आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

7

अधिसूचना तिथि

10/01/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/01/2001

अधिसूचना: 7 जारी करने की तारीख: 10/1/2001

                        

अधिसूचना: 7
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/10/01
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 549 (ई) 2 जुलाई 1998 दिनांकित, जबकि खंड पर स्पष्टीकरण (ख) खंड के तहत जारी [147 सीटीआर (अ.ज.जा.), 209 (1998) में प्रकाशित] आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार डी. शंकर फाउंडेशन, फ्लैट नंबर 38, द्वारा, सीरियल नंबर 13, उपकरणों और विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में अस्पताल परियोजनाओं के चल रहा है की खरीद पर निर्दिष्ट किया था सं 7-8-23 / 1 (13), महाराजा टावर्स, विशाखापत्तनम --- 530003, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या शंकर फाउंडेशन, फ्लैट नंबर 38, डी. सं 7-8-23 / 1 (13), महाराजा टावर्स द्वारा किया जा रहा है जो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, पर उपकरणों और अस्पताल परियोजनाओं के चल रहा है की खरीद की परियोजना, विशाखापत्तनम --- 530003, एक करोड़ की अनुमानित लागत से चार लाख इक्यावन हज़ार ही आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा दो आकलन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[एफ सं NC-127/2000]