वेतन' आय का प्रथम मद है। इस मद के तहत कर योग्य आय की गणना देय आधार या प्राप्ति के आधार पर की जाएगी, जो भी पहले हो। कर योग्य वेतन में कर योग्य भत्ते, अनुलाभ, सेवानिवृत्ति लाभ और वेतन के बदले लाभ शामिल होगा। वेतन आय से कुछ कटौती की भी अनुमति है।

अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

वेतनभोगी कर्मचारी को कटौती/भत्ते की अनुमति

'वेतन' आय का पहला मद है। इस मद के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना देय आधार या प्राप्ति के आधार पर, जो भी पहले हो, की जाएगी। कर योग्य वेतन में कर योग्य भत्ते, अनुलाभ, सेवानिवृत्ति लाभ और वेतन के बदले में लाभ शामिल होगा। वेतन आय से कुछ कटौतियों की भी अनुमति है।

भत्तों की करदेयता

भत्ते वेतन के अतिरिक्त घटक हैं जो कर्मचारियों को विशेष उद्देश्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए नियमित रूप से दिए जाते हैं। भत्ते आम तौर पर वास्तविक व्यय के बावजूद तय होते हैं और कर योग्य होते हैं। अधिनियम के तहत, यह धारा 15 के तहत देय या प्रोद्भवन आधार पर कर योग्य है, भले ही इसका भुगतान वेतन के अतिरिक्त या बदले में किया गया हो। हालाँकि, आयकर अधिनियम द्वारा कुछ छूट की अनुमति है।

भत्तों के प्रकार

रोजगार की अवधि या कार्यस्थल की स्थिति या वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, एक नियोक्ता कर्मचारियों को विभिन्न भत्ते प्रदान कर सकता है। किसी भत्ते को 'वेतन' मद के तहत कर योग्य माना जाता है जब तक कि उसे विशेष रूप से पूरी तरह या आंशिक रूप से कर से छूट नहीं दी जाती है। लोकप्रिय भत्तों का व्यवहार निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार होगा।

पूर्णतः करयोग्य भत्ते

भत्ता विवरण
महंगाई भत्ता बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई के लिए कर्मचारी को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है।
ओवरटाइम भत्ता ओवरटाइम काम करने पर कर्मचारियों को भत्ता दिया जाए।
नगर प्रतिपूरक भत्ता मेट्रो शहरों में रहने की उच्च लागत की भरपाई के लिए नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को सिटी कंपेंसेटरी भत्ता का भुगतान किया जाता है।
अंधे/मूक-बधिर/अस्थि-विकलांग कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारियों को परिवहन भत्ता किसी कर्मचारी को उसके निवास स्थान और उसकी ड्यूटी के स्थान के बीच आने-जाने के खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया परिवहन भत्ता पूरी तरह से कर योग्य है। हालाँकि, अंधे/बहरे और गूंगे/हड्डी से विकलांग कर्मचारियों के मामले में, रुपये तक की छूट। 3,200 प्रति माह प्रदान किया जाता है।
चिकित्सा भत्ता, टिफिन भत्ता और नौकर भत्ता भी धारा 15 के तहत कर योग्य हैं।

आंशिक रूप से करयोग्य भत्ते

विवरण

छूट

नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को उनके द्वारा लिए गए किराए के घर की लागत को पूरा करने के लिए मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जाता है। [धारा 10(13ए)] (नोट देखें)

निम्नलिखित तीन राशियों में से न्यूनतम:

  •  एचआरए वास्तव में प्राप्त हुआ

  •  भुगतान किया गया वास्तविक मकान किराया वेतन का 10% घटा

  •  वेतन का 50% (यदि निवास दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में है), अन्यथा वेतन का 40%।

किसी भी परिवहन प्रणाली में काम करने वाले कर्मचारी को अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अपने व्यक्तिगत खर्च को पूरा करने के लिए परिवहन भत्ता दिया जाता है, बशर्ते कि उसे दैनिक भत्ता प्राप्त न हो।

ऐसे परिवहन भत्ते का 70% से कम या रु. 10,000 प्रति माह.

बाल शिक्षा भत्ता - अधिकतम दो बच्चों की ट्यूशन फीस को पूरा करने के लिए दिया जाता है।

रुपये तक. अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति माह 100 रु.

छात्रावास भत्ता - अधिकतम दो बच्चों के छात्रावास व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है

रुपये तक. अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति माह 300 रु.

कार्यालय ड्यूटी भत्ते

  •  यात्रा भत्ता

  •  वाहन भत्ता

  •  दैनिक भत्ता

  •  सहायक भत्ता

  •  अनुसंधान भत्ता

  •  वर्दी भत्ता

इन भत्तों को न्यूनतम प्राप्त वास्तविक भत्ते या रोजगार के कर्तव्यों के प्रयोजन के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि की सीमा तक छूट दी जाती है।

विशेष प्रतिपूरक भत्ता (पहाड़ी क्षेत्र) (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन)

रुपये से भिन्न होता है. 300 प्रति माह से रु. 7,000 प्रति माह.

सीमा क्षेत्र भत्ता, या दूरस्थ इलाका भत्ता, या अशांत क्षेत्र भत्ता, या कठिन क्षेत्र भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन)

रुपये से भिन्न होता है. 200 प्रति माह से रु. 1,300 प्रति माह.

जनजातीय क्षेत्र या विशेष प्रतिपूरक या अनुसूचित क्षेत्र या एजेंसी क्षेत्र भत्ता (कुछ स्थानों के अधीन)

रुपये तक. 200 प्रति माह

प्रतिपूरक क्षेत्र क्षेत्र भत्ता। (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन)

रुपये तक. 2,600 प्रति माह

प्रतिपूरक संशोधित फ़ील्ड क्षेत्र भत्ता। (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन)

रुपये तक. 1,000 प्रति माह

अपने स्थायी स्थानों से दूर के क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के सदस्यों को उग्रवाद विरोधी भत्ता दिया जाता है।

रुपये तक. 3,900 प्रति माह

भूमिगत खदानों में विषम, अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को भूमिगत भत्ता दिया जाता है

रुपये तक. 800 प्रति माह

उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों को उच्च ऊंचाई भत्ता दिया जाता है

क) रुपये तक. 1,060 प्रति माह (9,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई के लिए)

ख) रुपये तक. 1,600 प्रति माह (15,000 फीट से अधिक ऊंचाई के लिए)

सशस्त्र बलों के सदस्यों को विशेष प्रतिपूरक अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र भत्ता दिया गया

रुपये तक. 4,200 प्रति माह

अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह के सशस्त्र बलों के सदस्यों को द्वीप शुल्क भत्ता प्रदान किया गया

रुपये तक. 3,250 प्रति माह

नोट: मकान किराया भत्ता

हाउस रेंट अलाउंस ('एचआरए') के लिए छूट की अनुमति दी जाएगी यदि कर्मचारी द्वारा कब्जा किया गया आवासीय आवास उसके स्वामित्व में नहीं है और वह वास्तव में ऐसे आवासीय आवास के संबंध में किराए का भुगतान करता है। इस प्रकार, यदि कर्मचारी अपने स्वामित्व वाले आवास में रहता है या जहां वह आवास के संबंध में कोई किराया नहीं देता है, तो कोई छूट नहीं दी जाती है।

इस प्रयोजन के लिए 'वेतन' मूल वेतन, महंगाई भत्ता (यदि यह सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन का हिस्सा है) और कर्मचारी को भुगतान किया गया कमीशन का योग होगा।

छूट केवल उस अवधि के लिए दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारी किराए के घर पर रहता है, उसके बाद या उससे पहले किसी भी अवधि के लिए नहीं। यदि किराये का खर्च वेतन के 10% से कम है, तो कर्मचारी को एचआरए के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।

वेतन से कटौती [धारा 16]

आयकर अधिनियम वेतन आय से तीन कटौतियों की अनुमति देता है, यानी, मानक कटौती, मनोरंजन भत्ते के लिए कटौती और व्यावसायिक कर के लिए कटौती। मानक कटौती की अनुमति हर उस कर्मचारी को दी जाती है जिसकी आय वेतन मद के तहत कर योग्य है। इसके विपरीत, अन्य दो कटौतियों को कुछ शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है।

मानक कटौती

यह कटौती वेतन आय प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें पेंशन आय प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं। मानक कटौती पूर्ण और बिना शर्त है, और कर्मचारी को इस कटौती का दावा करने के लिए कोई सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यह कटौती 50,000 रुपये की सीमा वाले सभी कर्मचारियों के लिए समान है, चाहे उनका वेतन कितना भी हो। हालाँकि, 01-04-2025 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 ने मानक कटौती की राशि को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है, ऐसे मामले में जहाँ करदाता-कर्मचारी धारा 115खकग(1क)(ii) के तहत निर्धारित नई (डिफ़ॉल्ट) कर व्यवस्था के तहत आयकर की गणना करता है। तदनुसार, यह कर निर्धारण वर्ष 2025-26 पर लागू होगा।

मनोरंजन भत्ता

किसी कर्मचारी को मिलने वाला मनोरंजन भत्ता एक कर योग्य भत्ता है। यदि ऐसा मनोरंजन भत्ता किसी सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होता है, तो उसे वेतन मद के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती की अनुमति दी जाती है। हालाँकि, इस प्रावधान के तहत ऐसे करदाता को कोई कटौती की अनुमति नहीं है जो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं है।

सरकार को स्वीकार्य कटौती की राशि. मनोरंजन भत्ता के लिए कर्मचारी निम्नलिखित में से कम होगा:

  •  पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त मनोरंजन भत्ते की वास्तविक राशि

  •  किसी भी भत्ते, लाभ या अन्य अनुलाभों को छोड़कर वेतन का 20%

  •  रु. 5,000

वृत्ति कर

कर्मचारी द्वारा उसके वेतन से कटौती के माध्यम से भुगतान किया गया व्यावसायिक कर, कर योग्य वेतन आय से कटौती के रूप में स्वीकार्य है। भले ही अग्रिम भुगतान किया गया हो, वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पेशेवर कर वेतन आय से घटाया जाता है।

यदि नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से कटौती किए बिना, अपनी जेब से पेशेवर कर का भुगतान करता है, तो इसे पहले कर्मचारी की आय में अनुलाभ के रूप में शामिल किया जाएगा। उसके बाद, सकल वेतन से ऐसे पेशेवर कर पर कटौती की अनुमति है।

वेतनभोगी कर्मचारी को कटौती की अनुमति [अध्याय VI-क]

धारा 80ग

सामान्य निवेश या व्यय जिनके लिए धारा 80ग के तहत कटौती की अनुमति है, वे इस प्रकार हैं:

1.   जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान

2.   आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध के तहत भुगतान की गई राशि

3.   कर्मचारियों या मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान

4.   सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में योगदान

5.   अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में योगदान

6.   किसी भी अधिसूचित सुरक्षा या अधिसूचित जमा योजना (सुकन्या समृद्धि खाता योजना) की सदस्यता

7.   अधिसूचित बचत प्रमाणपत्रों की सदस्यता

8.   अधिसूचित यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना में योगदान

9.   किन्हीं 2 बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस

10.   आवासीय गृह संपत्ति की खरीद/निर्माण के लिए कुछ भुगतान

11.   एलआईसी या अन्य बीमाकर्ताओं की अधिसूचित वार्षिकी योजना

12.   इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश

13.   किसी अनुसूचित बैंक में कम से कम 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा

14.   वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा

15.   केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा टियर- II एनपीएस खाते में योगदान।

1,50,000 तक (धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ(1) के तहत 1,50,000 रुपये की कुल सीमा के अधीन)

धारा 80गगग

एलआईसी/अन्य बीमाकर्ताओं के कुछ निर्दिष्ट पेंशन फंड में योगदान (कुछ शर्तों के अधीन)।

1,50,000 तक (धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ के तहत 1,50,000 रुपये की कुल सीमा के अधीन)

धारा 80गगघ

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान (कुछ शर्तों के अधीन)।

  •  पेंशन योजना में योगदान की गई राशि या वेतन/सकल कुल आय का 10%*, जो भी कम हो (धारा 80गसीई के तहत प्रदान की गई 1,50,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन) धारा 80गगघ(1) के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

  •  रुपये की सीमा तक अतिरिक्त कटौती. धारा 80गगघ(1ख) के तहत निर्धारिती को 50,000 रुपये भी उपलब्ध होंगे। अतिरिक्त कटौती रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन नहीं है। धारा 80गगड़ के तहत 1,50,000 रु.

  •  कर्मचारी की कुल आय की गणना करते समय नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को भी धारा 80गगघ(2) के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, केंद्र/राज्य सरकार के मामले में कटौती की राशि वेतन के 14% से अधिक नहीं हो सकती है। कर्मचारियों और किसी अन्य कर्मचारी में 10%।

  •  *कर्मचारियों के मामले में वेतन का 10% अन्यथा सकल कुल आय का 20%।

टिप्पणी : धारा 80गगघ(1ख) कें अंतर्गत रू. 50,000 तक की अतिरिक्त कटौती के लाभ माता-पिता या अभिभावक द्वारा नाबालिग के खाते में जमा राशि के लिए भी उपलब्ध है (मूल्यांकन वर्ष 2026-27 से प्रभावी)

धारा 80गगज

निर्धारिती द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में भुगतान/जमा की गई राशि और केंद्र सरकार द्वारा ऐसे फंड में किया गया योगदान

भुगतान/जमा की गई संपूर्ण राशि

धारा 80घ

किसी निर्दिष्ट व्यक्ति (स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित बच्चे या माता-पिता) के स्वास्थ्य पर बीमा लागू करने या लागू रखने के लिए एलआईसी या अन्य बीमाकर्ताओं को भुगतान की गई राशि (नकद के अलावा किसी भी तरीके से)। कोई व्यक्ति केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना और/या निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भी भुगतान कर सकता है।

टिप्पणी:

  •  निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए कटौती कुल मिलाकर रु. से अधिक नहीं होगी. 5,000.

  •  निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भुगतान नकद में किया जा सकता है।

  •  समग्र सीमा के भीतर, रुपये तक की कटौती की भी अनुमति दी जाएगी। किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए 50,000 रुपये, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति निवासी वरिष्ठ नागरिक हो और ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बीमा लागू करने या लागू रखने के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

  •  स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए: रुपये तक। 25,000 (50,000 रुपये यदि निर्दिष्ट व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)

  •  माता-पिता के लिए: रुपये की अतिरिक्त कटौती। 25,000 की अनुमति होगी (यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो 50,000 रुपये)

धारा 80घघ

(क) विकलांग व्यक्ति होने पर आश्रित के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किया गया कोई भी व्यय

(ख) विकलांग व्यक्ति होने पर आश्रित के भरण-पोषण के लिए एलआईसी या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी द्वारा इस संबंध में बनाई गई अनुमोदित योजना के तहत भुगतान या जमा की गई कोई भी राशि (कुछ शर्तों के अधीन)।

रु. 75,000 (गंभीर विकलांगता के मामले में 1,25,000 रुपये)

टिप्पणी:

व्यक्ति के आश्रित का अर्थ है व्यक्ति का जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से कोई भी।

धारा 80घघख

निर्धारिती के स्वयं या पूर्ण रूप से आश्रित पति या पत्नी, बच्चों, माता-पिता, भाइयों और बहनों के लिए निर्दिष्ट बीमारियों और बीमारियों के चिकित्सा उपचार के लिए वास्तव में भुगतान किया गया खर्च (कुछ शर्तों के अधीन)।

रुपये तक. 40,000 (वरिष्ठ नागरिक के मामले में 100,000 रुपये)

धारा 80ड़

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थान/अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के माध्यम से कर योग्य आय में से भुगतान की गई राशि (कुछ शर्तों के अधीन)।

आरंभिक वर्ष और तुरंत बाद के 7 मूल्यांकन वर्षों के दौरान भुगतान की गई ब्याज की राशि (या जब तक कि उपरोक्त ब्याज का पूरा भुगतान नहीं हो जाता)।

धारा 80ड़ड़

रुपये तक के ऋण पर देय ब्याज। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किसी वित्तीय संस्थान से करदाता द्वारा 35 लाख रुपये की मंजूरी, आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के उद्देश्य से, जिसका मूल्य रुपये से अधिक नहीं है। 50 लाख.

नोट: ऋण स्वीकृत होने की तिथि पर करदाता के पास कोई अन्य आवासीय गृह संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

रुपये तक की कटौती. ऋण पर ब्याज के लिए 50,000 रु.

धारा 80ड़ड़क

आवासीय अधिग्रहण के उद्देश्य से 01-04-2019 से शुरू होकर 31-03-2022 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान से किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण पर देय ब्याज, जो धारा 80ड़ड़ के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र नहीं है। गृह संपत्ति जिसका स्टांप शुल्क मूल्य रुपये से अधिक नहीं है। 45 लाख.

रुपये तक की कटौती. ऋण पर ब्याज के लिए 1,50,000 रु

धारा 80ड़ड़ख

किसी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 01-04-2019 से शुरू होने वाली और 31/03/2023 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर देय ब्याज।

रुपये तक की कटौती. ऋण पर ब्याज के लिए 1,50,000 रु

धारा 80छ

निर्दिष्ट संस्थानों या निधियों को दान

ध्यान दें: रुपये से अधिक नकद दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2,000.

50% से 100% दान किया गया

धारा 80छछ

सुसज्जित/असज्जित आवासीय आवास के लिए भुगतान किया गया किराया (कुछ शर्तों के अधीन)

कटौती के रूप में निम्नलिखित में से न्यूनतम की अनुमति दी जाएगी:

(क) कुल आय के 10% से अधिक भुगतान किया गया किराया;

(ख) कुल आय का 25%; या

(ग) रु. 5,000 प्रति माह.

कुल आय = सकल कुल आय घटा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, धारा 111ए के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, धारा 80ग से 80यू (80जीजी के अलावा) के तहत कटौती और धारा 115ए के तहत आय

धारा 80 छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान

ध्यान दें: रुपये से अधिक नकद योगदान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2,000.

100% दान किया गया

धारा 80छछग

किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दान

नोट: नकद में योगदान की गई राशि कटौती के लिए पात्र नहीं होगी।

100% दान किया गया

धारा 80ननक

किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर, बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समिति आदि के बचत खाते में जमा पर ब्याज। (कुछ शर्तों के अधीन)

ऐसी आय की राशि का 100%, अधिकतम रु. 10,000

धारा 80ननख

किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर, बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समिति आदि में जमा राशि पर ब्याज (कुछ शर्तों के अधीन)

ऐसी आय की राशि का 100%, अधिकतम राशि रु. 50,000

धारा 80प

एक निवासी व्यक्ति, जिसे पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विकलांग व्यक्ति होने के लिए प्रमाणित किया गया हो

रु. 75,000 (गंभीर विकलांगता के मामले में 1,25,000 रुपये)

वेतनभोगी कर्मचारियों को कटौती/भत्तों पर एमसीक्यू की अनुमति

प्रश्न 1. एक कर्मचारी को उसके निवास स्थान और उसके अनुकूल स्थान के बीच आने-जाने का खर्च पूरा करने के लिए (अंधे, बाहर और गूंगे या विकलांगता की पूर्ति के साथ-साथ शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को ठीक करना) को दिया जाने वाला परिवहन संचार _________है।

(क) पूरी तरह से कर योग्य

(ख) रुपये 3,200 प्रति माह तक की छूट।

(ग) रुपये तक छूट. 1,600 प्रति माह

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर: (क)

स्पष्टीकरण: किसी कर्मचारी को उसके निवास स्थान और उसकी ड्यूटी के स्थान के बीच आने-जाने के खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया परिवहन भत्ता पूरी तरह से कर योग्य है। हालाँकि, अंधे/बहरे और गूंगे/हड्डी से विकलांग कर्मचारियों के मामले में, रुपये तक की छूट। 3,200 प्रति माह प्रदान किया जाता है।

प्रश्न 2. हेल्थकेयर स्टाफ द्वारा दिया गया परामर्श पूरी तरह से उपयुक्त है।

(क) सच्चा

(ख) झूठा

सही उत्तर: (क)

स्पष्टीकरण: नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाने वाला चिकित्सा भत्ता, टिफिन भत्ता और नौकर भत्ता पूरी तरह से कर योग्य है।

प्रश्न 3. कर्मचारियों द्वारा दिया जाने वाला मकान मालिक हाउसकीपर _________ तक छूट प्राप्त है।

(क) एचआरए वास्तव में प्राप्त हुआ

(ख) भुगतान किया गया वास्तविक मकान किराया वेतन का 10% घटा

(ग) वेतन का 50% (यदि निवास दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में है), अन्यथा वेतन का 40%

(घ) (क), (ख) और (ग) में से निचला

सही उत्तर: (घ)

स्पष्टीकरण: नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले मकान किराया भत्ते पर न्यूनतम निम्नलिखित राशि तक छूट दी गई है:

  •  एचआरए वास्तव में प्राप्त हुआ

  •  भुगतान किया गया वास्तविक मकान किराया वेतन का 10% घटा

वेतन का 50% (यदि निवास दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में है), अन्यथा वेतन का 40%।

प्रश्न 4. किसी भी परिवहन प्रणाली में काम करने वाले कर्मचारी को अपनी निष्ठा के प्रदर्शन के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अपने व्यक्तिगत खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला परिवहन बोचा _________ तक छूट है।

(क) ऐसे परिवहन भत्ते का 70%

(ख) रु. 10,000 प्रति माह

(ग) (क) या (ख) में से निचला

(घ) (क) या (ख) में से उच्चतर

सही उत्तर: (ग)

स्पष्टीकरण: किसी भी परिवहन प्रणाली में काम करने वाले कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान अपने व्यक्तिगत खर्च को पूरा करने के लिए परिवहन भत्ता दिया जाता है, बशर्ते कि उसे दैनिक भत्ता नहीं मिलता है और उसे 70% से कम तक छूट दी जाती है। ऐसे परिवहन भत्ता या रु. 10,000 प्रति माह।

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से कौन से भत्ते को न्यूनतम प्राप्त वास्तविक भत्ते या रोजगार के कर्तव्यों के प्रयोजन के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि की सीमा तक छूट दी गई है?

(क) यात्रा भत्ता

(ख) अनुसंधान भत्ता

(ग) वर्दी भत्ता

(घ) उपरोक्त सभी

सही उत्तर: (घ)

स्पष्टीकरण: कार्यालय ड्यूटी भत्ते को रोजगार के कर्तव्यों के प्रयोजन के लिए प्राप्त न्यूनतम वास्तविक भत्ते या खर्च की गई वास्तविक राशि की सीमा तक छूट दी गई है। इसमें यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता, हेल्पर भत्ता, अनुसंधान भत्ता और वर्दी भत्ता शामिल है।

प्रश्न 6. किसी भी स्टाफ (सरकारी स्टाफ के अलावा) को मनोरंजन वाले नॉमिनी से मिलने पर ______ तक की छूट है।

(क) प्राप्त मनोरंजन भत्ते की वास्तविक राशि

(ख) किसी भी भत्ते, लाभ या अन्य अनुलाभ को छोड़कर वेतन का 20%

(ग) रु. 5,000

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर: (घ)

स्पष्टीकरण: किसी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ता एक कर योग्य भत्ता है। यदि ऐसा मनोरंजन भत्ता किसी सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होता है, तो उसे वेतन मद के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती की अनुमति दी जाती है। सरकार को स्वीकार्य कटौती की राशि. मनोरंजन भत्ता के लिए कर्मचारी निम्नलिखित में से कम होगा:

  •  पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त मनोरंजन भत्ते की वास्तविक राशि

  •  किसी भी भत्ते, लाभ या अन्य अनुलाभ को छोड़कर वेतन का 20%

  •  रु. 5,000

प्रश्न 7. निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान धारा 80ग के तहत कटौती के लिए कवर किया गया है?

(क) जीवन बीमा प्रीमियम

(ख) सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में योगदान

(ग) ट्यूशन फीस

(घ) उपरोक्त सभी

सही उत्तर: (घ)

स्पष्टीकरण: धारा 80 ग के तहत कटौती का दावा जीवन बीमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में योगदान और किसी व्यक्ति द्वारा किसी विश्वविद्यालय को भुगतान की गई ट्यूशन फीस (विकास शुल्क, दान आदि को छोड़कर) सहित उपरोक्त सभी भुगतानों के लिए किया जा सकता है। अपने किन्हीं 2 बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए भारत में स्थित कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान।

प्रश्न 8. माता-पिता (वरिष्ठ नागरिक) के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान के लिए धारा 80(घ) के तहत अधिकतम कितनी राशि की अनुमति है?

(क) रुपये। 25,000

(ख) रु. 50,000

(ग) रुपये 1,00,000

(घ) रुपये 5,000

सही उत्तर: (ख)

स्पष्टीकरण: एक व्यक्ति अधिकतम रुपये की कटौती का दावा कर सकता है। धारा 80(घ) के तहत 50,000 रुपये जहां उसके माता-पिता के स्वास्थ्य पर चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में भुगतान किया जाता है (यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं) अन्यथा रु. 25,000 की कटौती की अनुमति दी जाएगी।