आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 13/2017

परिपत्र की तिथि

11/04/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/04/2017

परिपत्र सं. 13/2017

परिपत्र सं. 13/2017

 

एफ.नं. 500/07/2017-एफटी व टीआर-V

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

विदेशी कर व कर अनुसंधान-II

एफटी एंड टीआर-V प्रभाग

 

नर्इ दिल्ली, दिनांक 11.04. 2017

विषय : एक भारतीय बैंक में एनआरर्इ (अनिवासी विदेशी) खाते में पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले अनिवासी नाविक के लिए भारत में आयकर की देयता से संबंधित स्पष्टीकरण

 

बोर्ड को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं कि विदेशी जहाजों पर सवार भारत से बाहर दी जा गर्इ सेवाओं के लिए गैर-निवासी नाविक द्वारा वेतन के रूप में आय इस कारण से भारत में कर के अंतर्गत की जा रही है कि नाविक द्वारा भारत में एनआरर्इ बैंक खाते में नाविक द्वारा वेतन प्राप्त किया गया है।

2. बोर्ड में मामले की जांच की गर्इ है। आयकर अधिनियम की धारा 5(2) को मुहैया कराया गया है कि केवल अनिवासी की ऐसी आय ही भारत में कर के अंतर्गत लार्इ जाएगी जो भारत में प्राप्त की गर्इ है या प्राप्त की गर्इ समझी गर्इ हो। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेशी जहाज पर भारत के बाहर दी गर्इ सेवाओं के लिए एक अनिवासी नाविक को दिया गया वेतन कुल आय में केवल इसलिए ही शामिल नहीं होगा क्योंकि वह आय नाविक द्वारा भारत के बैंक में एनआरर्इ खाते में जमा की गर्इ है।

 

(सुभाष जंगाला)

अवर सचिव (एफटीएंडटीआर-V)

 

सेवा में,

(क) अध्यक्ष, सदस्य और सीबीडीटी में अन्य समस्त अधिकारी

(ख) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक अपने प्रभारों/क्षेत्रों में सभी अधिकारियों के ध्यान लाने के अनुरोध के साथ

(ग) आयुक्त (मीडिया व तकनीकी नीति) और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी,

(घ) अतिरिक्त आयकर महानिदेशक (पीआर, पीपी व ओएल)

(ड़) सीबीडीटी का आर्इटीसीसी प्रभाग (3 प्रतियां)

(च) विभाग की वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए एडीजी (पद्धति)-IV

(छ) आर्इआरएस अधिकारीयों की वेबसार्इट पर अपलोडिंग के लिए डाटा बेस प्रकोष्ठ

(ज) हिन्दी अनुवाद के लिए राजस्व विभाग का हिन्दी प्रकोष्ठ

(झ) गार्ड फाइल

 

(सुभाष जंगाला)

अवर सचिव (एफटीएंडटीआर-V)