आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

8/2003

परिपत्र की तिथि

19/09/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/09/2003

परिपत्र: सं 8/2003, 19-09-2003 दिनांकित

कंप्यूटर मीडिया पर स्रोत पर कर कटौती के संबंध में रिटर्न दाखिल

1 वित्त अधिनियम, 2003 कंप्यूटर मीडिया पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों द्वारा स्रोत पर कर कटौती के संबंध में रिटर्न की अनिवार्य दाखिल करने के लिए प्रदान करने की दृष्टि से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 में संशोधन किया गया है. इस प्रयोजन के लिए बोर्ड सरकारी राजपत्र में एक उपयुक्त योजना को सूचित करने का अधिकार दिया गया है.

प्र.20. इस के अनुसार, आयकर नियम की 37B शासन, 1962 अध्याय XVIIB के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति को एक कंप्यूटर मीडिया पर नियम 37 या 37 ए में निर्दिष्ट एक वापसी या बयान दाखिल करने के लिए आवश्यक है कि जहां प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है, वह देने या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है जैसे इस योजना के अनुसार एक ही भेजने का कारण होगा. इसे आगे भी मामला हो सकता है कंप्यूटर मीडिया पर दायर की वापसी या बयान, नियम 37 या नियम 37 ए के तहत आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि नियम 37B में प्रदान की गई है.

(3)नियम 37 और 37 ए के तहत निर्धारित टीडीएस रिटर्न के रूपों भी संशोधन किया है और ख़बरदार एसओ सं 878 (ई) और इतनी संख्या 877 (ई) अधिसूचित क्रमश: 31-7-2003 दिनांकित किया गया है.

(4)बोर्ड, आयकर अधिनियम की धारा 206 द्वारा प्रदत्त फंसाया और "स्रोत स्कीम, 2003 पर कर कटौती की रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग" अधिसूचित शक्तियों के तहत, है, ख़बरदार एसओ सं 974 (ई), 26-8 दिनांक -2003.

प्र.5. कंप्यूटर मीडिया पर दायर टीडीएस रिटर्न अपेक्षित विनिर्देशों के अनुरूप यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, स्रोत और कंप्यूटर मीडिया पर टीडीएस रिटर्न दाखिल करने पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(मैं) फार्म सं 27A विधिवत, सभी स्तंभों में भरा सत्यापित और कंप्यूटर मीडिया पर लौटने के साथ कागज प्रारूप में संलग्न है.

(2) आय की धारा 203A के उप - धारा द्वारा अपेक्षित (द्वितीय) स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के टैक्स कटौती खाता संख्या (टैन) स्पष्ट रूप से, टीडीएस रिटर्न में भी रूप में फार्म सं 27A में उल्लेख किया है टैक्स एक्ट.

(Iii) बैंक में स्रोत पर कर की जमा से संबंधित ब्यौरे सही ढंग से और ठीक से फार्म नंबर 24 के आइटम नंबर 6 या फार्म सं 26 या फार्म का आइटम नंबर 5 के आइटम नंबर 5 पर तालिका में भर रहे हैं मामले के रूप में नहीं, 27, हो सकता है.

(Iv) फार्म सं 24 या फार्म कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर तैयार नहीं, 26 या फार्म सं 27 ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा निर्धारित डेटा संरचना के अनुरूप में स्रोत पर कर कटौती के लिए वापसी का आंकड़ा संरचना योजना के तहत अधिकृत बोर्ड ख़बरदार एसओ सं 974 (ई) द्वारा अधिसूचित टीडीएस रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए, 26-8-2003 दिनांकित.

(V) भुगतान की गई राशि का नियंत्रण योग और फार्म सं 24 या फार्म सं में स्रोत पर कर कटौती के लिए बदले में इसी योग के साथ फार्म सं 27A मिलान के आइटम नंबर 3 में वर्णित के रूप में स्रोत पर कर कटौती मामले के रूप में 26 या फार्म सं 27, हो सकता है.

प्र.6. मामले में कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर वापसी भ्रष्ट हो पाया है या इसके बाद के दिशा निर्देशों से किसी को पूरा नहीं करता है, कंप्यूटर पठनीय मीडिया उपयुक्त सुधार और resubmission के लिए deductor को लौटा दी जाएगी.

प्र.7.        कंप्यूटर मीडिया पर स्रोत पर कर कटौती के संबंध में रिटर्न दाखिल करने से संबंधित दिशा निर्देशों दिनांकित 2000/10/10 ऊपर हद तक संशोधित खड़ा करेगा, बोर्ड के पहले सर्कुलर नंबर 797 में निर्धारित.

परिपत्र: नहीं 8/2003, 19-9-2003 दिनांकित.