690 : परिपत्र: सं 690, 01-09-1994 दिनांकित
परिपत्र सं.
690
परिपत्र की तिथि
01/09/1994
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/09/1994
वित्तीय वर्ष 1994-95
1673. वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए कर की दर
1संदर्भ 22 जुलाई 1993, दिनांक, बोर्ड के परिपत्र सं 654 के लिए आमंत्रित किया है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961 के तहत प्रधान के वेतन 'के तहत आय के भुगतान से आयकर की कटौती के दौरान की दरें वित्तीय वर्ष 1993-94, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान सिर के वेतन 'के तहत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है और आयकर अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों बताते हैं.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1994 रुपये से व्यक्तियों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी हैं. रुपये के लिए 30,000. 35,000. 20 फीसदी के कर की दर रुपये की आय स्लैब पर लागू होगी. रुपये के लिए 35,000. 60,000; 30 फीसदी के कर की दर रुपये की आय स्लैब पर लागू होगी. रुपये के लिए 60,001. 1,20,000, और 40 प्रतिशत के रुपये से ऊपर की आय पर लागू होंगे. 1,20,000. 12 फीसदी का सरचार्ज के बाद, वित्तीय वर्ष 1994-95 से व्यक्तियों के मामले में, वित्त अधिनियम, 1994 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है.उप पैरा का एक उद्धरण लागू कर दरों युक्त वित्त अधिनियम, 1994, की प्रथम अनुसूची के भाग III के अनुच्छेद 'ए' की मैं, अनुबंध आई. पर दिया जाता है
(3)वे कर वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से संबंधित हैं insofar के रूप में कानून के मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:
(I) उप - धारा (1) के खंड 192 के सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान करने के समय, की औसत दर से देय राशि पर आयकर घटा करेगा कि प्रदान करता है वित्तीय वर्ष के लिए बल में दरों के आधार पर गणना आयकर, जिसमें भुगतान इस मद में अनुमानित आय पर किया जाता है.कहा अनुभाग के उप - धारा (3) के प्रावधानों के वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स की कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए इरादा कर रहे हैं. इस प्रकार 12 से विभाजित और निकटतम रुपया को गोल अनुमानित आय, पर गणना की कुल कर, मासिक वेतन से कटौती की जाने की आवश्यकता है. वित्तीय वर्ष के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित अनुमान के अनुसार वेतन आय,,, रुपये से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं है, तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती की जाएगी. 35,000. (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध II में दिया जाता है).
(Ii) "वेतन" यह भी शामिल है आदि मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा, वेतन, वार्षिकी या पेंशन की अग्रिम, ग्रेच्युटी, अवकाश के नकदीकरण के संबंध में भुगतान भी शामिल है, यह आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है करने के लिए किस हद तक किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में सालाना अभिवृद्धि. वेतन में शामिल अन्य मदों, वेतन और अनुलाभ के एवज में मुनाफे में आयकर अधिनियम की धारा 17 में वर्णित हैं. यह वेतन पेंशन भी शामिल है, के बाद से स्रोत पर कर अन्यथा के लिए कहा जाता है, तो भी पेंशन से कटौती करना होगा, कि उल्लेख किया जा सकता.हालांकि, कोई टैक्स (iii) इस परिपत्र के पैरा 4 के रूप में समझाया पेंशन के रूपान्तरित भाग से काट किया जाना आवश्यक है.
(Iii) अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई मुफ्त या रियायती आवास, या मोटर कार के रास्ते से अनुलाभ का मूल्य आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा.यह, हालांकि, उनके कार्यालय या काम की अन्य जगह के लिए या अपने निवास पर इस तरह के कार्यालय या जगह से अपने निवास से निर्धारिती द्वारा यात्रा के लिए एक कंपनी या एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग एक के रूप में नहीं माना जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है लाभ या सुविधा दी जाती है या नि: शुल्क या प्रयोजन के लिए रियायती दर पर उसे उपलब्ध कराई.
(Iv) आदि गैस की आपूर्ति, विद्युत ऊर्जा, घरेलू खपत के लिए पानी, शैक्षिक सुविधाओं, जैसे कर्मचारियों को मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई अन्य लाभ या सुख, भी अनुमानित कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों के वेतन आय (अनुबंध II में उदाहरण तृतीय कुछ ऐसी परिलब्धियों की गणना दिखाता है).मूल्यांकन आयकर नियमों के नियम 3 के अनुसार किया जाना है.
(V) किसी भी लाभ या सुविधा दी जाती है या एक कर्मचारी (कंपनी या कंपनी में काफी रुचि है जो एक व्यक्ति के एक निर्देशक होने के नहीं) के लिए एक नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई के मूल्य अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाता है सिर के तहत कर्मचारी की आय मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की कोई लाभ या सुविधा के मूल्य के 'वेतन' अनन्य रुपये से अधिक है, जब तक कि कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया.24,000.
(Vi) वेतन एक से अधिक नियोक्ता से प्राप्त होता है ऐसे मामलों में जहां इन नियोक्ताओं से कुल वेतन स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाना ही होगा.
कुल आय की गणना में छूट / कटौती
(4) एक कर्मचारी की कुल आय की गणना के लिए ध्यान में रखा जा सकता है जो छूट / कटौतियों इसके अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं:
(मैं) अपने भारत में किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर कार्यवाही (एक), या के संबंध में किसी भी यात्रा रियायत या खुद को और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा या कारण को प्राप्त सहायता के मूल्य, (ख) भारत में किसी भी स्थान पर सेवा की समाप्ति आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों को, हालांकि, धारा 10 विषय की (5) धारा के तहत छूट प्राप्त है सेवा से सेवानिवृत्ति पर, या के बाद.इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है,
(1) पति और व्यक्ति के बच्चे; और
व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर (2) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी की बहनों,.
यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.
(Ii) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या किसी भी अन्य ग्रेच्युटी धारा 10 के खंड के अंतर्गत कुल आय (10) कम्प्यूटिंग में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है.
(Iii) पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान, केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत या नागरिक संघ की सेवाओं, या रक्षा के साथ जुड़ा सिविल पदों / पदों के धारकों के सदस्यों पर लागू होनेवाले भी इसी योजना के अंतर्गत प्राप्त संघ के तहत, या एक राज्य के अधीन सिविल पद, या अखिल भारतीय सेवा / रक्षा सेवाओं के सदस्यों को, या एक स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित एक निगम के लिए, के तहत छूट उप है धारा 10 के खंड (10 ए) के खंड (मैं).किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट उपखंड (ii) धारा 10 के खंड (10 ए) के प्रावधानों से संचालित किया जाएगा.
(Iv) सेवानिवृत्ति पर उनके संन्यास के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा या अन्यथा प्राप्त किसी भी भुगतान के तहत छूट प्राप्त है धारा 10 के खंड (10AA) के उपखंड (i).अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट आठ महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए विषय अन्यथा सेवानिवृत्ति, या, पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि तक सीमित होगी. वर्तमान में, इस सीमा भारत अधिसूचना संख्या की सरकार में निर्दिष्ट किया गया है तो 553 (ई) [F.No. 142/11/88-TPL], रुपये में, 1988/08/06 दिनांकित. 79,920.
(V) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947 या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. केन्द्र सरकार के रूप में 50,000 अधिसूचना से जो भी कम हो राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है.इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात.
वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित (vi) धारा 10 (10C) के तहत, अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में शरीर के बाद से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान रुपये की सीमा तक आयकर से छूट दी है. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना आयकर नियम, 1962 के नियम 2BA के तहत निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है प्रदान की 5 लाख,:
(क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;
(ख) किसी अन्य कंपनी;
(ग) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित एक प्राधिकरण;
(घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;
(ई) सहकारी समिति;
(च) एक विश्वविद्यालय स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय राज्य या प्रांतीय अधिनियम या एक संस्था के अंतर्गत शामिल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया.
(छ) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थानों की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी का एक भारतीय संस्थान;
(ज) केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रबंधन के इस तरह के संस्थान, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति दी गई है जहां, यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि नोट किया जाए. यह आगे एक कंपनी के संबंध में किसी भी ऐसी योजना (ख) के ऊपर कम करने के लिए भेजा, और एक सहकारी समिति (ई) में करने के लिए भेजा उल्लेखनीय है कि ऊपर, मुख्य आयुक्त, या, जैसा भी मामला द्वारा अनुमोदित किया जाना है आयकर महानिदेशक हो सकता है.
(सात) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई निर्धारिती इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आयकर से छूट प्राप्त है.आयकर नियम, 1962 के नियम 2 के अनुसार, विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए करेगा,
(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त; या
(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन के 1/10th से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या
(ग) जहां इस तरह के आवास की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन के प्रतिशत के बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, 50 में स्थित है; या
(घ) इस तरह के आवास की वजह से कम से कम जो भी प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को किसी अन्य जगह, वेतन का 40 फीसदी में स्थित है, जहां.
इस प्रयोजन के लिए, 'वेतन' रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता, यानी शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कुल आय से मकान किराया भत्ता या उसके किसी हिस्से को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक शर्त है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों रुपये को मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है. प्रति माह 600 किराया रसीद के उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा.यह, हालांकि, इस रियायत स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ही है, और, वह करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी के नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया कि खुद को संतोषजनक.
धारा 10 के (आठवीं) खंड (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -
(एक) कोई विशेष भत्ता या लाभ केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट जो अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्च को पूरा करने के एक कर्मचारी को दी गई.
(ख) एक निर्धारिती को दी गई कोई भत्ता या तो उसकी पोस्टिंग के स्थान पर या वह आमतौर पर रहता है या केन्द्र सरकार आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए राजपत्र.
हालांकि, भत्ता भत्ता से संबंधित है, जब तक कि (ख) के ऊपर उनके कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे पारिश्रमिक देना या क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं होना चाहिए में करने के लिए भेजा उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह.
अधिसूचना नग अतः 143 (ई) के द्वारा, 21-2-1989 [अधिसूचना नग अतः 259 (ई) द्वारा संशोधित रूप में, तो 27-3-1990 दिनांकित और दिनांकित, अतः 144 (ई), 21-2-1989 दिनांकित केन्द्र सरकार को छूट के रूप में निम्नलिखित भत्ते निर्दिष्ट किया है 1992/01/07 दिनांकित 487 (ई),], जीएसआर 606 (ई), 1989/09/06 दिनांकित और इसलिए 267 (ई), 29-3-1990 दिनांकित सीमा और शर्तों के अधीन उसमें संकेत दिया:
(एक) ड्यूटी के अपने सामान्य स्थान से अनुपस्थिति के कारण एक कर्मचारी द्वारा किए गए साधारण दैनिक आरोपों को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता सहित दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत, पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता;
(ख) सीमा क्षेत्र भत्ता या दूरस्थ क्षेत्र भत्ता या कठिन क्षेत्र भत्ता या अशांत क्षेत्र भत्ता की प्रकृति में कोई विशेष प्रतिपूरक भत्ता;
(ग) आदिवासी क्षेत्र भत्ता;
(घ) एक और एक जगह से इस तरह के परिवहन के चलने के पाठ्यक्रम में प्रदर्शन किया उसकी ड्यूटी के दौरान अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए एक परिवहन प्रणाली में काम कर रहे एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता;
(ई) बाल शिक्षा भत्ता;
(च) अपने बच्चे के छात्रावास व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता;
(छ) लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में वाहन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता;
(ज) एक समग्र पहाड़ी प्रतिपूरक भत्ता या उच्च ऊंचाई भत्ता या पैदाइशी जलवायु भत्ता या snowbound क्षेत्र भत्ता की प्रकृति में कोई विशेष प्रतिपूरक भत्ता या भत्ता हिमस्खलन; और
(मैं) इस तरह के एक सहायक लाभ का एक कार्यालय या रोजगार के कार्यों के निष्पादन के लिए लगी हुई है, जहां एक सहायक पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता; किसी भी भत्ता शैक्षिक अनुसंधान और किसी भी अन्य पेशेवर खोज को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई; किसी भी भत्ता लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान पहनने के लिए खरीद या वर्दी के रखरखाव पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए दी गई.
यह एक कर्मचारी को दी गई महंगाई, भत्ता और शहर प्रतिपूरक भत्ता उक्त सूचनाएं द्वारा कवर नहीं कर रहे हैं उल्लेख किया जा सकता है; इन भत्तों को स्पष्ट रूप से आय का हिस्सा होगा और स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए आय की गणना में ध्यान में रखा जाना ही होगा. शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति भी कर से छूट प्राप्त नहीं है.
(नौ) धारा 10 आयकर अधिनियम की (15) (iv) (क), उसकी के बाहर से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा की गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय ब्याज के तहत सेवानिवृत्ति लाभ.के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित योजना आयकर से छूट प्राप्त है. 1989/12/10 दिनांकित अधिसूचना संख्या 2/14/89-NS-II, द्वारा संशोधित 1989/07/06 दिनांकित अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NS-II, करके केन्द्र सरकार ने अधिसूचित किया है एक योजना उक्त खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना कहा जाता है.
वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा यथा संशोधित (एक्स) (ए) आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत, कर योग्य वेतन वेतन, विषय की 33 फीसदी 1/3 के बराबर एक मानक कटौती करने के बाद अभिकलन किया जा रहा है निम्नलिखित सीमाओं के लिए:
(मैं) रु. जिसकी कुल आय, मानक कटौती करने से पहले, रुपये से अधिक नहीं है कामकाजी महिलाओं के मामले में 18,000. वित्तीय वर्ष में 75,000;
(Ii) रु. किसी भी अन्य मामले में 15,000, (मैं) द्वारा कवर नहीं.
इस प्रयोजन के लिए, शब्द 'वेतन' फीस, कमीशन, अनुलाभ, या, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा शामिल होंगे, लेकिन खंड के तहत (10) विशेष रूप से छूट दी गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान शामिल नहीं होगी , (10A) अधिनियम की धारा 10 के, (10AA), (10 बी), (10C), (10D), (11), (12), (13A) और (14). इस प्रकार, उदाहरण के लिए, इस अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट सीमा तक मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.इस कटौती रुपये की छत के लिए एक ही दर और विषय पर चालू वित्त वर्ष के दौरान पेंशन ड्राइंग सभी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा. 15,000.
यह पूर्ण में मानक कटौती भी सुविधाओं वाहन के हकदार हैं, जो उन कर्मचारियों को देय होगा कि उल्लेख किया जा सकता.
(ख) खंड के अर्थ के भीतर रोजगार पर टैक्स (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 का लगाया, से, या किसी भी कानून के तहत, यह भी के तहत वेतनभोगी करदाताओं की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी सिर "वेतन".
(ग) एक कटौती भी विशेष रूप से निश्चित सीमा तक अपने नियोक्ता विषय से निर्धारिती को दी गई एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में धारा 16 के खंड (ख) के तहत अनुमति दी है.एक सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक पांचवें (किसी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) या पांच हजार रुपए या कम से कम जो भी मनोरंजन, भत्ता, की वास्तविक राशि के बराबर राशि के मामले में, के रूप में स्वीकार्य है कटौती. भत्ता नियमित रूप से अपने वर्तमान नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त होता है एक गैर सरकारी कर्मचारी के मामले में, उप - खंड (ख) में निर्दिष्ट हद तक मनोरंजन भत्ता के लिए कटौती खंड (द्वितीय) sectoin 16 की ही दी जाएगी पिछले 1 अप्रैल 1955 को एक तारीख.
(ग्यारहवीं) की धारा 17 के तहत, वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित, कर से छूट भी के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा:
(क) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;
वास्तव में उसकी चिकित्सा उपचार पर कर्मचारी द्वारा या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के किए गए व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान (ख) किसी भी राशि
सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में (मैं);
(Ii) मुख्य आयुक्त निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में निर्धारित बीमारियों या बीमारियों के संबंध में:
उपखंड (ii) में गिरने के एक मामले में, कर्मचारी आय का उनकी वापसी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, जिसके लिए रोग या बीमारी को निर्दिष्ट अस्पताल से एक प्रमाण पत्र और अस्पताल के लिए भुगतान की गई राशि की रसीद के साथ संलग्न करेगा, बशर्ते कि .
यह (ख) ऊपर में उल्लेख किया दस्तूरी के संबंध में लाभ अप्रैल, 1993 के 1 दिन से प्रभावी पूर्वव्यापी स्वीकार्य उल्लेखनीय है कि हो सकता है;
(ग) किसी भी योजना के तहत (या खुद के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत) अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान प्रीमियम ) केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी;
नहीं, कुल में रुपये से अधिक, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (घ) प्रतिपूर्ति,. एक साल में 10,000;
(ई) कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने और इलाज पर वास्तविक व्यय, विदेश में चिकित्सा उपचार का संबंध है, या, रोगी के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने पर, इस तरह के उपचार के संबंध में, से बाहर रखा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभ.रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर हुए खर्च के संबंध में कर्मचारी की सकल कुल आय, सहित पहले अभिकलन के रूप में कहा व्यय रुपये से अधिक न हो, तभी यह अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा. 2 लाख.
(बारहवीं) धारा 80 डी के तहत, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में, एक कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. हद भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 6,000 बल में इस तरह के बीमा जनरल द्वारा तैयार योजना के अनुसार है, बशर्ते कि नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा, रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है भारत के बीमा निगम लोकप्रिय "मेडिक्लेम" के रूप में जाना केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.
व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति, निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में शामिल व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (ग), केवल गोवा और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी की और दमन और दीव, ऐसी संस्था या शरीर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या इस तरह के एक संघ या शरीर के सदस्यों के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि.
रुपये की (तेरहवीं) खंड के तहत 80 डीडी कटौती. 15,000 आय के नियम 11 ए में निर्दिष्ट (अंधापन सहित) स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता से पीड़ित चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक विकलांग आश्रित रिश्तेदार के पुनर्वास,, पर खर्च कौन निवासी व्यक्ति के मामले में अनुमति दी है कर नियम, 1962.कटौती को अपनी कुल आय के संबंध में किसी भी प्रतिबंध के बिना सभी निर्धारिती के लिए उपलब्ध हो जाएगा. स्थायी शारीरिक विकलांगता या आश्रित रिश्तेदार की मानसिक मंदता एक चिकित्सक, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो गया है, मामले की विभागीय औषधालय या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल सहित, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा हो सकता है, के रूप में स्पष्टीकरण प्रति खंड 80 डीडी नीचे दी. वे आवश्यक समझें रूप आरेखण और संवितरण अधिकारी, इसलिए वे इस कटौती की अनुमति से पहले दावे की असलियत को सत्यापित करने के लिए कर्मचारियों से इस तरह के ब्यौरे / प्रमाण पत्र / सूचना के लिए बुलाना चाहिए.
(चौदह) 1995/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में शुरू किया गया है जो धारा 80 ई के तहत (यानी, आकलन वर्ष 1995-96 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू हो), एक कटौती निम्न परिस्थितियों में उच्च शिक्षा विषय के लिए उठाए गए ऋण की अदायगी के संबंध में अनुमति दी जाएगी:
(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक व्यक्ति जा रहा है, के अनुसार, वहाँ कटौती की जाएगी और इस धारा के प्रावधानों के अधीन, कर के उनकी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में उसके द्वारा भुगतान किसी भी राशि , उसकी उच्च शिक्षा, या इस तरह के ऋण पर ब्याज का पीछा करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था से उसके द्वारा उठाए गए ऋण की चुकौती, के माध्यम से:
इसलिए कटौती की जा सकती है, जो राशि पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी.
(2) ऊपर निर्दिष्ट कटौती तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल प्रारंभिक आकलन वर्ष के resepct और सात मूल्यांकन साल में कुल आय की गणना में या ब्याज के साथ ऊपर उल्लेख ऋण पूर्ण में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है जब तक की अनुमति दी जाएगी , पहले जो भी है.
(3) इस प्रयोजन के लिए -
(क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया और धारा 10 के खंड (23 सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक संस्था, या, (ए) की उपधारा (2) खंड के खंड में निर्दिष्ट एक संस्था का मतलब 80 जी;
(ख) "वित्तीय संस्था" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी; या, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान;
(ग) "उच्च शिक्षा" इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, या, एप्लाइड साइंसेज या गणित और सांख्यिकी सहित शुद्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक पढ़ाई का मतलब है;
(घ) "प्रारंभिक आकलन वर्ष" निर्धारिती ऋण या ब्याज चुकाने शुरू होता है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारण वर्ष प्रासंगिक मतलब है.
(Xv) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी दान के संबंध में वेतन आय से डीडीओ द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए.अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, योगदान इस तरह के योगदान का प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या राजीव गांधी फाउंडेशन, पचास के लिए किया जाता है, जहां के मामलों में हो सकता है कर्मचारी की कुल आय की गणना में कटौती की जा. इसी तरह, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष, अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) को दान फंड, और, साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन, और मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष, महाराष्ट्र होगी प्रतिशत कटौती प्रति सौ के लिए पात्र. खंड 80 जी में मौजूदा प्रतिबंध कि कटौती एक वर्ष में किए गए दान का कुल रु तभी अनुमति दी जाएगी. 250 या अधिक, वित्त अधिनियम, 1994 के द्वारा हटा दिया गया है. अब, सभी पात्र दान, किसी भी निचली सीमा के बिना, 1994/01/04 (यानी, आकलन वर्ष 1994-95 और बाद के वर्षों के लिए) से प्रभावी खंड 80 जी के प्रावधानों के तहत कटौती योग्य हो जाएगा.
(XVI) अधिनियम की धारा 80GG के तहत, एक निर्धारिती आयकर नियम, 1962 के नियम 11 बी के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है.इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -
(क) निर्धारिती विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;
(ख) वह 25 प्रति उसके फीसदी या रुपये की सीमा के अध्यधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 1,000, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी;
(ग) निर्धारिती खुद नहीं करता है:
(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या
(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क), या, जैसा भी मामला हो, खंड के उपखंड (i) के तहत निर्धारित किया जा रहा है (बी) की उपधारा (2) धारा 23 के;
(घ) अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया आवास अर्थात् निम्न स्थानों में से किसी में स्थित है: -
(I) आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, भोपाल, कोलकाता, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इंदौर, Jabalpore, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना सिटी, मदुरै, नागपुर, पटना, पुणे श्रीनगर, सूरत, वडोदरा (बड़ौदा) या वाराणसी (बनारस) या ऐसे स्थानों में से प्रत्येक के शहरी ढेर; या
(Ii) मुंबई, कालीकट, कोच्चि, गाजियाबाद, हुबली, धारवाड़, मद्रास, सोलापुर, तिरुवनंतपुरम या विशाखापट्नम.
स्पष्टीकरण: "शहरी ढेर" एक जगह के संबंध में समय से यह द्वारा जारी आदेश के तहत अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता की अनुदान के प्रयोजन के लिए ऐसी जगह की शहरी ढेर में शामिल किया जा रहा है समय के लिए क्षेत्र का मतलब इस संबंध में समय के लिए.
संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(सत्रह) धारा 80RRA भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए किसी भी नियोक्ता (यानी, एक विदेशी नियोक्ता या एक भारतीय चिंता) से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि भारत के बाहर उसे, निम्नलिखित के बराबर राशि व्यक्ति की कुल आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी:
(मैं) पचास प्रति पारिश्रमिक का प्रतिशत, या
(द्वितीय) के रूप में इस तरह के पारिश्रमिक की पचहत्तर प्रतिशत भारत में लाया जाता है, के द्वारा, या, की ओर से, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार निर्धारिती,
जो भी अधिक है.
केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या तुरंत केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में, भारत के बाहर सेवा लेने से पहले किया गया था, जो एक व्यक्ति के एक कर्मचारी के मामले में कटौती केवल तभी अनुमति दी जाएगी कर्मचारी की सेवा में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है. किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में कटौती वह एक "तकनीशियन" और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा कहा अनुभाग या विहित प्राधिकारी के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर रहे हैं तभी अनुमति दी जाएगी. यह कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी जानी है कि नोट करने के लिए उचित है.
पारिश्रमिक आंशिक रूप से भारतीय मुद्रा में और आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में, भारतीय तकनीशियन, आदि के लिए भुगतान किया जाता है इस प्रकार, यदि भारतीय मुद्रा में भुगतान की गई राशि, खंड 80RRA के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है, हालांकि पारिश्रमिक का एक हिस्सा है, भारत में की गई सेवा से संबंधित है इसी तरह, अगर, तो पारिश्रमिक के ऐसे हिस्से भी खंड 80RRA के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा. अभिव्यक्ति "विदेशी नियोक्ता" एक विदेशी राज्य (i) सरकार मतलब करने के लिए (ख) खंड 80RRA के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है; या (ii) एक विदेशी उद्यम; या (iii) भारत से बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर.इस धारा के तहत कटौती की अनुमति है जबकि, दस्तावेजी सबूत निम्नलिखित बातों पर प्राप्त की जानी चाहिए:
(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में है जो एक व्यक्ति के मामले में उसकी सेवा के तथ्य यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया होने;
(ख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक तकनीशियन होने के मामले में भारत से बाहर उनकी सेवा की शर्तों और नियमों के तथ्य यह केन्द्र सरकार के वित्त (मंत्रालय, राजस्व, विदेशी कर प्रभाग, न्यू विभाग द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी गई होने दिल्ली).
(यह कटौती भारत के बाहर सेवा की अवधि के संबंध में विदेशी मुद्रा में प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए).
(अठारह) धारा 80U अनुमति देता है जो पिछले साल के अंत में, (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, जो एक निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना में बीस हजार रुपए की राशि की कटौती , मामले के रूप में एक चिकित्सक, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ या मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो आयकर नियम, 1962 के नियम 11D में निर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता, या मानसिक मंदता, किया जा रहा एक सरकारी अस्पताल और जो है में काम कर रहा हो सकता है सामान्य कार्य के लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न का प्रभाव.अभिव्यक्ति 'सरकार अस्पताल के एक विभागीय औषधालय या खंड 80 डीडी नीचे दिए गए विवरण में निर्दिष्ट के रूप में एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल शामिल होंगे.
कर छूट
प्र.5. धारा 88 के अनुसार, एक निर्धारिती से, कर के उनकी आय प्रभार्य के बाहर पिछले वर्ष के दौरान निम्नलिखित आइटम, में निवेश या जमा राशियों के संबंध में एक छूट (निर्दिष्ट सीमा के अधीन) के हकदार होंगे आय उसकी कुल आय पर उसके द्वारा देय कर की: -
(मैं) व्यक्तिगत, पत्नी या पति या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए बीमा प्रीमियम के भुगतान.(यह किसी प्रीमियम के रूप में या एक नीति पर किए गए अन्य भुगतान, बीमित राशि का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अकेले कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे उल्लेखनीय है कि हो सकता है);
(Ii) लागू करने के लिए या व्यक्ति, पत्नी या पति के जीवन या किसी भी बच्चे के पर hereinbelow मद (आठवीं) में संदर्भित किया जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान व्यक्तिगत, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है, बशर्ते कि;
(Iii) कोई राशि देय द्वारा वेतन से काट लिया, या, किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि किया जा रहा है उसकी पत्नी या बच्चों, अब तक की कटौती की राशि के रूप में वेतन का 1/5th से अधिक नहीं है.
(Iv) किसी भी योगदान दिया:
(क) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;
(ख) इस तरह के योगदान एक व्यक्ति, या एक नाबालिग के नाम पर खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए, जिनमें से वह है अभिभावक;
एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (ग);
एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (घ);
यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए;
(V) एक दस साल के खाते में किसी भी जमा या डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक पन्द्रह साल की खाता, समय से ऐसी रकम में खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, के लिए के रूप में संशोधन एक व्यक्ति, या एक नाबालिग के नाम, जिनमें से वह अभिभावक है;
(Vi) किसी भी सदस्यता:
(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(ख) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र हैं.
एनएससी (छठे) और एनएससी निवेश समझा जाता है जो (आठवीं अंक) पर ब्याज भी कटौती के लिए उत्तीर्ण;
(सात) योगदान के रूप में भुगतान किसी भी राशि:
(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;
(बी) धारा 10 के खंड (23D) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड की किसी भी इकाई से पसंद बीमा योजना में भाग लेने के लिए;
(आठ) केन्द्र सरकार के रूप में जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए भुगतान, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
(नौ) किसी भी सदस्यता नहीं भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963, के तहत के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के किसी भी म्युचुअल धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित फंड,, या, के किसी भी यूनिट के लिए किए गए रूपए दस हजार से अधिक के केन्द्र सरकार के ऐसे किसी भी योजना के अनुसार तैयार की किसी भी योजना, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(एक्स) के रूप में, भारत अधिनियम, 1963 यूनिट ट्रस्ट के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा धारा 10, या, के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(ग्यारहवीं) के किसी भी तरह के जमा योजना, या, केन्द्र सरकार के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(बारहवीं) किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम (धारा 80L के तहत कटौती के लिए उत्तीर्ण whereunder जमा राशियों पर एक योजना नहीं होने के ब्याज) में किए गए किसी भी सदस्यता, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वारा जारी होने के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर सकता है (एक) निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, या, (ख) किसी भी अधिकारी द्वारा भारत में गठित, या किसी भी कानून के तहत, निपटने के प्रयोजन के लिए या तो अधिनियमित साथ और आवास के लिए या शहरों, कस्बों और गांवों के, या दोनों के लिए योजना बनाने, विकास या सुधार के उद्देश्य के लिए जरूरत है संतोषजनक;
(तेरहवीं) एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या, इसे इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो जो इस तरह के भुगतान की वजह से किसी भी आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, आदि की अन्य योजना के तहत दिशा में या राशि के किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है . कटौती भी सरकार की ओर से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे संस्थानों के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण की अदायगी के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए.नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी या एक सहकारी समिति में होने वाला है अगर नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी, शामिल किया जाएगा . स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा करने के लिए या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या, नवीकरण या मुद्दे के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की मरम्मत शामिल नहीं होगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति का अधिकार उसे या वह द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय कर दाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापस, वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, धारा 88 (2) (xv) में निर्दिष्ट किसी भी राशि प्राप्त करता है, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती हस्तांतरण किया जाता है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम का सम्मान और कुल में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति दी आयकर की कटौती की राशि वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर टैक्स को जोड़ा जाएगा.यह इस मद के संबंध में कर छूट के लिए पात्र होंगे जो राशि रुपये से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए. शुरू किया. वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक पूरा नहीं मिलता निर्माण, जिनमें से एक नई आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में, इन मदों के संबंध में कोई कर छूट के लिए स्वीकार्य होगी कर्मचारियों.
विभिन्न मदों के लिए उल्लेख सीमा को 6.1 अधीन रहते हुए, कर छूट की पात्रता व्यक्तियों के मामले में, आदि पूर्वोक्त बचत की कुल राशि का 20 प्रतिशत की दर से गणना की है, और, की दर से किया जाएगा एक लेखक या नाटककार या कलाकार या संगीतकार या अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी के मामले में 25 फीसदी जिसका ऐसे लेखक / नाटककार / कलाकार / संगीतकार / अभिनेता / खिलाड़ी / खिलाड़ी के रूप में अपने पेशे के अभ्यास से प्राप्त आय बीस गठन पांच फीसदी या उसकी कुल आय के अधिक.
अधिकतम कर छूट स्वीकार्य रुपए हो जाएगा. 12,000 आम तौर पर, और रु. लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतकारों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और एथलीटों के मामले में 17,500. इसलिए, कर छूट के लिए पात्र होंगे जो बचत के लिए एक समग्र सीमा नहीं होगी. व्यक्तियों के मामले में, सीमा कर रुपए हो जाएगा. 60,000 और लेखकों, आदि खिलाड़ियों, रुपये के मामले में. 70,000.
40 प्रति के लिए 20 फीसदी से, उनके मामले में कर छूट को बढ़ाने के लिए इतना रूप में वरिष्ठ नागरिकों (ऊपर 65 वर्ष और वर्ष की आयु के व्यक्तियों) के लिए विशेष राहत के लिए प्रदान करता है जो 6.2 धारा 88B आगे वित्त अधिनियम, 1994 के द्वारा संशोधित किया गया है प्रतिशत, और, रुपये से इस उद्देश्य के लिए सकल कुल आय योग्यता सीमा में वृद्धि. रुपये के लिए 75,000. 1,00,000 प्रभाव के साथ 1995/01/04 से (यानी, आकलन वर्ष 1994-95 और बाद के वर्षों के लिए).अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में इस प्रकार के और 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों (वित्तीय वर्ष 1994-95 के संबंध में, उनके द्वारा देय आयकर की राशि में से 40 फीसदी की छूट में, की अनुमति दी जाएगी आयकर अधिनियम की आठवीं, 1961), उनके सकल कुल आय रुपए से अधिक नहीं है कि शर्तों के अधीन. 1,00,000.
6.3 आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त छूट अनुमति देने से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.मामले में, डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी द्वारा दाखिल इस तरह की राशि पर छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा उसकी आय और मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रमाण, आदि, इस के सिवा, प्रस्तुत की वापसी. यह भी कर छूट के लिए योग्यता आइटम की ओर जमा / अनुमोदन / भुगतान कर के कर्मचारी की आय प्रभार्य से बाहर कर दिया जाना चाहिए कि यहां उल्लेख किया जा सकता है.
आयकर की गणना
7. (क) प्रत्येक कर्मचारी के मामले में शुद्ध वेतन आय, सकल वेतन से, पात्र कटौती की अनुमति के बाद पर पहुंचे, अनुबंध I में दी गई दरों पर वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान आय कर के लिए उत्तरदायी है . कर देयता की गणना के बाद, धारा 88 और धारा 88B (जहां लागू हो) में के लिए प्रदान कर छूट एक कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए.शेष राशि समान किस्तों में मासिक वेतन से कटौती किए जाने की जरूरत है, जो कर्मचारी द्वारा देय कर की है. यह वर्गों 88 और 88B के तहत कर छूट, किसी भी मामले में, वह प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर आयकर की राशि से अधिक नहीं होगी कि यहां उल्लेख किया जा सकता है.
(ख) बंद गोलाई: यह भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार computed कुल आय अंश कम से कम पांच रुपये की अनदेखी और पांच है जो अंश में वृद्धि से दस रुपए के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए कि नोट किया जाए दस रुपए के लिए रुपये या इससे अधिक,.इसी तरह, कर छूट की शुद्ध राशि अंश कम से कम 50 पैसे की अनदेखी और एक रुपया पचास पैसे या एक से अधिक है, जो अंश में वृद्धि से नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
डीडीओ की जानकारी / मार्गदर्शन के लिए विविध प्रावधान
8.1 ऊपर पैरा 2 में कहा गया है, उप - धारा (1) के खंड 192 के वेतन के भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए भी जिम्मेदार वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है."वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती की गुंजाइश आगे उप वर्गों की प्रविष्टि अनुभाग 192 (2), (2) और (2 बी) द्वारा वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित किया गया था. इन प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -
(क) उप - धारा (2) खंड के एक व्यक्ति को एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या जहां स्थितियों से 192 सौदों के लिए एक और एक नियोक्ता से बदल गया है.यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब सिर "वेतन" की वजह से या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित तहत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.
(बी) धारा 192 की उप - धारा (2 क) सरकार, कंपनी, सहकारी सोसायटी, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, संघ या शरीर के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में, स्रोत पर कर की कटौती की जा सकती है कि प्रदान करता है खंड 89 के तहत राहत की अनुमति के बाद (1), जब भी वेतन, आदि, बकाया राशि में या अग्रिम में भुगतान किया जाता है.
(ग) उप - धारा (2 बी) "वेतन" के अलावा अन्य किसी भी सिर के नीचे और निर्धारित प्रपत्र (सं 12C) में स्रोत उस पर कटौती की किसी भी टैक्स की आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है.किसी भी अन्य मद में ऐसी आय एक नुकसान नहीं होना चाहिए. किसी भी अगर नियोक्ता आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत कर छूट कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खाते में, इस तरह के आय से स्रोत पर काटा गया, इस तरह के अन्य आय और कर ले जाएगा. हालांकि, अकेले सिर "वेतन" के तहत आय कर छूट की गणना के लिए ध्यान में रखा जाता है जहां मामले में की तुलना में कम है जो कर छूट में इस तरह के एकत्रीकरण परिणाम, तो उप - धारा (2 बी) के तहत इस तरह के एकत्रीकरण की अनुमति नहीं है. दूसरे शब्दों में, किसी अन्य स्रोत से एक नुकसान वेतन आय के खिलाफ डीडीओ द्वारा समायोजित नहीं किया जा सकता. इन प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने आयकर नियमों में नियम 26B अधिनियमित किया है. इस संबंध में विस्तृत निर्देश विभाग ख़बरदार सर्कुलर नंबर 504 [F.No. द्वारा जारी किए गए थे 1988/08/02 दिनांकित 275/138/87-IT (ख)],.
मूल्यांकन अधिकारी कर दाता की कुल आय किसी भी कम पर आयकर की कटौती को सही ठहराते संतुष्ट है कि अगर 8.2 धारा 197 आगे, उसके अधिकारी का आकलन करने के लिए फार्म नंबर 13 में एक आवेदन पत्र बनाने के लिए कर दाता सक्षम बनाता है, और दर या आयकर की कोई कटौती नहीं, वह स्रोत पर कर की कटौती करते हुए आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि प्रभाव के लिए एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.
एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के मामले में 8.3 वे वेतन आय पर लागू होते हैं, इस परिपत्र में निहित निर्देश एक ही तरीके से लागू नहीं होगी.धारा 16 और पेंशनरों के मामले में खंड 88B के तहत कर छूट (तहत मानक कटौती के कारण पेंशन की राशि में से कटौती, 65 वर्ष की उम्र या अधिक कर रहे हैं, और जिसका सकल कुल आय जो भारत में निवासी से अधिक नहीं है रुपये. 1,00,000) संबंधित पेंशनर को भुगतान करने से पहले, पेंशन से स्रोत पर कर की कटौती के समय पर संबंधित बैंक द्वारा अनुमति दी जाएगी. पेंशनरों के बैंकों की प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो आदि जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी, करने के लिए योगदान के कारण धारा 88 के तहत कर छूट के संबंध में निर्धारित दर पर कर छूट भी दी जा सकती है. इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) सं 7/CDR/1992 [रेफरी ख़बरदार. सीओ: डीजीबीए: जीए (एनबीएस) सं 60/GA. 64 (11CVL) -91/92], इन निर्देशों को पेंशन का भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है जो बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए, 27 अप्रैल 1992 दिनांकित, और.
9.1 अनुभाग 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित समय के भीतर, ताकि निर्धारित तरीके (देखें नियम 30 के केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कटौती की राशि का भुगतान करेगा आयकर नियम, 1962).द्वारा, या सरकार की ओर से किए गए कटौती के मामले में, भुगतान कर कटौती के ही दिन पर बनाया जाना है. अन्य मामलों में, भुगतान सामान्य रूप से कटौती की एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए. एक व्यक्ति को घटाने के बाद, स्रोत पर घटा, या करने में विफल रहता है, तो निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, वह धारा 201 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के टैक्स वास्तव में है, जो टैक्स पर तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है का भुगतान किया. धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 3 महीने और 7 के बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है साल और जुर्माना.
केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय 9.2, यह कृपया आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "ब्लू रंग बैंड" के साथ नहीं, 9 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.
9.3 अनुभाग 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि प्रभाव के लिए भुगतानकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.आमतौर पर टीडीएस प्रमाणपत्र नामक यह प्रमाण पत्र, वेतन आय प्राप्त कर्मचारियों के मामले में, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है. प्रमाण पत्र, बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 148 (ई) के तहत निर्धारित 28-2-1991 दिनांकित किया गया है जो फार्म नंबर 16 में जारी किया जा सकता है.
प्रमाण पत्र का एक नमूना अनुबंध III के रूप में संलग्न है. यह प्रमाणपत्र कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किया जा रहा है. वह खंड 203 से आवश्यक के रूप में संबंधित व्यक्ति को टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह, धारा 272A के तहत, दंड के माध्यम से रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.
9.4 आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह, टीडीएस प्रमाण पत्र, रिटर्न प्राप्त करने और चालान में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है इस संबंध में आदि विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र सं 497 [F.No. में उपलब्ध हैं 1987/09/10 दिनांकित 275/118/87-IT (ख)],.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह रुपये को, खंड 272BB तहत, दंड के वैसे, एक राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00
9.5 आयकर अधिनियम की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A के साथ पढ़ा और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता और धारा 192 के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति के मामले में निर्धारित व्यक्ति, "वेतन" से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, तैयार करने और वितरित करेगा 31 मई से, वित्तीय वर्ष के बाद, नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को कर की कटौती की वार्षिक वापसी.यह रिटर्न फार्म नंबर 24 में प्रस्तुत किया जाना है.
एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. असफलता इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी, हालांकि, कि जारी है, इसलिए जो दौरान हर दिन के लिए 200.
10 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. कोई संदेह नहीं है जहाँ भी संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 1994 के लिए किया जा सकता है.
परिपत्र: नहीं 690, 1994/01/09 दिनांकित.
संलग्नक I
वित्त अधिनियम, 1994, प्रथम अनुसूची के भाग III से निकालने
पैरा एक - उप पैरा मैं
व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या संघ के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) खंड (31) आय की धारा 2 के में निर्दिष्ट टैक्स एक्ट,, इस अनुच्छेद या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय पर लागू होता है जो एक मामला नहीं किया जा रहा -
आयकर की दरें
|
(1) डेरिवेटिव
|
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 35]000
|
कोई नहीं;
|
|
(2)
|
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 35,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 60,000 रूपये
|
20 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 35,000;
|
|
(3)
|
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 60,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]20]000
|
रुपये. 5,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.60,000;
|
|
(4) संचार सेवाएं
|
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1]20]000
|
रुपये. 23,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.1,20,000.
|
अनुबंध-II
उदाहरण १
होने महिला कर्मचारी के मामले में आयकर (गणना
आय रुपए पचहत्तर हजार तक)
|
|
|
र
|
|
र
|
|
1
|
(भत्ते सहित) सकल वेतन
|
|
|
75,000.00
|
|
प्र.20.
|
जीपीएफ के लिए अंशदान
|
12,000.00
|
|
|
|
(3)
|
केंद्र सरकार.
|
|
|
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|
|
कर्मचारी बीमा
|
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|
|
|
|
स्कीम (CGEIS)
|
720.00
|
|
|
|
(4)
|
की ओर भुगतान
|
1,000.00 रु.
|
|
|
|
|
जीवन बीमा प्रीमियम
|
|
|
|
|
प्र.5.
|
सदस्यता के लिए
|
3,000.00 रु.
|
|
|
|
|
एनएससी (आठवीं अंक)
|
|
|
|
|
प्र.6.
|
एक करने के लिए सदस्यता
|
5,000.00 रु.
|
|
|
|
|
स्वीकृत म्युचूअल फंड
|
|
|
21,720.00
|
कुल आय और टैक्स देय आगे की संगणना
|
|
|
र
|
|
र
|
|
1
|
सकल वेतन आय
|
|
|
75,000.00
|
|
प्र.20.
|
कम: मानक कटौती
|
|
|
(-) 18,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[Pl. देखने के पैरा 4 (एक्स) (क) (i)]
|
|
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|
|
(3)
|
कुल आय
|
|
|
57,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)
|
कुल आय पर टैक्स
|
|
|
4,400.00
|
|
|
[20% (57,000-35,000)]
|
|
|
|
|
प्र.5.
|
कर छूट की संगणना
|
|
|
|
|
|
बचत पात्र (क) कुल
|
21,720.00
|
|
|
|
|
धारा 88 के तहत कर छूट के लिए
|
|
|
|
|
|
कुल बचत का (ख) कर छूट एक ट्वेंटी 20%
|
4,344.00
|
|
4,344.00
|
|
|
|
|
|
|
|
प्र.6.
|
शुद्ध कर देय (4-5)
|
|
|
56 केवल
|
नायब: इस मामले में सकल वेतन रुपए से अधिक थे. 75,000, मानक कटौती रुपये तक सीमित किया जाएगा. 15,000 केवल, पैरा 4 के अनुसार (एक्स) (क) (ख).
उदाहरण २
(दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में) 13A (धारा 10 के तहत मकान किराया भत्ते की गणना illustrating)
|
|
|
|
र
|
|
1
|
वेतन
|
|
49,500
|
|
प्र.20.
|
महंगाई भत्ता
|
|
43,680
|
|
(3)
|
एचआरए
|
|
9,600
|
|
(4)
|
सीसीए
|
|
1]20
|
|
प्र.5.
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
|
18]000
|
|
प्र.6.
|
जीपीएफ के लिए अंशदान
|
|
24]000
|
|
प्र.7.
|
जीवन बीमा प्रीमियम
|
|
2]500
|
|
8
|
10 साल के खाते में जमा
|
|
2,400
|
|
|
डाकघर बचत बैंक के तहत
(संचयी समय जमा) नियम, 1959
|
|
|
|
9
|
म्युचुअल फंड में अंशदान
|
|
12]000
|
कुल आय और कर देय आगे की संगणना
|
|
|
|
|
र
|
||
|
1
|
वेतन आय (1 + 2 + 4)
|
|
|
94,380
|
||
|
|
(एचआरए को छोड़कर)
|
|
|
|
||
|
प्र.20.
|
एचआरए
|
|
|
9,600
|
||
|
(3)
|
कुल वेतन आय
|
|
|
1,03,980
|
||
|
(4)
|
कम: धारा 10 (13A) के तहत एचआरए छूट:
|
|
|
|
||
|
|
(क)
|
एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त
|
9,600
|
|
|
|
|
|
(ख)
|
10% से अधिक में किराए पर व्यय
|
|
|
||
|
|
|
वेतन [सहित डीए देखें पैरा की
|
|
|
||
|
|
|
4 (सात)] (18,000 - 9318)
|
8682
|
|
|
|
|
|
(ग)
|
महंगाई भत्ते सहित वेतन का 50% (यानी,
|
|
|
||
|
|
|
रुपये. कम से कम 46,590), जो भी है;
|
|
|
||
|
|
|
इसलिए (ख) अब मुक्त है:
|
|
(-) 8682
|
||
|
|
|
|
|
95,298
|
||
|
प्र.5.
|
कम: के तहत मानक कटौती
|
|
|
|
||
|
|
धारा 16 (i) से लेकर 33 1/3% विषय @
|
|
|
|
||
|
|
अधिकतम रू. 15]000
|
|
|
(-) 15,000
|
||
|
प्र.6.
|
कुल आय
|
|
|
80,298
|
||
|
|
|
|
|
या 80,300
|
||
|
प्र.7.
|
कुल आय पर टैक्स
|
|
|
11,900
|
||
|
|
(रुपए में 5,000 से अधिक रुपये के 30%.20,300)
|
|
|
|
||
|
8
|
कम: बचत पर टैक्स छूट:
|
|
|
|
||
|
|
|
|
र
|
|
|
||
|
|
(i)
|
जीपीएफ
|
24]000
|
|
|
||
|
|
(ii)
|
एलआईसी
|
2]500
|
|
|
||
|
|
(iii)
|
डाकघर
|
2,400
|
|
|
||
|
|
(चतुर्थ)
|
म्यूचुअल फंड
|
10]000
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
[पैरा 5 (नौ) देखें]
|
38,900
|
|
|
||
|
|
= 7780 38,900 की कर छूट 20%
|
|
|
|
7780
|
||
|
9
|
शुद्ध कर देय (11,900 - 7780)
|
|
|
|
4,120
|
||
(औसत मासिक कटौती रुपये तक आता है. पहले 11 महीने और रुपये के लिए 343.00. वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले महीने के लिए 347.00).
उदाहरण ३
(बंबई पर पोस्ट किया है, अनुलाभ और एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में कर की गणना की वैल्यूएशन illustrating)
|
|
|
|
र
|
|
1
|
वेतन
|
|
1,08,000
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
|
12]000
|
|
(3)
|
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी,
|
|
6,000 रूपये
|
|
|
(कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
|
|
|
|
(4)
|
वास्तविक किराया कंपनी द्वारा भुगतान किया है, जिसके लिए कंपनी द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई सुसज्जित फ्लैट
|
|
78,000
|
|
प्र.5.
|
किराए पर कर्मचारी से बरामद
|
|
12]000
|
|
प्र.6.
|
(टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर सहित) कंपनी द्वारा प्रदान की गई कीमत पर फर्नीचर
|
|
50]000
|
|
प्र.7.
|
निर्दिष्ट योजनाओं (जैसे, एनएसएस) के तहत कर्मचारी द्वारा किए गए जमाओं
|
|
12]000
|
|
8
|
म्युचुअल फंड के लिए सदस्यता
|
|
12]000
|
|
9
|
एलआईसी प्रीमियम
|
|
3]000
|
|
10
|
एनएससी के लिए सदस्यता (आठवीं अंक)
|
|
6,000 रूपये
|
|
प्र।11.
|
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान
|
|
24]000
|
कुल आय और कर देय आगे की संगणना
|
1
|
वेतन
|
|
1,08,000
|
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
|
12]000
|
|
|
(3)
|
वेतन और बोनस की कुल
|
|
1]20]000
|
|
|
(4)
|
अनुलाभ का मूल्यांकन:
|
|
|
|
|
|
(क)
|
रियायती किराया में सुसज्जित फ्लैट
|
|
|
|
|
|
[Pl. (2) आईटी एक्ट की धारा 17 को देखने के साथ पठित
|
|
|
|
|
|
खंड (क) और (ख) यह नियम, 1962] के नियम 3 के.
|
|
|
|
|
|
मेले किराया मूल्य (FRV) के बराबर मान लिया
|
|
|
|
|
|
कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक किराया, यानी, रुपये.78,000
|
|
|
|
|
|
वेतन के फ्लैट = 10 फीसदी की अतिरिक्त उपार्जन मूल्य
|
|
|
|
|
|
सहित बोनस, यानी, 1,20,000
|
12]000
|
|
|
|
(ख)
|
सहित वेतन का 60% से अधिक (FRV) के अतिरिक्त जोड़ें
|
|
|
|
|
|
बोनस यानी (78,000 - 72,000)
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
(ग)
|
जोड़ें: फर्नीचर की दस्तूरी
|
|
|
|
|
|
(लागत का 10%, यानी, 50,000 से 10%)
|
5]000
|
|
|
|
|
|
23,000
|
|
|
|
(घ).
|
कम: कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
|
(-) 12,000
|
|
|
|
|
|
11]000 .
|
|
|
|
(च)
|
जोड़ें: आदि नि: शुल्क गैस की दस्तूरी, बिजली,
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
|
[1962, यह नियमों के नियम 3 (डी) देख]
|
17]000
|
|
|
प्र.5.
|
सकल कुल आय
|
|
1,37,000
|
|
|
प्र.6.
|
कम: धारा 16 के तहत मानक कटौती (i)
|
|
|
|
|
|
आयकर अधिनियम, रुपये की अधिकतम करने के लिए विषय की 1961 (33 1/3%.15,000)
|
|
(-) 15,000
|
|
|
प्र.7.
|
कुल निवल आय
|
|
1,22,000
|
|
|
8
|
कुल आय पर टैक्स:
|
|
|
|
|
|
(i)
|
रुपये तक. 1]20]000
|
23,000
|
|
|
|
(ii)
|
रुपये के 40%. 2]000
|
८००
|
|
|
|
|
|
23,800
|
|
|
9
|
(धारा 88 के तहत) पात्र बचत पर कर छूट
|
|
|
|
||
|
|
|
|
र
|
|
|
|
|
|
(क)
|
निर्दिष्ट योजना में जमा
|
12]000
|
|
|
|
|
|
(ख)
|
म्युचुअल फंड [पैरा 5 (नौ) को देखने]
|
10]000
|
|
|
|
|
|
(ग)
|
एलआईसी
|
3]000
|
|
|
|
|
|
(घ).
|
एनएससी (आठवीं अंक)
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
|
|
(च)
|
भविष्य निधि
|
24]000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
कुल बचत
|
55]000
|
|
|
|
|
|
|
कर छूट (55,000 का 20 फीसदी)
|
11]000 .
|
|
11]000 .
|
|
|
10
|
शुद्ध कर देय (23,800-11,000)
|
|
12,800
|
|||
(औसत मासिक कटौती रुपये तक आता है. पहले 11 महीने और रुपये के लिए 1,066. वित्तीय वर्ष में पिछले महीने के लिए 1,074)
नोट:
(मैं) ऊपर दिए गए उदाहरण में, वास्तविक किराया "मेले का किराया मूल्य" के बराबर मान लिया गया है."मेले का किराया मूल्य", हालांकि, वास्तविक किराए से अलग हो सकता है. यह खंड (क) नियम 3 के, बिना असबाब है जो एक आवास, एक समान आवास आवास के संबंध में इसी इलाके या नगर निगम के मूल्यांकन में एहसास होता है जो किराया, के मामले में मतलब करने के लिए नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित किया गया है, जो भी अधिक है.
(Ii) के मामले मे रहने के रूप में अन्य मामलों में 50 फीसदी के खिलाफ बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, वेतन के 60 फीसदी से ज्यादा उचित किराया मूल्य से अधिक में स्थित है, के मूल्य का निर्धारण करने में जोड़े जाने के लिए आवश्यक है 14-12-1983 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 374, को ध्यान में रखते अनुलाभ.इस अतिरिक्त एक नकारात्मक आंकड़ा है, यह 'शून्य' के रूप में लिया जाना चाहिए.
(Iii) सरकारी कर्मचारियों के मामले में, बिना असबाब आवास की परिलब्धियों के मूल्य मुफ्त प्रदान की है, अपने कर्मचारियों को निवास के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है.फ्री फर्नीचर की दस्तूरी मूल्य का निर्धारण करने के लिए, यह फर्नीचर की मूल लागत की सालाना 10 फीसदी की दर से, अन्य मामलों में के रूप में लिया जाता है, या यह एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है, तो वास्तविक किराया शुल्क देय.
बिना असबाब आवास भारतीय रिजर्व बैंक या उपखंड में निर्दिष्ट किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की है, जहां (चतुर्थ) (2) (क) खंड के आयकर नियमों के नियम 3 का कहना है कि, एक natioanlised बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आदि, यह आवास जैसे अन्य मामलों में सुसज्जित है कर्मचारी और जहां की वजह से वेतन का 10%, के रूप में, एक अतिरिक्त 10 फर्नीचर की मूल लागत का%, या यह काम पर रखा जाता है तो लिया जाता है एक तीसरी पार्टी से, वास्तविक किराया देय शुल्क नहीं.
उदाहरण 4
दिल्ली में तैनात एक कर्मचारी की मामले में (आय कर की गणना
और चुकाने गृह निर्माण ऋण)
|
|
|
|
|
र
|
|
1
|
वेतन
|
|
|
48]000
|
|
प्र.20.
|
महंगाई भत्ता
|
|
|
36]000
|
|
(3)
|
मकान किराया भत्ता
|
|
|
12]000
|
|
(4)
|
विशेष कर्तव्य भत्ता
|
|
|
2,400
|
|
प्र.5.
|
म्युचुअल फंड की यूनिटों के लिए सदस्यता
|
|
|
6,000 रूपये
|
|
|
पैरा 6 (नौ) में संदर्भित
|
|
|
|
|
प्र.6.
|
भविष्य निधि पर मान्यता प्राप्त करने के लिए सदस्यता
|
|
|
12]000
|
|
प्र.7.
|
एलआईसी प्रीमियम
|
|
|
2]000
|
|
8
|
एनएसएस में जमा
|
|
|
6,000 रूपये
|
|
9
|
के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान वास्तविक किराया
|
|
|
18]000
|
|
|
उसके द्वारा काम पर रखा आवास
|
|
|
|
|
10
|
लिया गृह निर्माण ऋण की अदायगी
|
|
|
12]000
|
|
|
एलआईसी से कर्मचारी द्वारा
|
|
|
|
कुल आय और कर देय आगे की संगणना
|
1
|
सकल वेतन (48,000 + 36,000 + 12,000 + 2,400)
|
|
|
|
98,400
|
|
|
प्र.20.
|
कम: धारा 10 के तहत छूट मकान किराया भत्ता (13A)
|
|
|
|
|
|
|
|
(क)
|
एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त, यानी, 12,000,
|
|
|
|
|
|
|
|
या
|
|
|
|
|
|
|
(ख)
|
वेतन के 10% से अधिक में किराए पर व्यय
|
|
|
|
|
|
|
|
[केवल महंगाई भत्ते सहित, पैरा 4 (सात) देख], यानी, (18,000 -
|
|
|
|
|
|
|
|
84,000 का 10 फीसदी), यानी, 9600,
|
|
|
|
|
|
|
|
या
|
|
|
|
|
|
|
(ग)
|
(डीए सहित) वेतन का 50 फीसदी, यानी, 42,000,
|
|
|
|
|
|
|
|
कम से कम जो भी है; इसलिए (ख) मुक्त है
|
|
|
(-) 9,600
|
|
|
(3)
|
कुल वेतन आय
|
|
|
|
88,800
|
|
|
(4)
|
कम: धारा 16 के तहत मानक कटौती (1),
|
|
|
|
|
|
|
|
@ अधिकतम करने के लिए कुल वेतन विषय के 33 1/3%
|
|
|
|
|
|
|
|
रुपये की. 15]000
|
|
|
|
(-) 15,000
|
|
|
प्र.5.
|
शुद्ध कर योग्य कुल आय
|
|
|
|
73,800
|
|
|
प्र.6.
|
कुल आय पर टैक्स:
|
|
|
|
|
|
|
|
(i)
|
रुपये तक. 60,000 रूपये
|
|
|
5]000
|
|
|
|
(ii)
|
अगले रुपए पर. 13,800 @ 30 फीसदी
|
|
|
4140
|
|
|
|
|
|
|
|
9140
|
|
|
प्र.7.
|
धारा 88 के तहत कर छूट
|
|
|
|
||
|
|
(क)
|
बचत की कुल
|
र
|
|
||
|
|
(i)
|
म्यूचुअल फंड
|
6,000 रूपये
|
|
||
|
|
(ii)
|
भविष्य निधि
|
12]000
|
|
||
|
|
(iii)
|
एलआईसी
|
2]000
|
|
||
|
|
(xiv)
|
एनएसएस
|
6,000 रूपये
|
|
||
|
|
(V)
|
घर के निर्माण की अदायगी
|
10]000
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
ऋण [pl. पैरा 5 (तेरहवीं) देख]
|
36]000
|
|
||
|
|
(ख)
|
कर छूट (36,000 से 20%)
|
|
(-) 7200
|
||
|
8
|
शुद्ध कर देय
|
|
|
1,940
|
||
(औसत मासिक कटौती पहले 11 महीने और रुपये के लिए रु. 162 के लिए आता है. 158 वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले महीने के लिए).
उदाहरण 5
उम्र के 65 साल के एक व्यक्ति की कर देयता के [दिखा गणना
] (या अधिक) और ड्राइंग पेंशन
रुपये (पैरा 6.2 देखें).
|
1
|
(महंगाई राहत सहित) कुल पेंशन
|
|
60,000.00
|
|
प्र.20.
|
ब्याज / लाभांश से होने वाली आय
|
|
35,000.00
|
|
(3)
|
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए सदस्यता
|
|
10,000.00
|
|
|
(आठवीं अंक)
|
|
|
|
(4)
|
निर्दिष्ट म्युचुअल फंड में अंशदान
|
|
12,000.00
|
कुल आय और कर आगे की संगणना
|
1
|
कुल पेंशन
|
|
60,000.00
|
|
प्र.20.
|
मानक कटौती
|
|
(-) 15,000.00
|
|
|
रुपये तक सीमित (33 1/3%,.15,000)
|
|
|
|
(3)
|
कुल पेंशन आय (कर योग्य)
|
|
45,000.00
|
|
(4)
|
जोड़ें: ब्याज / लाभांश आय
|
|
(+) 35,000.00
|
|
प्र.5.
|
सकल कुल आय
|
|
80,000.00
|
|
प्र.6.
|
कम: के संबंध में खंड 80L के तहत कटौती
|
|
(-) 10,000.00
|
|
|
रुपये की एक अधिकतम करने के लिए अनुमति दी ब्याज / लाभांश (. 10,000)
|
|
|
|
प्र.7.
|
कुल आय
|
|
70,000.00
|
|
8
|
कुल आय पर टैक्स
|
|
8,000.00
|
|
|
(10,000 में 5,000 से अधिक 30 फीसदी)
|
|
|
|
9
|
खंड 88B के तहत कर छूट
|
|
3,200.00
|
|
|
(8000 का 40%)
|
|
|
|
10
|
टैक्स देय
|
|
4,800.00
|
|
प्र।11.
|
बचत पर धारा 88 के तहत कर छूट, (20,000 से 20%)
|
|
4,000.00
|
|
|
(म्युचुअल फंड रुपये तक सीमित किया जाना है. 10,000)
|
|
|
|
प्र.12.
|
शुद्ध कर देय (10 - 11)
|
|
800.00
|
अनुबंध-II
कोई रूप. 16
[नियम 31 (1) देखें (एक)]
पर कर कटौती के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत सर्टिफिकेट
सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत
|
नाम और नियोक्ता का पता
|
नाम और कर्मचारी के पदनाम
|
||||
|
-------------------------------------------------- ------------------------
|
-------------------------------------------------- ------------------------
|
||||
|
-------------------------------------------------- ------------------------
|
-------------------------------------------------- ------------------------
|
||||
|
-------------------------------------------------- ------------------------
|
-------------------------------------------------- ------------------------
|
||||
|
पैन / जीआईआर सं.
|
टैन
|
पैन / जीआईआर नंबर
|
|||
|
वार्षिक रिटर्न / अनुभाग 206 के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है जहां टीडीएस सर्किल
|
अवधि
|
आकलन/कर निर्धारण
|
|||
|
से
|
सेवा में
|
वर्ष 19
|
-19
|
||
श्रद्धांजलि वेतन का विवरण और किसी भी अन्य आय और कर कटौती की
|
1
|
सकल वेतन *
|
|
|
र_____
|
|
|
प्र.20.
|
कम: भत्ता हद तक धारा 10 के तहत छूट
|
|
र_____
|
र_____
|
|
|
(3)
|
शेष राशि (1-2)
|
|
|
र_____
|
|
|
(4)
|
कटौती:
|
|
|
|
|
|
|
(एक) मानक कटौती
|
र_____
|
|
|
|
|
|
(ख) मनोरंजन भत्ता
|
र_____
|
|
|
|
|
|
रोजगार पर (ग) टैक्स
|
र_____
|
|
|
|
|
प्र.5.
|
4 के सकल (एक सी)
|
|
र_____
|
|
|
|
प्र.6.
|
सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य (3-5)
|
|
|
|
र_____
|
|
प्र.7.
|
जोड़ें: कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट कोई अन्य आय
|
|
|
|
र_____
|
|
8
|
सकल कुल आय (6 +7)
|
|
|
|
________
|
|
9
|
अध्याय छठी ए के तहत कटौती
|
|
|
|
|
* वर्गों 15 और 17 और नियम 3 देखें.के एवज में या वेतन और मजदूरी के अलावा अनुलाभ और मुनाफे के मूल्य के अलग विवरण प्रस्तुत.
|
|
|
सकल राशि |
क्वालिफाइंग राशि
|
घटाया राशि
|
|
|
|
(क)
|
र_____
|
र_____
|
र_____
|
|
|
|
(ख)
|
र_____
|
र_____
|
र_____
|
|
|
|
(ग)
|
र_____
|
र_____
|
र_____
|
|
|
|
(घ).
|
र_____
|
र_____
|
र_____
|
|
|
10
|
अध्याय छठी ए के तहत कटौती योग्य राशि के सकल
|
|
|
र_____
|
|
|
प्र।11.
|
कुल आय (8-10)
|
|
|
|
र_____
|
|
प्र.12.
|
कुल आय पर टैक्स
|
|
|
|
र_____
|
|
प्र.13.
|
अध्याय आठवीं के तहत छूट और राहत
|
|
|
|
|
धारा 88 I.Under (कृपया बताएं):
|
|
|
सकल
|
अर्हता प्राप्त करना
|
कर छूट
|
|
|
|
|
राशि
|
राशि
|
/ राहत
|
|
|
|
(क)
|
र_____
|
र_____
|
|
|
|
|
(ख)
|
र_____
|
र_____
|
|
|
|
|
(ग)
|
र_____
|
र_____
|
|
|
|
|
(घ).
|
र_____
|
र_____
|
|
|
|
|
(च)
|
र_____
|
र_____
|
|
|
|
|
(च) कुल (क) से (ड.)
|
र_____
|
र_____
|
र_____
|
|
|
II
|
अनुभाग 88A के तहत (कृपया बताएं)
|
|
|
|
|
|
|
|
सकल राशि
|
क्वालिफाइंग राशि
|
|
|
|
|
(क)
|
र_____
|
र_____
|
|
|
|
|
(ख)
|
र_____
|
र_____
|
|
|
|
|
(ग) कुल (एक) (ख)
|
र_____
|
र_____
|
र_____
|
|
|
3
|
खंड 89 के तहत (विवरण संलग्न करें)
|
|
|
र_____
|
|
|
प्र.14.
|
ऊपर 13 पर कर छूट और राहत के सकल [मैं (च) + द्वितीय (ग) + III]
|
|
|
|
र_____
|
|
प्र.15.
|
टैक्स देय (12-14)
|
|
|
|
र_____
|
|
प्र.16.
|
कम: स्रोत पर कर कटौती की
|
|
|
|
र_____
|
|
प्र.17.
|
टैक्स देय / रिफंडेबल (15-16)
|
|
|
|
र_____
|
टैक्स कटौती और जमा जांच का विवरण
केन्द्रीय सरकार के लेखे
|
राशि
|
भुगतान की तिथि
|
टैक्स जमा जहां बैंक और शाखा का नाम
|
|
|
|
|
(शब्दों में) रुपए की राशि ........ ................. स्रोत पर काटा गया और केन्द्र सरकार को ऋण के लिए भुगतान किया गया है कि प्रमाणित. इसके अलावा उपरोक्त जानकारी रिकॉर्ड के अनुसार सत्य और सही है कि प्रमाणित.
|
|
कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
|
|
|
टैक्स की
|
|
रखें: .........
|
पूरा नाम ................................................ ...
|
|
दिनांक: ...........
|
पदनाम ................................................. ..
|

