आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 04/2016

परिपत्र की तिथि

29/02/2016

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/02/2016

परिपत्र सं. 04/2016

परिपत्र सं. 04/2016

 

एफ. नं. 275/07/2016-आर्इटी (ख)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

 

नर्इ दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी, 2016

 

विषय : प्रसारण के लिए सामग्री अथवा कार्यक्रम की प्रस्तुति हेतु प्रसारणकर्ता अथवा टेलीविजन चैनलों द्वारा भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)

 

संचार/प्रसारण के लिए सामग्री अथवा कार्यक्रम की प्रस्तुति हेतु प्रसारणकर्ता/प्रसारकों द्वारा किए गए भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधानों की प्रयोज्यता का मुद्दा इस संबंध में प्राप्त प्रतिनिधियों को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जांचा गया है।

2. यह अवलोकन किया गया है कि मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हुआ है कि सामग्री/कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए प्रोडक्शन हाउस को प्रसारणकर्ता/प्रसारकों द्वारा किया गया भुगतान 'पेशेवर अथवा तकनीकी सेवाओं' के लिए अनुबंध अथवा 'कार्य अनुबंध' के अंतर्गत भुगतान है तथा, इसलिए, आयकर अधिनियम 1961 (द एक्ट) की धारा 194ग अथवा 194ञ के अंतर्गत टीडीएस के लिए उत्तरदायी है।

3. सामग्री की प्रस्तुति के लिए अनुबंध पर टीडीएस के प्रासंगिक प्रावधान को लागू करने के दौरान, (i) प्रसारणकर्ता/प्रसारक की विशिष्टता के अनुसार सामग्री/कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए भुगतान (ii) प्रोडक्शन हाउस द्वारा पहले से प्रस्तुत सामग्री के प्रसारक/प्रसारण के अधिग्रहण के लिए भुगतान के बीच एक अंतर किया जाना है।

4. प्रथम स्थिति में जहां सामग्री प्रसारणकर्ता/प्रसारक द्वारा उपलब्ध कराए गए विनिर्देशनों के अनुसार प्रस्तुत होता है तथा सामग्री/कार्यक्रम के कॉपीराइट प्रसारणकर्ता/प्रसारक को भी स्थानांतरित किया जाता है तो एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा अनुबंध अधिनियम की धारा 194ग में तथा इसलिए उस धारा के अंतर्गत टीडीएस के अनुसार शब्द 'कार्य' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से धारा 194ग हेतु स्पष्टीकरण के वाक्यांश ivख में दिए गए 'कार्य' की परिभाषा से स्पष्ट होती है तथा इसे परिपत्र सं. 715 दिनांक 8.8.1995 की प्रश्न सं. 3 के मार्फत भी स्पष्ट किया गया है।

5. हालांकि, यदि जहां प्रसारणकर्ता/प्रसारक प्रोडक्शन हाउस द्वारा पहले से प्रस्तुत सामग्री के प्रसारण/प्रसारक अधिकारों को ही प्राप्त करता है तो धारा 194ग की उप-धारा (1) में आपेक्षितानुसार 'किसी कार्य सम्पादन' के लिए कोर्इ अनुबंध नहीं है। इसलिए, ऐसे भुगतान धारा 194ग के अंतर्गत टीडीएस के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हालांकि, इस प्रकार का भुगतान अधिनियम के अध्याय XVII-ग के अंतर्गत अन्य धाराओं के अंतर्गत टीडीएस के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

 

हिन्दी संस्करण अनुसरित है

 

(संदीप सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

 

निम्न को प्रति :

  1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा समस्त सदस्य

  2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में समस्त संयुक्त सचिव तथा आयुक्त

  3. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.)

  4. अपर महानिदेशक (वसूली) तथा (पीआर, पीपी एवं ओएल)

  5. संबधित पोर्टल पर निर्देशों को चस्पा करने के लिए वेबमैनेजर irsofficersonline.gov.in तथा incometaxindia.gov.in

  6. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय (30 प्रतियां)

  7. गार्ड फाइल

 

(संदीप सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार