आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

658

परिपत्र की तिथि

02/09/1993

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/09/1993

परिपत्र: सं 658, 02-09-1993 दिनांकित

धारा 5 एल प्रभार्य व्यय

1470. चाहे विश्व बैंक मिशन स्टाफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों छूट रहे हैं

1संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) की धारा 3 के तहत अधिनियम, 1947, उक्त अधिनियम की अनुसूची की धारा 18 के साथ पठित, विश्व बैंक मिशन स्टाफ अधिकारी ड्यूटी पर होटल में रहने की तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों, एक ही विशेषाधिकार प्रदान कर रहे हैं विनिमय की सुविधा के संबंध में के रूप में संबंधित सरकार को राजनयिक मिशनों का हिस्सा बनाने के लिए तुलनीय रैंकों के अधिकारियों को दी हैं. 1992/02/09 उक्त अधिनियम की अनुसूची की धारा 18 द्वारा कवर जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों खर्च कर की लेवी से छूट के लिए पात्र होंगे स्पष्ट किया कि दिनांक इस प्रावधान, बोर्ड ख़बरदार सर्कुलर नंबर 637, के आधार पर .

प्र.20. व्यय की गई है या विदेशी मुद्रा में किया जाता है, जिसके लिए भुगतान के बाद 1992/01/10 से वापस ले लिया गया है जो किसी भी व्यय के संबंध में व्यय कर की लेवी से छूट. बोर्ड अब व्यय कर अधिनियम की धारा 5 में इस संशोधन के फलस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय organiations के अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम की अनुसूची की धारा 18 के प्रावधानों, 1947 कर दिया गया है जो कि सलाह दी गई है विश्व बैंक मिशन स्टाफ को अब उनके द्वारा किए गए प्रभार्य व्यय पर खर्च कर की लेवी से छूट के लिए पात्र होंगे सरकारी ड्यूटी पर होटल में रहने सहित बढ़ाया. हालांकि, व्यय, कर की वसूली के लिए प्रभार्य व्यय राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 या कौंसुलर संबंध, 1963 को वियना कन्वेंशन के दायरे के भीतर व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय को बाहर करने के लिए जारी रहेगा.

(3)बोर्ड के सर्कुलर नंबर 637, तदनुसार संशोधित 1992/02/09 खड़ा दिनांकित.

परिपत्र: सं 658, 1993/02/09 दिनांकित.

स्पष्टीकरण 1

व्यय कर अधिनियम की धारा 5, 1987 के प्रावधानों के तहत राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1961, या कौंसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1963 के दायरे में लोगों द्वारा किए गए किसी भी व्यय, एक प्रभार्य के रूप में नहीं माना जाता है व्यय कर की वसूली के लिए व्यय. बोर्ड इस छूट जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) की अनुसूची की धारा 18 के उपबंध अधिनियम, 1947, को लागू करने के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों को उपलब्ध है कि सलाह दी गई है. इस विभाग में राजनयिक मिशनों और उनके कर्मियों और विश्व बैंक मिशन स्टाफ अधिकारी ड्यूटी पर होटल में रह रहे हैं कवर. ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय व्यय कर अधिनियम, 1987 के तहत एक प्रभार्य व्यय के रूप में नहीं माना जाता है, इसलिए.

परिपत्र: सं 637, 1992/02/09 दिनांकित.