आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

9/2005

परिपत्र की तिथि

30/11/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/11/2005

परिपत्र: सं 9/2005, 30-11-2005 दिनांकित
आयकर की धारा 192 के तहत वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान वेतन से आयकर कटौती
1961 अधिनियम
परिपत्र सं:. 9/2005, 30-11-2005 को अपील

 संदर्भ 2004/06/12 सर्कुलर नं 6/2004 के लिए आमंत्रित किया है जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरें 2004-2005, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है और आयकर अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों बताते हैं. प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और सूचनाएं आयकर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं विभाग

www.incometaxindia.gov.in.

प्र.20. 2005 वित्त अधिनियम
                   
वित्त अधिनियम, 2005 के अनुसार, आयकर वित्तीय वर्ष के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत कटौती करने की आवश्यकता है 2005-2006 (यानी   निम्न दरों पर आकलन Year2006-2007):

                            आयकर की दरों

{0}ए){/0}    कर की सामान्य दर:
                           
             1 कुल आय शून्य नहीं करता है
            रू 1 से अधिक, 00,000 / -.

             प्र.20. कुल आय का 10 फीसदी से अधिक है, जहां
             Rs.1, 00,000, लेकिन अधिक नहीं है राशि है जिसके द्वारा
             Rs.1, 50,000 / -. कुल आय से अधिक
Rs.1, 00,000 / -

             (3) कुल आय 5 रुपये से अधिक है, 000 / - प्लस 20
             Rs.1, 50,000 / - का प्रतिशत लेकिन अधिक नहीं है
             2 रुपए, 50,000 / -. राशि है जिसके द्वारा
                                                      कुल आय से अधिक
                                                      Rs.1, 50,000 / -.

             (4) कुल आय 25 से अधिक है, 000 / - प्लस 30
2 रुपए, 50,000 / -. राशि का प्रतिशत जो द्वारा  
- कुल आय 2, 50000 / से अधिक है.
                                                

ख    भारत में और उम्र के पैंसठ साल से कम एक महिला, निवासी के लिए कर की दरें:
                           
            1 कुल आय शून्य नहीं करता है
            रू 1 से अधिक, 35,000 / -.

            प्र.20. कुल आय का 10 फीसदी से अधिक है, जहां
            Rs.1, 35,000, लेकिन अधिक नहीं है राशि है जिसके द्वारा
            Rs.1, 50,000 / -. कुल आय से अधिक
Rs.1, 35,000 / -

            (3) कुल आय रू 1 से अधिक है, 500 / - प्लस 20
            Rs.1, 50,000 / - का प्रतिशत लेकिन अधिक नहीं है
            2 रुपए, 50,000 / -. राशि है जिसके द्वारा
                                                      कुल आय से अधिक
                                                      Rs.1, 50,000 / -.

            (4) कुल आय Rs.21 से अधिक है, 500 / - प्लस 30
            2 रुपए, 50,000 / -. का प्रतिशत
                                                      राशि है जिसके द्वारा
कुल आय से अधिक
                                                      2 रुपए, 50,000 / -.



भारत में और वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र का एक व्यक्ति, निवासी के लिए कर की सी. दरें:
                           
            1 कुल आय शून्य नहीं करता है
            रू 1 से अधिक, 85,000 / -.

            प्र.20. कुल आय का 20 फीसदी से अधिक है, जहां
            Rs.1, 85,000, लेकिन अधिक नहीं है राशि है जिसके द्वारा
            2 रुपए, 50,000 / -. कुल आय से अधिक
Rs.1, 85,000 / -                                                         
            (3) कुल आय Rs.13 से अधिक है, 000 / - प्लस 30
            2 रुपए, 50,000 / -. का प्रतिशत
                                                      राशि है जिसके द्वारा
कुल आय से अधिक
                                                      2 रुपए, 50,000 / -.

           


आयकर पर सरचार्ज:

       इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि कुल आय दस लाख रुपये से अधिक है, जहां इस तरह के आयकर की दस प्रतिशत की दर से सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी.

             हालांकि, आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि 10 रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, 00,000 / - रु .10 से अधिक है कि आय की राशि से अधिक के अनुसार, 00,000 / - .

      ऊपर उल्लिखित किसी भी, आगे आयकर और अधिभार का दो प्रतिशत की दर से एक अतिरिक्त अधिभार (आयकर पर शिक्षा उपकर) की वृद्धि हो जाएगी, तो अधिभार की वृद्धि के रूप में आयकर की राशि.

    अधिभार और शिक्षा उपकर निवासी और अनिवासी निर्धारिती दोनों द्वारा देय हैं.


(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192: "वेतन" से स्रोत पर कर कटौती की व्यापक योजना.

             कर की गणना की विधि:
 
    3.1 सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो हर व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय पर आयकर घटा जाएगा.  आयकर ऊपर दिए और प्रत्येक भुगतान के समय में औसतन कटौती की जाएगी दरों के आधार पर गणना की जानी आवश्यक है.  या Rs.1, 35,000 / - है - या रुपये वित्तीय वर्ष के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित अनुमान के अनुसार वेतन आय, Rs.1, 00,000 / से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं है, तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता होगी. 1,85,000 / -., जैसा भी मामला हो, उम्र और कर्मचारी के लिंग पर निर्भर करता है (टैक्स की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण) अनुबंध-I में दिया जाता है.

             नियोक्ता द्वारा गैर मौद्रिक अनुलाभ पर टैक्स का भुगतान:

3.2 एक विकल्प एक कर्मचारी को दिया गैर मौद्रिक अनुलाभ पर कर का भुगतान करने के लिए नियोक्ता को दिया गया है.  नियोक्ता, उसके विकल्प में, कर्मचारी के वेतन से किसी भी टीडीएस बनाने के बिना इस तरह के अनुलाभ खुद पर कर का भुगतान कर सकते हैं.  नियोक्ता इस तरह के कर कर्मचारी को सिर वेतन के तहत आय प्रभार्य के भुगतान के समय अन्यथा घटाया यानी था जब समय पर इस तरह के टैक्स का भुगतान करना होगा.

                   जवाब आयकर की संगणना:

    उपर्युक्त पैरा 3.2 में वर्णित कर का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए 3.3, कर सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य पर, वित्तीय वर्ष के लिए बल में दर के आधार पर गणना आयकर की औसत से निर्धारित किया जा रहा है , नियोक्ता द्वारा खुद को भुगतान किया गया है जो कर के लिए अनुलाभ का मूल्य भी शामिल है.


उदाहरण:
सभी अनुलाभ का वर्ष समावेशी के लिए उम्र के पैंसठ साल से कम एक पुरुष कर्मचारी की सिर 'वेतन' के तहत आय प्रभार्य 2 रुपए है कि मान लीजिए, 40,000 / -, जिसमें से 40, 000 / - खाते पर है गैर मौद्रिक अनुलाभ और नियोक्ता के ऊपर पैरा 3.2 में चर्चा प्रावधानों के अनुसार ऐसे अनुलाभ पर कर का भुगतान करने के लिए चुनता है.


उपाय:
सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य
रुपये: सभी अनुलाभ के समावेशी.  2]40]000

रुपये: कुल वेतन पर टैक्स.    23,000

टैक्स की औसत दर [(23,000 / 2,40,000) एक्स 100]: 9.58%

टैक्स 40 रुपए पर देय, 000 / -
(40,000 से 9.58%): Rs.   3,833

प्रत्येक माह जमा किया जाना आवश्यक राशि: रु.  ३१९
(3,833 / 12)

ताकि नियोक्ता द्वारा भुगतान कर कर्मचारी के वेतन से बनाया टीडीएस होना समझा जाएगा.

             एक से अधिक नियोक्ता से वेतन:

3.4 उप - धारा (2) खंड के एक व्यक्ति को एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या जहां स्थितियों से 192 सौदों के लिए एक और एक नियोक्ता से बदल गया है.   यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है.  कर्मचारी अब कारण या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित सिर "वेतन" के अंतर्गत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता.   वर्तमान / चुना नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.

वेतन बकाया या अग्रिम भुगतान जब राहत:

    3.5 निर्धारिती, एक कंपनी, सहकारी सोसायटी में एक सरकारी कर्मचारी या एक कर्मचारी होने, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगठन या शरीर उप - धारा के तहत राहत पाने का हकदार है जहां खंड 192 की उपधारा (2) के तहत (1) की धारा 89 की, वह पैरा (3.1) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, फार्म सं में ऐसे विवरण को प्रस्तुत कर सकते हैं  10E विधिवत उसके द्वारा सत्यापित, और पूर्वोक्त रूप में जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के ब्यौरे के आधार पर राहत की गणना और ऊपर पैरा के तहत कटौती (3.1) बनाने में खाते में एक ही उठाएगा इस के बाद.  

     स्पष्टीकरण: - इस प्रयोजन के लिए "विश्वविद्यालय का मतलब है एक विश्वविद्यालय स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत शामिल किया है, और विश्वविद्यालय होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए.

             पर्चा 12C में करदाता द्वारा घोषणा की प्रस्तुत

खंड 192 में से 3.6 (i) उप - धारा (2 बी) "वेतन" के अलावा अन्य किसी भी सिर के नीचे और निर्धारित प्रपत्र No.12C (अनुबंध द्वितीय) में स्रोत उस पर कटौती की किसी भी टैक्स की आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है.(कोई रूप. 12C के बाद आयकर नियम से हटा दिया गया है. हालांकि, ब्यौरे अब ठीक से फार्म 12C के रूप में एक ही तरीके से करदाता द्वारा सत्यापित है जो एक साधारण बयान में प्रस्तुत किया जा सकता है.)

(Ii) ऐसी आय एक ही वित्तीय वर्ष के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान नहीं होना चाहिए.   किसी भी अगर (डीडीओ) कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खाते में सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत, यदि कोई हो, ऐसी आय से स्रोत पर काटा गया, इस तरह के अन्य आय और कर लेते हैं, और नुकसान होगा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत कर छूट. हालांकि, इस उपधारा के किसी भी मामले में राशि नीचे सिर "वेतन" के तहत आय से (सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान को ध्यान में रखा गया है जहां को छोड़कर) कर छूट को कम करने का असर नहीं होगा अन्य आय और कर कटौती की उस 'के खाते में नहीं लिया गया था कि अगर इतना घटाया होगा. दूसरे शब्दों में, डीडीओ के खाते में ही कटौती की जा के लिए कुल कर की राशि बाहर काम करने के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय" और कोई अन्य सिर के तहत किसी भी हानि (नकारात्मक आय) ले जा सकते हैं.  खाते में हाउस प्रॉपर्टी से नुकसान लेने हालांकि, डीडीओ निर्धारिती ऊपर उल्लेख घोषणा फ़ाइलें और हाउस प्रॉपर्टी से इस तरह के नुकसान की गणना के सिवा encloses यह सुनिश्चित करेगा कि.

      (Iii) उप - धारा (2 सी) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति जिसे इस तरह के भुगतान के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण विवरण देते हुए एक बयान दिया है करने के लिए व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा कि नीचे देता है उसे उपलब्ध कराई वेतन और फार्म नहीं में उसके मूल्य का. 12BA. (अनुबंध-III).फॉर्म संख्या पत्र के साथ 12BA नहीं. 16, नियोक्ता द्वारा जारी किए गए, के रूप में प्रासंगिक वर्ष के लिए आय की वापसी के साथ ही कर्मचारी द्वारा दायर किए जाने की आवश्यकता है.

हाउस प्रॉपर्टी से आय की गणना के लिए उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती के दावे के लिए स्थितियां

 एक स्वयं के कब्जे आवासीय घर के सम्मान में हाउस प्रॉपर्टी से सिर `आय 'के तहत आय / हानि की गणना के प्रयोजन के लिए 3.7 (मैं), 30 के एक सामान्य कटौती, 000 / - उधार पूंजी पर ब्याज के संबंध में स्वीकार्य है. हालांकि, 1 की अधिकतम सीमा को ब्याज के कारण कटौती, 50,000 / - जैसे ऋण आवासीय घर और आवासीय का निर्माण या अधिग्रहण के निर्माण या प्राप्त करने के लिए 1.4.1999 को या उसके बाद लिया गया है अगर उपलब्ध है इस तरह के ऋण के बाहर इकाई पूंजी उधार लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन साल के भीतर पूरा हो चुका है. इस तरह के उच्च कटौती मरम्मत या एक मौजूदा आवासीय घर के नवीकरण के प्रयोजनों के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के संबंध में स्वीकार्य नहीं है. Rs.1 तक ब्याज के संबंध में उच्च कटौती का दावा करने के लिए, 50,000 / -, कर्मचारी व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसे कोई रुचि उद्देश्य के लिए इस तरह के कर्मचारी द्वारा देय ब्याज की राशि का उल्लेख, उधार पूंजी पर देय है निर्माण या आवासीय घर के या एक नए ऋण के रूप में चुकाया जाना बना रहता है, जो उधार पूंजी का एक हिस्सा या पूरी के रूपांतरण के लिए अधिग्रहण की.

  3.7 (द्वितीय) Rs.1 की ब्याज की ऊंची कटौती का लाभ उठाने के लिए आवश्यक आवश्यक शर्तों, 50,000 / - पूंजी की राशि 1999/04/01 पर या के बाद उधार गया होगा और आवासीय घर के अधिग्रहण या निर्माण कार्य पूरा हो गया होगा कि कर रहे हैं पूंजी उधार लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन साल के भीतर.  निर्माण के प्रारंभ होने की तिथि के बारे में कोई शर्त नहीं है. नतीजतन, आवासीय घर के निर्माण पूंजी उधार लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से उच्च कटौती संबंध में उपलब्ध हो जाएगा, जब तक कि इसके निर्माण / अधिग्रहण तीन साल के भीतर पूरा हो गया है, के रूप में 1999/01/04 से पहले शुरू किया लेकिन हो सकता था राजधानी के 1.4.1999 के बाद उधार लिया.   यह भी पूरी तरह से 1999/01/04 पर या के बाद उधार पूंजी द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा आवासीय इकाई के निर्माण / अधिग्रहण के बारे में कोई शर्त यह है कि वहाँ का उल्लेख किया जा सकता है.1999/04/01 से पहले लिया ऋण 000 / केवल 30 के लिए ब्याज की कटौती ले जाएगा. हालांकि, किसी भी मामले में उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती की कुल राशि रू 1 से अधिक नहीं होगी, 50,000 / - एक साल में.

             अतिरिक्त या कटौती की कमी के लिए Adjustement:

  3.8 उप - धारा के प्रावधानों (3) की धारा 192 के deductor कि वित्तीय वर्ष के भीतर ही उस कर्मचारी के लिए बाद में कटौती में, पहले से ही वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स की कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए अनुमति देते हैं.

शेष राशि के तहत भविष्य निधि और पेंशन फंड के भुगतान पर टीडीएस:

 3.9 किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, मामलों में जहां उप नियम (1) चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 के अधिनियम लागू होने के कारण एक कर्मचारी को संचित राशि का भुगतान किया जाता है जब समय में, चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती उधर से बनाते हैं.

  एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी को भुगतान किया जाता है कहां 3.10, तो भुगतान की गई राशि पर टैक्स नियम में प्रदान की हद तक कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के 6.

             विदेशी मुद्रा में भुगतान वेतन:

            विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए 3.11, ऐसे वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.


(4)कर और अपने कर्तव्यों की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों:
          

4.1   अधिनियम की धारा 204 के खंड (मैं) की धारा 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" नियोक्ता खुद का मतलब है या के तहत नियोक्ता एक कंपनी है, तो तत्संबंधी प्रधान अधिकारी सहित कंपनी ही.

                 4,2   पैरा 6 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की वेतन यू / एस 192 से काट दिया जाना चाहिए.

             कम दर पर कर की कटौती:

     4.3   मूल्यांकन अधिकारी कर दाता की कुल आय किसी भी कम दर या पर आयकर की कटौती को सही ठहराते संतुष्ट है कि अगर धारा 197, उसका निर्धारण अधिकारी को फार्म .13 में एक आवेदन पत्र बनाने के लिए कर दाता सक्षम बनाता है, और आयकर की कोई कटौती नहीं, वह स्रोत पर कर की कटौती करते हुए आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि प्रभाव के लिए एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.  कर्मचारी द्वारा दी गई इस तरह के एक प्रमाण पत्र के अभाव में, नियोक्ता सामान्य दरों पर देय वेतन पर आयकर घटा चाहिए: (. 1974/10/28 सर्कुलर नं 147)
            
             टैक्स कटौती के जमा:

    4.4   खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 या धारा 192 (1 ए) के तहत कर्मचारी की ओर से गैर मौद्रिक अनुलाभ पर कर के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति, तो या काट कर इतनी राशि का भुगतान करेगा मामले के सामने केन्द्र सरकार की ऋण (आयकर नियम के ख़बरदार नियम 30, 1962) के लिए, हो सकता है, के रूप में कहा गैर मौद्रिक अनुलाभ पर गणना की थी.  द्वारा, या, सरकार की ओर से किए गए कटौती के मामले में भुगतान कर कटौती के ही दिन पर बनाया जाना है.  अन्य मामलों में, भुगतान कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए.

             जमा टैक्स कटौती करने में विफलता के लिए पेनल्टी:

    एक व्यक्ति स्रोत पर पूरे या कर के किसी भी भाग घटा, या, कटौती के बाद में विफल रहता है 4.5, तो निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार की साख को पूरा या कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उत्तरदायी होगा धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति प्रतिवर्ष से प्रभावी प्रति बारह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है  इस तरह के कर कर वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर 2003/09/08.  धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है.  इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 3 महीने और 7 के बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है साल, और ठीक से.

             टैक्स कटौती के लिए प्रमाण पत्र की प्रस्तुत:

     4.6 अनुभाग 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि प्रभाव के लिए भुगतानकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.  आमतौर पर "टीडीएस प्रमाणपत्र" नामक यह प्रमाण पत्र, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है.  यहां तक ​​कि पेंशन के भुगतान की समय पर कर की कटौती के बैंकों में इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक हैं.   की दशा में
(पेंशन सहित) वेतन आय प्राप्त कर्मचारियों, प्रमाण पत्र प्रपत्र सं .16 में जारी किया जाना है. हालांकि, भारत में निवासी है और जिनकी आय वेतन से, मानक कटौती, 1 से अधिक नहीं है की अनुमति से पहले, 50,000 / जो एक कर्मचारी के मामले में - कर की कटौती का प्रमाण पत्र फार्म सं 16AA (में जारी किया जाएगा नमूना) अनुबंध-IV के रूप में संलग्न 16AA के रूप में.यह, हालांकि, स्रोत पर मामला टैक्स में टीडीएस सर्टिफिकेट (फॉर्म 16 या फार्म 16AA) जारी करने का कोई दायित्व नहीं छूट और कटौती के दावों की हैसियत से कटौती की जाती / घटाया नहीं है कि स्पष्ट किया जाता है. खंड 192, एक कर्मचारी को दिया वेतन के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी के अनुसार इस तरह के आय यानी, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर रखा गया है.  इस तरह के ब्यौरे के प्रपत्र और तरीके से नियम 26A, प्रपत्र 12BA, फॉर्म 16 और आयकर नियमों के फार्म 16AA में निर्धारित कर रहे हैं.

अनुलाभ की प्रकृति और मूल्य के संबंध में जानकारी फार्म में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है. Rs.1, 50,000 / ऊपर वेतन के मामले में 12BA -. अन्य मामलों में, जानकारी फार्म 16 ही में नियोक्ता द्वारा प्रदान करना होगा.  या तो मामले में, प्रपत्र 12BA या स्वयं के द्वारा फार्म 16 के साथ फार्म 16 प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए होगा.
 
  पारस 3.2 और 3.3 में चर्चा प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की ओर से अनुलाभ पर कर का भुगतान किया गया है, जो एक नियोक्ता, कर केन्द्र सरकार को भुगतान किया है और राशि का उल्लेख किया गया है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र का सवाल कर्मचारी को प्रस्तुत करेगा तो, कर भुगतान किया गया है, जिस पर दर और संशोधन फार्म 16 में कुछ अन्य विवरण का भुगतान किया. 

कर्मचारी के लिए प्रदान की परिलब्धियों के मूल्य दिखा एक बयान प्रस्तुत करने के लिए धारा 192 (2 सी) के तहत नियोक्ता पर डाली दायित्व कानून और मूल्यांकन फंसाया उसके अधीन के नियमों के अनुसार छुट्टी होने की उम्मीद है जो नियोक्ता की एक गंभीर जिम्मेदारी है.   अपेक्षित जानकारी के किसी भी झूठी जानकारी, गढ़े प्रलेखन या दमन इसलिए कानून के तहत प्रदान परिणामों आवश्यक होगा. फार्म no.12BA में प्रमाण पत्र और कोई रूप. 16 में हर साल 30 अप्रैल तक यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह के भीतर कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किए जा रहे हैं.   वह संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है अनुभाग 203 से आवश्यक के रूप में, वह अनुभाग 272A, / 100 रुपए किया जाएगा जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा - हर दिन के लिए जिसके दौरान विफलता जारी है.

             अनिवार्य पैन और टैन का हवाला देते हुए:

      4.7 आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह (प्राप्त और कर कटौती खाता संख्या उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य हैटैन) चालान में, टीडीएस प्रमाण पत्र, रिटर्न आदि  इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र No.497 (F.No.275/118/87-IT (बी) 1987/09/10 दिनांकित) में उपलब्ध हैं. एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह, खंड 272BB तहत, दंड के माध्यम से, दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.  इसी तरह, धारा 139 क (5 ब) के अनुसार, यह व्यक्ति जिसका आयकर यू / एस 192 (-2), प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर यू / एस 203 सुसज्जित बयान में काट लिया गया है से व्यक्ति का पैन उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए अनिवार्य है और सभी रिटर्न तैयार करने और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार वितरित.


             टीडीएस की वार्षिक रिटर्न:

      4.8.   आयकर अधिनियम की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार, हर कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी, के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पठित हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर निजी नियोक्ता और "वेतन" से, धारा 192 के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, द्वारा, तैयार करने और वितरित करेगा वित्तीय वर्ष के बाद 30 जून, नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को कर की कटौती की वार्षिक वापसी.अब यह सरकार के सभी कार्यालयों और केवल अधिसूचित अधिसूचना सं के रूप में तो 974 "स्रोत स्कीम, 2003 में टैक्स कटौती के रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग" के अनुसार कंप्यूटर मीडिया पर टीडीएस की वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है (ई) 2003/08/26 दिनांकित. (अनुबंध-V).तदनुसार, वार्षिक टीडीएस, 2006/06/30 द्वारा दायर किए जाने की आवश्यकता होगी, जो वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए वापसी टीआईएन सुविधा केन्द्रों में से किसी में केवल ई टीडीएस मध्यस्थ के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सरकार कटौती करने से दायर की जाएगी, जिनमें से ब्यौरे www.incometaxindia.gov.in पर और http://tin.nsdl.com पर उपलब्ध हैं. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए - एक व्यक्ति की वजह से समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, / 100 रुपए किया जाएगा जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. हालांकि, इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी.

       4.9.   निर्धारित कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर दायर एक वापसी अनुभाग 206 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए एक वापसी हो समझा जाएगा, और किसी भी किसी भी के सबूत के रूप में, मूल के उत्पादन के आगे सबूत के बिना, इस आधार पर आगे बढ़ने में स्वीकार्य होगी मूल की सामग्री.


             टीडीएस की जमा के लिए चालान:

      4.10. केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय, यह आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान चालान नहीं है.ITNS-281.स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.

             पेंशन से होने वाली आय पर टीडीएस:

      4.11.   वे वेतन आय पर लागू होते हैं के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के मामले में, इस परिपत्र में समाहित निर्देश एक ही तरीके से लागू नहीं होगी.  पेंशनरों के बैंकों के लिए प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत यदि आदि जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी के लिए योगदान के कारण धारा 80 सी के तहत पेंशन की राशि में से कटौती, अनुमति दी जा सकती है.  डीजीबीए: इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) No.7/CDR/1992 (संदर्भ सीओ ख़बरदार जीए (एनबीएस) नहीं .60/GA.64 (11CVL) -/92) इन निर्देशों को पेंशन का भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है जो बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए, 27 अप्रैल 1992 दिनांकित, और.  इसके अलावा बैंकों की सभी शाखाओं यू / एस 203 पेंशनरों को भी मुहैया सीबीडीटी परिपत्र नहीं करने के लिए फॉर्म 16 में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य कर रहे हैं. 761 13.1.98 दिनांकित.
             महत्वपूर्ण परिपत्र:

    4.12.   गैर निवासियों भारत में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त कर रहे हैं और किसी भी वापसी में वह पहले से ही भारत छोड़ दिया है के बाद कर्मचारी की वजह से हो जाता है और मूल्यांकन के आदेश पारित कर रहे हैं समय, धन की वापसी से भारत में कोई बैंक खाता है तो करों, नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है कहां 1995/07/11 सर्कुलर नं 707: कर यह द्वारा वहन किया गया है के रूप में नियोक्ता के लिए जारी किया जा सकता है.



     4.13.   वे क्रेडिट किताब समायोजन और उसमें दी गई है इस तरह के समायोजन की तिथि के अनुसार आयकर विभाग को प्रभावित किया गया है संकेत मिलता है कि अगर किताब समायोजन से भुगतान कर रहे हैं, जो केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा जारी टीडीएस प्रमाण पत्र, आकलन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए.  ऐसे मामलों में, आकलन अधिकारी चालान संख्या, आदि सरकार के खाते में भुगतान की तारीखों की तरह विवरण पर जोर नहीं हो सकता है, लेकिन वे किसी भी मामले में उन्हें पहले उत्पादित प्रमाण पत्र की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए: 27.12 सर्कुलर नं 747. 1996.

4.14 स्रोत पर कटौती करों से अधिक deductor द्वारा किए गए भुगतान की वापसी, 1980/10/21 दिनांकित ख़बरदार सर्कुलर नंबर 285 के लिए निर्धारित एक विशिष्ट प्रक्रिया है.
    अनिवासियों के संबंध में 4.15, भारत में दी गई सेवाओं के लिए भुगतान वेतन भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा. यह विशेष रूप से शेष अवधि के लिए देय या पहले या भारत में सेवा से सफल रहा और रोजगार की सेवा अनुबंध का हिस्सा है है, जो दोनों की अवधि को छोड़ किसी भी वेतन भी भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है.

            


1 अप्रैल 2005 से प्रभावी टीडीएस रिटर्न और तिमाही बयानों के लिए नई प्रक्रिया:

4.16. क) वेतन आय के मामले में टैक्स (नियोक्ता की कटौती व्यक्ति), विधिवत सत्यापित 30 वें पर जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए त्रैमासिक विवरण दाखिल करने के लिए आवश्यक है, आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या एम / एस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के लिए. ये बयान 15 अक्तूबर, वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों और पर या इससे पहले 15 जून के संबंध में 15 जनवरी, जुलाई या 15 वें से पहले दायर किया जाना आवश्यक है   वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के बाद.
 ख) त्रैमासिक बयान केवल आयकर नियम, 1962 के नियम 31 ए के अनुसार कंप्यूटर मीडिया पर दायर किया जाता है. त्रैमासिक विवरण के दाखिल करने में विफलता के मामले में, कर की कटौती व्यक्ति अनुभाग 272A डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपए का (2) (कश्मीर) के तहत एक दंड के लिए उत्तरदायी होगा. ये त्रैमासिक विवरण अनिवार्य कर deductor की कर कटौती खाता संख्या (टैन) और जिसका टैक्स काट लिया गया है कर्मचारियों की स्थायी खाता संख्या (पैन) के हवाले से की आवश्यकता होती है. इसलिए, सभी आरेखण और अभी तक टैन प्राप्त नहीं किया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों / विभागों, का संवितरण अधिकारी, तुरंत के लिए आवेदन और तन प्राप्त करना होगा. इसी तरह, (अनिवासी कर्मचारियों सहित) सभी कर्मचारियों को जिनकी आय से टैक्स पैन प्राप्त करने के लिए सलाह दी जा सकती काटी जाती है, पहले से ही प्राप्त है, और कर कटौती के लिए अन्यथा ऋण के रूप में, सही ढंग से एक ही बोली के लिए नहीं तो नहीं दिया जा सकता . 10 रुपये की धारा 272B के तहत जुर्माना, 000 / - जानबूझकर एक झूठी पैन की सूचना के लिए निर्धारित किया गया है.




प्र.5. सिर "वेतन" के तहत आय के आकलन
                    


        सिर "वेतन" के तहत 5.1 आय प्रभार्य.

 (1) निम्न आय सिर "वेतन" के तहत आय कर के दायरे में होगी:

                    (एक) एक नियोक्ता से होने के कारण किसी भी वेतन या एक पूर्व
                        पिछले एक साल में एक निर्धारिती को नियोक्ता,
                        चाहे भुगतान किया है या नहीं;
                                                                    
                    (ख) किसी भी वेतन में भुगतान किया है या उसे करने की अनुमति दी
                        पिछले साल से या एक नियोक्ता की ओर से या
                        एक पूर्व नियोक्ता हालांकि कारण या यह पहले नहीं
                        उसकी वजह बन गया.
                                                                    
                    (ग) वेतन के किसी भी बकाया भुगतान या में उसे करने की अनुमति दी
                        द्वारा या किसी की ओर से पिछले वर्ष
                        नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता, यदि चार्ज नहीं
                        किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने के लिए.
                                                                    
                    (2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन के कारण हो जाता है जब अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन यह व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है, जहां .   कारण, कहा जाता है, या द्वारा प्राप्त भी नाम से कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, फर्म से एक फर्म के एक भागीदार "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा.
           
             वेतन की परिभाषा:

(3) "वेतन" मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा, वेतन का अग्रिम, वार्षिकी या पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि छोड़ के नकदीकरण के संबंध में भुगतान शामिल  यह भी कहा कि यह आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है हद तक किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में वार्षिक वृद्धि भी शामिल है. ब्याज के साथ कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक में एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान, पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय में शामिल किया जाएगा. अधिसूचित अधिसूचना सं एफ एन 2003/12/22 दिनांकित 5/7/2003- ईसीबी और पीआर के रूप में नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में केन्द्र सरकार द्वारा की गई किसी भी योगदान (अनुबंध-VA के रूप में प्रतिलिपि संलग्न) और धारा 80CCD में करने के लिए भेजा (इस परिपत्र के पैरा 5.4 (ई)) भी वेतन आय में शामिल किया जाएगा.   वेतन में शामिल अन्य मदों, वेतन और अनुलाभ के एवज में मुनाफे में आयकर अधिनियम की धारा 17 में वर्णित हैं.  वेतन के एवज में अवधि लाभ की गुंजाइश तो के रूप में योगदान पर ब्याज या इस तरह की नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित एक मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि शामिल करने के लिए नहीं संशोधन किया गया है.  इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी धारा 10 के खंड (10D) में उसे सौंपे अर्थ होगा.   यह वेतन पेंशन भी शामिल है, के बाद से स्रोत पर कर अन्यथा के लिए कहा जाता है, तो भी पेंशन से कटौती करना होगा, कि उल्लेख किया जा सकता.  हालांकि, कोई कर इस परिपत्र के पैरा 5.2 के खंड (3) के रूप में समझाया पेंशन के रूपान्तरित भाग से काट किया जाना आवश्यक है.

 (4) की धारा 17 शब्द "वेतन", "विशेषाधिकार" और "वेतन के एवज में मुनाफे" को परिभाषित करता है.
           
दस्तूरी में शामिल हैं:
  
  1. किराया मुक्त आवास का मूल्य उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई;
  2. उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;
  3. कोई लाभ या सुविधा दी जाती है या निम्न में से किसी मामले में नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई का मूल्य:
  
  1. इस तरह कंपनी के एक निदेशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
  
  1. कंपनी में एक बड़ा हित है, जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
  2. (I) और (ख) के ऊपर कवर और जिनकी आय सिर वेतन के तहत (से कारण या भुगतान या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा की अनुमति दी है), के अनन्य नहीं है जो एक कर्मचारी के लिए (एक कंपनी सहित) एक नियोक्ता द्वारा मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान की नहीं सभी लाभ और सुविधाओं के मूल्य, 50, 000 / _ से अधिक है.


इस तरह के लाभ और सुविधाओं के मूल्यांकन से संबंधित नियमों का नियम 3 में निर्धारित किया गया है. यह आगे के वेतन के एवज में मुनाफे 'पूर्व रोजगार के लिए या कराधान के प्रयोजनों के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद, अन्यथा मुश्त राशि में प्राप्त राशि शामिल है या होगा कि प्रदान की जाती है.  दस्तूरी के मूल्यांकन के लिए नियम इस प्रकार हैं: -
 
{आवास: -: मैं) सरकार बिना असबाब आवास की दस्तूरी के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, सभी कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित हैं. और राज्य सरकार. कर्मचारियों; और द्वितीय) अन्य.

                 केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान किराया द्वारा कम के रूप में इस तरह के आवास के लिए शुल्क लिया लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा.

      नीचे चर्चा के रूप में सभी दूसरों के लिए, यानी, उन वेतनभोगी करदाताओं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रोजगार में, आवास के संबंध में अतिरिक्त उपार्जन के मूल्यांकन, निर्धारित दरों पर किया जाएगा नहीं:
  
        1. कर्मचारी को उपलब्ध कराई आवास नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है कहां, दर 2001 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 'वेतन' का 20% है.अन्य स्थानों के लिए, अतिरिक्त उपार्जन मूल्य वेतन का 15% होगा.
        2. इसलिए प्रदान की आवास नियोक्ता द्वारा पट्टा / किराए पर लिया जाता है, निर्धारित दर 20% है

वेतन या कर्मचारी द्वारा भुगतान किराए की किसी भी राशि से कम के रूप में, जो भी कम हो नियोक्ता द्वारा देय लीज किराए पर लेने की वास्तविक राशि.

सुसज्जित आवास के लिए, उपरोक्त विधि द्वारा निर्धारित रूप में रिआयत की मूल्य दर वृद्धि की जाएगी
    
  1. फर्नीचर, उपकरण और उपकरणों की लागत, या के 10%
  2. फर्नीचर, उपकरण और उपकरणों देय वास्तविक किराया शुल्क की राशि से, किराए पर ले लिया गया है जहां.

                     - कर्मचारी खुद के द्वारा भुगतान किसी भी आरोप से कम के रूप में.
                        

शब्द "आवास" के दायरे आदि एक घर, फ्लैट, फार्म हाउस, होटल आवास, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट गेस्ट हाउस, एक कारवां, मोबाइल घर, जहाज शामिल करने के लिए चौड़ी की गई है  हालांकि, एक खनन स्थल या एक किनारे पर तेल की खोज साइट या एक परियोजना निष्पादन साइट या एक बांध स्थल या एक विद्युत उत्पादन साइट या एक बंद किनारे साइट पर काम कर रहे एक कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास का मूल्य एक के रूप में नहीं माना जाएगा दस्तूरी. हालांकि, इस तरह के आवास या तो एक "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित होना चाहिए या यह एक "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित नहीं है जहां, आवास नहीं अधिक 800 से अधिक वर्ग फुट की कुर्सी क्षेत्र वाले एक अस्थायी प्रकृति की होनी चाहिए और स्थित नहीं होना चाहिए किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के 8 किलोमीटर के भीतर.  इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए एक परियोजना निष्पादन साइट अपने कमीशन के स्तर को ऊपर परियोजना की एक साइट का मतलब है.   एक "दूरस्थ क्षेत्र" कम से कम 40 किलोमीटर दूर नहीं पूरे भारत की जनगणना प्रकाशित नवीनतम के अनुसार 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले एक शहर से दूर स्थित एक क्षेत्र का मतलब है. इसी तरह की प्रकृति के ऑफशोर साइटों दूरी की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं है.


            एक आवास के एक होटल में एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ का मूल्य अवधि के लिए, 24 वार्षिक वेतन का% या भुगतान वास्तविक शुल्क या जो भी कम हो ऐसे होटल, को देय होगा जो इस तरह के आवास के दौरान वास्तव में भुगतान या कर्मचारी द्वारा देय किसी भी किराए से कम के रूप में प्रदान की जाती है.  बहरहाल, मामले में कर्मचारी नहीं एक और एक जगह से स्थानांतरण पर कुल पंद्रह दिनों में से अधिक की अवधि के लिए इस तरह के आवास प्रदान की जाती है जहां, एक होटल में दी जाने वाली ऐसी रहने की कोई रिआयत मूल्य वसूल किया जाएगा. यह सेवाएं आवास का एक अभिन्न अंग के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि दस्तूरी, नियोक्ता भुगतान करता है या प्रति कर्मचारी के रूप में एक विशेषाधिकार के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रतिपूर्ति जिसके लिए अधिक और ऊपर है कि किसी भी अन्य सेवाओं के रूप में अलग से महत्वपूर्ण होने की जरूरत नहीं है कि स्पष्ट किया जा सकता है अवशिष्ट खंड. दूसरे शब्दों में, आवास के लिए समग्र टैरिफ इन नियमों के अनुसार महत्वपूर्ण हो जाएगा और होटल द्वारा प्रदान की अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी अन्य शुल्क अलग से अवशिष्ट खंड के अधीन महत्वपूर्ण हो जाएगा. एक और एक जगह से एक कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण, कर्मचारी अन्य जगह पर आवास बनाए रखते हुए पोस्टिंग की नई जगह पर आवास के साथ प्रदान की जाती है इसके अलावा, अगर, दस्तूरी का मूल्य केवल एक ही तरह के आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जो 90 दिन तक की अवधि के लिए, आयकर नियमों के नियम 3 में निर्धारित तालिका के अनुसार कम मूल्य की है. निर्धारित लेकिन, जैसा कि बाद दस्तूरी का मूल्य दोनों मनाने के लिए शुल्क लिया जाएगा.


  द्वितीय व्यक्तिगत आने आदि: एक सफाई कर्मचारी, माली और एक चौकीदार सहित सभी व्यक्तिगत आने की नि: शुल्क सेवा के मूल्य नियोक्ता के लिए वास्तविक लागत पर लिया जा रहा है.परिचर कर्मचारी के निवास पर प्रदान की जाती है जहां, पूरी लागत पर ध्यान दिए बिना उसे गाया व्यक्तिगत सेवा की डिग्री के कर्मचारी के हाथों में अधिक लाभ के रूप में लगाया जाएगा.  ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.

     तृतीय गैस, बिजली और पानी: गैस, बिजली और घरेलू खपत के लिए पानी की मुफ्त आपूर्ति के लिए, नियम सुविधा की आपूर्ति एजेंसी के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि दस्तूरी का मूल्य जाएगी प्रदान.आपूर्ति नियोक्ता के स्वयं के संसाधनों से बनाया जाता है, नियोक्ता द्वारा खर्च प्रति यूनिट उत्पादन लागत अधिक लाभ के मूल्यांकन के लिए ले जाया जाएगा.  ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.

मैं नि: शुल्क या रियायती शिक्षा वी: नि: शुल्क या रियायती शिक्षा के कारण दस्तूरी ऐसे खर्चों कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है यह सोचते हैं कि एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाएगा, और एक नियोक्ता, चल बनाए रखने या सीधे या परोक्ष रूप से शिक्षा संस्था के वित्तपोषण है जिन मामलों को कवर किया जाएगा .ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.  हालांकि, जहां इस तरह के शिक्षण संस्थान में ही बनाए रखा है और इस तरह मुक्त शैक्षिक सुविधाओं कि नियोक्ता के रोजगार में अपने होने के कारण किसी भी संस्था में प्रदान की जाती हैं नियोक्ता या जहां के स्वामित्व में है, कर्मचारी को दस्तूरी के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा PM - जैसे शिक्षा या बच्चे के प्रति इस तरह के लाभ की लागत 1000 / से अधिक है या इलाके के पास एक ऐसी ही संस्था में इस तरह की शिक्षा की लागत

            वी ब्याज मुक्त या रियायती ऋण - यह कर्मचारियों या अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों में, आम बात है.इस तरह के कर्ज से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य वास्तव में कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा भुगतान किया है, यदि कोई हो, ब्याज में निर्धारित ब्याज दर पर देय ब्याज के अतिरिक्त होगा.  निर्धारित ब्याज दर अब एक ही प्रकार के ऋणों के संबंध में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की 1 दिन पर और आम जनता के लिए यह द्वारा उन्नत एक ही उद्देश्य के लिए के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिवर्ष आरोप लगाया दर होगी.दस्तूरी मूल्य अधिकतम बकाया मासिक शेष पद्धति के आधार पर गणना की जाएगी. इस नियम के तहत अनुलाभ मूल्य के लिए, नहीं तो नियोक्ता द्वारा अपनाया गणना और समायोजन के किसी अन्य विधि प्रासंगिक नहीं होगा.

हालांकि, रुपये तक के छोटे ऋणों. 20,000 / - कुल में छूट दी गई है.  नियम 3 ए में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए ऋण, भी छूट रहे हैं किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के तहत प्रतिपूर्ति नहीं है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ऋण की राशि प्रदान की.  किसी भी चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त है कहां, निर्धारित दर पर अतिरिक्त उपार्जन मूल्य प्रतिपूर्ति राशि पर प्रतिपूर्ति की तारीख से चार्ज किया, लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लिया बकाया ऋण के खिलाफ चुकाया नहीं किया जाएगा.

            संपत्ति की छठी का प्रयोग करें: यह कर्मचारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली नियोक्ता के स्वामित्व में एक संपत्ति के लिए आम बात है.इस दस्तूरी इस तरह के प्रयोग के लिए कर्मचारी से बरामद किसी भी आरोप से कम के रूप में संपत्ति की मूल लागत का 10% की दर से शुल्क लिया जा रहा है.   हालांकि, कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग किसी भी दस्तूरी को जन्म नहीं देना होगा. 

            संपत्ति की सातवीं स्थानांतरण: कोई भी कीमत पर कम या ज्यादा नियोक्ता से अपने बाजार मूल्य की तुलना में लागत से चल परिसंपत्ति (नहीं किया जा रहा शेयर या प्रतिभूतियों) के हस्तांतरण से अपने घर के लाभ के अक्सर एक कर्मचारी या सदस्य.कर्मचारी द्वारा भुगतान की चल संपत्ति (नहीं किया जा रहा है शेयर या प्रतिभूतियों) की मूल लागत और राशि, यदि कोई हो, के बीच अंतर, दस्तूरी के मूल्य के रूप में लिया जाएगा.   पहले से ही उपयोग करने के लिए डाल दिया गया है जो एक चल संपत्ति के मामले में, मूल लागत परिसंपत्ति के उपयोग की हर पूरा साल के लिए इस तरह के मूल लागत का 10% की राशि से कम हो जाएगा.   कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में, अप्रचलित हो जाने के एक उच्च डिग्री के कारण, तथापि, दस्तूरी का मूल्य उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि द्वारा वास्तविक लागत का 50% कम करने से बाहर काम किया जाएगा.  इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंप्यूटर, डिजिटल डायरी और प्रिंटर जैसे डेटा भंडारण और हैंडलिंग उपकरणों का मतलब है.  वे वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, हॉट प्लेट, ओवन आदि जैसे उपकरण (यानी सफेद वस्तुओं) को शामिल नहीं करते  इसी तरह, कारों के मामले में, दस्तूरी का मूल्य उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि द्वारा इसकी वास्तविक लागत का 20% कम करने से बाहर काम किया जाएगा.

आठवीं. कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन प्लान: पिछले वित्त अधिनियम, 2000 के लिए, स्टॉक विकल्प दस्तूरी के रूप में (व्यायाम कीमत और व्यायाम की तारीख पर उचित बाजार मूल्य के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व राशि पर), और पूंजीगत लाभ के रूप में, दो चरणों में यानी लगाया गया उसी के स्थानांतरण के समय.(आकलन वर्ष 2001-2002 के लिए प्रासंगिक) 1.4.2001 से प्रभावी आगे केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किए गए स्टॉक विकल्प पूंजीगत लाभ के रूप में, बिक्री के समय में केवल एक बार लगाया जा रहे हैं.  रिआयत की धारा 17 के तहत कर्मचारी द्वारा विकल्प के व्यायाम के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया है जहां मामलों में, (2), विकल्प के व्यायाम के समय पर उचित बाजार मूल्य पूंजी बाहर काम करने के लिए शेयर के अधिग्रहण की लागत होगी लाभ.  केन्द्र सरकार के संबंधित दिशा निर्देशों अधिसूचना No.1021 (ई) dt.11.10.2001 जारी किए गए हैं. स्टॉक विकल्प उपरोक्त निर्देशों (गैर योग्य स्टॉक विकल्प) के अनुरूप दोनों स्तरों पर कर लगाया जाना जारी करेगा नहीं.

यह लाभ विशेष रूप से 10 (13A), 10 (5), 10 (14) यू / एस छूट देने का उल्लेख है कि उचित है, आदि 17 मुक्त होने के लिए जारी रहेगा.  ये टूर और स्थानांतरण पर यात्रा की तरह लाभ में शामिल शर्तों के अधीन निर्धारित, चिकित्सा सुविधाओं के रूप में यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए यात्रा, दैनिक भत्ता छोड़ दें.   



            5.2 आय हेड "वेतन" में शामिल नहीं (छूट)
                                                                    
              निम्नलिखित खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय धारा अधिनियम के 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा: -
                                                                    
(1) भारत में या (ख) पर किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही (ए) के संबंध में कारण, अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा या प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य सेवा से सेवानिवृत्ति, या, भारत में किसी भी स्थान पर सेवा की समाप्ति के बाद आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों को, हालांकि, धारा 10 विषय की (5) धारा के तहत छूट प्राप्त है.

            इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है:

                 (मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और

                (Ii) माता - पिता, भाइयों और बहनों
                     व्यक्तिगत या उनमें से किसी को पूरी तरह या मुख्य रूप से
                     व्यक्ति पर निर्भर.

                  यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.

(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या धारा 10 के खंड के अंतर्गत कुल आय (10) कम्प्यूटिंग में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है जो किसी भी अन्य ग्रेच्युटी.

(3) पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान, केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत या संघ की सिविल सेवा के सदस्यों, या रक्षा के साथ जुड़ा सिविल पदों / पदों के धारकों के लिए लागू किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों के तहत, या एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्थानीय प्राधिकारी या एक निगम के कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय सेवा / रक्षा सेवा, या, के सदस्यों को, उप के तहत छूट प्राप्त है धारा 10 के खंड (10 ए) के खंड (मैं).किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट उपखंड (ii) धारा 10 के खंड (10 ए) के प्रावधानों से संचालित किया जाएगा.

(4) अन्यथा नकद समकक्ष सेवानिवृत्ति पर उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन की या, छूट प्राप्त है, के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होने वाले भुगतान के तहत धारा 10 के खंड (10AA) के उपखंड (i).अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट दस महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए विषय अन्यथा सेवानिवृत्ति, या, पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे रुपये में 2002/05/31 दिनांकित भारत अधिसूचना No.SO588 सरकार (ई) द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि तक सीमित होगी. 3,00,000 / - 1998/04/01 के बाद, कि क्या सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा, रिटायर, जो इस तरह के कर्मचारियों के संबंध में.

(5) की धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक अधिनियम, 1947 या 50 रुपए से भी कम नहीं किसी भी राशि के विवाद की धारा 25f (ख) में प्रदान के आधार पर गणना की राशि है, 000 / - केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी में निर्दिष्ट कर सकता है जो भी कम हो राजपत्र,.  इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात. इस तरह के भुगतान की अधिकतम सीमा रुपये है. 5,00,000 जहां छंटनी 1977/01/01 को या उसके बाद है.

(6) की धारा 10 (10C) के तहत किसी भी भुगतान के किसी भी योजना या स्कीम के अनुसार, उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति के समय शरीर के बाद से एक कर्मचारी द्वारा (किश्तों में प्राप्त हो) पर प्राप्त या प्राप्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, स्वैच्छिक अलगाव की योजना, इस तरह की राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है कि सीमा तक आयकर से छूट दी गई है:

                      क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;
                      ख) किसी अन्य कंपनी; 
                      एक केन्द्रीय तहत स्थापित ग) एक प्राधिकरण,
                         राज्य या प्रांतीय अधिनियम;                   
                      घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;
                      ई) एक सहकारी सोसायटी;                     
                      च) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित या
                         एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत,
                         या, के लिए एक संस्था घोषित किया
                         विश्वविद्यालय की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय
                         अनुदान आयोग अधिनियम, 1956;               
                      छ) के भीतर प्रौद्योगिकी के किसी भी भारतीय संस्थान  
                         की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ  
                         प्रौद्योगिकी अधिनियम के संस्थान, 1961;     
                      ज) के रूप में प्रबंधन के इस तरह के संस्थान
                         केन्द्र सरकार में अधिसूचना द्वारा मई
                         सरकारी राजपत्र, इस में निर्दिष्ट
                         ओर.

          यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति दी गई है जहां, यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि नोट किया जाए. वीआरएस के तहत प्राप्त राशि की छूट केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिसूचित संस्थानों को भारत या किसी भी राज्य या राज्य भर में महत्व होने के कर्मचारियों के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है.



(7) किसी भी राशि के अलावा अन्य ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त:
  
  1. किसी भी राशि उप - धारा (3) खंड 80DDA (3) धारा 80 डीडी या उपधारा के तहत प्राप्त
या,
  1. मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि
या,
iii) किसी भी राशि पॉलिसी की अवधि के दौरान साल से किसी के लिए देय प्रीमियम का आश्वासन दिया वास्तविक पूंजी राशि के 20 प्रतिशत से अधिक है जिनके संबंध में 2003/01/04 को या उसके बाद जारी किए गए एक बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किया. हालांकि, एक व्यक्ति की मौत पर ऐसी नीति के तहत प्राप्त किसी भी राशि अभी भी मुक्त किया जाएगा.

(8) जो करने के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) एक भविष्य निधि से किसी भी भुगतान, लागू होता है (या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी गजट में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य भविष्य निधि से).

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई निर्धारिती इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आयकर से छूट प्राप्त है.आयकर नियम, 1962 के 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा होगी:
                                                                    
                (क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि एक से प्राप्त की
                     प्रासंगिक अवधि के संबंध में नियोक्ता; या
        
                (ख) वास्तविक व्यय किराए के भुगतान में खर्च
                     के लिए कारण वेतन का 1/10 से अधिक
                     प्रासंगिक अवधि; या

                (ग) जहां आवास, मुंबई में स्थित है
                     कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, कारण वेतन का 50%
                     प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी के लिए; या

                (घ) जहां इस तरह के आवास के लिए किसी भी अन्य में स्थित है
                     कारण के लिए कर्मचारी को वेतन का 40% जगह
                     प्रासंगिक अवधि,

     कम से कम जो भी है.

                इस प्रयोजन के लिए, "वेतन", महंगाई भत्ता शामिल
           रोजगार के मामले तो, लेकिन शामिल अन्य सभी प्रदान करते हैं
           भत्ते और अनुलाभ.
                                                                    
                यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल व्यय वास्तव में
            आवासीय के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च
            को निर्धारिती विषय के कब्जे में आवास
            नियम 2A में निर्धारित सीमा से छूट के लिए उत्तीर्ण
            आयकर.   इस प्रकार, मकान किराया भत्ता एक के लिए दी गई
            / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले कर्मचारी है
            आयकर से मुक्त नहीं.  संवितरण अधिकारियों
            पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए
            पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन
            मकान किराया भत्ता या उसके किसी हिस्से को छोड़कर
            कर्मचारी की कुल आय में से.

                हालांकि किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल
            धारा के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित है
            10 (13A), यह एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है
            तक मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि वेतनभोगी कर्मचारियों
            3000 / - प्रति माह उत्पादन की से मुक्त रखा जाएगा
            रसीद किराया.   लेकिन उसे यह भी उल्लेखनीय है कि इस
            रियायत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ही है
            स्रोत, और, कर्मचारी के नियमित आकलन में,
            अधिकारी का आकलन है कि वह के रूप में ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा
            समझे खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य के लिए है कि फिट
            कर्मचारी के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया
            किराया.
                                                                    
                धारा 10 (10) खंड (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -

                 (मैं) एक के लिए दी गई किसी भी विशेष भत्ता या लाभ
में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए कर्मचारी
अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन नियम के तहत निर्धारित रूप
                     जो इस तरह के खर्च सीमा तक 2BB विषय
                     वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं.

                (Ii) किसी भत्ता एक कर्मचारी या तो करने के लिए दी गई
                     उसकी जगह पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा
                     पोस्टिंग या वह आमतौर पर रहता है या घर पर
की बढ़ी हुई लागत के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए
निर्धारित किया जा सकता है, जो रह रहे हैं और इस हद तक
                     जैसा निर्धारित किया गया.
                                                                    
                हालांकि, भत्ता (ख) के ऊपर होना चाहिए में करने के लिए भेजा
            के लिए दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं
प्रदर्शन के लिए उसे पारिश्रमिक देना या क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती
एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों उनके कार्यालय से संबंधित या
            ऐसे भत्ता जब तक रोजगार उसकी जगह के लिए संबंधित है
            पोस्टिंग या निवास.

                सीबीडीटी के प्रयोजन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किया है
            खंड (क) और (ख) धारा 10 (14) अधिसूचना
            No.SO617 (ई) दिनांक 7 जुलाई 1995 (F.No.142/9/95-TPL) जो
            अतः No.403 (ई) डीटी अधिसूचना के अनुसार संशोधन किया गया है
            2000/04/24 (F.No.142/34/99-TPL).  वाहन भत्ता
            के लिए अपने व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई
            अपने निवास की जगह के बीच और आने का उद्देश्य
            कर्तव्य की जगह प्रति 800 की हद तक मुक्त है
            महीने अधिसूचना के अनुसार सोनो. 395 (ई) 13.5.98 दिनांकित.
     
                
                (11) की धारा 10 अपने से बाहर से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा की गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय आयकर अधिनियम, ब्याज की (15) (iv) (क) के तहत सेवानिवृत्ति लाभ, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है. द्वारा संशोधित अधिसूचना No.F.2/14/89-NS-II करके, 7.6.89 दिनांक

अधिसूचना No.F.2/14/89-NS-II 12.10.89 दिनांकित, केन्द्र सरकार ने कहा कि खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना नामक एक योजना को अधिसूचित किया है.

धारा 10 (12) खंड (18) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में किया गया है जो एक व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त एक व्यक्ति या परिवार पेंशन से प्राप्त पेंशन के माध्यम से किसी भी आय की छूट के लिए प्रदान करता है और "परम वीर चक्र 'या' महावीर चक्र 'या' वीर चक्र 'या विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य वीरता वार्ड से सम्मानित किया गया है.ऐसी सूचना मुहैया सूचनाएं No.SO1948 (ई) 2000/11/24 दिनांकित और 81 (ई) अनुबंध के माध्यम से और VIB प्रति के रूप में संलग्न रहे हैं जो 2001/01/29 दिनांकित किया गया है
                                                              
                (13) अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट कर से भी के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा: -

(क) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;

                    (ख) वास्तव में उसकी चिकित्सा उपचार पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि:

सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में (मैं);
                                                                    
(द्वितीय) (2) आईटी के नियम 3 ए में प्रदान के रूप में निर्धारित बीमारियों या बीमारियों के संबंध में  नियम 1962, मुख्य आयुक्त नियम 3 (ए) में प्रदान के रूप में निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते (1) आईटी के द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में  नियम, 1962:
                                                                    
                उपखंड में गिरने एक मामले में (ख) के ऊपर, कर्मचारी आय का उनकी वापसी रोग या बीमारी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, जिसके लिए और अस्पताल के लिए भुगतान की गई राशि की रसीद को निर्दिष्ट अस्पताल से एक प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करेगा.

                  (ग) प्रीमियम चिकित्सा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान
                   बीमा या खुद के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा ले (केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत), जो कर्मचारियों को बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत) अपने कर्मचारियों के लिए ले लिया;
                                                                    
                   कुल 15 में से अधिक, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य नहीं प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (घ) प्रतिपूर्ति,,, 000 / - एक साल में.

(ई) कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने और इलाज पर वास्तविक व्यय, विदेश में चिकित्सा उपचार का संबंध है, या, रोगी के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने पर, इस तरह के उपचार के संबंध में, से बाहर रखा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभ. यह कर्मचारी की सकल कुल आय कहा, व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, 2 लाख से अधिक नहीं है केवल यदि रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय, अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा कि नोट किया जाए.

चिकित्सा उपचार पर हुए खर्च पर छूट का लाभ उठाने के उद्देश्य के लिए, "अस्पताल" एक डिस्पेंसरी या क्लिनिक या नर्सिंग होम भी शामिल है, और एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' पति और व्यक्ति के बच्चों का मतलब है. वे पूरी तरह या व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से निर्भर हैं, तो परिवार भी माता - पिता, भाई और व्यक्ति की बहनों शामिल हैं.




                 5.3 कटौती यू / एस 16 अधिनियम की
                                                                    
               मनोरंजन भत्ता:

        एक कटौती भी की अनुमति दी है धारा के तहत (द्वितीय) एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में धारा 16 का विशेष रूप से सरकार से वेतन की रसीद में है जो निर्धारिती,, एक के बराबर राशि के लिए एक नियोक्ता द्वारा दी गई पांचवें उसके (किसी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) वेतन या जो भी कम हो पांच हजार रुपए का. गैर सरकारी कर्मचारियों को अब तक उपलब्ध कटौती वापस ले लिया गया है.

             रोजगार पर टैक्स:
                                                                    
                भारत के संविधान के अनुच्छेद 276, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन लगाया के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार (प्रोफेशनल टैक्स) पर टैक्स, भी सिर "वेतन" के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी.

यह रुपये का सकल वेतन आय से "मानक कटौती" कि स्पष्ट किया जा सकता है. 30,000 / - रुपए या. 20,000 / -, वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए ऊपर की अनुमति दी जा रही थी जो वेतन की राशि के आधार पर बाद वित्तीय वर्ष 2005-06 से अनुमति नहीं दी जाएगी.


               
          
     अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत 5.4 कटौती
                                                                    
                कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना में, अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत निम्न कटौती उसकी सकल कुल आय से अनुमति दी जानी हैं:
    
      {0}ए){/0}  धारा 80 सी के अनुसार, एक n कर्मचारी Rs.1 की एक सीमा होती है, 00,000 / के अधीन निम्नलिखित योजनाओं में भुगतान किया है या चालू वित्त वर्ष में जमा राशियों के पूरे के लिए कटौती के हकदार होंगे: -
        
(1) बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रभावी या बल में व्यक्ति, पति या पत्नी या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए.
        
(2) लागू करने के लिए या व्यक्ति के जीवन, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे पर (7) के साथ साथ नीचे मद में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान व्यक्तिगत, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमाधारक द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है, बशर्ते कि;

(3) कोई राशि देय द्वारा वेतन से काट लिया, या, किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि किया जा रहा है उसकी पति या पत्नी या बच्चे, अब तक की कटौती की राशि वेतन के 1/5th से अधिक नहीं है के रूप में;

     (4) किसी भी योगदान दिया:

(एक) एक व्यक्ति द्वारा किसी भी भविष्य निधि के लिए जो करने के लिए
            भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है;

   (ख) ऐसे योगदान एक व्यक्ति, या पति या पत्नी या बच्चों के नाम में खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए;

              [केन्द्र सरकार के बाद से (ई) सार्वजनिक भविष्य निधि अधिसूचना का.आ. संख्या 1559 अधिसूचित 3.11.05 दिनांक है.]

         एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक कर्मचारी द्वारा (ग);

एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (घ);
                    
          यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी फंड के लिए "योगदान" करेगा
          ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं है;


(5) किसी भी सदस्यता: -

(क) केन्द्रीय सरकारी टी या किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए
केन्द्र सरकार के रूप में किसी भी तरह के जमा योजना
      , शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,
      इस संबंध में निर्दिष्ट;
                    
(ख) के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र के लिए
      सरकार सेविंग सर्टिफिकेट की धारा 2 (सी)
      अधिनियम, सरकार 1959 मई में अधिसूचना द्वारा
      सरकारी राजपत्र, इस संबंध में निर्दिष्ट.
     
[केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (अंक वें आठवीं) अधिसूचना का.आ. संख्या 1560 (ई) अधिसूचित 3.11.05 दिनांक है.]

        
(6) कोई भी राशि एक व्यक्ति के मामले में योगदान के रूप में भुगतान किया, खुद के लिए, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे,

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;
        
(बी) धारा 10 के खंड (23D) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए.

                      [केन्द्र सरकार अधिसूचित यूनिट एलआईसी म्युचुअल फंड अधिसूचना के (पूर्व Dhanraksha, 1989 के रूप में जाना जाता है) बीमा योजना से जोड़ दिया है के बाद से ऐसा नहीं 1561 (ई) 3.11.05 दिनांकित.]


(7) केन्द्र सरकार के रूप में जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए किसी भी सदस्यता सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
 
[केन्द्र सरकार के बाद से न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन धारा मैं, नई जीवन अक्षय, नई जीवन अक्षय-मैं और नई जीवन अक्षय-II अधिसूचना का.आ. संख्या 1562 (ई) अधिसूचित 3.11.05 दिनांक है.]

(8) किसी भी आपसी धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित फंड, या प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी से की किसी भी यूनिट के लिए किए गए किसी भी सदस्यता के तहत भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 में करने के लिए भेजा किसी भी योजना केन्द्र सरकार के रूप में किसी भी योजना के अनुसार तैयार की, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

      [केन्द्र सरकार के बाद से इस उद्देश्य के लिए बचत योजना, 2005 इक्विटी लिंक्ड को अधिसूचित किया है. इस संबंध में जारी अधिसूचना www.incometaxindia.gov.in पर आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है]
      
           इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1992 या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1998 के अनुसार तैयार की योजनाओं में 1.4.2005 के बाद किए गए निवेश भी धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करेगा


 (9).   किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान   किसी भी म्युचुअल धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित फंड, या, व्यवस्थापक द्वारा या निर्दिष्ट कंपनी ने मई, द्वारा केन्द्र सरकार के रूप में भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002, में निर्दिष्ट द्वारा स्थापित सरकारी राजपत्र में अधिसूचना, इस संबंध में निर्दिष्ट;

        [केन्द्र सरकार के बाद से (ई) यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड अधिसूचना का.आ. संख्या 1564 अधिसूचित 3.11.05 दिनांक है.]

        
(10) की किसी भी तरह के जमा योजना, या, केन्द्र सरकार के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(11) केन्द्रीय सरकार के रूप में, किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम में किए गए किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्माण या खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है (एक) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किया जा रहा है के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर सकता है आवासीय प्रयोजनों, या के लिए भारत में मकानों की, (ख) किसी भी अधिकारी के साथ काम कर और आवास के लिए या योजना, विकास या के प्रयोजन के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत, द्वारा भारत में गठित, या शहरों, कस्बों और गांवों के सुधार, या दोनों के लिए.

(12) एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या, इसे इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो जो इस तरह के भुगतान की दिशा में या किसी भी वजह से आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण की अन्य योजना, हाउसिंग बोर्ड आदि के तहत राशि का किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है

कटौती भी लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए सरकार से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या संस्थाओं के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण का पुन: भुगतान के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए.  नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या कानून द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय, या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी होना होता है, कवर किया जाएगा, या एक सहकारी समिति, या एक अधिकार, या एक बोर्ड, या एक निगम, या किसी भी अन्य शरीर एक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया. 

स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा.   घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा करने के लिए या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या, नवीकरण या मुद्दे के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की मरम्मत शामिल नहीं होगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है.  कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. 

जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति का अधिकार उसे या वह द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय कर दाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापस, वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, धारा 80 सी (2) (अठारह) में निर्दिष्ट किसी भी राशि प्राप्त करता है, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती हस्तांतरण किया जाता है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम का सम्मान और कुल में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति आय की कटौती की राशि इस तरह पिछले साल की निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा जाएगा और तदनुसार कर के लिए उत्तरदायी होंगे.

(13) ट्यूशन फीस, प्रवेश के समय किया जाए या इसके बाद कर्मचारी के किसी भी दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या भारत में स्थित अन्य शैक्षिक संस्था को भुगतान किया.

         यह किसी भी विकास शुल्क या दान या इसी तरह की प्रकृति के भुगतान की दिशा में कोई भुगतान इन प्रावधानों के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है कि स्पष्ट किया जाता है.
          
इक्विटी शेयर या डिबेंचर के लिए (14) सदस्यता
एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा या बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी है, जो किसी भी सार्वजनिक वित्त संस्थान, द्वारा किए गए राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने.
   
इस उद्देश्य के लिए धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट के लिए (15) सदस्यता.
                   
         
      यह प्रीमियम या एक बीमा पॉलिसी पर किए गए अन्य भुगतान की राशि [उप पैरा में उल्लेख किया आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के अलावा अन्य (2)] केवल वास्तविक पूंजी की 20 प्रतिशत की सीमा तक कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि स्पष्ट किया जा सकता है योग का आश्वासन दिया.ऐसे किसी भी वास्तविक पूंजी राशि की गणना में, निम्न खाते में नहीं लिया जाएगा:
  
  1. किसी भी प्रीमियम का मूल्य वापस करने के लिए सहमत हो, या


  
  1. किसी भी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि से ऊपर.


       ख  एक व्यक्ति होने के नाते एक निर्धारिती को पिछले वर्ष में भुगतान किया है या भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी से किसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए कर उसकी आय प्रभार्य से बाहर किसी भी राशि जमा की है जहां खंड 80CCC, के अनुसार फंड से पेंशन प्राप्त करने के लिए धारा 10 के खंड (23AAB) में निर्दिष्ट है, वह इस धारा के प्रावधानों को, और विषय के अनुसार, की पूरी की, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी राशि का भुगतान या पिछले वर्ष में दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है (यदि कोई हो, ब्याज या बोनस उपार्जित या निर्धारिती के खाते में जमा छोड़कर) जमा.
     
    भुगतान या निर्धारिती द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में एक छूट / कटौती निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए ऊपर और मूल्यांकन से धारा 80 सी के तहत धारा 88 के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी वर्ष के बाद वर्ष 2006-07.
              

सी. एक निर्धारिती, जनवरी, 2004 के 1 दिन या उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा नियोजित एक व्यक्ति जा रहा है, एक पेंशन योजना के तहत भुगतान किया है या अपने खाते में कोई राशि जमा पिछले वर्ष में जहां खंड 80CCD, के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित अधिसूचना सं एफ एन 2003/12/22 दिनांकित 5/7/2003- ईसीबी और पीआर के रूप में (अनुबंध-VA के रूप में प्रतिलिपि संलग्न), वह एक तो भुगतान की गई राशि का पूरी की उसकी कुल आय की गणना में कटौती, या अनुमति दी जाएगी पिछले वर्ष में उनके वेतन का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है के रूप में जमा है.

 इस तरह के एक कर्मचारी के मामले में केन्द्र सरकार ने इस तरह की पेंशन योजना के तहत अपने खाते में कोई योगदान देता है, जहां कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा योगदान राशि की पूरी की, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी पिछले वर्ष में उनके वेतन का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है.

 जहां किसी भी अगर, निर्धारिती द्वारा प्राप्त या है, एक साथ उस पर अर्जित राशि के साथ, एक कटौती ऊपर चर्चा प्रावधानों के अनुरूप ही अनुमति दी गई है जिनके संबंध में, इस तरह के पेंशन योजना के तहत उनके खाते में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि उसके नामांकित व्यक्ति, पूरे या हिस्से में, किसी भी वित्तीय वर्ष में, -

(एक) को बंद करने या उसकी ऐसी पेंशन योजना से बाहर निकलने के कारण; या

ख) खरीदी या इस तरह के बंद होने पर लिया जाता है या बाहर चुनने वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन के रूप में,

राशि के पूरे (क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) उपरोक्त मामले इस तरह की राशि प्राप्त होती है, जिसमें वित्तीय वर्ष में, हो सकता है, निर्धारिती या उसके नामांकित व्यक्ति की आय होना समझा जाएगा, और तदनुसार कि वित्तीय वर्ष की आय के रूप में कर के लिए शुल्क लिया जाएगा.

खंड 80CCD के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.


 
वर्गों 80 सी, 80CCC और 80CCD के तहत कटौती की कुल राशि रू 1 से अधिक नहीं होगी, 00,000 / - (धारा 80CCE)



                  D. उपरोक्त सभी  धारा 80 डी के तहत, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में, एक कटौती 10 रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए रखा जा सकता है, 000 / - प्रतिवर्ष हद तक भुगतान करने के लिए प्रति बल में रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा इस तरह के बीमा के द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि -

            (क) भारतीय साधारण बीमा निगम के सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के तहत बनाई और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; या

            (ख) किसी अन्य बीमा कंपनी और (1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी.


                व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:

            निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां (मैं), किसी भी राशि के लिए भुगतान किया
                स्वास्थ्य पर एक बीमा प्रभाव या बल में रखने के लिए
                निर्धारिती की या पत्नी या के स्वास्थ्य पर
                के पति, आश्रित माता पिता या आश्रित बच्चों
                निर्धारिती.
                                                                    


           (Ii) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, किसी भी राशि है जहां
                पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किया
                परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य.

          हालांकि, कटौती एक योग नहीं करने के लिए अनुमति दी जा सकती
          रुपये से अधिक. 15,000 / - प्रतिवर्ष जहां निर्धारिती या उसके
          पत्नी या पति, या आश्रित माता - पिता या के किसी भी सदस्य
          परिवार (मामले में निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है) है
          भारत में एक व्यक्ति के निवासी है जिसका अर्थ है एक वरिष्ठ नागरिक
          किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र के जो है
          प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान.
               
          ई. के तहत खंड 80 डीडी, जहां भारत में एक निवासी है जो एक निर्धारिती,, है, पिछले वर्ष के दौरान, -
(क) विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक आश्रित के पुनर्वास के लिए किसी भी खर्च किए गए; या
(ख) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी या रखरखाव के लिए इस संबंध में इस संबंध में निर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों के प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी विषय द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान या जमा एक आश्रित की, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है,
निर्धारिती कि इस वर्ष के अपने सकल कुल आय, नीचे सूचीबद्ध शर्तों के अधीन से पचास हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी:
हालांकि, इस तरह निर्भर गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति है, जहां सत्तर पांच हजार रुपए की राशि निर्दिष्ट शर्तों को कटौती विषय के रूप में दी जाएगी.
निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं केवल अगर इस धारा के तहत कटौती की अनुमति दी जाएगी: -
{0}ए){/0}
(मैं) ऊपर खंड (ख) में निर्दिष्ट योजना जिसका नाम सदस्यता के लिए व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, एक आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए प्रदान करता है योजना बनाया गया है;
(Ii) निर्धारिती पर मनोनीत या तो आश्रित, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति, या किसी भी अन्य व्यक्ति या आश्रित के लाभ के लिए, अपनी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक ट्रस्ट की जा रही विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है.
निर्भर हालांकि, अगर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, निर्धारिती, (3) (ख) के ऊपर पिछले साल की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा भुगतान या उप पैरा के तहत जमा राशि के बराबर राशि predeceases इस तरह की राशि निर्धारिती द्वारा प्राप्त होता है और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी जिसमें.
ख  निर्धारिती, इस धारा के तहत छूट का दावा, कटौती है, जिसके लिए आकलन वर्ष के संबंध में धारा 139 के तहत आयकर रिटर्न, के साथ साथ निर्धारित प्रपत्र और तरीके से चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा दावा किया:
विकलांगता की हालत उक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है जहां मामलों में, इस धारा के तहत कोई कटौती एक नया प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र और तरीके में चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाता है जब तक कि बाद में किसी भी अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी एक प्रति उसके आय के रिटर्न के साथ सुसज्जित है.

खंड 80 डीडी, के प्रयोजनों के लिए -

(क) "प्रशासक" यूनिट भारत के ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 (क) खंड में निर्दिष्ट के रूप में प्रशासक का मतलब   ;

(ख) "आश्रित" का मतलब है,

एक व्यक्ति के मामले में (मैं), पति या पत्नी, बच्चे, माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी की बहनों;

(Ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, हिंदू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है,

निर्भर पूर्ण या मुख्य रूप से अपने समर्थन और रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार पर, और पिछले वर्ष से संबंधित आकलन वर्ष के लिए अपनी कुल आय की गणना में खंड 80U के तहत किसी भी कटौती के लिए दावा नहीं किया गया है, जो;

(ग) "विकलांगता" (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) विकलांग व्यक्तियों की धारा 2 के खंड (क) में उसे सौंपे अर्थ होगा और "आत्मकेंद्रित", "सेरेब्रल पाल्सी" और खंड (क), आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 (ग) और (ज) और में करने के लिए भेजा "कई विकलांगता" भी शामिल है बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44);

(घ) "जीवन बीमा निगम 'के रूप में एक ही अर्थ होगा खंड (ग) उप - धारा (8) धारा 88 के;

(ई) "चिकित्सा प्राधिकारी" धारा 2 के खंड (पी) में निर्दिष्ट के रूप में चिकित्सा अधिकार का मतलब विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) या ऐसे अन्य चिकित्सा प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा, "आत्मकेंद्रित", "सेरेब्रल पाल्सी", "बहु विकलांगता", "विकलांग व्यक्ति" और खंड में निर्दिष्ट "गंभीर विकलांगता" प्रमाणित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया (एक) , आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 (ग), (ज), (जे) और (ओ);

(च) "विकलांग व्यक्ति" विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) या खंड (जम्मू की धारा 2 के खंड (टी) में निर्दिष्ट के रूप में एक व्यक्ति का मतलब ) आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु ​​विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 के;


(छ) "गंभीर विकलांगता के साथ व्यक्ति" का मतलब है,

(I) प्रतिशत अस्सी या एक या एक से अधिक विकलांग के अधिक के साथ एक व्यक्ति को, उपधारा में निर्दिष्ट के रूप में (4) विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 के ( 1996 के 1); या

(Ii) गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु ​​विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 के (ओ) खंड में निर्दिष्ट;

(ज) "निर्दिष्ट कंपनी" भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट के रूप में एक कंपनी का मतलब है.]

 
F .    अधिनियम की धारा 80 ई के तहत कटौती निम्न शर्तों के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लिया ऋण पर ब्याज की अदायगी के संबंध में अनुमति दी जाएगी:

(मैं) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक व्यक्ति जा रहा है, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ कटौती की जाएगी, टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में उसके द्वारा भुगतान किसी भी राशि , उसकी उच्च शिक्षा का पीछा करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था से उसके द्वारा उठाए गए ऋण पर ब्याज, के माध्यम से.
             (ख) के ऊपर निर्दिष्ट कटौती कुल प्रारंभिक आकलन वर्ष के संबंध में आय और सात आकलन साल कंप्यूटिंग में दी जाएगी

तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल या ऊपर उल्लेख हित जो भी पहले हो निर्धारिती द्वारा पूर्ण में भुगतान किया जाता है जब तक.
                  .

                  इस प्रयोजन के लिए -
        
              (क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" एक का मतलब
                  धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित संस्था और
                  खंड के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित (-2)
                  धारा 10, या, में निर्दिष्ट एक संस्था की
                  (ए) की उपधारा (2) की धारा 80 जी के खंड.
                                                                    
              (ख) "वित्तीय संस्था" के लिए एक बैंकिंग कंपनी का मतलब
                  जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10)
                  किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित (लागू होता है
                  ) कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट; या किसी भी अन्य
                  वित्तीय संस्था है जो केन्द्रीय सरकार
                  सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे
                  इस संबंध में;

              (ग) "उच्च शिक्षा" किसी के लिए पूर्णकालिक पढ़ाई का मतलब
                  इंजीनियरिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
                 
चिकित्सा, प्रबंधन, या, में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए
                  सहित एप्लाइड साइंसेज या शुद्ध विज्ञान,
                  गणित और सांख्यिकी;

              (घ) "प्रारंभिक आकलन वर्ष" निर्धारण वर्ष का मतलब
                  पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक है जिसमें निर्धारिती
                  ऋण पर ब्याज का भुगतान शुरू होता है.
                                                                    
                        ज.  कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी दान के संबंध में वेतन आय से डीडीओ द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए.अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा दावा किया जा होगा.  बहरहाल, कारण सत्यापन पर डीडीओ योगदान का 50% की सीमा तक शव निम्नलिखित को दान देते हैं:

                मैं) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड.
                द्वितीय) प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष
                iii) राष्ट्रीय बाल कोष,
                Iv) इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट,
                v) राजीव गांधी फाउंडेशन.

और के लिए 100% की सीमा तक निम्न निकायों को
                योगदान:

                द.   राष्ट्रीय रक्षा कोष या प्रधानमंत्री की
                     राष्ट्रीय राहत कोष.

                ii   प्रधानमंत्री की आर्मेनिया भूकंप राहत
                      फंड.

                ईई.  अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) फंड.

                .   सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन.

                v   मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष - महाराष्ट्र.

                vi.       नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल.

                VI    राज्य रक्ताधान परिषद.

                viii.   सेना केन्द्रीय कल्याण निधि.

                ix.     भारतीय नौसेना परोपकार कोष.

                x.      वायु सेना के केन्द्रीय कल्याण निधि.

xi     आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चक्रवात राहत कोष - 1996.

                xii.    राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि.

xiii.  मुख्यमंत्री राहत कोष या मामले के रूप में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उपराज्यपाल राहत कोष, कुछ शर्तों के अधीन किया जा सकता है.

XIV.   राष्ट्रीय श्रेष्ठता विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान विहित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी.

                XV.   सेंट्रल द्वारा स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेल फंड
                     सरकार.

XVI.    राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि केंद्रीय सरकार द्वारा गठित.

XVII.   प्रौद्योगिकी विकास और आवेदन के लिए फंड केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया है.
       
   XVIII.   आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु ​​विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट.

अधिनियम के एच. के तहत धारा 80GG एक निर्धारिती अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है.इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -

               (क) निर्धारिती किसी भी घर की प्राप्ति में नहीं किया गया है
                    विशेष रूप से उसे दी किराया भत्ता जो
                    धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए उत्तीर्ण
                    अधिनियम;

               (ख) निर्धारिती फार्म नं .10 में घोषणा फ़ाइलें
                    बीए.  (अनुबंध-VII)

               (ग) वह के संबंध में एक कटौती के हकदार होंगे
                    10 फीसदी से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया
                    उसकी कुल आय 25 फीसदी की सीमा के अध्यधीन
                    प्रतिशत या उसके रुपये. 2,000 / - प्रति माह, जो भी
                    कम है.   इन बाहर काम करने के लिए कुल आय
                    प्रतिशत के किसी भी करने से पहले गणना की जाएगी
                    खंड 80GG के तहत कटौती.

               (घ) निर्धारिती खुद नहीं करता है:

                    (I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या द्वारा अपने
                    पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक है
                    एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य, ऐसे परिवार से,
                    वह आमतौर पर रहता है या जहां जगह पर
                    अपने पद के कर्तव्यों प्रदर्शन करती है या पर किया जाता है उसकी
                    व्यवसाय या पेशे; या

                    (Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे मे रहने जा रहा है किसी भी रिहायशी आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क) उप धारा (2) या, जैसा भी मामला हो, खंड (ए के तहत निर्धारित किया जा रहा है ) की उपधारा (4) धारा 23 की:

                आहरण और संवितरण अधिकारियों को संतुष्ट करना चाहिए
            उपरोक्त सभी शर्तों रहे हैं कि खुद को
            इस तरह की कटौती से पहले संतुष्ट करने के लिए उनके द्वारा की अनुमति दी है
            निर्धारिती.   वे भी इस में खुद को संतुष्ट करना चाहिए
            वास्तविक के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा संबंध
            किराए के भुगतान.

खंड 80U के तहत मैं, एक व्यक्ति की कुल आय की गणना, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति होने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, जो एक निवासी, किया जा रहा है, एक की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी पचास हजार रुपये की राशि.
हालांकि, जहां इस तरह के व्यक्ति गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति, पचहत्तर हज़ार रुपए का एक उच्च कटौती स्वीकार्य हो जाएगा है.
 इस धारा के तहत छूट का दावा हर व्यक्ति कटौती का दावा किया है, जिसके लिए आकलन वर्ष के संबंध में, आयकर रिटर्न के साथ निर्धारित प्रपत्र और तरीके से चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा.
विकलांगता की हालत उक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है जहां मामलों में, इस धारा के तहत कोई कटौती एक नया प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र और तरीके में चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाता है जब तक कि बाद में किसी भी अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी एक प्रति उसके आय के रिटर्न के साथ सुसज्जित है.
इस खंड, अभिव्यक्ति "विकलांगता", "चिकित्सा प्राधिकारी", "विकलांग व्यक्ति" और "गंभीर विकलांगता के साथ व्यक्ति" के प्रयोजनों के लिए धारा 80 डीडी इस के पैरा 5.4 की (उप पैरा ई में दी रूप में एक ही अर्थ होगा सर्कुलर).


            दावे की सत्यता के लिए खुद को संतुष्ट करने के लिए डीडीओ:

           (21) आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त कटौती की अनुमति से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.  डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी द्वारा दाखिल इस तरह की राशि पर कटौती / छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए आदि आय और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत की उसकी वापसी, सिवा,.


              
प्र.6. आय कर की गणना की कटौती की जाएगी:

                धारा 192 के प्रयोजन के लिए 6.1 वेतन आय पालन के रूप में गणना की जाएगी: -
                                                                    
                के रूप में वर्णित (क) प्रथम सकल वेतन की गणना
                     में उल्लिखित सभी आय को छोड़कर पैरा 5.1
                     पैरा 5.2;
                                                                    
                (ख) की अनुमति दें से पैरा 5.3 में वर्णित कटौती
                     चित्रा (क) से ऊपर पर पहुंचे.
                                                                    
               
(ग) चित्रा से पैरा 5.4 में वर्णित कटौती (ख) के आंकड़े को पार नहीं करता पैरा 5.4 में वर्णित कटौती की है कि समग्र सुनिश्चित करने के ऊपर (ख) पर आ गया है और यह अधिक है, तो यह है कि राशि के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए की अनुमति दें.

                     यह आयकर की कटौती की जाएगी आवश्यकता होगी, जिस पर वेतन से आय की राशि होगी.  यह आय दस रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए.
                                                                    
                ऐसी आय पर 6.2 आयकर देखने उम्र और कर्मचारी के लिंग में इस परिपत्र रखने के पैरा 2 में दी गई दरों पर गणना की जाएगी.                               
              
              6.3 देय इतने पर पहुंचे कर की राशि कुल देय कर पर पहुंचने के लिए निर्धारित दर पर अधिभार (यदि लागू हो) और अतिरिक्त अधिभार (शिक्षा उपकर) की वृद्धि हो जाएगी.                                                    
               
               6.4 पैरा 6.3 में आ के रूप में कर की राशि के बराबर किश्तों में हर महीने कटौती की जानी चाहिए.  किसी भी अतिरिक्त या किसी भी पिछले कटौती से उत्पन्न घाटे को एक ही वित्तीय वर्ष के दौरान बाद में कटौती की राशि बढ़ाने या कम से समायोजित किया जा सकता है.


प्र.7.        विविध:


                7.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं.  कोई संदेह नहीं है जहाँ भी संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 और वित्त अधिनियम 2005 के लिए किया जा सकता है.

मामले में 7.2 किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी / स्थानीय पब्लिक रिलेशन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

                7.3 ये निर्देश केंद्र / राज्य सरकारों के नियंत्रण में उन सहित सभी संवितरण अधिकारी और उपक्रमों के ध्यान में लाया जा सकता है.

                इस सर्कुलर के 8.4 प्रतियां आयकर निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन एवं जनसम्पर्क), 6 मंजिल, मयूर भवन, इंदिरा चौक, नई दिल्ली 110 001 और निम्नलिखित वेबसाइटों पर साथ उपलब्ध हैं:


                              www.finmin.nic.in

                              www.incometaxindia.gov.in



                                                      (आरके सागर)
                                                 अवर सचिव (बजट)
                                             केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
                                                                
       

    
 1 प्रशासन सहित सभी राज्य सरकारों (
               संघ राज्य क्षेत्रों)

            प्र.20. आदि भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग

            (3) राष्ट्रपति सचिवालय

            (4) उप राष्ट्रपति के सचिवालय

            प्र.5. प्रधानमंत्री कार्यालय

            प्र.6. लोकसभा सचिवालय

            प्र.7.        राज्यसभा सचिवालय

            8 मंत्रिमंडल सचिवालय

            9 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली

10 सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, लोधी परिसर, नई दिल्ली

            प्र।11.भारत, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट

            प्र.12.     निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली

            प्र.13. योजना आयोग, नई दिल्ली

            प्र.14. सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवालय गवर्नर्स / Lt.Governors

            प्र.15.     सभी एकीकृत वित्तीय सलाहकार भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों के लिए

            प्र.16. के अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों के सभी प्रमुखों
               आदि राजस्व सीबीडीटी, सीबीईसी के विभाग

            प्र.17. सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

            प्र.18. वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

            प्र.19.नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली

            प्र.20. महानिदेशक के डाक एवं टेलीग्राफ, नई दिल्ली (10
               प्रतियां)

            प्र.21. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (50 प्रतियां)

            प्र.22.महालेखाकार - मैं, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

            प्र 23 महालेखाकार द्वितीय, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

            प्र 24 महालेखाकार, असम, शिलांग

            प्र.25. महालेखाकार-मैं, बिहार, रांची

            26 महालेखाकार द्वितीय, बिहार, पटना

            प्र.27. महालेखाकार-मैं, गुजरात, अहमदाबाद

            प्र 28 महालेखाकार द्वितीय, गुजरात, राजकोट

            प्र.29. महालेखाकार, केरल, तिरुवनंतपुरम

            प्र.30. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

            प्र.31.महालेखाकार, तमिलनाडु, चेन्नई

            प्र.32. महालेखाकार-मैं, महाराष्ट्र, मुम्बई

            प्र.33. महालेखाकार द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर

            प्र.34. महालेखाकार, कर्नाटक, बेंगलोर

            प्र.35. महालेखाकार, उड़ीसा, भुवनेश्वर

            प्र.36. महालेखाकार, पंजाब, चंडीगढ़

            प्र.37. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला

            प्र.38. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर

            प्र.39. महालेखाकार-मैं, द्वितीय एवं तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

            प्र 40 महालेखाकार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता

            प्र.41. महालेखाकार, हरियाणा, चंडीगढ़

            प्र.42. महालेखाकार, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

            प्र 43 महालेखाकार, मणिपुर, इम्फाल

            प्र.44. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला

            प्र.45. महालेखाकार, नागालैंड, कोहिमा

            प्र.46.निदेशक लेखापरीक्षा (सेंट्रल) कोलकाता

            प्र.47. लेखा परीक्षा (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली के निदेशक

            प्र 48 लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), मुम्बई के निदेशक

            प्र.49. निदेशक लेखा परीक्षा की, वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक विभाग,
               मुंबई

            प्र.50. सभी बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत सहित राज्य
               बैंक ऑफ इंडिया)

            51 सचिव, भारत केन्द्रीय कार्यालय के रिजर्व बैंक
               करने के लिए वितरण के लिए PBNo.406, मुंबई -400001 (25 प्रतियां
               अपनी शाखाओं).

            52.अधिकारी, असम राइफल्स के महानिरीक्षक लेखा,
               (मुख्यालय), शिलांग

            ५३.वाणिज्य और उद्योग के सभी मंडलों

            54 लोकसभा / राज्यसभा सचिवालय पुस्तकालय (15 प्रतियां
               प्रत्येक)

            55 दत्ताजीसीबीडीटी के TECHINICAL विंग के सभी अधिकारी और धारा

            56लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग,
               नई दिल्ली

            57 प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक ऋण
               कार्यालय, अहमदाबाद / बेंगलुरु / भुवनेश्वर / मुंबई (किले) /
               मुंबई (सेंट्रल) / मुंबई-8, कोलकाता / हैदराबाद / कानपुर /
               जयपुर / चेन्नई / नागपुर / नई दिल्ली / पटना / गुवाहाटी /
               त्रिवेंद्रम

            58 सहायक मुख्य निरीक्षक, आरबीआई निरीक्षण विभाग
               क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कक्ष / मुंबई / कोलकाता / चेन्नई / नई
               दिल्ली / कानपुर

            ५९.महालेखाकार, डाक एवं टेलीग्राफ, शिमला

            60 रू रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली

            ६१.Dir.of लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाओं, नई दिल्ली

            62 विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली

            63 रूपयेअंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, भारतीय शाखा, नई दिल्ली

            64 सचिव, भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, भारत सरकार, नई दिल्ली

            65.{{/1}परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई

            ६६.सचिव, विकास बोर्ड, वाणिज्य एवं मंत्रालय
               उद्योग, नई दिल्ली

            6राष्ट्रीय बचत संगठन, नागपुर

            ६८.उप महालेखाकार, डाक एवं टेलीग्राफ, कोलकाता

            ६९.कानूनी सलाह, निर्यात - भारत, पोस्ट के आयात बैंक
               बॉक्स No.19969, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400021

            70 उप वित्त प्रबंधक (मुख्यालय), भारतीय
               एयरलाइंस (एच) - एयरलाइंस हाउस, 11, गुरुद्वारा Rakabganj
               रोड, नई दिल्ली -110001

            ७१.मैनेजर, भारत, स्थानीय प्रधान कार्यालय स्टेट बैंक: -

               मैं) जीवन दीप भवन, 1, मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता

               द्वितीय) सर्कल शीर्ष हाउस, राजाजी सलाई, चेन्नई 600001

               iii) लखनऊ, उत्तर प्रदेश

               iv) बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद 500001

               v) हमीदा रोड, भोपाल 462001

               vi) दुकान Nos.101 105, सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़

               सप्तम) नई AMN.भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई 400021

               आठवीं) 9, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

               नौ) Bhedru, अहमदाबाद 380001

               एक्स) न्यायाधीश कोर्ट रोड, पोस्ट बॉक्स No.103, पटना -800001

               ग्यारहवीं) 59, वन पार्क, भुवनेश्वर और गुवाहाटी, असम

               बारहवीं) गुवाहाटी, असम
            72 मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, लोकनायक भवन,
               खान मार्केट, नई दिल्ली

            73 पटियाला, (मुख्यालय), मॉल, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

            74 बीकानेर एंड जयपुर, प्रधान कार्यालय, तिलक स्टेट बैंक
               मार्ग, 'सी' स्कीम जयपुर

            ७५.हैदराबाद, प्रधान कार्यालय, गन फैक्ट्री स्टेट बैंक,
               हैदराबाद

            ७६.स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, 5 यशवंत निवास रोड, इंदौर.

            77 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (मुख्यालय), KGRoad, बंगलौर

            ७८.सत्यनारायण रोड के पीछे सौराष्ट्र, स्टेट बैंक,
               भावनगर, गुजरात

            79 स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, पोस्ट बॉक्स No.34, तिरुवनंतपुरम

            80NSBranch, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली

            81 Editory, 'आयकर रिपोर्टर' कंपनी कानून
               भारत (पी) लिमिटेड, 88, त्यागराज रोड संस्थान,
               त्यागराज नगर, चेन्नै 600017

            82 संपादक, चार्टर्ड सचिव, भारत के कंपनी सचिव संस्थान, 'आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003

            83 संपादक, "कराधान" 174, जोरबाग, नई दिल्ली

            84 संपादक, "टैक्स लॉ रिव्यू 'पोस्ट बॉक्स No.152,
               जालंधर-144001

            85 संपादक, "Taxmann" एलाइड सर्विसेज (पी) लिमिटेड, 1871,
               Kucha Chelan, खारी बावली, दिल्ली 110006

            ८६मिन. कानून (कानूनी मामलों के विभाग), शास्त्री की
                भवन नई दिल्ली.

            87 भारत, 16-17, बाराखंबा लेन, नई खाद्य निगम
               दिल्ली -110001

            88.आईएफसीआई, बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली का बैंक

            ८९ .आईडीबीआई, आईडीबीआई टॉवर, गिरफ्तार Parad, मुंबई -400 005

            90आईसीआईसीआई, 163, बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई -20

            91.नाबार्ड, पूनम मंडलों, Dr.Annie बेसेंट रोड, PBNo.552, वर्ली, मुंबई

            92 राष्ट्रीय आवास बैंक, 3 तल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,
               45, वीर नरीमन रोड, मुंबई

            93IRBI, 19, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता

            94 सभी विदेशी बैंकों को भारत में सक्रिय

            95 एयर इंडिया, नई दिल्ली
            96 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग,
               नई दिल्ली

            97 उप निदेशक (प्रशासन), एनएसएसओ (एफओडी), Mahalonobis
               भवन, 6 मंजिल, 164, GLTagore रोड, कोलकाता 700108




अनुबंध-1

उदाहरण १

                                           निर्धारण वर्ष 2006-2007

        होने के एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना
        सकल वेतन आय की:

        मैं) 2, 00,000 / -,
        द्वितीय) 5, 00,000 / - और
        iii) 10 रुपये, 00,000 / -


        विशेषकर (रुपए) (रुपये में) (रुपए में)
                                 (मैं) (ख) (ग)

        सकल वेतन आय 2,00,000 5,00,000 10,00,000
        (भत्ते शामिल करते हुए)
        जीपीएफ के लिए अंशदान     20,000 50,000 1,00,000


        कुल आय की गणना और कर देय आगे

        सकल वेतन 2,00,000 5,00,000 10,00,000
        कम: कटौती          
यू / एस 80 सी 20000      50,000        1,00,000

        कर योग्य आय 1,80,000 4,50,000 9,00,000


        टैक्स उस पर 11,000 85,000 2,20,000


        जोड़ें: अधिभार शून्य शून्य शून्य

        जोड़ें: शिक्षा उपकर @ 2% 220 1700 4400

        कुल कर 11,220 86,700 2,24,400 देय


      
नोट: सरचार्ज देय कर का 10% की दर से कर योग्य आय 10 रुपये से अधिक शुल्क केवल तभी लगाया जा रहा है, 00,000 / -.


उदाहरण २
                             AY2006-200 7

एक विकलांग आश्रित होने के एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.

        विवरण:

        1      सकल वेतन रु .3, 20,000
        प्र.20.       इलाज पर खर्च की गई राशि
                एक आश्रित जा रहा है, व्यक्ति की          
                विकलांगता के साथ (नहीं बल्कि गंभीर
                विकलांगता) रु.   7]000
        (3)      संबंध में एलआईसी के लिए भुगतान की गई राशि
                रखरखाव के लिए वार्षिकी के लिए
                एक आश्रित जा रहा है, व्यक्ति की          
                विकलांगता के साथ (नहीं बल्कि गंभीर रु.  50]000
                विकलांगता)
                                                      
        (4)      जीपीएफ अंशदान रुपये.  25]000
        प्र.5.       होंठ रुपये का भुगतान.  10]000

                               टैक्स की गणना

             सकल वेतन रु .3, 20,000 / -
            
    कम: कटौती यू / एस 80 डीडी  
                रुपये - (50, 000 / के लिए प्रतिबंधित है.  50,000 / -
                 केवल) _________________
                कर योग्य आय 2, 70000 / -

                कम: कटौती यू / एस 80 सी:
               
                       जीपीएफ 25,000 / -
                       / 10,000 लिप -
                              __________
कुल 35,000 / - 35,000
 
                 कुल आय रु. 2,35,000

                 आयकर उस पर रु.22,000 / - 
               
     जोड़ें: सरचार्ज शून्य
                 जोड़ें: शिक्षा उपकर @ 2% रू.      44

                 कुल कर देय रुपये.22,400 / -




उदाहरण ३
                                               2006-2007 प्र.

         एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना जहां
         चिकित्सा उपचार व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया गया.

             विवरण:

        1    सकल वेतन रु .3, 00,000 / -
        प्र.20.     पर नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति
              स्वयं और आश्रित परिवार के उपचार
              सदस्य रु. 30,000 / -
        (3)    जीपीएफ रुपये का अंशदान. 20,000 / -
        (4)    एलआईसी प्रीमियम रु. 20,000 / -
        प्र.5.     गृह निर्माण अग्रिम रुपये की अदायगी. 25,000 / -
        प्र.6.     दो बच्चों रुपये के लिए ट्यूशन फीस. 30,000 / - 
        प्र.7.            निवेश बुनियादी ढांचे बॉण्ड रुपये. 20,000 / -

                               टैक्स की गणना

                सकल वेतन रु .3, 00,000 / -
                जोड़ें: दस्तूरी प्रतिपूर्ति के संबंध में
                अधिक में चिकित्सा व्यय के बयान
    15 के, 000 / - सेक की निगाह में. 17 (2) (वी) रु.  15,000 / - _____________
                  कर योग्य आय रु .3, 15,000 / -
               
                                                                     
                कम: कटौती यू / एस 80 सी:

                जीपीएफ 20,000 / -
                एलआईसी 20,000 / -
                की अदायगी
                एचवीए 25,000 / -
                ट्यूशन शुल्क 30,000 / -                     
                में निवेश                    
    बुनियादी ढांचागत बांडों में 20,000 / -
                  
                                          ___________
                कुल 1,15,000/-
               
रुपये के लिए प्रतिबंधित है. 1,00,000 / - रुपये.1]00]000
                                                
कुल आय: Rs. 2,15,000                              
                टैक्स देय रुपये. 18,000 / -
                जोड़ें: सरचार्ज शून्य
                जोड़ें: शिक्षा उपकर @ 2% रू.   36
                                                           ____________
                कुल कर देय रुपये.18,360 / -



उदाहरण 4
                                                 2006-2007 प्र.

एक महिला कर्मचारी के मामले में दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में मकान किराया भत्ता यू / एस 10 (13A) की व्याख्यात्मक गणना:

विवरण

        1         वेतन 2, 00,000 / -
        प्र.20.          महंगाई भत्ता Rs.1, 00,000 / -
        (3)         मकान किराया भत्ता Rs.1, 20,000 / -
        (4)         सीसीए रुपये.   6,000 है.
        प्र.5.          मकान किराया Rs.1 भुगतान, 44,000 / -
        प्र.6.          सामान्य भविष्य निधि रुपये.  36,000 / -
        प्र.7.                 जीवन बीमा प्रीमियम रु.  4,000 / -       
  1. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सदस्यता
 बांड रुपये.  20,000 / -

             कुल आय और कर देय आगे की संगणना

        1   वेतन + डीए + सीसीए                      3 करोड, 06,000 / -
             मकान किराया भत्ता Rs.1, 20,000 / -
                                                         _____________
        प्र.20.    कुल वेतन आय 4, 26,000 / -
        (3)   कम: मकान किराया भत्ता
मुक्त यू / एस 10 (13A): कम से कम:
             क एचआरए की वास्तविक राशि = 1,20,000 प्राप्त
             ख. 10% से अधिक किराए की व्यय
             (डीए सहित वेतन की
             महंगाई भत्ते के लिए लिया जाता है कि अपने ऊपर भरोसा रखनेवाला
             सेवानिवृत्ति लाभ)
(1,44,000-30,000) = 1,14,000     वेतन (बेसिक + डीए) = के c.50%
Rs.1, 50,000 रु .1, 14,000 / -                          

सकल कुल आय: रू .3, 12,000 / -
                           
            कम: कटौती यू / एस 80 सी:
                   जीपीएफ: 36,000 / -
                   एलआईसी: 4,500 / -
                   सदस्यता के लिए
                   Infr. संरचना
बांड _: 20,000 / -
कुल :: 60,000 रुपये.60,000 / -
                   
                  कुल आय: 2 रुपए, 52,000 / -

                   कुल आय रुपए पर टैक्स.  21,900 / -
                   सरचार्ज कोई नहीं
2% रु शिक्षा उपकर.438 / -
                  
 कुल कर देय रुपये. 22,338 / -



                       
            उदाहरण 5
                                          AY2006-2007.

दो महीने के लिए दस महीनों के लिए रियायती दर पर और एक होटल में एक फ्लैट में आवास प्रदान किया गया था, जो मुंबई में एक निजी कंपनी के एक पुरुष कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना के मूल्यांकन illustrating.

        1    वेतन: 5, 00,000 / -
        प्र.20.     बोनस: Rs.  76,000 / -
        (3)    नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी आदि
              (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल): Rs.   24,000 / -
        करने के लिए प्रदान 4 (क) फर्निचर के फ्लैट
              कर्मचारी जो के लिए वास्तविक किराया
              प्रतिवर्ष कंपनी द्वारा भुगतान: Rs.1, 20,000 / -
                                                                   
        नियोक्ता द्वारा भुगतान 4 (ख) होटल किराया
              (दो महीने के लिए): Rs.  50,000 / -
        रुपये: 4 (ग) किराए कर्मचारी से बरामद किया.  10,000 /
        फर्नीचर की 4 (D) लागत: Rs.1, 00,000 / -
        प्र.5.     बुनियादी सुविधाओं के लिए सदस्यता
              बांड: Rs.  30,000 / -
        प्र.6.     जीवन बीमा प्रीमियम रू.   5,000
        प्र.7.            एनएससी (आठवीं) जारी करना सदस्यता: Rs.  20,000 / -
        10    मान्यता प्राप्त पीएफ में अंशदान: Rs.  36,000 / -
       

              कुल आय और कर का भुगतान किया उस पर की गणना:

        1    वेतन: Rs. 5,00,000 / -
        प्र.20.     बोनस: Rs.76,000 / -
             रुपये के मूल्यांकन के लिए कुल वेतन. 5,76,000 / -
             दस्तूरी यानी; Rs.48, 000 प्रति माह
             
अनुलाभ का मूल्यांकन

          (क) Perq. फ्लैट के लिए:
              दस के लिए वेतन की (20% की लोअर
              महीने = Rs.96, 000 / -) और (वास्तविक किराया
              ) = 1,00,000 भुगतान: Rs. 96,000 / -
          (ख) Perq. होटल के लिए
              वेतन के (24% की लोअर
              2 = 23,040) महीना और (वास्तविक
              = 50000 भुगतान): Rs. 23,040 / -

          10% @ फर्नीचर के लिए (ग) Perq  
लागत के रू.10,000/-
                                               र 1,29,040
कम: रुपये: रेंट कर्मचारी से बरामद किया.10,000 / - रुपये.1,19,400

          (घ) perq जोड़ें. नि: शुल्क गैस, चुनाव के लिए.
              पानी: Rs.  24,000 / -         

कुल अनुलाभ :: रु. 1,43,040

             

सकल कुल आय रु.  7,19,040 / -
(5,76,000 +1,43,040)

             
       कम: कटौती यू / एस 80 सी:

              भविष्य निधि: 36,000
              एनएससी आठवीं तक सदस्यता
              मुद्दा: 20,000
              एलआईसी: 5,000             
              इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड: 30,00
         कुल:                            91,000
91,000 / -
             
कुल आय रु.  6,28,040 / -

   टैक्स देय रुपये. 1,38,412 

सरचार्ज कोई नहीं
2% रु शिक्षा उपकर.2768 / -
                  
 कुल कर देय रुपये. 1,41,180 / -
 

  
  उदाहरण 6           
  AY2006-2007.

एक निजी कंपनी के एक महिला कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना की illustrating मूल्यांकन दिल्ली में और गृह निर्माण ऋण चुकाने में तैनात हैं.
        विवरण:
        1         वेतन: 3 करोड, 00,000 / -
        प्र.20.          महंगाई भत्ता: Rs.1, 00,000 / -
        (3)         मकान किराया भत्ता: Rs.1, 80,000 / -
        (4)         विशेष कर्तव्य भत्ता: Rs.  12,000 / -
        प्र.5.          भविष्य निधि: Rs.  60,000 / -
        प्र.6.          होंठ: Rs.  10,000/-
        प्र.7.                 एनएससी आठवीं अंक में जमा: रुपये.  30,000 / -
        8          घर के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किया रेंट
                   रुपये: उसके द्वारा काम पर रखा.  1,20,000 / - 
        9          गृह निर्माण ऋण की अदायगी
(प्रिंसिपल): Rs.  60,000 / -                  
        10         रुपये: तीन बच्चों के लिए ट्युशन फीस.  30,000 / -  
                   (10 रुपये, 000 / - प्रति बच्चा)    

                   कुल आय और कर देय आगे की संगणना

        1  सकल वेतन: 5,92,000 / -
            (बेसिक + डीए + एचआरए + एसडीए)
            कम: मकान किराया भत्ता मुक्त
            यू / एस 10 (13A)
             कम से कम:
एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त: 1,80,000
             ख. अधिक किराया पर व्यय
                वेतन (सहित के 10% की
                डीए) दा मान
                सेवानिवृत्ति के लिए सहित
                लाभ (1,20,000 - 40,000): 80000
(डीए सहित) वेतन की c.50%: 2,00,000 (-) 80,000 / -

               सकल कुल कर योग्य आय: 5,12,000 / -
       
             कम: कटौती यू / एस 80 सी:
                द.  भविष्य निधि: 60,000
                ii  होंठ: 10,000
                ईई. एनएससी आठवीं मुद्दा: 30,000
                .  की अदायगी
                     एचवीए: 60,000
                v   ट्युशन फीस        
                      (दो के लिए प्रतिबंधित
बच्चों): 20000                         
कुल: 1,80,000
                   1,00,000 / करने के लिए सीमित -
         
कुल आय: 4,12,000 / -

टैक्स देय 70,100 / - 

सरचार्ज कोई नहीं
शिक्षा उपकर @ 2% 1402 / -                    
      कुल कर देय रुपये.   71,502 / -

नोट: महंगाई भत्ता के भाग मूल वेतन के साथ विलय और 'महंगाई वेतन' के रूप में दिखाया भी धारा 10 (13A) के तहत छूट की राशि बाहर काम करने के लिए 'वेतन' की परिभाषा में शामिल है.



उदाहरण 7
                                                   AY2006-2007.


स्वयं के कब्जे गृह संपत्ति से सिर आय के तहत नुकसान का दावा है जो एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर गणना.

              विवरण:

        1    सकल वेतन: 4,00,000
        प्र.20.     आवास ऋण चुकाया (प्रिंसिपल): 50,000
        (3)    ब्याज आवास ऋण पर देय
              (ऋण 1999/04/01 के बाद लिया गया): 1,60,000
        (4)    राष्ट्रीय करने के लिए भुगतान किया दान
              चिल्ड्रेन फंड: 5,000
        प्र.5.     एनएससी खरीदा: 10,000
        प्र.6.     जीपीएफ: 30,000


              कर योग्य आय और कर आगे की संगणना:

        1    वेतन आय: 4,, 00,000
             
        प्र.20.     गृह संपत्ति से आय
              वार्षिक मूल्य शून्य
              ब्याज पर देय
              ऋण यू / एस 24 1,50,0000             
(अधिकतम स्वीकार्य): (-) 1, 50,000 / -
              सकल कुल आय: 2 रुपए, 50,000 / -

              कम: कटौती यू / एस 80 जी
              5 में से 50%, 000 / - रुपये.   2,500 / -             
              कम कटौती यू / एस 80 सी:
              जीपीएफ: 30,000
              एनएससी: 10,000
              आवासीय ऋण
चुकाया: 50,000
कुल रुपए ---------------- कुल रुपए ---------------90,000 / -

              अध्याय VI-A रुपये तहत कुल कटौती.92,500 / -

              कुल आय: Rs. 1,57,500 / -

              टैक्स देय रू.6,500 / -
              जोड़ें: अधिभार शून्य   
              जोड़ें: शिक्षा उपकर: Rs.    130
                                                            
              कुल कर देय रू.  6630 / -


                                            
                                 उदाहरण - 8
                                             AY2006-2007.

स्वयं के कब्जे गृह संपत्ति से सिर आय के तहत नुकसान का दावा है, और 1.4.99 से पहले घर के निर्माण ऋण ले लिया है, जो एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर गणना.

            विवरण:

        1  सकल वेतन 4,00,000
        प्र.20.   आवास ऋण चुकाया (प्रधान) 30,000
  1. ब्याज आवास ऋण पर देय
            (1999/04/01 से पहले लिया ऋण) 1,00,000
        (4)  राष्ट्रीय बाल कोष के लिए 6000 का भुगतान किया दान
        प्र.5.   एनएससी / 10,000 खरीदी -
        प्र.6.   जीपीएफ                                            20,000 / -

                कर योग्य आय और कर आगे की संगणना

        1   वेतन आय 4,, 00,000
            
  1. हाउस प्रॉपर्टी से आय
              वार्षिक मूल्य: शून्य
              ऋण पर रुचि देय
  यू / एस 24: 30,000             
 (अधिकतम स्वीकार्य (-) 30, 000 / -
              ) 1.4.99 से पहले लिए गए ऋणों के लिए -------------
             
सकल कुल आय रू .3, 70,000 / -
              कम कटौती यू / एस 80 जी
                   रुपये के 50%. 6000 / - रु. 3,000/-
                                                             
              कम कटौती यू / एस 80 सी:
              जीपीएफ                         20]000
              एनएससी                         10]000
              आवास ऋण 30,000 चुकाया
                                          -----------
                          कुल: 60,000
                                          ------------
अध्याय VI-A रुपये तहत कुल कटौती. 63,000 / -

कुल आय रु .3, 07,000 / -

              टैक्स देय रुपये. 42,100 / -
              जोड़ें: सरचार्ज शून्य
              जोड़ें: शिक्षा उपकर @ 2% रु.     842
                                                           ------------
              कुल कर देय रुपये. 42,942 / -
                                                           ------------
 

                                                             

उदाहरण - 9
                                                 AY2006-2007
                                 

उम्र के 65 से अधिक वर्षों है, जो एक पुरुष पेंशनभोगी के मामले में आयकर गणना.
                                                       
   (रुपये में)
विवरण

            सेवा पेंशन 1,80,000

            इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 30,000

            एनएससी 20,000 खरीदा

                  कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
              

            वेतन (पेंशन) 1,80,000 से आय

                                                                     
            कम: कटौती यू / एस 80 सी

                    जीपीएफ          30]000

                    एनएससी          20]000
                                   ---------
                         कुल 50,000
                                   ----------
          
 कुल आय 1,30,000
                                  

             टैक्स देय शून्य
            

नोट: ऊपर पैंसठ वर्ष की उम्र या के करदाताओं Rs.1 की कुल आय 85,000 / करने के लिए कर भुगतान करने की जरूरत नहीं है -.




अनुबंध-II

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए आय यू / एस 192 (2 बी) का विवरण भेजने के लिए प्रपत्र

1             नाम और कर्मचारी के पते
प्र.20.              स्थायी लेखा संख्या
(3)             आवासीय स्थिति
(4)             "वेतन" के अलावा और आय का कोई सिर के तहत आय के ब्यौरे (सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान न हो) वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया.

(मैं) गृह संपत्ति से आय -------------------
(नुकसान के मामले में, उसके अभिकलन लगा देना)

(द्वितीय) के मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ -------------------
(Iii) पूंजीगत लाभ -------------------
अन्य स्रोतों से (चतुर्थ) आय

(क) लाभांश
(ख) ब्याज
(ग) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)
                                                                कुल -------------------
                प्र.5.   (Iv) मद 4 के लिए उप आइटम (मैं) के सकल
                प्र.6.   (प्रमाण पत्र संलग्न करें) की धारा 203 के तहत जारी) स्रोत पर कर कटौती

                ------------------ रखें
                तिथि ------------------------------------
                                                                                                                        कर्मचारी के हस्ताक्षर
सत्यापन

मैं, -----------------------------------------, एतद्द्वारा क्या है कि घोषित ऊपर कहा गया है अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है.

                आज सत्यापित, ------------------ 2002 के ------------------ दिन.

                ------------------ रखें
                तिथि ------------------ -------------------
                                                                                                                        कर्मचारी के हस्ताक्षर

F.No.142/47/98-TPL एसडी / -         
अधिसूचना सं. 10722 (सुनीति श्रीवास्तव)
                                                                 अवर सचिव. भारत सरकार               
-------------------------------------------------- --------------------------------
प्रिंसिपल नियमों ख़बरदार अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (ई) प्रकाशित 1962/03/26 दिनांकित और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं थे. अतः. 897 (ई) 12.10.98 दिनांकित.                   



अनुबंध-III


     फार्म NO.12BA
{नियम 26A देखें (2) (बी)}

इनका मूल्य के साथ वेतन के एवज में अनुलाभ, अन्य अनुषंगी लाभ या सुख और लाभ का विवरण दर्शाने वाला विवरण
  
  1. नाम और नियोक्ता का पता:

2) टैन

नियोक्ता के 3) टीडीएस आकलन रेंज:

4) का नाम, पदनाम और कर्मचारी के पैन:
  
  1. कर्मचारी के साथ एक निर्देशक या एक व्यक्ति है:
      कंपनी में पर्याप्त रुचि              
      (नियोक्ता एक कंपनी है)
    
6) कर्मचारी का सिर 'वेतन' के तहत आय:
      (अन्य अनुलाभ से से)

7) वित्तीय वर्ष:

अनुलाभ का 8) मूल्यांकन
  
क्रम संख्या
रिआयत की प्रकृति
(नियम 3 देखें)
नियमानुसार अतिरिक्त उपार्जन का मूल्य
(रु.)
राशि किसी भी कर्मचारी से बरामद अगर
(रु.)
टैक्स को दस्तूरी प्रभार्य की राशि
कर्नल (3) - कर्नल (4)
(रु.)
(1) डेरिवेटिव
(2)
(3)
(4) संचार सेवाएं
(5)
iii. आवास सुविधाएं
 
 
 
2.
कारें / अन्य मोटर वाहन
 
 
 
I3
स्वीपर, माली, चौकीदार या व्यक्तिगत परिचर
 
 
 
4 ज
गैस, बिजली, पानी
 
 
 
III. 5
ब्याज मुक्त या रियायती ऋण
 
 
 
= 6 रुपये
छुट्टी व्यय
 
 
 
IV.7
नि: शुल्क या रियायती यात्रा
 
 
 
नि: शुल्क भोजन
 
 
 
1
निःशुल्क शिक्षा
 
 
 
10 रू.
उपहार, वाउचर आदि
 
 
 
1
क्रेडिट कार्ड का खर्च
 
 
 
ii राष्ट्रीय सचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करना।
क्लब का खर्च
 
 
 
1
कर्मचारियों ने चल संपत्ति का उपयोग करें
 
 
 
१४
कर्मचारियों को संपत्ति का हस्तांतरण
 
 
 
15 जुलाई
किसी भी अन्य लाभ / लाभ / सेवा / विशेषाधिकार का मूल्य
 
 
 
१६
स्टॉक विकल्प (गैर योग्य विकल्प)
 
 
 
17 X 1 = 17
अन्य लाभ या सुख
 
 
 
१८
अनुलाभ का कुल मूल्य
 
 
 
19.
वेतन के एवज में मुनाफे का कुल मूल्य के रूप में 17 प्रति (3)
 
 
 
  
  1. कर का विवरण -
  1. कर्मचारी यू / एस 192 (1) ......... के वेतन से कटौती कर
  2. कर्मचारी यू / एस 192 (1 ए) की ओर से नियोक्ता द्वारा भुगतान कर .........
  3. कुल कर का भुगतान किया .........
  4. सरकार के राजकोष में भुगतान की तिथि .........

नियोक्ता द्वारा घोषणा

मैं ................... S / O ...................... ................................. (पद) के रूप में काम कर रहे एतद्द्वारा की ओर से घोषित करते ...................... ऊपर दी गई जानकारी के खाते की किताबें, दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड या जानकारी हमें और हर तरह के विशेषाधिकार के मूल्य के विवरण के साथ उपलब्ध है पर आधारित है कि (नियोक्ता का नाम) की धारा 17 और निर्धारित नियमों के अनुसार कर रहे हैं इस आधार पर और कहा कि इस तरह की जानकारी सत्य और सही है.


जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
                                                                                                                        कर की कटौती के लिए
जगह ...
तिथि ... पूरा नाम ........................
                                                                                                                      पदनाम ...................... ";





अनुबंध-IV

कोई रूप. 16AA
 [(1) (बी) 12 शासन करने के लिए तीसरे परंतुक देखें और 31 (1) (क) नियम]
सिर "वेतन" आय की सह वापसी तहत आय प्रभार्य से स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र
 भारत में एक व्यक्ति, निवासी, जहां के लिए
  1. उसकी कुल आय सिर के वेतन 'के तहत आयकर को आय प्रभार्य शामिल हैं;
  2. वेतन से आय आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत कटौती की अनुमति से पहले, 1961 एक लाख रुपये पचास हजार से अधिक न हो;
  3. उसकी कुल आय सिर के मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ 'या' कैपिटल गेन 'या कृषि आय के तहत आयकर को आय प्रभार्य शामिल नहीं है; और
घ) वह नियोक्ता के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर काटा गया है जो कर से किसी भी अन्य आय की प्राप्ति में नहीं है
 
नाम और नियोक्ता का पता
 
 
नाम और कर्मचारी के पद पर नियुक्ति
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पैन / जीआईआर सं.
टैन
पैन / जीआईआर सं.

 
 
 
अनुभाग 206 के तहत वार्षिक विवरणी / बयान दर्ज किया जा रहा है जहां टीडीएस सर्किल
अवधि

निर्धारण वर्ष .................
 
FROM
करने के लिए
  
 

 
 
 






















श्रद्धांजलि वेतन का विवरण और किसी भी अन्य आय और कर कटौती की
                
  1. सकल वेतन
  1. धारा 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (1)
  2. धारा 17 के तहत अनुलाभ का मूल्य (2) (प्रपत्र के अनुसार नहीं. 12BA, जहां लागू हो)
  3. धारा 17 के तहत वेतन के एवज में मुनाफे (3) (फार्म सं 12BA के अनुसार, जहां लागू हो)
  4. कुल





..................


..................

..................














________
 
 
  1. कम: भत्ता हद तक धारा 10 के तहत छूट


 
..................

..................

..................








________
 
 
  1. शेष राशि (1-2)
 
 
________
 
 
  1. धारा 16 के तहत कटौती:
 
 
 
 
 
 
  1. मानक कटौती
 
 
...................
 
 
 
 
  1. सत्कार भत्ता
 
 
...................
 
 
 
 
  1. रोजगार पर टैक्स
 
 
 
...................
 
 
 
 
  1. 4 के सकल (क) से (ग)
 
 
 
________
 
 
 
प्र.6.   सिर के वेतन 'के तहत आय प्रभार्य
 
 
 
 
701
 
प्र.7.          जोड़ें: कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट कोई अन्य आय
  1. हेड 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' के तहत आय
  2. हेड 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत आय
(एक) (ख) के ऊपर के (ग) कुल
 
 
 
 








__________
702
 
706
 
 
 
 
 
8     सकल कुल आय (6 +7)
 
 
 
 
746
 
  1. अध्याय VI-ए के तहत कटौती
 
 
 
 
 
 
सकल राशि
 
योग्यता राशि
घटाया राशि
 
  1. 80 सीसीसी
..................
................
235
 
 
 
  1. 80 डी
..................
................
2३६).
 
 
 
  1. 80 ई
..................
................
239
 
 
 
  1. 80 जी
..................
................
242
 
 
 
  1. 80 एल
..................
................
260
 
 
 
  1. 80 QQB
..................
................
275
 
 
 
  1. 80 आरआरबी
..................
................
282
 
 
 
  1. सेकंड
..................
................
 
 
 
 
  1. अध्याय छठी ए के तहत घटाया मात्रा के सकल
 
 
 
 
747
 
  1. कुल आय (8-10)
 
 
 
 
760
 
प्र.12.     कुल आय पर टैक्स
 
 
 
 
810
 
प्र.13. छूट के तहत अध्याय आठवीं
 
 
 
  1. धारा 88 के तहत (कृपया बताएं)
सकल राशि
योग्यता राशि
कर छूट
 
(क)
..................
..................
 
..............
 
 
(ख)
..................
..................
 
..............
 
 
(ग)
..................
..................
 
..............
 
 
(घ).
..................
..................
 
..............
 
 
(च)
..................
..................
 
..............
 
 
(छ)
.................
..................
 
..............
 
 
(छ) कुल [(क) (एफ)]
..................
..................
812
 
 
 
  1. (क) खंड 88B के तहत
(बी) धारा 88C के तहत
 
 
813      
 
 
814      
 
प्र.14. ऊपर 13 पर कर छूट का सकल [मैं (जी) + द्वितीय (एक) + II (ख)]
 
 
।820
 
  1. टैक्स कुल आय (12-14) और अधिभार उस पर देय
 
 
832
 
 
  1. कम: खंड 89 के तहत राहत (विवरण संलग्न करें)
 
 
837
 
  1. शेष राशि टैक्स देय (15-16)
 
 
841
 
  1. घटाव:
                 अनुभाग 192 के तहत स्रोत पर कटौती (एक) टैक्स (1)
                               (ख) की ओर से नियोक्ता द्वारा भुगतान कर 
                      धारा 17 के तहत अनुलाभ पर अनुभाग 192 के तहत कर्मचारी (1 ए) (2)
 
 
 





873
 
868
 
 
 
 
 
872
 
 
 
 
 
  1. टैक्स देय / रिफंडेबल (17-18)
 
 
891
                                                   

टैक्स काट लिया का विवरण और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा
  
रूपये
भुगतान की तिथि
बैंक का नाम और कर जमा उस शाखा
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

मैं ________________________ श्री के बेटे _______________________ _____________________ (पद) की क्षमता में काम कर रहा है इसके द्वारा प्रमाणित है कि एक योग Rupees___________________________________ के (शब्द) स्रोत पर काटा गया है और केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया.मैं आगे से ऊपर दी गई जानकारी के खाते की किताबें, दस्तावेज और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सत्य और सही है कि प्रमाणित करते हैं.







  
स्थान
 
 
 
 
 
 
के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
तिथि
 
 
कर की कटौती
 
 
पूरा नाम
 
 
 
 

निर्धारिती द्वारा भरा जाना
  
निर्धारिती का नाम
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
प्र.20. पता
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पिन
 
 
 
 
 
 
टेलीफोन
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(3) जन्म तिथि
 
 
-
 
 
-
 
 
 
 
 
(4) सेक्स एम / एफ:
 
प्र.5. निर्धारण वर्ष
 
 
 
 
-
 
 
  
प्र.6. वार्ड / सर्किल / विशेष श्रेणी:
प्र.7.        मुनाफा: मूल या संशोधित:

8 बैंक खाते के विवरण (रिफंड का भुगतान के लिए)
  
बैंक का नाम
एमआईसीआर कोड
बैंक शाखा का पता
खाते का प्रकार
अकाउंट नंबर

 
 
 
 
 




निर्धारिती द्वारा सत्यापन


  मैं, _________________________________________________________ (पूर्ण में और स्पष्ट अक्षरों में नाम), श्री के पुत्र / पुत्री _________________________________________________________ सत्यनिष्ठा से अपने ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने की घोषणा है कि, इस के बदले में दी गई जानकारी, सही पूरा और सही मायने में कहा गया है और प्रावधानों के अनुसार है आयकर अधिनियम, 1961 के आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष ___________ के लिए आयकर को आय प्रभार्य के संबंध में.

  

रसीद नहीं .................. तिथि ...............


सील


प्राप्त अधिकारी के हस्ताक्षर
 



निर्धारिती के हस्ताक्षर   

दिनांक: ___________      

स्थान: _____________




ANNNEXURE-V

[असाधारण भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ
भाग-II धारा 3, उप - धारा (द्वितीय)]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(सेंट्रल बोर्ड प्रत्यक्ष कर)
******
नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2003

अधिसूचना
आयकर

अतः 974 (ई) उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 206 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए निम्नलिखित योजना को निर्दिष्ट स्रोत पर कर कटौती की वापसी की, अर्थात्: -

1             संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और आवेदन. -
  
  1. यह योजना "स्रोत स्कीम, 2003 पर कर कटौती की रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग" कहा जा सकता है.
  2. यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
  3. यह (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 की उपधारा के तहत कंप्यूटर मीडिया पर स्रोत पर कर कटौती का रिटर्न दाखिल सभी व्यक्तियों पर लागू होगा.

प्र.20. परिभाषाएँ. - इस योजना में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
  
  1. "अधिनियम" 1961 (1961 का 43), आयकर अधिनियम का मतलब है;
  2. "बोर्ड" केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व अधिनियम के केंद्रीय बोर्ड, 1963 (1963 का 54) के तहत गठित मतलब है;
  3. "कंप्यूटर मीडिया" (3 आधा इंच और 1.44 एमबी क्षमता) या CD-ROM, और इस उद्देश्य के लिए ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा नामित एक सर्वर के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा की ऑन लाइन डाटा ट्रांसमिशन में शामिल एक फ्लॉपी मतलब है;
  4. "ई deductor" इस योजना के तहत ई टीडीएस रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अभिप्रेत है;
  5. "ई फाइलिंग प्रशासक" नहीं इस योजना के प्रशासन के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नामित आयकर आयुक्त के पद से नीचे एक अधिकारी का मतलब है;
  6. "ई टीडीएस मध्यस्थ" इस योजना के तहत ई टीडीएस मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत कंपनी, किया जा रहा है, एक व्यक्ति अभिप्रेत है;
  7.  "ई टीडीएस रिटर्न" विधिवत नियमों के तहत फार्म सं 27A में एक घोषणा के द्वारा समर्थित अधिनियम की धारा 206 के तहत दर्ज किया जा करने के लिए एक वापसी का मतलब है;
  8. "नियम" आयकर नियम, 1962 का मतलब है;
  9. परिभाषित और अधिनियम में परिभाषित के साथ साथ नहीं बल्कि प्रयुक्त अन्य शब्द और भाव क्रमशः अधिनियम में उन्हें सौंपा अर्थ होंगे.

(3) ई टीडीएस रिटर्न तैयार करना. -

(1) ई deductor ई टीडीएस रिटर्न तैयार करने के लिए नियम के तहत निर्धारित प्रासंगिक रूपों का उपयोग करेगा.
  1. ई deductor अपने ई टीडीएस ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा प्रदान किए जाने की डेटा संरचना के अनुसार रिटर्न तैयार करेगा.

  2. ई टीडीएस रिटर्न की तैयारी करते हैं, ई deductor अपने स्थायी खाता नंबर का उल्लेख करेगा और कर कटौती खाता संख्या के रूप में भी कर मामलों के लिए जो पहले के संबंध में छोड़कर उसके द्वारा काट लिया गया है जिनके संबंध में सभी व्यक्तियों की स्थायी खाता संख्या अधिनियम की धारा 139 क की उप - धारा (5 ब) के लिए उप - धारा (5 ए) या दूसरे परंतुक के परन्तुक लागू होता है. 
  3. ई deductor नियम के तहत निर्धारित स्रोत पर कर कटौती के लिए वापसी के रूपों, के सभी स्तंभों को विधिवत और सही ढंग से भरी हैं कि यह सुनिश्चित करेगा
  
  1. ई टीडीएस रिटर्न की तैयारी के लिए इस्तेमाल प्रत्येक कंप्यूटर मीडिया एक लेबल का संकेत नाम, स्थायी खाता संख्या, कर कटौती खाता संख्या और ई deductor, वापसी से संबंधित जो अवधि के फार्म संख्या के पते के साथ चिपका हो जाएगा वापसी और कहा कि मीडिया की मात्रा संख्या के मामले में इस तरह के मीडिया के एक से अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है.
  2. अलग कंप्यूटर मीडिया ई deductor द्वारा ई टीडीएस रिटर्न के प्रत्येक फार्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

    (4) ई टीडीएस रिटर्न की सजावट. - 

(1) नियमों में निर्धारित के रूप में ई deductor कागज प्रारूप में, विधिवत पर्चा No.27A में एक घोषणा के द्वारा समर्थित ई टीडीएस मध्यस्थ कंप्यूटर मीडिया पर ई टीडीएस रिटर्न प्रस्तुत करेगा:
मामले में किसी भी संपीड़न सॉफ्टवेयर ई टीडीएस रिटर्न तैयार करने के लिए ई deductor द्वारा इस्तेमाल किया गया है, बशर्ते कि वह भी एक ही कंप्यूटर मीडिया पर ई टीडीएस रिटर्न के साथ इस तरह के संपीड़न सॉफ्टवेयर प्रस्तुत करेगा.
  1. मामले में ई deductor ई टीडीएस मध्यस्थ के सर्वर के साथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी है इस उद्देश्य के लिए ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा नामित किया जा सकता है, के रूप में, वह इस तरह के सर्वर से सीधे ई टीडीएस रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक डाटा संचारित कर सकते हैं और ई टीडीएस माध्यमिक के लिए अलग से कागज प्रारूप पर फार्म सं 27A भेजें.

  
  1. प्रक्रिया ई टीडीएस मध्यस्थ के बाद होगा. -

(1) ई टीडीएस माध्यमिक कागज प्रारूप में फार्म सं 27A में घोषणा के साथ ई कटौती से ई टीडीएस रिटर्न प्राप्त करेगा.
  1. ई टीडीएस माध्यमिक उसके द्वारा प्राप्त ई टीडीएस रिटर्न और उसी के सफल समापन पर प्रारूप स्तर की मान्यता और नियंत्रण की जाँच प्रदर्शन करेगा, ई फाइलिंग प्रशासक ई deductor को कच्ची रसीद जारी करेगा.
  2. ई टीडीएस माध्यमिक ई टीडीएस रिटर्न के प्रयोजन के लिए ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा नामित सर्वर पर ई टीडीएस रिटर्न पर डाटा अपलोड और जाँच करेगा निर्धारित ब्यौरे बैंक में स्रोत पर कर कटौती की जमा से संबंधित और क्या deductee की स्थायी खाता संख्या ई टीडीएस रिटर्न में दी गई है.
  3. चेक के सफल समापन पर, ई टीडीएस रिटर्न का डेटा एक साथ पर्चा No.27A में घोषणा और जारी किए गए अनंतिम प्राप्ति रसीद होना समझा जाएगा साथ ई फाइलिंग प्रशासक को ई टीडीएस मध्यस्थ के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा ई टीडीएस रिटर्न की.
  4. बैंक में स्रोत पर कर कटौती की जमा का ब्यौरा, स्थायी खाता संख्या, कर कटौती खाता संख्या या किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी के ई फाइलिंग व्यवस्थापक ई करने के लिए एक कमी ज्ञापन भेजेगा ई टीडीएस रिटर्न में नहीं दिया जाता है कहां एक ही प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कमियों को दूर करने के लिए एक अनुरोध के साथ deductor.
  5. कमी ज्ञापन में संकेत की कमी सात दिनों के भीतर हटा दिया जाता है मामले में, ई टीडीएस रिटर्न पर डेटा ई फाइलिंग प्रशासक को ई टीडीएस मध्यस्थ के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा और कच्ची रसीद ई की पावती होना समझा जाएगा टीडीएस रिटर्न.  अनंतिम रसीद जारी करने की तारीख ई टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की तारीख होना समझा जाएगा.
  6. कोई कमी ज्ञापन अनंतिम रसीद के मुद्दे के तीस दिनों के भीतर ई फाइलिंग प्रशासक द्वारा जारी किया जाता है, के मामले में जारी किए गए अनंतिम रसीद ई टीडीएस रिटर्न की रसीद और कच्ची रसीद जारी करने की तारीख की जाएगी होना समझा जाएगा ई टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की तारीख नहीं समझा.
  7. कमी ज्ञापन में संकेत दिया कमियों सात दिनों के भीतर ई deductor से नहीं हटा रहे हैं कहाँ, ई टीडीएस माध्यमिक ई फाइलिंग प्रशासक को एक ही संवाद और अधिकारी ले सकता आकलन जिस ई फाइलिंग प्रशासक के लिए डाटा संचारित करेगा अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (4) के तहत आवश्यक रूप deductor की वजह से मौका देने के बाद एक अवैध वापसी के रूप में वापसी की घोषणा के लिए कार्रवाई की. 
  8. मामले में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दी गई सूचना दोष पंद्रह दिन या निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि की अवधि के भीतर सुधारा रहे हैं, कच्ची रसीद जारी करने की तारीख ई टीडीएस दाखिल करने की तारीख होना समझा जाएगा लौटें.
  
  1. ई टीडीएस मध्यस्थ की जनरल जिम्मेदारियों. -

(1)            ई टीडीएस माध्यमिक ई फाइलिंग प्रशासक को ई टीडीएस रिटर्न की सटीक संचरण सुनिश्चित करेगा:
ई टीडीएस माध्यमिक ई deductor द्वारा तैयार स्रोत पर कर कटौती के बदले में किसी भी त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.
  1. ई टीडीएस माध्यमिक रिटर्न दायर करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के लिए अपने पास रखेगा, प्रारूप में टीडीएस रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक डाटा ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा निर्दिष्ट के रूप में. 
  2. ई टीडीएस माध्यमिक रिटर्न दायर करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के लिए अपने पास रखेगा, कमी ज्ञापन और इसके माध्यम से रिटर्न दाखिल के संबंध में जारी किए गए अनंतिम प्राप्तियों से संबंधित जानकारी.
  3. ई टीडीएस मध्यस्थ, इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान उसके कब्जे की बात आती है कि जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित ई deductor की अनुमति के साथ बचा, अधिकारी या ई फाइलिंग प्रशासक का आकलन करेगा.
  4. ई टीडीएस माध्यमिक आदि सभी अपने कर्मचारियों, एजेंटों, फ्रेंचाइजी, इस योजना के सभी प्रावधानों के साथ ही ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेगा कि.

प्र.7.                     ई फाइलिंग प्रशासक की शक्तियों. - पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना, ई फाइलिंग प्रशासक करेगा -
  
  1. इस योजना का दिन प्रशासन के लिए दिन के लिए, सुरक्षित कब्जा है और डेटा का प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, डाटा संरचनाओं, स्वरूपों और मानकों निर्दिष्ट;
  2. ई रिटर्न मध्यस्थ, किसी भी शिकायत का सत्यापन, वह उचित समझे के रूप में उन्हें और ऐसे अन्य मामलों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन सामग्री की छानबीन के कामकाज की समीक्षा सहित इस योजना की तकनीकी आवश्यकताओं, साथ ई टीडीएस मध्यस्थ द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हैं.

8              बोर्ड की शक्तियां: बोर्ड अनुचित आचरण, गलत बयानी, अनैतिक आचरण, धोखाधड़ी या ई कटौती करने या इसे ठीक समझे जाने वाले ऐसे अन्य भूमि पर सेवा की स्थापना की कमी के आधार पर एक ई फाइलिंग मध्यस्थ के प्राधिकरण रद्द कर सकती है.
अधिसूचना No.205/2003.
एफ नहीं 142/31/2003-TPL

(दीपिका मित्तल)
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स






अनुबंध-V
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक मामलों के विभाग)
(ईसीबी एवं जनसंपर्क विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 दिसंबर, 2003


F.No. 5/7/2003-ECB और पीआर सरकार 23 सशस्त्र को छोड़कर केन्द्र सरकार सेवा करने के लिए नए खिलाड़ियों के लिए एक नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली शुरू करने के संबंध में वर्ष 2003-04 की बजट घोषणा को लागू करने के लिए अगस्त, 2003 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली की जगह पहले चरण में सेना,.
  
    1. प्रणाली (पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) जनवरी 2004 के 1 सेंट से केंद्रीय सरकारी सेवा करने के लिए सभी नए रंगरूटों के लिए अनिवार्य होगा.मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किया है और केंद्र सरकार से मिलान किया जा वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा.  हालांकि, कोई योगदान सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, जो व्यक्तियों के संबंध में सरकार बनाने नहीं होगा.  योगदान और निवेश रिटर्न एक गैर निकाला पेंशन टियर मैं खाते में जमा की जाएगी.  परिभाषित लाभ पेंशन और जीपीएफ के मौजूदा प्रावधानों केंद्रीय सरकारी सेवा में नए रंगरूटों के लिए उपलब्ध नहीं होगा.
  
    1. ऊपर पेंशन खाते के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति भी उनके विकल्प पर एक स्वैच्छिक टियर-II निकाला खाता हो सकता है.  जीपीएफ केन्द्रीय सरकारी सेवा में नए रंगरूटों के लिए वापस ले लिया जाएगा के रूप में यह विकल्प दिया जाता है. सरकार को इस खाते में कोई योगदान देगी.  इन परिसंपत्तियों वास्तव में ऊपर प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा.  हालांकि, कर्मचारी कभी भी हिस्सा या उसके पैसे की 'दूसरे स्तर' के सभी वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा.  इस निकाला खाता पेंशन निवेश का गठन नहीं करता है, और कोई विशेष कर उपचार को आकर्षित करेगा.

  
    1. व्यक्तियों कर सकते पेंशन प्रणाली के टियर-I के लिए 60 साल की उम्र में या उम्र के बाद सामान्य रूप से बाहर निकलें.  बाहर निकलने पर व्यक्तिगत अनिवार्य (एक आईआरडीए विनियमित जीवन बीमा कंपनी से) एक वार्षिकी खरीद करने के लिए पेंशन धन का 40 प्रतिशत निवेश करने की आवश्यकता होगी.  सरकारी कर्मचारियों के मामले में वार्षिकी retirment के समय में कर्मचारी और उनके आश्रित माता - पिता और उसके पति का जीवन भर के लिए पेंशन के लिए प्रदान करना चाहिए.  व्यक्ति वह किसी भी रूप में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा जो शेष पेंशन धन का एक मुश्त राशि, प्राप्त होगा.  व्यक्तियों से पहले 60 साल की उम्र के लिए पेंशन प्रणाली को छोड़ने के लिए लचीलापन होगा.  हालांकि, इस मामले में, अनिवार्य annuitisation पेंशन धन का 80% होगा.

नई पेंशन प्रणाली की संरचना
  
    1. यह योजनाएं अर्थात तीन श्रेणियों की पेशकश करने के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्ड रखने और लेखा (सीआरए) बुनियादी ढांचे, कई पेंशन फंड प्रबंधकों (PFMs) होगा. विकल्प ए, बी और सी.
    2. व्यक्ति जो चुनने के लिए योजना के बारे में सूचित विकल्प बनाने में सक्षम हो जाएगा तो यह है कि भाग लेने वाले संस्थाओं (PFMs और सीआरए), आसानी से बाहर दे पिछले प्रदर्शन के बारे में जानकारी से समझ में आ जाएगा.
  
      1. नई पेंशन प्रणाली के संचालन के लिए प्रभावी तिथि जनवरी के प्रपत्र 1, 2004 होगी.

ब्रिटेन SINNHA, संयुक्त. सचिव 


                                                                                                           अनुबंध छठी ए
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(सेंट्रल बोर्ड प्रत्यक्ष कर)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2000

आयकर
                                 SO1048 (ई) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (18) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा के लिए वीरता पुरस्कार निर्दिष्ट करता है उसके स्तंभ 3 इसी में उल्लेख किया है के रूप में नीचे परिस्थितियों में सम्मानित मेज के स्तंभ 2 में वर्णित कहा धारा के प्रयोजनों: -
फॉर्म
-------------------------------------------------- --------------------------------------
क्रम सं. बेच    पात्रता के लिए वीरता पुरस्कार परिस्थितियों का नाम
-------------------------------------------------- ----------------------------------------
(1) (2) (3)
-------------------------------------------------- ---------------------------------------
1      अशोक चक्र वीरता के लिए नागरिकों को सम्मानित किया जब
प्र.20.       कीर्ति चक्र - कर -
(3)      शौर्य चक्र - कर -
(4)      Sarvottan जीवन रक्षा बहादुरी के लिए नागरिकों को सम्मानित किया जब
         पदक जान बचाने के कृत्यों में उनके द्वारा प्रदर्शन किया.
प्र.5.       उत्तम जीवन रक्षा - कर -
         पदक
प्र.6.       जीवन रक्षा पदक - कर -
प्र.7.              राष्ट्रपति पुलिस पदक से असाधारण के कृत्यों के लिए सम्मानित किया है जब
         पुलिस के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित वीरता साहस के लिए
                                                                                  बलों, केंद्रीय पुलिस या सुरक्षा बलों और
                                                                                  के प्रमुख ने इस आशय की प्रमाणिकता               
                                                                               संबंधित विभाग.
8      Do - के लिए पुलिस मेडल -
       वीरता
9      सेना मेडल साहस के कृत्यों के लिए या सम्मानित किया जब
                                                                                 सुस्पष्ट वीरता और समर्थित
                                                                                 द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किए द्वारा
                                                                                 प्रासंगिक सेवा मुख्यालय.
10    नाव सेना मेडल - Do -
प्र।11.   वायु सेना पदक - Do -
  1. आग Secrvices   
साहस या विशिष्ट वीरता के कृत्यों के लिए सम्मानित किया और विभाग के पिछले प्रमुख द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किए द्वारा समर्थित जब शूरवीरता के लिए पदक.
    प्र.13. राष्ट्रपति पुलिस और फायर मत
          वीरता के लिए सेवा पदक
    प्र.14. के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक
         शूरवीरता-do-
    प्र.15.     राष्ट्रपति का होमगार्ड और
          नागरिक रक्षा पदक के लिए
          शूरवीरता-do-
     प्र.16. होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा
           के लिए पदक शूरवीरता-do-

 (अधिसूचना नहीं. 1156/F.No. 142/29/99-TPL)
टी शाह
निदेशक



                                                                                                                           अनुबंध छठी बी
 
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2001

SO81 (ई) - आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (18) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43)), केंद्र सरकार, एतद्द्वारा gallanty पुरस्कार निर्दिष्ट करता है कहा खंड के प्रयोजनों के लिए और उस प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन संख्या SO1048 (ई), 24 नवम्बर वें दिनांकित बनाता है 2000, अर्थात्: -

कहा अधिसूचना में, तालिका में, सीरियल नंबर 1,2 और 3 cloumn के तहत (3) "नागरिकों के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा "पात्रता के लिए परिस्थितियों" से संबंधित के खिलाफ.

  (अधिसूचना No.22/F.No.142/29/99-TPL)
                                                                         

    टी शाह
निदेशक



अनुबंध-VII
   
कोई रूप. 10BA
(नियम 11B देखें)
निर्धारिती द्वारा दायर होने की घोषणा
कटौती यू / एस 80 जी जी दावा



मैं / हम ........................................................................
(स्थायी खाता संख्या के साथ निर्धारिती का नाम)
एतद् द्वारा पिछले वर्ष के दौरान यह प्रमाणित करते हैं .............मैं / हम ....................... महीने की अवधि के लिए मेरे / हमारे अपने निवास के उद्देश्य के लिए आधार ............................... (आधार का पूरा पता) पर कब्जा कर लिया और पास था रुपये का भुगतान किया. ................... नकद में / श्री / एमएस / एम / एस के लिए किराए के भुगतान की दिशा में क्रास चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ............................ (नाम और मकान मालिक का पूरा पता).

                यह आगे कोई अन्य रिहायशी आवास के स्वामित्व में है कि प्रमाणित है

(क) मुझे / मेरे पति / मेरी नाबालिग बच्चे / हमारे परिवार (मामले में निर्धारिती HUF है), पर ...................... जहां मैं / हम आमतौर पर रहते हैं / अधिकारी या रोजगार के कर्तव्यों का पालन या व्यापार पर ले जाने या पेशे, या
  1. किसी भी अन्य जगह पर मुझे / हमें, मेरे कब्जे मे रहने जा रहा है, जिसमें से मूल्य निर्धारित किया जाना है यू / एस 23 (2) यू / एस 23 (क) (i) (2) (बी).