या रेडियो प्रसारण के लिए प्रयुक्त फिल्में या टेप, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण के उपयोग या उपयोग के अधिकार, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार के भुगतान से है।
(ख) इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का तात्पर्य इस समझौते के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित भुगतानों के अलावा प्रबंधकीय या तकनीकी या परामर्श सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में किसी भी प्रकार का भुगतान है, जिसमें तकनीकी या अन्य कार्मिकों की सेवाओं का प्रावधान भी शामिल है।
4.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस उत्पन्न होते हैं, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह अधिकार या संपत्ति जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
5.(क) तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माने जाएंगे, जब भुगतानकर्ता उस राज्य का निवासी हो। जहां, हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार है जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था, और तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टीज या फीस ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती है, तो तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टीज या फीस उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न मानी जाएगी जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।
(ख) जहां उप-पेराग्राफ (क) के अंतर्गत तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या शुल्क किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न नहीं होते हैं, और रॉयल्टीज अधिकार या संपत्ति के उपयोग या उपयोग करने के अधिकार से संबंधित हैं, या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित सेवाओं से संबंधित हैं, वहां तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुए माने जाएंगे।
6.जहाँ, भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष संबंध के कारण, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस की राशि, उपयोग, अधिकार या सूचना के संबंध में, जिसके लिए उन्हें भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंध के अभाव में भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच सहमति होती, तो इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे, ऐसी स्थिति में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस समझौते के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा।
अनुच्छेद 13
पूंजीगत लाभ
1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.किसी स्थायी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक संपत्ति के भाग के रूप में चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ, जो किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के पास दूसरे संविदाकारी राज्य में है, या किसी स्थायी आधार से संबंधित चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ, जो किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध है, जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले या पूरे उद्यम के साथ) या ऐसे स्थायी आधार के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ शामिल हैं, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
3.अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित जहाजों या विमानों के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ, या ऐसे जहाजों या विमानों के प्रचालन से संबंधित चल संपत्ति पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिसका हस्तांतरणकर्ता निवासी है।
4.किसी कंपनी के पूंजी स्टॉक के शेयरों के परिव्ययन से प्राप्त लाभ, जिसकी संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति से बनी हो, पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।
5.किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी में अनुच्छेद 4 में उल्लिखित शेयरों के अलावा अन्य शेयरों के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।
6.पैराग्राफ 1,2,3,4 और 5 में निर्दिष्ट संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा, जिसका हस्तांतरणकर्ता निवासी है।
अनुच्छेद 14
स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं
1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन या समान प्रकृति की अन्य स्वतंत्र गतिविधियों से व्युत्पन्न आय केवल उसी राज्य में कर योग्य होगी, सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों के जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।
| (क) | यदि उसके पास अपने कार्यकलापों के निष्पादन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में नियमित रूप से एक निश्चित आधार उपलब्ध है; उस स्थिति में, उस निश्चित आधार से संबंधित आय के केवल उतने भाग पर ही उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है; या | |
| (ख) | यदि उसका दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रवास संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रारंभ या समाप्त होने वाली 12 माह की अवधि में कुल 183 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए है; उस स्थिति में, उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा की गई गतिविधियों से प्राप्त आय के केवल उतने भाग पर ही उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है। |
2."पेशेवर सेवाओं" में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या अध्यापन गतिविधियों के साथ-साथ चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, शल्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों और लेखाकारों की स्वतंत्र गतिविधियां भी शामिल हैं।
अनुच्छेद 15
पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं
1.अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के प्रावधानों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी रोजगार के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि रोजगार दूसरे संविदाकारी राज्य में न किया गया हो। यदि रोजगार का इस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक केवल प्रथम-उल्लिखित राज्य में ही कर योग्य होगा यदि:
| (क) | प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में शुरू या समाप्त होने वाली किसी भी बारह महीने की अवधि में कुल 183 दिनों से अधिक अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद है; और | |
| (ख) | पारिश्रमिक का भुगतान ऐसे नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और | |
| (ग) | पारिश्रमिक किसी स्थायी प्रतिष्ठान या किसी निश्चित आधार द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोक्ता के दूसरे राज्य में है। |
3.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित किसी जहाज या विमान पर किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 16
निदेशकों का पारिश्रमिक
किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त निदेशकों का पारिश्रमिक और अन्य समान भुगतान, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 17
कलाकारों और खिलाडियों
1.अनुच्छेद प और 15 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि थिएटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार, या संगीतकार के रूप में, या खिलाड़ी के रूप में, दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों से व्युत्पन्न आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.जहां मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा अपनी क्षमता से की गई व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को न होकर किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां उस आय पर, अनुच्छेद 7, 14 और 15 के प्रावधानों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसमें मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी की गतिविधियां की जाती हैं।
3.अनुच्छेद 1 और 2 के प्रावधान, मनोरंजनकर्ताओं या खिलाड़ियों द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में की गई गतिविधियों से होने वाली आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ये गतिविधियां संविदाकारी राज्यों में से एक या दोनों या उनके राजनीतिक उपविभागों या स्थानीय प्राधिकारियों के सार्वजनिक कोषों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित हैं। ऐसे मामले में, आय केवल उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।
अनुच्छेद 18
पेंशन
अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को पिछले रोजगार के बदले में दी जाने वाली पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा।
अनुच्छेद 19
सरकारी सेवा
1.(क) किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उपविभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य या उपविभाग या प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में भुगतान किए गए वेतन, मजदूरी और पेंशन के अलावा अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगे।
(ख) हालाँकि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होंगे यदि सेवाएं उस राज्य में प्रदान की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो:
| (i) | उस राज्य का नागरिक है; या | |
| (ii) | केवल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उस राज्य का निवासी नहीं बना है। |
2.(क) किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उपविभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, या उसके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य या उपविभाग या प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दी गई पेंशन केवल उसी राज्य में कर योग्य होगी।
(ख ) हालांकि, ऐसी पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी यदि व्यक्ति उस राज्य का निवासी और नागरिक हो।
3.अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के प्रावधान किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उपविभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यवसाय के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।
अनुच्छेद 20
प्रोफेसर, शिक्षक एवं अनुसंधान विद्वान
1.कोई प्रोफेसर, शिक्षक या अनुसंधान विद्वान, जो उस अन्य संविदाकारी राज्य में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य समान अनुमोदित संस्थान में अध्यापन या अनुसंधान, या दोनों के प्रयोजन से जाने से ठीक पहले उस संविदाकारी राज्य का निवासी है या था, उसे उस अन्य संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ऐसे अध्यापन या अनुसंधान के लिए किसी पारिश्रमिक पर उस अन्य राज्य में कर से छूट दी जाएगी।
2.इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:
| (क) | अनुसंधान से होने वाली आय पर, यदि ऐसा अनुसंधान सार्वजनिक हित में न होकर किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है; | |
| (ख) | इथियोपिया के मामले में, शिक्षण से होने वाली आय पर, यदि ऐसा शिक्षण इथियोपिया के वाणिज्यिक संहिता, 1960 के तहत या उसके अनुसार स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान में किया जाता है। |
3.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को किसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उस वित्तीय वर्ष में उस राज्य का निवासी हो जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में।
अनुच्छेद 21
छात्र
1.कोई छात्र जो दूसरे संविदाकारी राज्य में जाने से ठीक पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य से उपस्थित है, उसे अनुदान, ऋण और छात्रवृत्ति के अतिरिक्त उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी:
| (क) | उस दूसरे राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए किए गए भुगतान; और | |
| (ख) | पारिश्रमिक पर जो उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में रोजगार से प्राप्त होता है, यदि रोजगार सीधे तौर पर उसके अध्ययन से संबंधित है और पारिश्रमिक उसके भरण-पोषण के लिए आवश्यक आय है। |
2.इस अनुच्छेद का लाभ केवल उस समय अवधि तक ही दिया जाएगा जो उचित हो या जो शिक्षा या प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रथागत रूप से आवश्यक हो, किन्तु किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद का लाभ, उस अन्य राज्य में शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य से उसके प्रथम आगमन की तारीख से लगातार छह वर्षों से अधिक समय तक नहीं दिया जाएगा।
अनुच्छेद 22
अन्य आय
1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें, चाहे वे कहीं भी उत्पन्न हुई हों, तथा जिनका इस समझौते के पूर्वगामी अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं है, केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगी।
2.पैराग्राफ 1 के प्रावधान, अनुच्छेद 6 के अनुच्छेद 2 में परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त आय के अलावा, आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करता है, और जिस अधिकार या संपत्ति के संबंध में आय का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
3.पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, यदि किसी संविदाकारी राज्य का निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, घुड़दौड़ सहित दौड़, ताश के खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल या किसी भी प्रकार के जुए या सट्टेबाजी के रूप में आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 23
दोहरे कराधान को समाप्त करने की विधियाँ
1.दोनों संविदाकारी राज्यों में लागू कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को नियंत्रित करते रहेंगे, सिवाय इसके कि इस समझौते में इसके विपरीत प्रावधान किए गए हों।
2.दोहरे कराधान को निम्न प्रकार समाप्त किया जाएगा:
| (क) | जहां किसी संविदाकारी राज्य का निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, वहां प्रथम-उल्लिखित राज्य उस निवासी की आय पर कर से उस दूसरे राज्य में भुगतान किए गए कर के बराबर राशि की कटौती की अनुमति देगा। | |
| हालांकि, इस तरह की कटौती, कटौती दिए जाने से पूर्व गणना किए गए आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो, यथास्थिति, उस आय के कारण है जिस पर उस अन्य राज्य में कर लगाया जा सकता है। | ||
| (ख) | जहां समझौते के किसी प्रावधान के अनुसार, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा अर्जित आय उस राज्य में कर से मुक्त है, फिर भी ऐसा राज्य ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि की गणना करते समय, छूट प्राप्त आय को ध्यान में रख सकता है। |
अनुच्छेद 24
गैर-भेदभाव
1.किसी संविदाकारी राज्य के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं रखा जाएगा, जो उस कराधान और उससे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक बोझिल हो, जिसके अधीन उस दूसरे राज्य के नागरिक समान परिस्थितियों में, विशेष रूप से निवास के संबंध में, हैं या हो सकते हैं। यह प्रावधान, अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक या दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।
2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान पर कराधान, उस दूसरे राज्य में उसी प्रकार की गतिविधियां चलाने वाले उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर लगाए गए कराधान से कम अनुकूल रूप से नहीं लगाया जाएगा। इस प्रावधान को इस रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को नागरिक स्थिति या पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर कराधान प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्तिगत भत्ता, राहत और कटौती प्रदान करने के लिए बाध्य करता है, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।
3.सिवाय इसके कि जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7, या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के प्रावधान लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भुगतान किए गए ब्याज, राजस्व और अन्य संवितरण, ऐसे उद्यम के कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे जैसे कि वे पहले उल्लिखित राज्य के निवासी को भुगतान किए गए हों।
4.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम, जिनकी पूंजी पूर्णतः या आंशिक रूप से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में या उनके नियंत्रण में है, प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं होंगे जो उन कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक भारयुक्त हो जिनके अधीन प्रथम-उल्लिखित राज्य के अन्य समान उद्यम हैं या हो सकते हैं।
5.इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल उन करों पर लागू होंगे जो इस समझौते के अंतर्गत आते हैं।
अनुच्छेद 25
आपसी समझौते की प्रक्रिया
1.जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक या दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप कराधान नहीं लगेगा, तो वह उन संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानून द्वारा प्रदत्त उपचारों पर ध्यान दिए बिना, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है, या यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिसका वह नागरिक है। मामले को कार्रवाई की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप कराधान समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
2.यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक समाधान पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा, ताकि ऐसे कराधान से बचा जा सके जो समझौते के अनुरूप नहीं है। किसी भी समझौते को संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों में किसी भी समय सीमा के बावजूद क्रियान्वित किया जाएगा।
3.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समझौते की व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई या शंका का आपसी सहमति से समाधान करने का प्रयास करेंगे। वे समझौते में प्रदान नहीं किए गए मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए एक साथ परामर्श भी कर सकते हैं।
4.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अर्थ में किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक दूसरे के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं। जब मौखिक रूप से विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए समझौते पर पहुंचने की सलाह दी जाती है, तो इस तरह का आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों से युक्त आयोग के माध्यम से हो सकता है।
अनुच्छेद 26
सूचना का आदान-प्रदान
1.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस समझौते के प्रावधानों या संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उपविभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए हर प्रकार और वर्णन के करों से संबंधित घरेलू कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक है, जहां तक कि उसके तहत कराधान समझौते के विपरीत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
2.किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना को गुप्त माना जाता है तथा इसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा जो अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट करों के संबंध में मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, या अपीलों के निर्धारण, या उपर्युक्त की निगरानी से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी जानकारी का इस्तेमाल केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। पूर्वोक्त के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का उपयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे उपयोग को अधिकृत करता है।
3.किसी भी मामले में अनुच्छेद 1 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि इससे किसी संविदाकारी राज्य पर यह दायित्व आरोपित हो:
| (क) | उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना; | |
| (ख) | ऐसी जानकारी (दस्तावेजों या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) प्रदान करना जो उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं की जा सकती है; | |
| (ग) | ऐसी सूचना प्रदान करना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया, या सूचना का खुलासा करेगी, जिसका खुलासा सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा (सार्वजनिक आदेश)। |
4.यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना संग्रहण उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने कर उद्देश्यों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पूर्ववर्ती वाक्य में निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी सीमाओं को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई घरेलू हित नहीं है।
5.किसी भी मामले में पैराग्राफ 3 के प्रावधानों को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना देने से इंकार करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामित व्यक्ति या एजेंसी या प्रत्ययी क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास है या क्योंकि यह किसी व्यक्ति में स्वामित्व हितों से संबंधित है।
अनुच्छेद 27
करों के संग्रहण में सहायता
1.संविदाकारी राज्य राजस्व दावों के संग्रह में एक-दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस अनुच्छेद के लागू होने की पद्धति तय कर सकते हैं।
2.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "राजस्व दावा" शब्द का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उपविभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार और वर्णन के करों के संबंध में बकाया राशि से है, जहां तक कि उसके अंतर्गत कराधान इस समझौते या किसी अन्य दस्तावेज के प्रतिकूल न हो, जिसके संविदाकारी राज्य पक्षकार हैं, साथ ही ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक दंड और संग्रहण या संरक्षण की लागत भी शामिल है।
3.जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय हो और वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय हो जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके संग्रहण को रोक नहीं सकता हो, तो उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संग्रहण के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस अन्य राज्य द्वारा उसके अपने करों के प्रवर्तन और संग्रहण पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार संग्रहित किया जाएगा, मानो वह राजस्व दावा उस अन्य राज्य का राजस्व दावा हो।
4.जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा ऐसा दावा है जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानून के अधीन, उसके संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय कर सकता है, तो उस राजस्व दावे को, उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। वह अन्य राज्य अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उस राजस्व दावे के संबंध में संरक्षण के उपाय करेगा, जैसे कि राजस्व दावा उस अन्य राज्य का राजस्व दावा हो, भले ही, ऐसे उपायों को लागू करने के समय, राजस्व दावा पहले उल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय न हो या उस व्यक्ति द्वारा देय हो, जिसे इसके संग्रह को रोकने का अधिकार है।
5.पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के बावजूद, पैराग्राफ 3 या 4 के प्रयोजनों के लिए किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा, उस राज्य में, उस राज्य के कानूनों के तहत राजस्व दावे के लिए लागू समय-सीमा के अधीन नहीं होगा या उसे उसकी प्रकृति के कारण कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 या 4 के प्रयोजनों के लिए किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में, अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे पर लागू होने वाली कोई प्राथमिकता नहीं होगी।
6.किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता या राशि के संबंध में कार्यवाही केवल उस राज्य के न्यायालयों या प्रशासनिक निकायों के समक्ष ही लाई जाएगी। इस अनुच्छेद में किसी भी प्रावधान को दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय या प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही करने का कोई अधिकार सृजित करने या प्रदान करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।
7.जहां, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 3 या 4 के अधीन अनुरोध किए जाने के पश्चात् तथा दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को एकत्रित करके प्रथम उल्लिखित राज्य को प्रेषित किए जाने से पूर्व, संबंधित राजस्व दावा समाप्त हो जाता है।
| (क) | पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथम-उल्लिखित राज्य का राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और उस व्यक्ति द्वारा बकाया है, जो उस समय, उस राज्य के कानूनों के तहत, इसके संग्रह को रोक नहीं सकता है; या | |
| (ख) | या पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथम-उल्लिखित राज्य का राजस्व दावा जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के अंतर्गत उसके संग्रहण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय कर सकता है। | |
| प्रथम उल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी उस तथ्य के बारे में दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तुरंत सूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर, प्रथम उल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो निलंबित कर देगा या वापस ले लेगा। |
8.किसी भी मामले में इस अनुच्छेद के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर यह दायित्व अधिरोपित हों:
| (क) | उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना; | |
| (ख) | ऐसे उपाय करना जो सार्वजनिक नीति (सार्वजनिक आदेश) के प्रतिकूल हों; | |
| (ग) | यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने अपने कानूनों या प्रशासनिक व्यवहार के तहत उपलब्ध संग्रहण या संरक्षण के सभी उचित उपायों का पालन नहीं किया है, तो सहायता प्रदान करना; | |
| (घ) | उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ स्पष्ट रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के अनुपात में नहीं है। |
अनुच्छेद 28
लाभों की परिसीमा
1.इस समझौते के प्रावधान किसी भी मामले में किसी संविदाकारी राज्य को अपने घरेलू कानून के प्रावधानों और कर परिहार या अपवंचन से संबंधित उपायों को लागू करने से नहीं रोकेंगे, चाहे उन्हें इस रूप में वर्णित किया गया हो या नहीं।
2.किसी संविदाकारी राज्य का निवासी इस समझौते के लाभों का हकदार नहीं होगा यदि उसके मामले इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हों मानो इस समझौते का लाभ लेना उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य उद्देश्यों में से एक हो।
3.वैधानिक संस्थाओं के मामले, जिनकी वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हैं, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत आएंगे।
अनुच्छेद 29
राजनयिक मिशनों एवं वाणिज्य दूतावासों के पदाधिकारीगण
इस समझौते में कोई भी बात अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों या विशेष समझौतों के प्रावधानों के तहत राजनयिक मिशनों या वाणिज्य दूतावासों के पदाधिकारीगण के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।
अनुच्छेद 30
प्रभाव में आने की तिथि
1.संविदाकारी राज्य इस समझौते के लागू होने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बारे में राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे को लिखित रूप में सूचित करेंगे।
2.यह समझौता इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली तिथि से लागू होगा।
3.इस समझौते के प्रावधान निम्नलिखित रूप से प्रभावी होंगे:
| (क) | भारत में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद आने वाले 1 अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में, जिसमें समझौता लागू होता है; और | |
| (ख) | और इथियोपिया में, उस कैलेंडर वर्ष के, अगले जुलाई की 8 तारीख को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में, जिसमें यह समझौता लागू होता है। |
अनुच्छेद 31
समापन
यह समझौता तब तक अनिश्चित काल तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। कोई भी संविदाकारी राज्य, समझौते के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले समाप्ति की सूचना देकर, राजनयिक चैनलों के माध्यम से समझौते को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में, समझौता प्रभावी नहीं होगाः
| (क) | भारत में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद आने वाली पहली अप्रैल को या उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में जिसमें नोटिस दिया गया है; और | |
| (ख) | और इथियोपिया में, उस कैलेंडर वर्ष के, अगले जुलाई को या उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में, जिसमें नोटिस दिया गया है; |
इसके साक्ष्य स्वरूप विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
25 मई, 2011 को अदीस अबाबा में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, दोनों ही पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
प्रोटोकॉल
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच आज संपन्न समझौते पर हस्ताक्षर करते समय, नीचे हस्ताक्षरकर्ता निम्नलिखित प्रावधानों पर सहमत हुए हैं जो समझौते का एक अभिन्न अंग होंगे।
1.अनुच्छेद 5 (स्थायी स्थापना) के पैराग्राफ 3 (क) में समय सीमा की गणना के प्रयोजन के लिए, 183 दिन की अवधि उस तिथि से शुरू होती है जिस दिन निर्माण, स्थापना या संयोजन परियोजना या पर्यवेक्षी गतिविधि स्वयं शुरू होती है; यह केवल प्रारंभिक गतिविधियों पर खर्च किए गए समय को ध्यान में नहीं रखती है। लाइसेंस आदि प्राप्त करने में लगने वाला समय भी इस प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
2.अनुच्छेद 24 (गैर-भेदभाव) के संबंध में: - यह समझा जाता है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों को भारत में किसी इथियोपियाई कंपनी के स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा जो पहले उल्लिखित संविदाकारी राज्य की समान कंपनी के लाभ पर लगाए गए कर की दर से अधिक है, न ही इसे अनुच्छेद 7 (व्यावसायिक लाभ) के पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के साथ विरोधाभासी माना जाएगा।
3.यह समझा जाता है कि यदि किसी संविदाकारी राज्य का घरेलू कानून दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी के लिए इस समझौते के प्रावधानों से अधिक लाभकारी है, तो प्रथम-उल्लिखित राज्य के घरेलू कानून के प्रावधान उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे ऐसे निवासी के लिए अधिक लाभकारी हैं।
जिसके साक्ष्य में विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।
25 मई, 2011 को अदीस अबाबा में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, दोनों ही पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

