आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

81

अधिसूचना तिथि

16/04/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/04/2003

अधिसूचना: 81 जारी करने की तिथि: 16/4/2003

                        

अधिसूचना नहीं       :       81
धारा (ओं) भेजा      :                              एस.10 (23g)
जारी करने की तारीख          :       16/4/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 81, डीटी 16 अप्रैल 2003.
यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) का उद्देश्य 'पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) से नीचे के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए' अधिसूचित किया है, नियम 2 ई के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के, मूल्यांकन साल 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के लिए.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है - एम / एस टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, 10 वीं मंजिल, टॉवर 1, जीवन भारती, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 100001 दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक में बुनियादी टेलीफोन सेवाओं को उपलब्ध कराने की अपनी परियोजना के लिए और लाइसेंस समझौते नग 18-57/2001-BS-II/Delhi तहत तमिलनाडु दूरसंचार सर्किलों 31 अगस्त 2001 दिनांकित, 18-59/2001-BS-II/Karnataka 31 अगस्त 2001, दिनांक 18-58/2001 -BS-II/Gujarat दिनांक 31 अगस्त 2001 और 18-61/2001-BS-II/Tamil नाडू निदेशक (बी एस), दूरसंचार विभाग और आवेदक कंपनी के माध्यम से अभिनय, भारत के राष्ट्रपति के बीच 31 अगस्त 2001 दिनांकित.
[F.No. 205/58/2002-ITA-II]