अधिसूचना: का. आ. 910(अ) जारी करने की तारीख: 20/9/2001
अधिसूचना सं.
910E-
अधिसूचना तिथि
20/09/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/09/2001
अधिसूचना: SO910 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 910 (अ), दिनांक 20 सितम्बर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 180 (ई), खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (43 के तहत जारी 10 मार्च 1997, दिनांक 1961) की केन्द्रीय सरकार के सीरियल नंबर 19 में निर्दिष्ट किया था, निर्माण, फर्नीचर, उपकरणों / सामग्री और लड़कियों, प्राथमिक स्कूल, कोरा चंडीगढ़, Madyamgram, Hridayapur, 24 परगना में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और स्वास्थ्य क्लिनिक के लिए घर को चलाने के लिए, प्रणव कन्या संघ, पीओ Hridayapur, पिन-743 204, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, आगे अधिसूचना बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1997-1998 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में नहीं तो 215 (ई), आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 16 मार्च 1998, दिनांक;
जबकि उक्त परियोजना या योजना पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या प्रणव कन्या द्वारा किया जा रहा है जो कोरा चंडीगढ़, Madyamgram, Hridayapur, 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पर लड़कियां, प्राथमिक स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और स्वास्थ्य क्लिनिक के लिए निर्माण, फर्नीचर, उपकरणों / सामग्री और घर के चलने की परियोजना संघा, मूल्यांकन वर्ष 2002 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, केवल सात हजार चवालीस लाख साठ रुपए की अनुमानित लागत से पीओ Hridayapur, पिन 743204, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, -2003.
[सं 281/2001/F.No. NC-83/2001]

