आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

920E-

अधिसूचना तिथि

20/09/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/09/2001

अधिसूचना: का. आ. 920(अ) जारी करने की तारीख: 20/9/2001

                        

अधिसूचना: SO920 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 920 (अ), दिनांक 20 सितम्बर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 96 (ई), खंड (ख) (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के 43 के तहत जारी 11 फ़रवरी, 19992, दिनांक ) 1961 की केन्द्र सरकार ने कैंसर संस्थान (WIA) ट्रस्ट, पूर्व नहर द्वारा, चेन्नई, तमिलनाडु में कैंसर संस्थान के जनरल वार्ड में गरीब कैंसर मरीजों को मुफ्त भोजन और कैंसर रोधी दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए, सीरियल नंबर 9 में निर्दिष्ट किया था बैंक रोड, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में गांधी नगर, अड्यार, चेन्नई -600 020,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
राष्ट्रीय समिति है जबकि और कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 1M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या कैंसर संस्थान (WIA) ट्रस्ट, पूर्व नहर बैंक रोड, गांधी नगर से बाहर किया जा रहा है जो चेन्नई, तमिलनाडु, में कैंसर संस्थान के जनरल वार्ड में गरीब कैंसर मरीजों को मुफ्त भोजन और कैंसर रोधी दवाओं को उपलब्ध कराने की परियोजना, रुपए कॉरपस फंड के रूप में छह करोड़ पचास लाख रुपए की अनुमानित लागत से अड्यार, चेन्नई -600 020, केवल, आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 291/2001/F.No. NC-83/2001]