आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

84

अधिसूचना तिथि

16/04/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/04/2003

अधिसूचना: 84 जारी करने की तिथि: 16/4/2003

                        

अधिसूचना नहीं       :      84
धारा (ओं) भेजा     :                             एस.10 (23g)
जारी करने की तारीख         :      16/4/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 84, डीटी. 16 अप्रैल 2003
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है, या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है - एम / एस न्यू तिरुपुर एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 85, Santhome हाई रोड, 185 एमएलडी की विकास की अपनी परियोजना के लिए चेन्नई 600 028 पीने योग्य (क) की आपूर्ति से जुड़े पानी की आपूर्ति और सीवेज परियोजना एकीकृत किनारे गांव के लिए पानी, घरेलू और गैर घरेलू प्रयोजन के लिए टीएम के लिए पीने के पानी का (बी) की आपूर्ति, (ग) उठाव, उपचार और कम लागत स्वच्छता टीएम भीतर सुविधाओं और (घ) के पीने के पानी की आपूर्ति भी शामिल टीएम से सीवेज का निपटान बीओटी आधार पर सेवा क्षेत्र में उद्योगों के लिए.
[F.No. 205/152/1999-ITA-II]