आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिलीज़ दिनांक

31/08/2018

Document Content

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

आयकर नियम, 1962 के नियम 114 में और स्थार्इ खाता संख्या आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र 49क और प्रपत्र 49कक) में संशोधन प्रस्तावित करने वाला मसौदा अधिसूचना - हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित

 

आयकर नियम, 1962 (आर्इ.टी. नियम) के नियम 114 परस्पर उस तरीके के लिए मुहैया कराए गए हैं जिसमें एक स्थार्इ खाता संख्या (पैन) के आवंटन के लिए आवेदन प्रपत्र सं. 49क और प्रपत्र 49कक (पैन आवेदन प्रपत्र) में किया जाएगा।

अभी तक, पैन के आवंटन के लिए पिता का नाम देना जरूरी था। आयकर नियमों को संशोधित करना प्रस्तावित है जिससे यह बताया जा सके कि उस व्यक्ति के लिए पिता का नाम देना आवश्यक नहीं है जिसकी माता अकेली है। इसके अलावा, पैन को जारी करने और कुछ व्यक्तियों द्वारा पैन के आवंटन के लिए एक आवेदन करने के लिए समय सीमा को निर्दिष्ट करने हेतु आयकर नियमों को संशोधित करना भी प्रस्तावित है।

उक्त को देखते हुए, प्रपत्र 49क, प्रपत्र 49कक और आयकर नियमों के नियम 114 में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित एक मसौदा अधिसूचना हितधारकों और जन साधारणों से टिप्पणियों के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड की गर्इ है।

मसौदा अधिसूचना पर टिप्पणियां और सुझाव र्इमेल पते ts.mapwal@nic.in पर इलैक्ट्रानिक रूप से 17 सितंबर, 2018 तक भेजे जा सकते हैं।

 

(सुरभि आहलूवालिया)

आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी पॉलिसी)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी