परिपत्र सं. 6/2019 : आय की विवरणी को दाखिल करने के लिए आधार-पैन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश का प्रभावीकरण
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 6/2019
परिपत्र की तिथि
31/03/2019
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/03/2019
परिपत्र सं. 6/2019
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली, 31 मार्च, 2019
विषय : आय की विवरणी को दाखिल करने के लिए आधार-पैन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश का प्रभावीकरण - संबंधी
प्रभावी तिथि 01.07.2017 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 139कक की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो आधार नंबर को प्राप्त करने के योग्य है उसे आय की विवरणी में आधार संख्य को उद्धृत करना होगा।
2. कर्इ निर्णयों में यानी बिनोय विस्वम बनाम भारतीय संघ में सूचित (i) [2017] 396 आर्इटीआर 66 (ii) अंतिम निर्णय में और न्यायधीश के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 26.09.18 के संविधान की शाखा के आदेश में और अन्य (रिट याचिका (सिविल) सं. 2012 की 494) व (iii) एसएलपी (सिविल) डायरी सं. 34292/2018 दिनांक 04.02.2019 में श्रेया सेन व अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 139कक की वैधता को हटा दिया है।
3. उक्त निर्णयों/आदेशों को प्रभावी करने के लिए 01.04.2019 से माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्तकथित निर्णय/आदेश के प्रकाश में, बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिनियम की धारा 139कक की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के प्रावधान लागू होंगे और आय की विवरणी को दाखिल करने के दौरान आधार को उद्धृत करना आवश्यक है जबतक अधिनियम की धारा 139कक की उप-धारा (3) के अंतर्गज जारी किसी अधिसूचना के अनुसार विशेष रूप से छूट न दी जाए। इसलिए, या तो इलैक्ट्रानिक रूप से या मैनुयली रूप से दाखिल की जा रही विवरणी को आधार संख्या को उद्धृत करने के बिना दाखिल नहीं किया जा सकता।
4. विवरणियों जिनको एक विशेष मामले या विवरणी, जिनको उस अवधि के दौरान दाखिल किया गया जब आधार संख्या को उद्धृत किये बिना विवरणी को दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा श्रेया सेन बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में डब्ल्यू.पी.सी.एम 7444/2018 व सी.एम. आवेदन सं. 28499/2018, उस समय तक यह माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 26.09.18 की संविधान पीठ के निर्णय के बाद निरस्त थी, में दिल्ली उच्च न्यायालय दिनांक. 24.07.18 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उपलब्ध थी, में विभिन्न उच्च न्यायालयों के किसी निर्णय के आने के हिसाब से आधार संख्या को उद्धृत किये बिना 01.04.2019 से पहले दाखिल की गर्इ थी, उनको अधिनियम की धारा 139कक के प्रावधानों के अनुसार आधार को उद्धृत न करने के किसी विपरीत प्रभाव के वजह के बिना प्रसंस्करण के लिए लिया जाएगा।
5. हिंदी संस्करण का अनुसरण होना है
(राजा राजेश्वरी आर.)
अवर सचिव (आर्इटीए.II), सीबीडीटी
(एफ.नं. 225/75/2019-आर्इटीए.II)
निम्न को प्रति :
1. एफएम हेतु पीएस/एफएम हेतु ओएसडी/एमओएस (एफ) हेतु पीएस/एमओएस (एफ) हेतु ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) हेतु पीएस/ओएसडी
3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व समस्त सदस्य, सीबीडीटी
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक
5. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
7. एडीजी-4 (पद्धति) आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए
8. irsofficersonline पर अपलोडिंग के लिए अपर आयकर आयुक्त (डाटा बेस प्रकोष्ठ)
(राजा राजेश्वरी आर.)
अवर सचिव (आर्इटीए.II), सीबीडीटी

