8/2011 : परिपत्र सं. 8/2011, 14-10-2011 दिनांक
परिपत्र सं.
8/2011
परिपत्र की तिथि
14/10/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/10/2011
आयकर अधिनियम की धारा 194A, 1961 - स्रोत पर कर की कटौती - प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज - सर्वोच्च न्यायालय / उच्च से जुड़ी रजिस्ट्रार / PROTHONOTARY और वरिष्ठ मास्टर के नाम पर बैंकों में जमा राशि पर स्रोत पर कर कटौती न्यायालय आदि. दावे / मुआवजे की मुकदमेबाजी के लम्बित के दौरान
परिपत्र सं. 8/2011 [F.NO. 275/30/2011- आईटी (बी)], 14-10-2011 दिनांक
आयकर अधिनियम की धारा 194A, 1961 ("अधिनियम") प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा और ब्याज पर स्रोत (टीडीएस) पर कर की कटौती के अनुबंध अगर दौरान श्रेय या आदाता के खाते में भुगतान किया इस तरह के ब्याज की राशि का कुल वित्तीय वर्ष निर्धारित राशि से अधिक है.
प्र.20. बोर्ड जहां सुप्रीम कोर्ट / उच्च न्यायालय / किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण (बाद में "अदालत") से पहले कार्यवाही के पाठ्यक्रम में एक स्थिति में अधिनियम की धारा 194A के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाइयों व्यक्त संदर्भ प्राप्त हुआ है, एक या अधिक एक वादी (चलकर 'जमाकर्ता') एक निर्धारित राशि (बाद में "जमा") वादियों के हितों की रक्षा करने के क्रम में बैंक या तो सीधे या अदालत के माध्यम से जमा किया है कि अदालत ने निर्देश दिया है से. ऐसी जमा (आमतौर पर समय जमा) रजिस्ट्रार / Prothonotary और वरिष्ठ मास्टर या अदालत के आदेश के अनुसार किसी भी अन्य नाम के नाम में बैंक में रखा जाता है. कठिनाइयाँ समय - समय / समय जमा ऐसी जमा राशि पर और पर्चा 16A में टीडीएस प्रमाण पत्र पाने का अधिकार है जो deductee के रूप में व्यक्ति (ओं) के बारे में एकत्रित ब्याज पर टीडीएस बनाने में सामना कर रहे हैं.
3.1 मामला बोर्ड में जांच की गई है और यह नीचे पैरा 4 के अधीन, इस परिपत्र एक निर्धारित राशि बैंक में जमा किया है कि एक या एक वादी से अधिक अदालत ने निर्देश दिया है जिन मामलों पर लागू होगी, जो निर्णय लिया गया है सीधे या अदालत के माध्यम से.बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार और बल में दरों पर उपरोक्त जमा (ओं) पर एकत्रित ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती करेगा. कर की कटौती का प्रमाण पत्र 'जमाकर्ता' के नाम पर बैंक द्वारा जारी किया जाएगा. एक से अधिक व्यक्ति किसी भी निर्धारित राशि जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है, तो टीडीएस की राशि कुल राशि जमा और टीडीएस सर्टिफिकेट के हिसाब से बैंक द्वारा जारी किया जाएगा में अपने संबंधित शेयर में अर्जित ब्याज के हिस्से के लिए हर तरह के जमाकर्ता को इसी की जाएगी .
अदालत के आदेश के राशि के जमा करने के समय 3.2, जमाकर्ता (ओं) रिकॉर्ड उद्देश्य के लिए अदालत से एक निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करेगा और टीडीएस की प्रशासन की सुविधा के लिए. रजिस्ट्रार / Prothonotary और वरिष्ठ मास्टर या अदालत द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जमाकर्ता (ओं) के नाम पर ठीक से टीडीएस के लिए संबंधित बैंक को उसमें दी गई सूचना पारित करेंगे.
3.3 इस परिपत्र द्वारा कवर उदाहरणों में से कुछ इस प्रकार हैं:
कअपीली कार्यवाही के पाठ्यक्रम में, अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा सम्मानित किया मुआवजे का एक हिस्सा जमा करने के लिए एक बीमा कंपनी (जमाकर्ता) का निर्देशन. इस राशि को न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस तरह के नाम से एक बैंक में समय जमा के रूप में जमा है, इस तरह के जमा पर एकत्रित ब्याज पर टीडीएस की क्रेडिट कहा जमा कर दिया गया है, जो बीमा कंपनी की अनुमति दी जाएगी.
ख.न्यायालय ने भूमि मुआवजे के मामलों फैसला करते समय अगर किसी भी बैंक में सावधि जमा में किसी भी राशि जमा करने के लिए (क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी), समय जमा पर टीडीएस जमा करने वाले प्राधिकारी के नाम पर किया जाएगा संबंधित अधिकारी को निर्देश ऐसे प्राधिकरण अपनी आय पर आयकर के लिए चार्ज करने के लिए उत्तरदायी एक इकाई है. मामले में बैंक में जमा नहीं कर कटौती की जाएगी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा है.
ग.कार्यवाही के लम्बित के दौरान वित्तीय विवाद पर अदालत के निर्णय देने वाला समय जमा में सुरक्षा के रूप में किसी भी राशि जमा करने के लिए किसी भी पार्टी (एँ) प्रत्यक्ष, इस तरह के जमा पर एकत्रित ब्याज पर टीडीएस पर ध्यान दिए बिना तथ्य के जमाकर्ता के नाम पर हो जाएगा के निर्देशों पर अदालत ने ऐसे समय जमा अदालत या संयुक्त नाम या किसी अन्य नाम के अधिकारी के नाम पर तैयार की गई है.
(4)उपरोक्त प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होगा:
(एक) अदालत या किसी व्यवस्थापक या रिसीवर या इसी तरह की प्रकृति के किसी भी अधिकार होने का क्षमता में अदालत द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोजित या निपटा बैंक में किसी भी जमा; या
(ख) किसी भी विशिष्ट जमाकर्ता द्वारा नहीं किया गया है लेकिन कोर्ट द्वारा बनाई गई लगाव उत्पन्न हो गई है, जो किसी भी जमा; या
(ग) अधिनियम की धारा 160 के अर्थ के भीतर "प्रतिनिधि निर्धारिती" के मामले हैं.
घोषणा जमाकर्ता द्वारा दायर होने के लिए और रजिस्ट्रार / PROTHONOTARY और सीनियर मास्टर आदि के द्वारा भेजा जाना चाहिए.
निम्नलिखित विवरण के एक मामले ______________ की अदालत में लंबित है और इस मामले के लम्बित के दौरान, अदालत ख़बरदार आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) (में वर्णित राशि का एक जमा करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति (ओं) को निर्देश दिया है ___________ दिनांक घ) (ई) नीचे में उल्लेख किया है बैंक के साथ: -
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(क)
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इस तरह के मामले नहीं और यह संबंधित है जो करने के लिए वर्ष, मामले के लिए पार्टियों का पूर्ण विवरण के रूप में पूर्ण विवरण के साथ मामले का खिताब.
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(ख)
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नाम और (एक से अधिक व्यक्ति जमा कराने के लिए अदालत द्वारा निर्देशित किया गया है कि अगर अलग घोषणा उनके संबंधित शेयर का संकेत है, भरा होना चाहिए) जमा करने के लिए अदालत द्वारा निर्देशित व्यक्ति का पता नहीं.
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(ग)
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दिशाओं उक्त राशि जमा करने के लिए जारी किए गए थे, जिसके द्वारा अदालत के आदेश की तिथि.
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(घ).
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राशि जमा करने का आदेश दिया.
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(च)
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अगर जाना जाता है, डिपॉजिटरी बैंक की / शाखा का नाम.
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(छ)
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आयकर मूल्यांकन, हाँ अगर, स्थायी खाता संख्या (पैन) क्या
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(छ)
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किसी भी अन्य जानकारी
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यह उपरोक्त जानकारी अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है कि प्रमाणित है.
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स्थान
(जमाकर्ता के हस्ताक्षर)
आयकर अधिनियम, 1961 की टीडीएस प्रावधानों का उचित अनुपालन के लिए संबंधित बैंक को भेज दिया.टैक्स आयकर नियम, 1962 के नियम 37 (बीए) के अनुसार उपरोक्त उल्लिखित जमाकर्ता के नाम पर काटी जाती है. ऊपर दी गई जानकारी से ऊपर उल्लेख मामले में रिकॉर्ड के अनुसार सही है.
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स्थान
रजिस्ट्रार / PROTHONOTARY और वरिष्ठ MASTER
नोट: एक से अधिक व्यक्ति को प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा किसी भी निर्दिष्ट राशि, अलग घोषणापत्र जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है, तो प्रस्तुत किया जा सकता है.
एनएन

