आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

7/2005

परिपत्र की तिथि

24/08/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/08/2005

परिपत्र: सं 7/2005, 24-08-2005 दिनांकित
परिपत्र सं 07/2005

F.No. 414/76/2005-IT (Inv. मैं)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
                        
दिनांक: 24 अगस्त, 2005
            
            विषय:, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 285BA के तहत वार्षिक सूचना रिटर्न के फर्नीचर
            
            आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285BA एक वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा पंजीकृत या दर्ज निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन के संबंध में एक वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) दाखिल करने के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों (filers) की आवश्यकता है.  लेनदेन की प्रकृति और जानकारी आकाशवाणी में जमा करना होता है जो ऊपर दहलीज मूल्य यह नियमों के नियम 114E, 1962 में तालिका में निर्धारित कर रहे हैं, जो की एक प्रति के रूप में संलग्न है एनेक्सर ए . 114E संशोधन किया गया है ख़बरदार नियम अधिसूचना no.182/2005 2005/07/11 दिनांकित.वापसी दायर किया जा रहा है जिसमें प्रपत्र जो की एक प्रति अनुबंध ख के रूप में प्रति संलग्न है पर्चा no.61A, अधिसूचित अधिसूचना के अनुसार no.185/2005 है. सीबीडीटी एम / एस नेशनल सिक्योरिटीज निक्षेपागारों लिमिटेड (अधिकृत किया गया हैएनएसडीएल), विश्व व्यापार, 4 मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 एजेंसी आयकर आयुक्त (केन्द्रीय सूचना शाखा) की ओर से अकड़ प्राप्त करने के लिए अधिकृत है.filers देश के विभिन्न भागों में स्थित एनएसडीएल की सुविधा केन्द्रों के साथ हवा प्रस्तुत कर सकते हैं. इन सुविधा केंद्रों के पते वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in और www.tin.nsdl.com पर उपलब्ध हैं.

प्र.20.          filer फॉर्म 61A और आकाशवाणी के दाखिल करने के लिए फार्म 61A के भाग ख के पैरा 4 के भाग एक के पैरा 3 में अपने 'फोलियो नंबर' बोली के लिए आवश्यक है. यह पन्ना संख्या आकाशवाणी के सभी उद्देश्यों के लिए filer की अद्वितीय पहचान होगी. यह सरकार filers, filer के तन के मामले में, फोलियो नंबर होगा कि निर्णय लिया गया है, और गैर सरकारी के मामले में आकाशवाणी दाखिल व्यक्ति की प्रिंसिपल कार्यालय के टैन filers.  आकाशवाणी दाखिल व्यक्तियों भाग एक और आकाशवाणी के संबंधित कॉलम में फार्म no.61A के भाग ख दोनों में ही ऊपर टैन बोली चाहिए. इसे आगे भी वे एक से अधिक शाखाएँ हो सकता है, भले ही वार्षिक सूचना रिटर्न दाखिल व्यक्तियों केवल एक वापसी प्रस्तुत करना चाहिए कि स्पष्ट किया जाता है.

(3)         आइटम नहीं. नियम 114E में टेबल की 1 एक व्यक्ति का एक बचत खाते में दस लाख रुपये या इससे अधिक का कुल नकद जमा को शामिल लेनदेन filer द्वारा सूचित किया है कि निर्दिष्ट करता है. यह एक व्यक्ति के बचत खाते में नकद जमा राशि का केवल कुल एक लेन - देन और लेन - देन के लिए तिथि के रूप में सूचित किया जाना आवश्यक है कि स्पष्ट किया जाता है, वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख के रूप में उल्लेख किया जाना है यानी 31.3.05 वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए लेनदेन के संबंध में.

(4)         आइटम नहीं. नियम 114E में टेबल के 2 एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड के संबंध में दो लाख रुपये या इससे अधिक का कुल भुगतान शामिल लेनदेन filer द्वारा सूचित किया है कि निर्दिष्ट करता है. यह क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए एक व्यक्ति द्वारा सभी भुगतान का केवल कुल एक लेन - देन और लेन - देन के लिए तिथि के रूप में सूचित किया जाना आवश्यक है कि स्पष्ट किया जाता है, वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख के रूप में उल्लेख किया जाना है यानी 31.3.05 वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए लेनदेन के संबंध में.

प्र.5.          आइटम ओपन स्कूल (3), (4) और (5) नियम 114E में टेबल की "....... प्राप्त करने के लिए ......... रुपए के किसी भी राशि के किसी भी व्यक्ति से या अधिक रसीद" निर्दिष्ट करें.  Filer इकाइयों, बांड, डिबेंचर या शेयरों के आवंटन के लिए एक लेनदेन पार्टी से सीमा से अधिक एक राशि प्राप्त करता है, लेकिन वास्तविक आवंटन सीमा मूल्य से कम एक राशि से किया गया हो सकता है, जहां हालात पैदा हो सकते हैं.  यह इस रसीद निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, जहां सभी तरह के लेनदेन आकाशवाणी में सूचित किया जाना है कि स्पष्ट किया जाता है. इसे आगे भी राशि वास्तव में एक लेनदेन पार्टी से प्राप्त है, और आवंटन से संबंधित राशि, आकाशवाणी में होने की सूचना नहीं है कि स्पष्ट किया जाता है.

प्र.6.          आइटम नहीं. नियम 114E में टेबल के 6 तीस लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीद या बिक्री का लेनदेन filer द्वारा सूचित किया है कि निर्दिष्ट करता है. लेन - देन के लिए एक या अधिक पार्टी के लिए संयुक्त दलों और मूल्य शामिल रुपए से अधिक तीस लाख मूल्य के संपत्ति के संबंध में है जहां हालात पैदा हो सकता रुपए तीस लाख से भी कम है. यह सभी तरह के लेनदेन के संयुक्त दलों में से एक या अधिक के हाथों में लेन - देन का मूल्य सीमा से कम है, भले ही सभी संयुक्त दलों के संबंध में अपेक्षित जानकारी देने, हवा में सूचित किया जाना है कि स्पष्ट किया जाता है कोई मद में निर्दिष्ट. नियम 114E में टेबल के 6.

प्र.7.                 आइटम नहीं. नियम 114E में टेबल के 7 एक राशि या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बांड के लिए एक साल में पांच लाख रुपये या इससे अधिक के लिए कुल मात्रा के किसी भी व्यक्ति से कुल रसीद शामिल लेनदेन filer द्वारा सूचित किया है कि निर्दिष्ट करता है. यह एक व्यक्ति से सभी प्राप्तियों का केवल कुल एक लेन - देन और लेन - देन के लिए तिथि के रूप में सूचित किया जाना आवश्यक है स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख के रूप में उल्लेख किया जाना है, के लिए लेनदेन के संबंध में 31.3.05 अर्थात वित्तीय वर्ष 2004-05.

8          उप नियम के अनुसार (2) नियम 114C की, शासन 114B में निर्दिष्ट एक लेन - देन से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को पैन विधिवत और सही ढंग से दस्तावेज़ में उद्धृत किया गया है कि, सत्यापन के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए है. आकाशवाणी प्रस्तुत सभी व्यक्तियों, इसलिए, अनुभाग 285BA के तहत वार्षिक सूचना रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले लेनदेन पार्टी द्वारा उद्धृत पैन को सत्यापित करना चाहिए.

9          वार्षिक सूचना रिटर्न अपेक्षित विनिर्देशों के अनुरूप है कि सुनिश्चित करने के लिए एक दृश्य के साथ, रिटर्न दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (ओं) निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा: -

मैं) फार्म सं 61A-भाग एक विधिवत में भरा और सत्यापित और फार्म नहीं के साथ कागज प्रारूप में संलग्न है. कंप्यूटर मीडिया में 61A-पार्ट बी
द्वितीय) एयर की डेटा संरचना बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रशासक वार्षिक सूचना रिटर्न द्वारा निर्धारित डेटा संरचना के अनुरूप है.
III) वायु युक्त कंप्यूटर मीडिया, पठनीय स्वच्छ, वायरस मुक्त और भ्रष्ट नहीं है
चतुर्थ) सरकार के विभागों के मामलों को छोड़कर आकाशवाणी दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति () की स्थायी खाता संख्या (पैन) फार्म सं 61A (पार्ट ए और पार्ट बी) में उल्लेख किया गया है.
V) एयर दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के प्रधान अधिकारी के कार्यालय की कर कटौती खाता संख्या (टैन) गैर सरकारी filers के लिए फोलियो नंबर के रूप में और filer के फार्म सं 61A (पार्ट ए और पार्ट बी) में उल्लेख किया है सरकार filers के मामले में. टैन आवंटित न होने पर, वापसी तन के आवंटन या विधिवत कोई प्रपत्र में भर के लिए किए गए आवेदन की रसीद की एक प्रति के साथ किया जाना चाहिए. (केवल सरकार filers के लिए) अपेक्षित शुल्क के साथ 49B.
vi) नियंत्रण लेनदेन की कुल संख्या और कोई मद में उल्लिखित सभी लेनदेन के कुल मूल्य का योग. 8 और फार्म सं 61A के 9 (भाग एक) आइटम नंबर 7 पर इसी कुल के साथ मिलान और फार्म सं 61A (पार्ट बी) के 8.
सप्तम) लेन - देन का पैन, नाम, पता, तारीख, लेनदेन पार्टी या हर लेन - देन के संबंध में संयुक्त दलों में से प्रत्येक के लेन - देन और राशि की विधा को सही ढंग से और ठीक से कोई मद पर में भर रहे हैं. फार्म 61A (पार्ट बी) के 9. पैन कानून के तहत प्राप्त किया जा करने के लिए आवश्यक नहीं है, यह मामला है, प्राप्त किया गया हो सकता है, के रूप में लेनदेन पार्टी के एक सरकारी विभाग या कांसुली कार्यालय या फॉर्म 60 या फार्म 61 है के रूप में रूप में उल्लेख किया जाएगा.

            कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर आकाशवाणी भ्रष्ट हो पाया है या इसके बाद के दिशा निर्देशों को पूरा नहीं करता मामले में, filer उपयुक्त सुधार कर सकते हैं और रिटर्न को फिर से जमा होने की उम्मीद है.


(विक्रम सहाय)
सचिव सीबीडीटी को
सेवामे,
1         अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव और उससे ऊपर के रैंक के सीबीडीटी के सभी अन्य अधिकारी
प्र.20.          सभी मुख्य आयुक्तों और आयकर के महानिदेशकों
उनके सामान्य मेलिंग सूची के अनुसार त्रैमासिक टैक्स बुलेटिन में और संचलन के लिए मुद्रण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आरएसपी और पीआर) के लिए 3. 100 प्रतियां
(4)         सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (रिकवरी), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सिस्टम), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DOMS), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (विजिलेंस) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटी)
प्र.5.          भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (40 प्रतियां)