आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

873(अ)

अधिसूचना तिथि

08/11/1993

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/11/1993

अधिसूचना: का. आ. 873(अ) जारी करने की तारीख: 8/11/1993

                        

अधिसूचना: SO873 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1993/08/11
उपखंड (चतुर्थ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10 साल -9 को निर्दिष्ट प्रतिशत है. रुपये की (कर मुक्त) सुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय बांडों (रूपये एक सौ करोड़ रुपए की राशि के लिए कुल ई 3800000 करने के लिए विशिष्ट संख्या ई 2,800,001 असर ई सीरीज 5 अंक). 1,000 कहा मद के प्रयोजन के लिए ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा जारी किए गए प्रत्येक,:
इस तरह के बांड का धारक अपने नाम और कहा निगम के साथ अपनी होल्डिंग रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 9400 / एफ सं 178/136/92-ITA-I