आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

919

अधिसूचना तिथि

19/03/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/03/1996

अधिसूचना: का. आ. 919 जारी करने की तारीख: 19/3/1996

                        

अधिसूचना: SO919
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/3/1996
आयकर अधिनियम (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा मूल्यांकन वर्षों के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, कन्नानूर, सूचना देता है 1990-91 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1992-93 के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी या इस तरह के संचय पूर्ण और विशेष रूप से करने के लिए कहा खंड (23) द्वारा संशोधित रूप में उप वर्गों (2) के प्रावधानों और (3) धारा 11 के साथ अनुरूप, आवेदन के लिए यह जमा यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं;
(Ii) निर्धारिती निवेश या आभूषण, फर्नीचर या किसी के लिए उक्त खंड (23) को तीसरे परंतुक के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा और अपने धन जमा नहीं करेंगे अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले साल इस अवधि के दौरान;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 10016/F.No. 196/21/95-ITA-I