आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

78

अधिसूचना तिथि

12/10/2009

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/10/2009

अधिसूचना: 78 जारी करने की तारीख: 12/10/2009

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 - दोहरे कराधान समझौता - विदेशी देशों के साथ राजकोषीय चोरी के दोहरे कराधान और रोकथाम से बचाव के लिए समझौता - लक्समबर्ग के ग्रैंड Duchy की सरकार के साथ करार

अधिसूचना सं. 78/2009 [F.NO. 503/1/96-FTD-I], 12-10-2009 दिनांक

जबकि, दोहरे कराधान और आय पर और पूंजी पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लक्समबर्ग के ग्रैंड Duchy की सरकार के बीच एक समझौते और प्रोटोकॉल पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे जून, 2008 के 2 दिन;

जबकि, कहा समझौते के बल में प्रवेश की तारीख, कहा समझौते के बल में प्रवेश के लिए संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की सूचना के बाद की तारीख जा रहा है, जुलाई, 2009 के 9 दिन है कहा समझौते के अनुच्छेद 32 के पैरा 2 के अनुसार;

जबकि, उप पैरा (एक) ने कहा कि समझौते के अनुच्छेद 32 के पैरा 3 के बारे में कहा समझौते के प्रावधानों के 1 अप्रैल को या उसके बाद प्राप्त आय को, स्रोत पर रोक लगाई करों के संबंध में भारत में प्रभावी होंगे कि प्रदान करता है कैलेंडर साल के समझौते के बल में प्रवेश करती है, जिसमें वर्ष के बाद अगले; और समझौते बल में प्रवेश करती है, जिसमें वर्ष के बाद अगले पर या कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल के बाद शुरू होने वाले किसी योग्य वर्ष के लिए प्रभार्य करों के लिए अन्य आय पर करों, और पूंजी पर करों के संबंध में;

अब, इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 90, 1961 (1961 का 43) और संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा निर्देशन करने वाले सभी कहा समझौते और प्रोटोकॉल के प्रावधानों पर कब्जा कर लिया, के रूप में अप्रैल, 2010 के 1 दिन से प्रभावी भारत संघ में करने के लिए प्रभाव दी जाएगी.

संलग्न सूची

दोहरे कराधान से बचने और आय पर और पूंजी पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लक्जमबर्ग के ग्रैंड Duchy की सरकार के बीच समझौता

भारत गणराज्य और लक्समबर्ग के ग्रैंड Duchy की सरकार, दोहरे कराधान से बचने और आय पर और राजधानी पर और आर्थिक को बढ़ावा देने की दृष्टि से करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए एक समझौते पर समाप्त करने के लिए इच्छा की सरकार इस प्रकार के रूप में दोनों देशों के बीच सहयोग, सहमति व्यक्त की है:

अनुच्छेद 1: व्यक्तियों कवर - इस समझौते के करार राज्यों में से एक या दोनों के निवासी हैं जो व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी.

अनुच्छेद 2: करों कवर - 1. इस समझौते चाहे वे किसी लगाया जाता है जिस तरह से एक ठेका राज्य के या अपने राजनीतिक उप प्रभागों या स्थानीय अधिकारियों की ओर से लगाए गए आय पर और पूंजी पर करों को लागू नहीं होगी.

प्र.20. आय पर और पूंजी पर करों के रूप में वहाँ माना जाएगा कुल पूंजी पर, या चल या अचल संपत्ति के अन्य संक्रामण से लाभ पर करों और की कुल राशि पर कर सहित आय की या राजधानी के तत्वों, पर कुल आय पर लगाए गए सभी करों, मजदूरी या उद्यमों द्वारा वेतन का भुगतान.

(3)करार लागू नहीं होगी जो मौजूदा करों में विशेष रूप से कर रहे हैं:

(क) भारत में,

(I) किसी भी अधिभार उस सहित आयकर,; और

(Ii) किसी अधिभार उस सहित संपत्ति कर,; (बाद में "भारतीय कर" कहा जाता है);

(ख) लक्ज़मबर्ग में,

(मैं) व्यक्तियों (I'impot सुर ले राजस्व des PERSONNES physiques) पर आयकर;

(Ii) निगम टैक्स (I'impot सुर ले राजस्व des COLLECTIVITES);

(Iii) राजधानी टैक्स (I'impot सुर ला भाग्य); और

(Iv) सांप्रदायिक व्यापार कर (I'impot वाणिज्यिक सांप्रदायिक);

        (बाद में "लक्समबर्ग कर 'के रूप में करने के लिए कहा गया है).

(4)समझौते के अलावा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद लगाए गए हैं जो किसी भी समान या काफी हद तक इसी तरह के करों को भी लागू होते हैं, या मौजूदा करों की जगह में होगा. ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को उनके संबंधित कराधान कानूनों में किया गया है कि किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की एक दूसरे को सूचित करेगा.

अनुच्छेद 3: सामान्य परिभाषा - 1. इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, संदर्भ, जब तक कि अन्यथा की आवश्यकता है:

(एक) शब्द "भारत" भारत के राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है और प्रादेशिक समुद्र और हवाई क्षेत्र में यह ऊपर है, साथ ही भारत संप्रभु अधिकार, अन्य अधिकार और अधिकार क्षेत्र है, जिसमें किसी भी अन्य समुद्री क्षेत्र, भारतीय कानून के अनुसार और अनुसार शामिल ; समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ

(ख) शब्द "लक्समबर्ग" एक भौगोलिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है जब ग्रैंड लक्समबर्ग की डची और,, लक्समबर्ग के ग्रैंड Duchy के क्षेत्र का मतलब है;

(ग) शब्द "एक करार राज्य" और "अन्य करार राज्य" मतलब भारत गणराज्य या संदर्भ के रूप में लक्समबर्ग के ग्रैंड Duchy की आवश्यकता है;

(घ) शब्द "व्यक्ति" एक व्यक्ति, एक कंपनी, व्यक्तियों की एक संस्था और संबंधित करार अमेरिका में बल में कराधान कानूनों के तहत कर योग्य इकाई के रूप में व्यवहार किया जाता है जो किसी भी अन्य संस्था भी शामिल है;

(ई) शब्द "कंपनी" किसी भी शरीर कॉर्पोरेट या कर उद्देश्यों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में व्यवहार किया जाता है कि किसी भी इकाई का मतलब है;

(च) शब्द "उद्यम" किसी भी व्यवसाय की तरफ ले जाने के लिए लागू होता है;

(छ) शब्द "एक ठेका राज्य के उद्यम" और "अन्य ठेका राज्य के उद्यम" क्रमशः एक ठेका राज्य के निवासी और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा किए गए एक उद्यम द्वारा किए गए एक उद्यम मतलब;

(ज) शब्द "अंतरराष्ट्रीय यातायात" जहाज या विमान अन्य करार राज्य में केवल स्थानों के बीच चलाया जा रहा है, को छोड़कर जब एक ठेका राज्य का एक उद्यम द्वारा संचालित एक जहाज या विमान के द्वारा किसी भी परिवहन का मतलब है;

(मैं) शब्द "सक्षम प्राधिकारी" इसका मतलब है:

(I) भारत में: वित्त मंत्री, भारत सरकार, या उसके अधिकृत प्रतिनिधि;

(Ii) लक्ज़मबर्ग में: वित्त या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के मंत्री;

(जे) "नेशनल" शब्द का अर्थ है:

(मैं) एक करार राज्य की राष्ट्रीयता रखने के लिए किसी भी व्यक्ति;

(Ii) किसी कानूनी व्यक्ति, साझेदारी या संघ एक करार राज्य में लागू कानूनों से इस तरह के रूप में अपनी स्थिति पाने;

(कश्मीर) शब्द "कर" संदर्भ की आवश्यकता के रूप में, भारतीय या लक्समबर्ग कर का मतलब है, लेकिन एक दंड का प्रतिनिधित्व करता है इस समझौते के लागू होता है या जो जो करने के लिए करों के संबंध में किसी भी चूक या चूक के संबंध में देय है, जो किसी भी राशि शामिल नहीं होगी या ठीक उन करों से संबंधित लगाया;

(एल) शब्द "वित्त वर्ष" इसका मतलब है:

भारत के मामले में (मैं): 1 अप्रैल दिन पर शुरुआत वित्तीय वर्ष;

(Ii) लक्जमबर्ग के मामले में: जनवरी के दिन 1 पर शुरुआत वित्तीय वर्ष.

प्र.20. एक ठेका राज्य से किसी भी समय समझौते के आवेदन का संबंध है उसमें परिभाषित नहीं किसी भी अवधि के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक यह करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य की कानून के तहत उस समय है कि अर्थ होगा जो करने के लिए समझौते है कि राज्य के अन्य कानूनों के तहत अवधि के लिए दिया एक अर्थ पर प्रचलित है कि राज्य के लागू कर कानूनों के तहत, कोई अर्थ लागू होता है.

अनुच्छेद 4: resident - 1. इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, शब्द "एक करार राज्य का निवासी है कि," राज्य के कानूनों के तहत, अपने अधिवास, निवास, प्रबंधन की जगह या एक के किसी भी अन्य मापदंड के कारण उसमें कर के लिए उत्तरदायी है, जो किसी भी व्यक्ति का मतलब भी इसी तरह की प्रकृति और शामिल है कि राज्य और उसके किसी उप - विभाजन राजनीतिक या स्थानीय प्राधिकारी. इस अवधि, तथापि, केवल उस राज्य या उसमें स्थित राजधानी में स्रोतों से आय के संबंध में कहा कि राज्य में कर के लिए उत्तरदायी है, जो किसी भी व्यक्ति शामिल नहीं है.

प्र.20. अनुच्छेद 1 के एक व्यक्ति के प्रावधानों की वजह से दोनों के संपर्क राज्य का निवासी है जहां इस प्रकार है, तो उसकी स्थिति निर्धारित किया जाएगा:

(क) वह केवल वह उसे करने के लिए उपलब्ध एक स्थायी घर है, जिसमें राज्य का निवासी होना समझा जाएगा; वह दोनों राज्यों में उसे उपलब्ध एक स्थायी घर है, वह केवल अपने निजी और आर्थिक संबंधों (महत्वपूर्ण हितों के बीच में) के करीब हैं, जिसके साथ राज्य का निवासी होना समझा जाएगा;

(ख) वह महत्वपूर्ण हितों के अपने केन्द्र है जिसमें राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या वह राज्य में या तो उसे उपलब्ध एक स्थायी घर नहीं है, वह वह है जिसमें केवल राज्य का निवासी होना समझा जाएगा अगर एक अभ्यस्त निवास;

वह दोनों राज्यों में या न तो उनमें से एक अभ्यस्त निवास है अगर (ग), उसने कहा कि वह एक राष्ट्रीय है, जिनमें से केवल राज्य का निवासी होना समझा जाएगा;

(घ) वह दोनों राज्यों की या न तो उनमें से एक राष्ट्रीय है, तो ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को आपसी समझौते द्वारा प्रश्न व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करेगा.

(3)एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति दोनों करार अमेरिका के एक निवासी है अनुच्छेद 1 के प्रावधानों की वजह से, तो यह प्रभावी प्रबंधन की अपनी जगह पर स्थित है, जिसमें केवल राज्य का निवासी होना समझा जाएगा कहां. प्रभावी प्रबंधन की अपनी जगह पर स्थित है, जिसमें राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को आपसी समझौते द्वारा प्रश्न व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करेगा.

अनुच्छेद 5: स्थायी प्रतिष्ठान - 1. इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, शब्द "स्थायी स्थापना" एक उद्यम के कारोबार पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यापार का एक निश्चित जगह का मतलब है.

प्र.20. शब्द "स्थायी स्थापना" विशेष रूप से शामिल हैं:

(क) प्रबंधन की एक जगह;

(ख) एक शाखा;

(ग) एक कार्यालय;

(घ) एक फैक्टरी;

(ई) एक कार्यशाला;

(च) एक सेल्स आउटलेट;

(छ) दूसरों के लिए भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने के एक व्यक्ति के संबंध में एक गोदाम;

(ज) एक खेत, वृक्षारोपण या कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण या संबंधित गतिविधियों पर किया जाता है, जहां अन्य जगह; और

(मैं) एक मेरा है, एक तेल या गैस में अच्छी तरह से, एक खदान या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के किसी अन्य जगह.

3. (एक) एक निर्माण स्थल या निर्माण, सिवा संबंध में स्थापना या विधानसभा परियोजना या पर्यवेक्षी गतिविधियों ऐसी साइट, परियोजना या गतिविधियों से अधिक 9 महीने तक ही अगर एक स्थायी प्रतिष्ठान का गठन किया.

(ख) कर्मचारियों या इस तरह के प्रयोजन के लिए उद्यम से लगे अन्य कर्मियों के माध्यम से एक उद्यम द्वारा परामर्श सेवाओं सहित सेवाओं की प्रस्तुत है, एक स्थायी प्रतिष्ठान का गठन किया है, लेकिन केवल कि जहां प्रकृति की गतिविधियों के भीतर (समान या जुड़ा परियोजना के लिए) के लिए जारी किसी भी 12 माह की अवधि के भीतर और अधिक से अधिक 183 दिन कुल अवधि या अवधि के लिए देश.

(4)इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद शब्द "स्थायी स्थापना" शामिल करने के लिए नहीं समझा जाएगा:

(क) केवल भंडारण या माल या उद्यम से संबंधित व्यापार के प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए सुविधाओं का उपयोग;

(ख) माल या केवल भंडारण या प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए उद्यम से संबंधित व्यापार के एक शेयर के रखरखाव;

(ग) माल या केवल एक और उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए उद्यम से संबंधित व्यापार के एक शेयर के रखरखाव;

(घ) केवल माल या माल की खरीद का या उद्यम के लिए, सूचना एकत्र करने के उद्देश्य के लिए कारोबार का एक निश्चित जगह के रखरखाव;

(ई) केवल उद्यम, एक प्रारंभिक या सहायक चरित्र के किसी अन्य गतिविधि के लिए, पर ले जाने के प्रयोजन के लिए कारोबार का एक निश्चित जगह के रखरखाव;

(च) केवल (ई) के लिए उप पैराग्राफ (क) में वर्णित गतिविधियों के किसी भी संयोजन के लिए कारोबार का एक निश्चित जगह के रखरखाव, इस संयोजन से उत्पन्न व्यापार की नियत जगह के समग्र गतिविधि एक प्रारंभिक या की है कि प्रदान की सहायक चरित्र.

प्र.5. 7 पैरा लागू होता है, अन्य ठेका राज्य के एक उद्यम की ओर से एक ठेका राज्य में अभिनय जिसे करने के लिए एक स्वतंत्र स्थिति के एक एजेंट के अलावा अन्य, कि उद्यम समझा जाएगा - एक व्यक्ति जहां पैराग्राफ 1 और 2, के प्रावधानों के बावजूद उस व्यक्ति उद्यम के लिए चलाती है जो किसी भी गतिविधियों के संबंध में पहले उल्लेख किया करार राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान है, अगर इस तरह के एक व्यक्ति:

(एक) है और ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों के 4 पैरा में उल्लेख किया है उन लोगों के लिए सीमित कर रहे हैं जब तक कि आदतन, कि राज्य में उद्यम के नाम पर ठेके समाप्त करने के लिए एक अधिकार व्यायाम है, जो व्यापार का एक निश्चित जगह के माध्यम से प्रयोग करते हैं, तो नहीं होता व्यापार की इस नियत जगह है कि पैरा, या के प्रावधानों के तहत एक स्थायी प्रतिष्ठान

(ख) ऐसी कोई अधिकार है, लेकिन आदतन पहले उल्लेख किया है कि राज्य के सामान या वह नियमित रूप से उद्यम की ओर से माल या माल जो उद्धार से व्यापार का एक शेयर में रखता है;

(ग) आदतन पूर्ण या लगभग पूर्ण उद्यम खुद के लिए, पहले उल्लेख किया है कि राज्य में आदेश सुरक्षित करता है.

प्र.6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधान के होते हुए भी, एक करार राज्य की एक बीमा उद्यम, संबंध में छोड़कर फिर से बीमा, यह है कि अन्य राज्य या Insures के क्षेत्र में प्रीमियम जमा करता है, तो अन्य करार राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान है समझा जा करने के लिए होगा 7 पैरा लागू होता है जिसे करने के लिए एक स्वतंत्र स्थिति के एक एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसमें स्थित जोखिम.

प्र.7.        एक उद्यम ऐसे व्यक्तियों साधारण पाठ्यक्रम में अभिनय कर रहे हैं, बशर्ते कि यह एक दलाल, जनरल कमीशन एजेंट या एक स्वतंत्र स्थिति के किसी भी अन्य एजेंट के माध्यम से उस राज्य में कारोबार करता महज इसलिए एक करार राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान है की नहीं माना जाएगा उनके व्यवसाय की. इस तरह के एक एजेंट की गतिविधियों कि उद्यम की ओर से पूर्ण या लगभग पूरी तरह समर्पित कर रहे हैं हालांकि, जब वह इस अनुच्छेद के अर्थ के भीतर एक स्वतंत्र स्थिति के एक एजेंट विचार नहीं किया जाएगा.

8 एक करार सरकारी नियंत्रण का निवासी है या अन्य करार राज्य या जो के एक निवासी है जो एक कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो एक कंपनी, (चाहे एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्यथा) कि अन्य राज्य में व्यापार पर नहीं होगी कि वहन तथ्य खुद के लिए या तो कंपनी अन्य की एक स्थायी प्रतिष्ठान का गठन.

अनुच्छेद 6: अचल संपत्ति से आय - 1. अन्य करार राज्य में स्थित अचल संपत्ति से एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त आय है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. शब्द "अचल संपत्ति" यह सवाल में संपत्ति स्थित है, जिसमें ठेका राज्य के कानून के तहत है जो अर्थ होगा. अवधि किसी भी मामले में, सामान्य कानून का सम्मान करने के प्रावधान लागू होते हैं, संपत्ति उतरा जो करने के लिए अधिकार कृषि और वानिकी में इस्तेमाल अचल संपत्ति, पशुओं और उपकरणों के लिए संपत्ति acoessory शामिल होगा के लिए विचार के रूप में अचल संपत्ति और चर या निर्धारित भुगतान करने के अधिकार का फल भोगने का अधिकार काम करने का अधिकार, खनिज संपदा, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का काम कर रहे हैं, या; जहाज, नौकाओं और विमान अचल संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा.

(3)अनुच्छेद 1 के प्रावधानों दे, प्रत्यक्ष उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होते हैं, या अचल संपत्ति के किसी अन्य रूप में उपयोग करेगा.

(4)पैराग्राफ 1 और 3 के प्रावधानों को भी एक उद्यम की अचल संपत्ति से आय के लिए और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया अचल संपत्ति से आय पर लागू नहीं होगी.

अनुच्छेद 7 - व्यापार के लाभ - 1. उद्यम उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से अन्य करार राज्य में कारोबार करता है, जब तक एक ठेका राज्य के एक उद्यम के मुनाफे में केवल उस राज्य में कर योग्य होगी. उद्यम पूर्वोक्त रूप में व्यापार पर किया जाता है, उद्यम के लाभ अन्य राज्य में लगाया जा सकता है लेकिन उनमें से केवल इतना है कि स्थायी प्रतिष्ठान के कारण है.

प्र.20. एक ठेका राज्य के एक उद्यम उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से अन्य करार राज्य में कारोबार करता है, जहां पैरा 3, के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक करार राज्य में है कि स्थायी प्रतिष्ठान को वहाँ जिम्मेदार ठहराया किया जाएगा यह उम्मीद की जा सकती है, जो मुनाफा यह एक ही है या इसी तरह की स्थिति है और यह एक स्थायी प्रतिष्ठान है जो की उद्यम के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से निपटने के तहत एक ही है या इसी तरह की गतिविधियों में लगे एक विशिष्ट और अलग उद्यम थे बनाने.

(3)एक स्थायी प्रतिष्ठान के मुनाफे का निर्धारण करने में, कार्यपालिका और सामान्य प्रशासनिक व्यय स्थायी प्रतिष्ठान अन्यत्र स्थित या है, जिसमें राज्य में तो क्या, किए गए सहित स्थायी स्थापना के उद्देश्यों के लिए खर्च कर रहे हैं जो कटौती खर्च के रूप में वहाँ की अनुमति दी जाएगी के प्रावधानों और कहा कि राज्य के कर कानूनों की सीमाओं के अधीन के अनुसार. किसी भी हालांकि, अगर ऐसी कोई कटौती रॉयल्टी, फीस के माध्यम से, उद्यम या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी के प्रधान कार्यालय के लिए स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा (अन्यथा वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की ओर से), मात्रा के संबंध में भुगतान की अनुमति दी जाएगी या पेटेंट के उपयोग के बदले में अन्य इसी तरह के भुगतान, पता है कि कैसे या अन्य अधिकार, या कमीशन या विशिष्ट सेवाओं पर ब्याज के रूप में, बैंकिंग उद्यमों के मामले में छोड़कर, प्रदर्शन या प्रबंधन के लिए, या के लिए अन्य शुल्क के माध्यम से धन स्थायी स्थापना के लिए व्रत. इसी तरह, कोई खाता नहीं है, उद्यम या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी के प्रधान कार्यालय के लिए स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा, (अन्यथा वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की ओर से) का आरोप लगाया मात्रा के लिए एक स्थायी प्रतिष्ठान, के मुनाफे के निर्धारण में, लिया जाएगा पेटेंट के उपयोग के लिए बदले में रॉयल्टी, फीस या अन्य इसी तरह के भुगतान की जिस तरह से पता है कि कैसे या अन्य अधिकार, या कमीशन या विशिष्ट सेवाओं के एक बैंकिंग के मामले में छोड़कर, प्रदर्शन या प्रबंधन के लिए, या के लिए अन्य शुल्क के माध्यम से उद्यम, उद्यम या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी के प्रधान कार्यालय के व्रत धनराशि पर ब्याज के रूप में.

(4)यह निर्धारित करने से है कि करार राज्य रोकना होगा इसके विभिन्न भागों, पैरा 2 में कुछ भी नहीं करने के लिए उद्यम के कुल मुनाफे का एक प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा करने के लिए मुनाफे का निर्धारण करने के लिए एक करार राज्य में प्रथागत किया गया है insofar के रूप में प्रथागत हो सकता है के रूप में इस तरह के एक प्रभाजन से लगाया जा लाभ; अपनाया प्रभाजन की विधि, तथापि, परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा कि इस तरह किया जाएगा.

प्र.5. कोई लाभ उद्यम के लिए माल या माल की कि स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा मात्र खरीद की वजह से एक स्थायी स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया किया जाएगा.

प्र.6. विपरीत करने के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण नहीं है जब तक कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी स्थापना के लिए attri-buted होने के लिए मुनाफा साल से एक ही विधि वर्ष से निर्धारित की जाएगी.

प्र.7.        मुनाफे में इस समझौते के अन्य लेख में अलग से निपटा जाता है जो आय के आइटम शामिल हैं कहां, तो उन लेखों के प्रावधानों इस अनुच्छेद के प्रावधानों के कारण प्रभावित नहीं करेगा.

अनुच्छेद 8: शिपिंग और हवाई परिवहन - 1. अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमान के संचालन से एक ठेका राज्य के एक उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ केवल उस राज्य में कर योग्य होगी.

प्र.20. एक शिपिंग उद्यम के प्रभावी प्रबंधन के स्थान पर एक जहाज पर सवार है, तो यह कोई ऐसी घर बंदरगाह अगर वहाँ जहाज के घर बंदरगाह में, स्थित, या जो में ठेका राज्य में स्थित होना समझा जाएगा जहाज के ऑपरेटर एक निवासी है करार राज्य जो की.

(3)अंतरराष्ट्रीय यातायात में माल या माल के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया (ट्रेलरों और कंटेनरों के परिवहन के लिए अन्य उपकरण सहित) कंटेनर का उपयोग, रखरखाव या किराए पर लेने से एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक परिवहन उद्यम से व्युत्पन्न लाभ कर योग्य होगी ही कि करार राज्य में जब तक कंटेनर केवल अन्य ठेका राज्य के भीतर किया जाता है.

(4)सीधे अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमान के संचालन के साथ जुड़े निवेश पर इस लेख ब्याज के प्रयोजनों के लिए वे इस तरह के कारोबार के पर ले जाने का अभिन्न अंग हैं, तो इस तरह के जहाजों या विमान के संचालन से व्युत्पन्न लाभ, और प्रावधानों के रूप में माना जाएगा अनुच्छेद 11 के इस तरह के ब्याज के संबंध में लागू नहीं होगा.

प्र.5. अनुच्छेद 1 के प्रावधानों को भी एक पूल, एक संयुक्त व्यापार या एक अंतरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से लाभ के लिए लागू नहीं होगी.

अनुच्छेद 9: एसोसिएटेड उद्यम - 1. छवि

(एक) एक ठेका राज्य के एक उद्यम प्रबंधन, नियंत्रण या अन्य ठेका राज्य के एक उद्यम की राजधानी में सीधे या परोक्ष रूप से भाग लेता है, या

(ख) एक ही व्यक्ति, प्रबंधन, नियंत्रण या एक ठेका राज्य के एक उद्यम की राजधानी और अन्य ठेका राज्य के एक उद्यम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेते हैं

और मामले में या तो स्थितियों, लेकिन उन स्थितियों के लिए, उद्यमों में से एक को उपार्जित किया होता तो कोई लाभ स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाया जाएगा जो उन लोगों से अलग है जो अपने व्यावसायिक या वित्तीय संबंधों में दो उद्यमों के बीच किए गए या लागू कर रहे हैं लेकिन, उन शर्तों की वजह से, तो उपार्जित, कि उद्यम के मुनाफे में शामिल किया जा सकता है और उसके अनुसार नहीं लगाया है.

प्र.20. एक ठेका राज्य राज्य के एक उद्यम के मुनाफे में शामिल है जहां - और करों तदनुसार - तो शामिल अन्य करार राज्य का एक उद्यम है कि अन्य राज्य में कर करने का आरोप लगाया गया है जिस पर लाभ और लाभ के लिए उपार्जित किया होता जो लाभ कर रहे हैं दो उद्यमों के बीच किए गए स्थितियां स्वतंत्र उद्यमों के बीच किया गया होता है, जो उन लोगों के लिए किया गया था अगर पहले उल्लेख किया है कि राज्य के उद्यम, तो वह अन्य राज्य उन मुनाफे पर उसमें आरोप लगाया कर की राशि के लिए एक उचित समायोजन करना होगा. इस तरह के समायोजन का निर्धारण करने में, कारण संबंध इस समझौते के अन्य प्रावधानों और करार राज्य के सक्षम अधिकारियों यदि आवश्यक हो तो एक दूसरे से परामर्श करेगी करने के लिए रखा जाएगा.

अनुच्छेद 10: लाभांश - 1. अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए एक करार राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी द्वारा भुगतान किया लाभांश कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. हालांकि, इस तरह के लाभांश का भी लाभांश का भुगतान कंपनी के एक निवासी है जो के ठेका राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन हो सकता है लाभांश की लाभकारी स्वामी अन्य करार राज्य, कर के एक निवासी है अगर इसलिए आरोप लगाया लाभांश की सकल राशि का 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी. इस अनुच्छेद लाभांश भुगतान किया जाता है जिसमें से मुनाफे के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा.

(3)इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "लाभांश", ऋण का दावा किया जा रहा है मुनाफे में भाग लेने के लिए, साथ ही नहीं, शेयर या अन्य अधिकारों से आय का मतलब द्वारा शेयरों से आय के रूप में एक ही कराधान उपचार के अधीन है जो अन्य कंपनियों के अधिकारों से आय वितरण कर रही कंपनी के एक निवासी है जो राज्य की विधि.

(4)एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही लाभांश की लाभकारी स्वामी, लाभांश का भुगतान कंपनी स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, एक निवासी है जो की अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा उसमें, या उसमें स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में करता है, और लाभांश का भुगतान कर रहे हैं जिनके संबंध में होल्डिंग प्रभावी रूप से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसी स्थिति में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.

प्र.5. एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी दूसरे के संपर्क राज्य से लाभ या आय निकला है जहां इस तरह के लाभांश कि अन्य के एक निवासी को भुगतान किया जाता है, जैसा कि अन्य राज्य जहां तक ​​को छोड़कर, कंपनी द्वारा भुगतान किया लाभांश पर कोई कर लागू नहीं हो सकता राज्य या insofar के लाभांश, प्रभावी रूप से एक स्थायी प्रतिष्ठान या कि अन्य राज्य में स्थित एक निश्चित आधार के साथ जुड़ा हुआ है भुगतान किया, और न ही कंपनी की अवितरित मुनाफे पर कर के लिए कंपनी की अवितरित मुनाफा अधीन हैं जिनके संबंध में होल्डिंग के रूप में भले ही लाभांश भुगतान या अवितरित मुनाफा पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ या ऐसे अन्य राज्य में उत्पन्न होने वाली आय से मिलकर.

अनुच्छेद 11: ब्याज - 1. एक ठेका राज्य में और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी को भुगतान उत्पन्न होने वाली ब्याज कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. हालांकि, इस तरह के ब्याज भी यह उठता है जिसमें ठेका राज्य में लगाया, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन ब्याज की लाभकारी स्वामी अन्य ठेका राज्य के निवासी है, इसलिए आरोप लगाया टैक्स से अधिक नहीं होगी हो सकता है 10 प्रति रुचि की सकल राशि का प्रतिशत.

(3)पैरा 2 के प्रावधानों के बावजूद, एक करार राज्य में उत्पन्न होने वाली ब्याज यह द्वारा ली गई है और लाभदायक स्वामित्व में है, बशर्ते कि उस राज्य में कर से मुक्त किया जाएगा:

(क) क्या सरकार, एक राजनीतिक उपखंड या अन्य ठेका राज्य के एक स्थानीय प्राधिकारी; या

(ख) भारत के मामले में (मैं), भारतीय रिजर्व बैंक, भारत, राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्यात आयात बैंक; और

(Ii) लक्समबर्ग, राष्ट्रीय ऋण और निवेश निगम (ला सोसाइटी Nationale डे क्रडिट एट डी 'Investissement) के मामले में; लक्समबर्ग के सेंट्रल बैंक (ला Banque सेंट्रेल डु लक्ज़मबर्ग); या

पत्र के आदान प्रदान के माध्यम से ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों के बीच समय समय पर पर सहमत हो सकता है के रूप में (ग) किसी भी अन्य संस्था.

(4)इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "ब्याज" हर तरह के कर्ज का दावा है, या नहीं, बंधक द्वारा सुरक्षित और चाहे या देनदार के मुनाफे में भाग लेने के लिए एक सही ले जाने नहीं है, और सरकारी प्रतिभूतियों और आय से विशेष रूप से, आय से से आय का मतलब बांड या प्रीमियम और ऐसी प्रतिभूतियों, बांड या डिबेंचर के लिए संलग्न पुरस्कार सहित डिबेंचर,. (देर से भुगतान के लिए दंड शुल्क इस लेख का उद्देश्य के लिए ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा.

प्र.5. ब्याज की लाभकारी मालिक अगर पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के एक करार राज्य के एक निवासी की जा रही है, लागू नहीं होगा, उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, रुचि पैदा होती है, जिसमें अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है, या में प्रदर्शन एक निश्चित आधार से अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं उसमें स्थित है, और ब्याज भुगतान किया जाता है जिनके संबंध में ऋण का दावा प्रभावी रूप से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसी स्थिति में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.

प्र.6. ब्याज दाता है कि राज्य के एक निवासी है जब एक ठेका राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा. कहां, हालांकि, उन्होंने एक ठेका राज्य या नहीं के एक निवासी है, चाहे ब्याज का भुगतान व्यक्ति है, में एक राज्य ब्याज भुगतान किया जाता है जिस पर ऋणग्रस्तता खर्च किया गया था जो के सिलसिले में एक स्थायी प्रतिष्ठान या एक निश्चित आधार करार, और इस तरह के हित में इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित आधार है, तो इस तरह के ब्याज स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित स्थल पर स्थित है, जिसमें राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा द्वारा वहन किया जाता है.

प्र.7.        कहां, दाता और लाभकारी मालिक या उन दोनों और कुछ अन्य व्यक्ति के बीच के बीच एक खास रिश्ता के कारण, ब्याज की राशि, यह दिया जाता है जिसके लिए ऋण दावे के संबंध में किया गया होगा जो राशि से अधिक इस तरह के रिश्ते के अभाव में दाता और लाभकारी मालिक की सहमति से, इस अनुच्छेद के उपबंध केवल पिछले उल्लेख राशि के लिए लागू नहीं होगी. ऐसे मामले में, भुगतान के अतिरिक्त हिस्सा प्रत्येक ठेका राज्य के कानूनों, इस समझौते के अन्य प्रावधानों करना पड़ा होने के कारण संबंध के अनुसार कर योग्य रहेगा.

अनुच्छेद 12: रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क - 1. एक ठेका राज्य में उत्पन्न होने वाली और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी को भुगतान तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी या फीस भी वे उत्पन्न होती हैं जिसमें ठेका राज्य में लगाया, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन हो सकता है तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की लाभकारी स्वामी अन्य का निवासी है अगर राज्य तो आरोप लगाया टैक्स करार तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी.

इस लेख में इस्तेमाल के रूप में 3. (एक) शब्द "रॉयल्टी" के उपयोग के लिए एक विचार है, या उपयोग करने के लिए सही, चलचित्र फिल्मों या फिल्मों या सहित, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक काम के किसी भी कॉपीराइट के रूप में प्राप्त किसी भी तरह के भुगतान का मतलब टीवी या रेडियो प्रसारण, किसी भी पेटेंट, व्यापार चिह्न, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या के उपयोग के लिए, या, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण, या औद्योगिक के विषय में जानकारी के लिए उपयोग करने के अधिकार के लिए इस्तेमाल किया टेप, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव.

इस लेख में इस्तेमाल के रूप में (ख) शब्द "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" की सेवाओं के प्रावधान सहित प्रबंधकीय या तकनीकी या कंसल्टेंसी सर्विसेज, के लिए विचार के रूप में लेख 14 और इस समझौते के 15 में वर्णित उन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान का मतलब है, तकनीकी या अन्य कर्मियों.

(4)एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की लाभकारी स्वामी, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के माध्यम से उठता है, जिसमें अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा एक स्थायी प्रतिष्ठान उसमें स्थित, या उसमें स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में करता है, और तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस का भुगतान कर रहे हैं जिनके संबंध में सही या संपत्ति को प्रभावी ढंग से आधार ऐसी स्थायी स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है या ठीक किया गया है . ऐसी स्थिति में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.

दाता है जब 5. (एक) रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क एक करार राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा कि राज्य में ही, एक राजनीतिक उपखंड, एक स्थानीय प्राधिकारी, या उस राज्य का निवासी.कहां, हालांकि, उन्होंने एक ठेका राज्य या नहीं के एक निवासी है कि क्या तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस का भुगतान व्यक्ति, एक करार राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान या जो के सिलसिले में एक निश्चित आधार है रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए दायित्व या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क खर्च किया गया था, और तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी या फीस ऐसी स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तो तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी या फीस करार राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित आधार पर स्थित है.

(ख) जहां उप अनुच्छेद के तहत (क) तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस करार राज्यों में से एक में नहीं पैदा करते हैं, और रॉयल्टी के उपयोग, या उपयोग करने के लिए सही, सही या संपत्ति, या फीस से संबंधित हैं तकनीकी सेवाएं करार राज्यों में से एक में, निष्पादित सेवाओं से संबंधित हैं के लिए, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस कि करार से राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा.

प्र.6. कहां, दाता और फायदेमंद मालिक के बीच या दोनों और कुछ अन्य व्यक्ति के बीच एक खास रिश्ता के कारण, उपयोग को ध्यान में रखते तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की राशि, सही या जानकारी है जिसके लिए वे भुगतान कर रहे हैं , इस तरह के संबंध के अभाव में दाता और लाभकारी मालिक की सहमति से किया गया होगा जो राशि से अधिक है, इस अनुच्छेद के उपबंध केवल पिछले उल्लेख राशि के लिए लागू नहीं होगी. ऐसे मामले में, भुगतान के अतिरिक्त हिस्सा प्रत्येक ठेका राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा, कारण संबंध इस समझौते के अन्य प्रावधानों के लिए किया था किया जा रहा है

अनुच्छेद 13: पूंजीगत लाभ - 1. अनुच्छेद 6 में करने के लिए भेजा और अन्य करार राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अन्य संक्रामण से एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त लाभ है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. एक ठेका राज्य के एक उद्यम अन्य में एक ठेका राज्य के निवासी के लिए उपलब्ध एक निश्चित आधार से संबंधित अन्य करार राज्य में या चल संपत्ति की है जो एक स्थायी स्थापना के व्यापार संपत्ति का हिस्सा बनाने की चल संपत्ति के अन्य संक्रामण से लाभ इस तरह के एक स्थायी प्रतिष्ठान के अन्य संक्रामण (अकेले या पूरे उद्यम के साथ) या इस तरह तय बेस के से इस तरह के लाभ सहित स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं, प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए राज्य करार, कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

(3)ऐसे जहाजों या विमान के संचालन से संबंधित जहाजों या विमान अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित, या चल संपत्ति के अन्य संक्रामण से लाभ ही Alienator एक निवासी है जो के ठेका राज्य में कर योग्य होगी.

(4)मुख्यतः एक करार राज्य में स्थित अचल संपत्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होते हैं जो की संपत्ति एक कंपनी की शेयर पूंजी के शेयरों के अलगाव से लाभ उस राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.5. एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी में 4 पैरा में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य शेयरों के अलगाव से लाभ उस राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.6. उसके अलावा किसी भी संपत्ति के अन्य संक्रामण से लाभ पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5, केवल Alienator एक निवासी है जो के ठेका राज्य में कर योग्य होगी में करने के लिए भेजा.

अनुच्छेद 14: निर्दलीय व्यक्तिगत सेवाओं - 1. पेशेवर सेवाओं या इसी तरह के एक चरित्र के अन्य स्वतंत्र गतिविधियों के प्रदर्शन से एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय ऐसी आय भी अन्य करार में लगाया जा सकता है जब निम्न परिस्थितियों में छोड़कर केवल कि राज्य में कर योग्य होगी राज्य: -

(क) वह अपनी गतिविधियों के प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए अन्य करार राज्य में उसे करने के लिए नियमित रूप से उपलब्ध एक निश्चित आधार है; उस मामले में, के रूप में आय का केवल इतना है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है कि निश्चित आधार के कारण है; या

अन्य करार राज्य में अपने प्रवास की अवधि या समय की राशि या 12 महीने की किसी भी अवधि में कुल 183 दिनों में से अधिक के लिए है (ख) यदि; उस मामले में, कि अन्य राज्य में प्रदर्शन किया उसकी गतिविधियों से प्राप्त होता है के रूप में आय का केवल इतना है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. शब्द "पेशेवर सेवाओं" विशेष रूप से, वैज्ञानिक स्वतंत्र साहित्यिक, कलात्मक, शिक्षा या शिक्षण गतिविधियों के साथ ही चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शल्य चिकित्सक, दंत चिकित्सक और एकाउंटेंट की स्वतंत्र गतिविधियों में शामिल हैं.

अनुच्छेद 15: निर्भर व्यक्तिगत सेवाओं - 1. रोजगार में प्रयोग किया जाता है जब तक कि लेख 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वेतन, मजदूरी और रोजगार के संबंध में एक करार राज्य के एक निवासी द्वारा ली गई अन्य समान पारिश्रमिक केवल उस राज्य में कर योग्य होगी अन्य करार राज्य. रोजगार तो प्रयोग किया है, उधर से प्राप्त होता है के रूप में इस तरह के पारिश्रमिक कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, अन्य करार राज्य में प्रयोग एक रोजगार के संबंध में एक करार राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक केवल प्रथम उल्लेख राज्य अगर में कर योग्य होगी: -

(एक) प्राप्तकर्ता अवधि के लिए अन्य राज्य में मौजूद है या समय नहीं है किसी भी बारह महीने की अवधि से शुरू में कुल 183 दिनों में से अधिक या संबंधित वित्तीय वर्ष में खत्म होने वाली है, और

(ख) पारिश्रमिक अन्य राज्य के निवासी नहीं है, जो एक नियोक्ता की ओर से द्वारा, या भुगतान किया जाता है, और

(ग) पारिश्रमिक एक स्थायी प्रतिष्ठान या नियोक्ता अन्य राज्य में है जो एक निश्चित आधार द्वारा वहन नहीं कर रहा है.

(3)इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधान के होते हुए भी, एक करार राज्य का एक उद्यम द्वारा, अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित एक जहाज या विमान पर सवार प्रयोग एक रोजगार के संबंध में निकाली गई पारिश्रमिक कि राज्य में लगाया जा सकता है.

अनुच्छेद 16: निदेशकों की फीस - निदेशकों की फीस और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा ली गई इसी तरह की अन्य भुगतानों कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

अनुच्छेद 17: कलाकारों और खिलाड़ियों - 1. लेख 14 और 15 के प्रावधानों के बावजूद, इस तरह के प्रयोग जैसे व्यक्तिगत गतिविधियों से एक थिएटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार, या एक संगीतकार, या एक खिलाड़ी के रूप में, के रूप में एक मनोरंजन के रूप में एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त आय अन्य करार राज्य में, कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. नहीं मनोरंजन के लिए या खुद खिलाड़ी लेकिन एक अन्य व्यक्ति को इस तरह जमा कर लेता है उसकी क्षमता में एक मनोरंजक या एक खिलाड़ी के द्वारा प्रयोग व्यक्तिगत गतिविधियों के संबंध में आय, आय, लेख 7 के प्रावधानों के बावजूद, 14 और 15 में लगाया जा सकता है कहां करार राज्य में जो मनोरंजन या खिलाड़ी की गतिविधियों प्रयोग कर रहे हैं.

(3)गतिविधियों में काफी करार राज्यों में से एक या दोनों की या राजनीतिक उप प्रभागों या स्थानीय अधिकारियों की सार्वजनिक धन से समर्थन कर रहे हैं अगर पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों, मनोरंजन या खिलाड़ियों से एक करार राज्य में प्रदर्शन गतिविधियों से आय के लिए लागू नहीं होगा तत्संबंधी. ऐसे एक मामले में, आय केवल मनोरंजन या खिलाड़ी के एक निवासी है जो के ठेका राज्य में कर योग्य होगी.

अनुच्छेद 18: पेंशन - 1. अनुच्छेद 19, पेंशन और पिछले रोजगार के विचार में एक ठेका राज्य के एक निवासी को भुगतान अन्य समान पारिश्रमिक के पैरा 2 के प्रावधानों के अधीन ही है कि राज्य में कर योग्य होगी.

प्र.20. अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, पेंशन और एक करार राज्य की सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत किए गए अन्य भुगतान केवल उस राज्य में कर योग्य होगी.

(3)एक ठेका राज्य में उत्पन्न होने वाली और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी को भुगतान केवल प्रथम उल्लेख राज्य में कर योग्य होगी (एकमुश्त भुगतान सहित) 1 पैरा, पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक के प्रावधानों के बावजूद, इस तरह के भुगतान से निकाले जाते हैं, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता द्वारा या उसकी ओर से और इन योगदान, प्रावधानों या पेंशन या अन्य समान पारिश्रमिक अपने कर की साधारण नियमों के तहत पहले उल्लेख किया है कि राज्य में कर के अधीन किया गया है कि एक पेंशन योजना के तहत किए गए प्रावधानों को या से भुगतान योगदान कानूनों.

अनुच्छेद 19: सरकारी सेवा - 1 (क) वेतन, मजदूरी और एक करार राज्य या एक राजनीतिक उपखंड या उस राज्य या उप को दी गई सेवाओं के संबंध में एक व्यक्ति को उसके एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भुगतान एक पेंशन, के अलावा अन्य अन्य समान पारिश्रमिक,. विभाजन या अधिकार केवल उस राज्य में कर योग्य होगी.

सेवाओं है कि राज्य में गाया और व्यक्ति उस राज्य को जो का निवासी है कर रहे हैं (ख) हालांकि, इस तरह के वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक ही अन्य करार राज्य में कर योग्य होगी: -

(मैं) उस राज्य के एक राष्ट्रीय है; या

(Ii) केवल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य के लिए है कि राज्य के निवासी नहीं बना था.

2. (एक) द्वारा भुगतान किसी भी पेंशन, या एक करार राज्य या एक राजनीतिक उपखंड या उस राज्य या उप - विभाजन या प्राधिकरण को दी गई सेवाओं के संबंध में एक व्यक्ति को उसके एक स्थानीय प्राधिकारी, के द्वारा बनाई गई निधि से किया जाएगा सिर्फ इतना ही नहीं राज्य में कर योग्य.

व्यक्ति का निवासी है, और उस राज्य के एक राष्ट्रीय अगर (ख) हालांकि, इस तरह के पेंशन केवल अन्य करार राज्य में कर योग्य होगी.

(3)लेख 15, 16, 17 और 18 के प्रावधानों के एक करार राज्य या एक राजनीतिक उपखंड या एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए एक व्यवसाय के सिलसिले में दी गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक करने और पेंशन को लागू नहीं होगी तत्संबंधी.

अनुच्छेद 20: प्रोफेसरों, शिक्षकों और शोधार्थियों - 1. शिक्षण के उद्देश्य के लिए अन्य करार राज्य का दौरा या अनुसंधान, या दोनों में उलझाने से पहले तुरंत ठेका राज्य के एक निवासी है या था जो एक प्रोफेसर, शिक्षक या शोध विद्वान, कि अन्य में एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य इसी तरह के अनुमोदित संस्थान में राज्य नहीं है कि अन्य राज्य में अपने पहले आगमन की तारीख से 2 साल से अधिक की अवधि के लिए इस तरह के शिक्षण या अनुसंधान के लिए किसी भी पारिश्रमिक पर कि अन्य राज्य में कर से मुक्त किया जाएगा करार.

प्र.20. इस तरह के अनुसंधान जनता के हित में व्यक्ति द्वारा किए गए और मुख्य रूप से नहीं कुछ निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के लाभ के लिए ही है, तो इस आलेख अनुसंधान से आय पर लागू नहीं होगी.

(3)इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति वह है कि वह अन्य करार राज्य या तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में यात्राओं में जो वित्तीय वर्ष में उस राज्य का निवासी है अगर एक करार राज्य का निवासी होना समझा जाएगा.

अनुच्छेद 21: छात्र - 1. है या था करार राज्यों में से एक के एक निवासी तुरंत अन्य करार राज्य का दौरा करने से पहले और केवल उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए है कि अन्य करार राज्य में मौजूद है जो एक छात्र, अनुदान, ऋण और छात्रवृत्ति के अलावा से मुक्त किया जाएगा कि अन्य राज्य में टैक्स पर: -

उसके रखरखाव, शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए है कि अन्य राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्ति ने उसे बनाया (एक) भुगतान; और

(ख) पारिश्रमिक जो वह रोजगार सीधे अपनी पढ़ाई से संबंधित है, तो वह अन्य करार राज्य में अभ्यास जो एक रोजगार से निकला है.

प्र.20. उचित या प्रथानुसार किए गए शिक्षा या प्रशिक्षण पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है के रूप में इस अनुच्छेद के लाभ ऐसे समय की अवधि के लिए ही लागू होगा, लेकिन कोई घटना में किसी भी व्यक्ति इस अनुच्छेद के लाभ होगा, से अधिक से अधिक छह वर्षों से लगातार के लिए कि अन्य राज्य में अपने पहले आगमन की तारीख.

अनुच्छेद 22: अन्य आय - 1. उत्पन्न होने वाली, जहाँ इस समझौते के पूर्वगामी लेख में से निपटा नहीं एक ठेका राज्य के एक निवासी की आय का आइटम ही है कि राज्य में कर योग्य होगी.

प्र.20. ऐसी आय के प्राप्तकर्ता, एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही है, के माध्यम से अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के अनुच्छेद 6 के अनुच्छेद 2 में परिभाषित के रूप में अचल संपत्ति से आय के अलावा अन्य आय, के लिए लागू नहीं होगा एक स्थायी प्रतिष्ठान उसमें स्थित, या उसमें स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में करता है, और आय का भुगतान किया जाता है जिनके संबंध में सही या संपत्ति को प्रभावी ढंग से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसी स्थिति में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.

(3)पैराग्राफ 1 और 2, पूर्वगामी इस समझौते के लेख और अन्य करार राज्य में उत्पन्न होने के साथ निपटा नहीं एक ठेका राज्य के एक निवासी की आय की मदों के प्रावधानों के बावजूद कि दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है.

अनुच्छेद 23: राजधानी - 1. अनुच्छेद 6, एक ठेका राज्य के निवासी के स्वामित्व और अन्य करार राज्य में स्थित में निर्दिष्ट अचल संपत्ति के प्रतिनिधित्व वाले कैपिटल, कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. एक ठेका राज्य के एक उद्यम अन्य करार राज्य में या अन्य करार राज्य में एक ठेका राज्य के निवासी के लिए उपलब्ध एक निश्चित आधार से संबंधित चल संपत्ति से है जो एक स्थायी स्थापना के व्यापार संपत्ति का हिस्सा बनाने की चल संपत्ति के प्रतिनिधित्व वाले कैपिटल स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए, कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

(3), एक करार राज्य का एक उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पोतों और विमानों से और ऐसे पोतों और विमानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के प्रतिनिधित्व वाले कैपिटल, केवल उस राज्य में कर योग्य होगी.

(4)एक ठेका राज्य के एक निवासी की राजधानी के अन्य सभी तत्वों केवल उस राज्य में कर योग्य होगी.

अनुच्छेद 24: दोहरे कराधान के उन्मूलन के लिए तरीके - 1. इस प्रकार के रूप में भारत में दोहरे कराधान से सफाया किया जाएगा: -

भारत के एक निवासी आय प्राप्त कर लेता है या इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, लक्ज़मबर्ग में लगाया जा सकता है जो पूंजी का मालिक कहाँ (एक), भारत उस निवासी की आय या पूंजी, एक राशि पर कर से छूट के रूप में की अनुमति होगी लक्समबर्ग में भुगतान कर के बराबर.

        जैसा भी मामला हो कटौती से पहले अभिकलन लक्समबर्ग में लगाया जा सकता है जो आय या पूंजी के लिए, कारण है, जो दिया जाता है के रूप में इस तरह की कटौती, हालांकि, कर के उस हिस्से से अधिक नहीं होगी.

(ख) समझौते आय व्युत्पन्न या भारत के एक निवासी के स्वामित्व पूंजी भारत में कर से मुक्त है के किसी भी प्रावधान के अनुसार, भारत फिर भी, इस तरह के निवासी की शेष आय या पूंजी पर टैक्स की राशि की गणना में, लग सकता है कहां खाते में छूट दी गई आय या पूंजी.

प्र.20. इस प्रकार के रूप में करण सामान्य सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा जो दोहरे कराधान के उन्मूलन के बारे में लक्जमबर्ग के कानून के प्रावधानों के अधीन, दोहरे कराधान से सफाया किया जाएगा: -

(क) लक्जमबर्ग के एक निवासी आय प्राप्त कर लेता है या इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, भारत में कर लगाया जा सकता है, पूंजी का मालिक है कहाँ, लक्समबर्ग, subparagraphs के उपबंधों के अधीन (ख) और (ग), ऐसी आय में छूट भी करेगा या कर से राजधानी, लेकिन हो सकता है, आय या पूंजी छूट दी नहीं किया गया था के रूप में यदि टैक्स की वही दर लागू, निवासी की शेष आय या पूंजी पर टैक्स की राशि की गणना करने के क्रम में.

(ख) कहाँ लक्समबर्ग के एक निवासी लेख 10, 11, 12 और 17 में भारत में कर लगाया जा सकता है के प्रावधानों के अनुसार, लक्समबर्ग व्यक्तियों पर आयकर से छूट के रूप में या निगम कर से अनुमति होगी, जो आय प्राप्त कर लेता है उस निवासी की भारत में भुगतान कर के बराबर राशि.कटौती भारत से प्राप्त आय की ऐसी वस्तुओं के कारण है, जो दिया जाता है पहले का अभिकलन के रूप में इस तरह की कटौती, हालांकि, कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी.

(ग) उप अनुच्छेद के प्रावधानों (क) व्युत्पन्न या आय के लिए लागू नहीं होगा इंडिया टैक्स से ऐसी आय या पूंजी मुक्त करने के लिए इस समझौते के प्रावधानों पर लागू होता है या के पैरा 2 के प्रावधानों के लागू होता है जहां लक्समबर्ग के एक निवासी के स्वामित्व पूंजी अनुच्छेद 10, ऐसी आय के लिए 11 या 12.

अनुच्छेद 25: गैर भेदभाव - 1. एक ठेका राज्य के नागरिकों को किसी भी कराधान या कराधान और जुड़े आवश्यकताओं के अलावा अन्य या अधिक भारी है, जो किसी भी आवश्यकता जुड़े सिवा, के लिए अन्य करार राज्य में अधीन नहीं किया जाएगा करने के लिए एक ही परिस्थितियों में जो कि अन्य राज्य के नागरिकों, विशेष रूप से साथ निवास के संबंध में, कर रहे हैं या किए जा सकते हैं. यह प्रावधान, अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, यह भी करार राज्यों में से एक या दोनों के निवासी नहीं हैं जो व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी.

प्र.20. एक ठेका राज्य के एक उद्यम अन्य करार राज्य में है जो एक स्थायी प्रतिष्ठान पर कराधान कम अनुकूल ही गतिविधियों पर ले जाने कि अन्य राज्य के उद्यमों पर लगाया कराधान से कि अन्य राज्य में लगाया नहीं की जाएगी. यह प्रावधान अन्य ठेका राज्य के निवासियों को देने के लिए एक करार राज्य ऋणी के रूप में नहीं लगाया जाएगा किसी भी व्यक्तिगत भत्ते, राहतें और इसे अपने स्वयं के निवासियों के लिए अनुदान जो सिविल स्थिति या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कराधान उद्देश्यों के लिए कटौती. यह प्रावधान अन्य करार राज्य की एक कंपनी एक के मुनाफे पर लगाया तुलना में अधिक है जो टैक्स की दर से पहले उल्लेख किया है कि राज्य में है जो एक स्थायी प्रतिष्ठान का मुनाफा चार्ज से एक करार राज्य को रोकने के रूप में नहीं लगाया जाएगा पहले उल्लेख किया करार राज्य के समान कंपनी, न ही अनुच्छेद 7 के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के साथ संघर्ष में होने के रूप में.

(3)अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैरा 7, या अनुच्छेद 12 के पैरा 6 के अनुच्छेद 1 के प्रावधानों, ब्याज, रॉयल्टी और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी करेगा करने के लिए एक करार राज्य का एक उद्यम द्वारा भुगतान अन्य संवितरण लागू छोड़कर जहाँ ऐसे उद्यम की कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, वे पहले उल्लेख किया है कि राज्य के एक निवासी को भुगतान किया गया था के रूप में अगर एक ही परिस्थितियों में घटाया जा. वे के एक निवासी के लिए अनुबंधित किया गया था के रूप में यदि इसी प्रकार अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए एक करार राज्य का एक उद्यम के किसी भी ऋण, ऐसे उद्यम की कर योग्य पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, एक ही परिस्थितियों में घटाया होगी पहले उल्लेख किया.

(4)एक ठेका राज्य के उद्यमों, जो की राजधानी पूरी तरह या आंशिक रूप से अन्य ठेका राज्य के एक या एक से अधिक निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, स्वामित्व या नियंत्रण में है, किसी भी कराधान या जुड़े किसी भी आवश्यकता के लिए सबसे पहले उल्लेख किया है कि राज्य में अधीन नहीं की जाएगी इस के अतिरिक्त कराधान और जो पहले उल्लेख किया है कि राज्य के अन्य इसी तरह के उद्यमों के लिए या अधीन किया जा सकता है जुड़ा आवश्यकताओं के अलावा अन्य या अधिक भारी है.

अनुच्छेद 26: आपसी समझौते प्रक्रिया - 1. , वह चाहे उपचार के उन राज्यों में से घरेलू कानून द्वारा करार राज्यों में से एक या दोनों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप या कराधान में नहीं इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार उसके लिए परिणाम होगा कि एक व्यक्ति consi-ders प्रदान की हो सकती है कहां , उसके मामले में वह एक राष्ट्रीय है, जिनमें से करार कहा कि राज्य के लिए, अनुच्छेद 25 के पैरा 1 के अंतर्गत आता है, तो वह एक निवासी है या राज्य, जिनमें से करार के सक्षम प्राधिकारी को अपने मामले प्रस्तुत करते हैं. मामला नहीं समझौते के प्रावधानों के अनुसार कराधान में जिसके परिणामस्वरूप कार्रवाई की पहली अधिसूचना से तीन साल के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

प्र.20. सक्षम प्राधिकारी आपत्ति उचित हो यह प्रतीत होता है, तो प्रयास करेंगे और इसे करने के लिए एक दृश्य के साथ, अन्य ठेका राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को हल करने के लिए, एक संतोषजनक समाधान पर पहुंचने के लिए सक्षम ही नहीं है अगर समझौते के अनुसार नहीं है जो कराधान के परिहार. पर पहुंच गया कोई भी समझौता करार अमेरिका के घरेलू कानून में किसी भी समय सीमा के बावजूद लागू किया जाएगा.

(3)ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को आपसी सहमति से समझौते की व्याख्या या आवेदन के रूप में कोई समस्या अथवा उत्पन्न होने में संदेह को हल करने का प्रयास करेगा. उन्होंने यह भी समझौते में प्रावधान नहीं मामलों में दोहरे कराधान के उन्मूलन के लिए एक साथ परामर्श कर सकते हैं.

(4)ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के अर्थ में एक समझौते तक पहुँचने के उद्देश्य के लिए, उनकी या उनके प्रतिनिधियों से मिलकर एक संयुक्त आयोग के माध्यम से सहित, सीधे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं.

अनुच्छेद 27: सूचना के आदान - 1. इस समझौते का या करार की ओर से लगाए गए हर तरह के और विवरण के करों के विषय में घरेलू कानूनों के प्रावधानों से बाहर ले जाने के लिए आवश्यक है के रूप में करार राज्य के सक्षम अधिकारियों (दस्तावेजों या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सहित) इस तरह की जानकारी का आदान प्रदान करेगा अमेरिका, या उनके राजनीतिक उप प्रभागों या कराधान इस आधार पर समझौते के विपरीत नहीं है insofar के रूप में स्थानीय अधिकारियों की. जानकारी के आदान प्रदान के अनुच्छेद 1 के द्वारा ही सीमित नहीं है. जानकारी है कि राज्य के घरेलू कानूनों के तहत प्राप्त की है और केवल का मूल्यांकन या संग्रह के साथ संबंध (कोर्ट और प्रशासनिक निकायों सहित) व्यक्तियों या अधिकारियों को बताया जाएगा के रूप में एक करार राज्य से प्राप्त की कोई जानकारी ही तरीके से गुप्त रूप में माना जाएगा, प्रवर्तन या अभियोजन के संबंध में, या करों के संबंध में अपील की दृढ़ संकल्प पहला वाक्य में करने के लिए भेजा. ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों केवल इस तरह के उद्देश्यों के लिए जानकारी का उपयोग करेगा. वे लोक अदालत की कार्यवाही में या न्यायिक निर्णयों में जानकारी का खुलासा हो सकता है.

प्र.20. किसी भी मामले में अनुच्छेद 1 के प्रावधानों तो एक करार राज्य पर दायित्व थोपने का यह अर्थ लगाया जाएगा: -

(क) कानून और उस की या अन्य ठेका राज्य के प्रशासनिक व्यवहार से भिन्न प्रशासनिक उपायों के लिए बाहर ले;

(ख) कानून के तहत या उस के या अन्य ठेका राज्य के प्रशासन के सामान्य कोर्स में प्राप्य नहीं है जो (दस्तावेजों या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सहित) जानकारी की आपूर्ति करने के लिए;

(ग) किसी भी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया, या जानकारी, सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा जिसमें से प्रकटीकरण (क्रम जनता) का खुलासा होगा जो जानकारी की आपूर्ति करने के लिए.

(3)जानकारी इस अनुच्छेद के अनुसार एक करार राज्य से अनुरोध किया है, तो दूसरी करार राज्य है कि अन्य राज्य की अपनी कर उद्देश्यों के लिए इस तरह की जानकारी की जरूरत नहीं हो सकता है, भले ही मांगी गई जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी जानकारी जुटाने के उपायों का उपयोग करेगा. पिछले वाक्य में निहित दायित्व पैरा 2 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में इस तरह की सीमाओं यह इस तरह की जानकारी में कोई घरेलू हित है, क्योंकि केवल जानकारी की आपूर्ति करने से मना करने के लिए एक करार राज्य की अनुमति के लिए लगाया जाएगा.

अनुच्छेद 28: करों के संग्रह में सहायता - 1. करार राज्य राजस्व दावों के संग्रह में एक दूसरे को सहायता उधार दे जाएगा. यह सहायता अनुच्छेद 1 द्वारा ही सीमित नहीं है. ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को इस अनुच्छेद के आवेदन की विधा बसा आपसी सहमति से हो सकता है.

प्र.20. कराधान इस आधार पर नहीं है इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "राजस्व दावा" करार अमेरिका की ओर से लगाए गए हर तरह के और विवरण के करों के संबंध में बकाया एक राशि का मतलब है, या उनके राजनीतिक उप प्रभागों या स्थानीय अधिकारियों की, insofar के रूप में इस समझौते या जो करार राज्यों दलों के साथ ही ब्याज, प्रशासनिक दंड और इस तरह की राशि से संबंधित संग्रह या संरक्षण के खर्च कर रहे हैं के लिए किसी भी अन्य साधन के विपरीत.

(3)एक ठेका राज्य के राजस्व का दावा है कि राज्य के कानूनों के तहत लागू करने योग्य है और, उस समय, उस राज्य के कानूनों के तहत अपने संग्रह नहीं रोका जा सकता है जो एक व्यक्ति द्वारा बकाया है, जब कि राजस्व दावा करेगा, के अनुरोध पर उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी, अन्य ठेका राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संग्रह के प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया. कि राजस्व दावा राजस्व का दावा है कि अन्य राज्य के एक राजस्व दावा के रूप में अगर अपनी ही करों की प्रवर्तन और संग्रह करने के लिए लागू अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार है कि अन्य राज्य से एकत्र किया जाएगा.

(4)एक ठेका राज्य के राजस्व का दावा है कि राज्य अपने कानून के तहत अपने संग्रह सुनिश्चित करने की दृष्टि से संरक्षण के उपायों लग सकता है जिनके संबंध में कोई दावा है कि, जब राजस्व दावा करेगा, उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर अन्य ठेका राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया. राजस्व का दावा है कि अन्य राज्य के राजस्व का दावा कर रहे थे जैसा कि यदि अन्य राज्य अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार है कि राजस्व दावे के संबंध में संरक्षण के उपाय करेगा, भले ही इस तरह के उपाय लागू कर रहे हैं जब समय पर, राजस्व दावा पहले उल्लेख किया है कि राज्य में लागू करने योग्य नहीं है या अपने संग्रह को रोकने के लिए एक अधिकार है जो एक व्यक्ति से बकाया है.

प्र.5. पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के बावजूद, पैरा 3 या 4 के प्रयोजनों के लिए एक करार राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए जाते हैं एक राजस्व का दावा है कि राज्य में, समय सीमा के अधीन हो या विज्ञान के नियमों के तहत एक राजस्व दावे पर लागू होनेवाले प्राथमिकता दी नहीं करेगा इस तरह के रूप में अपनी प्रकृति के कारण है कि राज्य. इसके अलावा, पैरा 3 या 4 के प्रयोजनों के लिए एक करार राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए जाते हैं एक राजस्व दावा नहीं करेगा, उस राज्य में, अन्य ठेका राज्य के कानूनों के तहत राजस्व कि दावे पर लागू होनेवाले प्राथमिकता है.

प्र.6. अस्तित्व के संबंध में, वैधता या एक करार राज्य का राजस्व दावे की राशि के साथ कार्यवाही केवल उस राज्य की अदालतों या प्रशासनिक निकायों से पहले लाया जाएगा. इस अनुच्छेद की कोई बात अन्य ठेका राज्य के किसी भी अदालत या प्रशासनिक शरीर से पहले इस तरह की कार्यवाही का कोई अधिकार बनाने या उपलब्ध कराने के रूप में लगाया जाएगा.

प्र.7.        एक अनुरोध पैरा 3 या 4 के तहत एक करार राज्य द्वारा किया गया है और अन्य करार राज्य एकत्र किया है और इससे पहले कि पहले उल्लेख किया है कि राज्य के लिए प्रासंगिक राजस्व दावा प्रेषित करने के बाद किसी भी समय, प्रासंगिक राजस्व दावा होने वाली रहता कहां,

(क) उस के कानूनों के तहत पैरा 3, उस राज्य के कानूनों के तहत लागू करने योग्य है और जो उस समय नहीं कर सकते, एक व्यक्ति द्वारा बकाया है कि पहले उल्लेख किया है कि राज्य के राजस्व का दावा है, के तहत एक अनुरोध के मामले में राज्य अपने संग्रह को रोकने, या

(ख) पैरा 4, जिनके संबंध में पहले उल्लेख किया है कि राज्य का राजस्व दावे के तहत एक अनुरोध के मामले में, अपने कानूनों के तहत अपने संग्रह के सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से संरक्षण के उपायों कि राज्य लग सकते हैं प्रथम उल्लेख राज्य तुरंत तथ्य यह है कि अन्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करें और अन्य राज्य के विकल्प पर, पहले उल्लेख किया है कि राज्य को निलंबित या उसके अनुरोध वापस ले जाएगा या तो होगा.

8 किसी भी हालत में इस अनुच्छेद के प्रावधानों तो एक करार राज्य पर दायित्व थोपने का यह अर्थ लगाया जाएगा: -

(क) कानून और उस की या अन्य ठेका राज्य के प्रशासनिक व्यवहार से भिन्न प्रशासनिक उपायों के लिए बाहर ले;

(ख) सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा जो उपाय (क्रम जनता) के लिए बाहर ले;

अन्य करार राज्य अपने कानून या प्रशासनिक अभ्यास के तहत उपलब्ध जैसा भी मामला हो संग्रह या संरक्षण के लिए सभी उचित उपायों का पीछा नहीं किया है (ग) सहायता प्रदान करने के लिए;

(घ) उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ स्पष्ट रूप से अन्य करार राज्य से प्राप्त किया जा करने के लिए लाभ के लिए आय से अधिक है, जहां उन मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए.

अनुच्छेद 29: लाभ की सीमा - 1. इस समझौते में कुछ भी नहीं कर चोरी को रोकने के लिए घरेलू प्रावधान के आवेदन को प्रभावित करेगा.

प्र.20. मुख्य उद्देश्य या इस तरह के उद्यम के निर्माण के मुख्य उद्देश्यों में से एक अन्यथा उपलब्ध नहीं होगा कि इस समझौते के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था अगर एक ठेका राज्य के एक उद्यम इस समझौते के लाभ के लिए हकदार नहीं होगा.

(3)सदाशयी व्यावसायिक गतिविधियों वाले नहीं कानूनी संस्थाओं के मामले में इस अनुच्छेद के प्रावधानों के द्वारा कवर किया जाएगा.

अनुच्छेद 30: कुछ कंपनियों के बहिष्कार - विशेष लक्समबर्ग कानूनों के रूप में परिभाषित इस समझौते होल्डिंग कंपनियों के लिए लागू नहीं होगा, 31 जुलाई, 1929 और डिक्री की (वर्तमान अधिनियम (एलओआई)) (एक Rete भव्य Ducal) 17 दिसंबर से, 1938) या समझौते या लक्समबर्ग के कानूनों के आधार पर एक समान विशेष राजकोषीय उपचार का आनंद है कि अन्य कंपनियों के हस्ताक्षर के बाद लक्ज़मबर्ग में अधिनियमित किसी भी अन्य इसी तरह के प्रावधान.यह ऐसी कंपनियों से भारत के एक निवासी द्वारा प्राप्त आय को या ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में ऐसी कंपनियों की पूंजी में शेयर या अन्य अधिकारों के लिए या तो लागू नहीं होगा.

अनुच्छेद 31: राजनयिक मिशनों और कांसुली पदों के सदस्य - इस अनुबंध में कुछ अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के तहत या विशेष समझौतों के प्रावधानों के तहत राजनयिक मिशन या कांसुली पदों के सदस्यों की राजकोषीय विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा.

अनुच्छेद 32: बल में प्रवेश - 1. करार अमेरिका इस समझौते के लागू होने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने की, राजनयिक चैनलों के माध्यम से, लेखन में एक दूसरे को सूचित करेगा.

प्र.20. यह करार इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्दिष्ट सूचनाओं के बाद की तारीख पर बल में प्रवेश करेगा.

(3)इस समझौते के प्रावधानों के प्रभावी होंगे: -

(क) भारत में: -

समझौते के बल में प्रवेश करती है, जिसमें वर्ष के बाद अगले पर या कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल के बाद प्राप्त आय के स्रोत पर रोक लगाई करों के संबंध में (मैं);

(Ii) समझौते बल में प्रवेश करती है, जिसमें वर्ष के बाद अगले पर या कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल के बाद शुरू होने वाले किसी योग्य वर्ष के लिए प्रभार्य करों के लिए अन्य आय पर करों, और पूंजी पर करों के संबंध में; और

(ख) लक्ज़मबर्ग में: -

समझौते के बल में प्रवेश करती है, जिसमें वर्ष के बाद अगले पर या कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी के बाद प्राप्त आय के स्रोत पर रोक लगाई करों के संबंध में (मैं);

(Ii) पर या कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी के बाद समझौते बल में प्रवेश करती है, जिसमें वर्ष के अगले ही शुरू होने वाले किसी योग्य वर्ष के लिए प्रभार्य करों के लिए अन्य आय पर करों, और पूंजी पर करों के संबंध में.

अनुच्छेद 33: समाप्ति - एक ठेका राज्य द्वारा समाप्त जब तक इस समझौते को अनिश्चित काल के प्रभाव में रहता है.या तो राज्य करार में कम से कम छह महीने के समझौते के लागू होने की तिथि से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेंडर वर्ष के अंत से पहले समाप्ति का नोटिस देकर, राजनयिक चैनलों के माध्यम से, अनुबंध समाप्त कर सकता है. ऐसी स्थिति में, समझौते प्रभाव नहीं रहेगा: -

(क) भारत में: -

नोटिस दिया है जिसमें वर्ष के बाद अगले पर या कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल के बाद प्राप्त आय के स्रोत पर रोक लगाई करों के संबंध में (मैं);

(द्वितीय) की सूचना दी गई है, जिसमें वर्ष के बाद अगले पर या कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल के बाद शुरू होने वाले किसी योग्य वर्ष के लिए प्रभार्य करों के लिए अन्य आय पर करों, और पूंजी पर करों के संबंध में; और

(ख) लक्ज़मबर्ग में: -

नोटिस दिया है जिसमें वर्ष के बाद अगले कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद प्राप्त आय के स्रोत पर रोक लगाई करों के संबंध में (मैं);

(Ii) पर या कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी के बाद नोटिस दिया है जिसमें वर्ष के अगले ही शुरू होने वाले किसी योग्य वर्ष के लिए प्रभार्य करों के लिए अन्य आय पर करों, और पूंजी पर करों के संबंध में.

गवाह whereof अधोहस्ताक्षरी, विधिवत अधिकृत बहां में, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

हिंदी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा, सभी ग्रंथों समान रूप से प्रामाणिक होने में जून 2008, प्रत्येक का यह दूसरा दिन को नई दिल्ली में दो प्रतियों में से हो गया.

प्रोटोकॉल - आय पर और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय चोरी की रोकथाम से बचाव के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लक्समबर्ग के ग्रैंड Duchy की सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर में, दोनों पक्षों है समझौते का एक अभिन्न हिस्सा हो जाएगी जो निम्नलिखित प्रावधान पर सहमति

उपसर्ग जो चिपकाव, लगाव अथवा बढ़ोत्तरी दर्शाता है अनुच्छेद 27 - अनुच्छेद 27 के संबंध में, यह समझा जाता है कि अगर लक्समबर्ग और यूरोपीय संघ के किसी अन्य सदस्य के बीच किसी समझौते या कन्वेंशन या प्रोटोकॉल के तहत इस समझौते के हस्ताक्षर के बाद, लक्समबर्ग के आदान प्रदान के अधिक अनुकूल है या प्रभावी व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था प्रदान करता है सूचना, वही व्यवस्था भी अनुच्छेद 27 के उद्देश्य के लिए लागू नहीं होगी.

साक्षी में जहां अधोहस्ताक्षरी, विधिवत अधिकृत बहां की, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं.

हिंदी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा, सभी ग्रंथों समान रूप से प्रामाणिक होने में जून 2008, प्रत्येक का यह दूसरा दिन को नई दिल्ली में दो प्रतियों में से हो गया.

एनएन