आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

630

परिपत्र की तिथि

11/08/1992

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/08/1992

परिपत्र: सं 630, 11-08-1992 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1992-93

1711. प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती की दर

1संदर्भ वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती के संबंध में 22-11-1991 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 615 के लिए आमंत्रित किया है.

प्र.20. वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए, वे प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए संबंधित insofar के रूप में कर और अधिभार की बुनियादी दरों में कोई बदलाव नहीं आया है. लागू दरों संलग्न ड्राफ्ट परिपत्र के पैरा 3 में दी गई है.

(3)यह ध्यान दिया जा सकता है कि,

(क) कर जो भी पहले हो, उसके आदाता के खाते में या भुगतान के समय पर ऋण का समय पर अनुभाग 193 के तहत स्रोत पर कटौती की जाएगी.इस प्रयोजन के लिए कहा जाता है, भी नाम से किसी भी सस्पेंस खाते या किसी अन्य खाते में क्रेडिट, आदाता के खाते में ऐसी आय का एक क्रेडिट नहीं समझा जाएगा;

(ख) कर जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों पर एक निवासी व्यक्ति को देय किसी भी ब्याज से स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी, प्रतिभूति संविदा (विनियमन के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जा रहा डिबेंचरों ) अधिनियम, 1956, और, ब्याज एक खाता पेयी चेक और इस तरह के ब्याज की राशि या, जैसा भी मामला हो, इस तरह के ब्याज की कुल राशि भुगतान किया है या होने की संभावना से कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है, तो किसी भी नियम, उसके अधीन बनाए गए ऐसे व्यक्ति के लिए कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान रुपये से अधिक नहीं है.2500;

(ग) कर प्रभाव के लिए फार्म सं 15F में एक घोषणा (संलग्न मसौदा परिपत्र को ख़बरदार अनुबंध II) बनाता है, जो एक निवासी व्यक्ति के मामले में खंड 193 के तहत स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी कि के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय पर टैक्स वित्तीय वर्ष 1992-93 शून्य हो जाएगा;

(घ) कोई स्रोत पर कर कटौती की जाएगी या यह की ऐसी कटौती की दर को निर्दिष्ट, धारा 197 के तहत एक प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जहां (एक कंपनी सहित) एक व्यक्ति के मामले में कम दर पर कटौती की जाएगी स्रोत पर कर.

(4)जिम्मेदारियों, स्रोत पर कर की कटौती के व्यक्ति की आय कर अधिनियम, के तहत दायित्वों, आदि, संलग्न मसौदा परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित हैं. ये राजनीति मनाया और स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों से छुट्टी दे दी जानी चाहिए.

प्र.5. संलग्न मसौदा परिपत्र के आधार पर, एक परिपत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जा सकता है./ आयकर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा पालन कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी खजाना अधिकारी, आदि उप खजाना अधिकारी, के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों.

परिपत्र: नहीं 630, 1992/11/08 दिनांकित.


सभी खजाना अधिकारियों, आदि के लिए मसौदा परिपत्र.

1मैं वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आयकर की कटौती के बारे में इस कार्यालय पत्र के लिए आपका ध्यान आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूँ.

प्र.20. आयकर अधिनियम की धारा 193, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति करेगा, आदाता के खाते में इस तरह के आय के ऋण का समय पर या के समय नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या इससे पहले, देय ब्याज की राशि पर बल में दरों पर आयकर घटा है, जो भी किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान क्या है. इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सस्पेंस खाते में क्रेडिट या (बुलाया भी नाम से) किसी अन्य खाते आदाता के खाते में ऐसी आय का एक क्रेडिट होना समझा जाएगा.

(3)आयकर वित्तीय वर्ष निम्न दरों पर प्रतिभूतियों पर ब्याज की पूरी राशि से 1992-93 के दौरान काटी जाती है: -

{
एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में:
आयकर की दरें
 
व्यक्ति के हित के रास्ते से भारत पर आय में (ब्याज केन्द्रीय या राज्य सरकार की एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर) किसी भी सुरक्षा पर देय निवासी कहां है (मैं)
10 फीसदी
 
(Ii) व्यक्ति में निवासी नहीं कहां है भारत
 
 
(1) एक अनिवासी भारतीय के मामले में
 
 
निवेश आय और लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर (एक)
20 फीसदी
 
एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज के रूप में आय पर (बी)
15 फीसदी
 
अन्य की सारी पर (सी)
आय की राशि का centincome प्रति 30 पर आयकर
 
 
या
 
 
उप पैरा में निर्धारित दरों पर आय के संबंध में आयकर वित्त अधिनियम, 1992 (ख़बरदार अनुबंध I) की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं, ऐसी आय है, जो भी कुल आय, किया गया था अगर उच्चतर.
 
(2) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में -
 
 
(ए) एक कर मुक्त सुरक्षा पर ब्याज के रूप में आय पर
15 फीसदी
 
(ख) अन्य आय की सारी पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर)
[1 खिलाफ के रूप में (ग)]
 
 
 
II
एक कंपनी के मामले में; -
 
 
(I) कंपनी जहां एक घरेलू कंपनी है - प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय पर (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर)
21.5 फीसदी
 
(Ii) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है कहां
 
 
               एक कर मुक्त सुरक्षा पर (ए) ब्याज पर देय
44 फीसदी
 
               अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (बी)
65 प्रतिशत.

आयकर पर सरचार्ज

ऊपर दी गई दरों के अनुसार कर कटौती की राशि में वृद्धि की जाएगी: -

एक कंपनी के अलावा किसी अन्य निवासी व्यक्ति के मामले में इस तरह के आयकर का 12 फीसदी @ संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार से (i); और

(Ii) एक घरेलू कंपनी के मामले में इस तरह के आयकर का 15 फीसदी @ एक अधिभार से.

(4)शब्द "घरेलू कंपनी" (आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर के लिए उत्तरदायी अपनी आय के संबंध में, लाभांश की, भारत के भीतर घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो एक भारतीय कंपनी या किसी अन्य कंपनी का मतलब ऐसी आय से बाहर देय वरीयता शेयरों पर लाभांश) भी शामिल है.

प्र.5. भुगतान करने या 1992/01/04 से सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जमा करने में, आप मामलों को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा अनुरोध कर रहे हैं, जहां / अधिकारी का आकलन एक आयकर अधिकारी द्वारा दी गई छूट या कटौती प्रमाण पत्र उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 की, उत्पादन किया है. इस संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए: -

ऑपरेटिव अगर 1992/01/04 से पहले जारी (मैं) में छूट या कमी प्रमाण पत्र 31-3-1993 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, पर स्वीकार किए जाते हैं और काम किया जाना चाहिए;

(Ii) एक प्रमाण पत्र / किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक निर्धारित दर पर कर की कटौती के अधिकृत, 1992/01/04 पर या के बाद अधिकारी का आकलन आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जहां आयकर निर्दिष्ट दरों पर कटौती की जानी चाहिए उसमें;

(Iii) कोई कर, आयकर अधिकारी / अधिकारी का आकलन या अन्यथा द्वारा जारी प्रमाण पत्र से, आप पेयी 13A को वर्गों 10 के तहत आयकर के भुगतान से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट हैं जिसमें मामलों में कटौती की जानी चाहिए आयकर अधिनियम, 1961 की;

(Iv) कोई कर नहीं विशेष रूप से खंड 193 या के परन्तुक के तहत स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता से छूट दी गई है जो आदि 7 साल के राष्ट्रीय बचत पत्र (चतुर्थ अंक), राष्ट्रीय विकास बांड,, पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए खंड 193 के परन्तुक के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है के रूप में इस तरह के डिबेंचरों / प्रतिभूतियों / बांडों पर देय ब्याज से;

(V) कोई कर सुरक्षा एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की, और धारक अनुभाग में प्रदान के रूप में निर्धारित तरीके से दो प्रतियों में लिखित रूप में एक घोषणा में आता है, जहां केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य सुरक्षा पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए आयकर अधिनियम की 197A. आयकर अधिनियम की धारा 197A के प्रावधानों के तहत निर्धारित घोषणा पत्र की एक प्रति अनुबंध-II में है. नियम 29C के रूप में प्रदान ऐसी घोषणा की एक प्रति संबंधित आयकर के मुख्य आयुक्त / आयुक्त को, घोषणा आप द्वारा दी गई है, जिसमें महीने के बाद अगले महीने के सातवें दिन को या उससे पहले आपके द्वारा भेजा जाना चाहिए ( 5) आयकर नियम, 1962 के;

(Vi) कोई कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के स्वामित्व वाले किसी भी सुरक्षा के संबंध में देय किसी भी राशि से काट दिया जाना चाहिए.जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए किए गए भुगतान उनके संबंधित अधिनियमों द्वारा टीडीएस की आवश्यकता से मुक्त कर रहे हैं;

(सात) आयकर अधिनियम की धारा 288B के तहत, कर की राशि में निहित एक रुपए की भिन्न मात्रा में कम से कम पचास पैसे की अनदेखी से नजदीकी रुपया को बंद गोल, और, पचास पैसे या अधिक की मात्रा में वृद्धि करना होगा एक रुपए के लिए.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

प्र.6. इस प्रकार के रूप जिम्मेदारियों, आदि दायित्वों, आयकर अधिनियम के तहत व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती की, इस प्रकार हैं: -

(क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति (1962, आयकर अधिनियम के नियम 30 में निर्धारित के रूप में) निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने के लिए आवश्यक है योग तो केन्द्र सरकार की साख को काट लिया.द्वारा या सरकार की ओर से कटौती के मामले में राशि की कटौती के ही दिन पर भुगतान किया जाना है. अन्य मामलों में, सामान्य रूप से, योग कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना है. एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 के प्रावधान के तहत कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति भी इस तरह के कर, जिस पर इस तरह के टैक्स तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है वास्तव में भुगतान किया जाता है. इसके अलावा, धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है तो उसे दंड की जिस तरह से वह स्रोत पर घटा करने में विफल रहा है, जो कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इस संबंध में ध्यान भी एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती की केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है जो अनुभाग 276B के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है जो कम से कम 3 महीने नहीं होगी, बल्कि जो 7 साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं.

(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें इतनी कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.प्रमाण पत्र जिसका खाता ऋण दिया जाता है या जैसा भी मामला हो, जिनके लिए भुगतान, किसी भी मोड द्वारा किया जाता है करने के लिए व्यक्ति को एक महीने और चौदह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर (अनुबंध III देखें) फार्म सं 16A में प्रस्तुत किया जाना है .फार्म सं 16A अपने लेखन पर कर कटौती द्वारा जारी किया जा सकता है. इन रूपों के उपयोग के संबंध में विस्तृत निर्देश बोर्ड के परिपत्र सं 597 [F.No. में जारी किए गए हैं 275/42/91-IT (बी), 27-3-1991] दिनांकित. एक व्यक्ति अनुभाग 203 के तहत आवश्यक के रूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.

(ग) धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह इस संबंध में विस्तृत निर्देश प्राप्त करने और आदि चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, रिटर्न में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है बोर्ड के सर्कुलर नंबर 497 [एफ में उपलब्ध हैं 1987/09/10 सं 275/118/87-IT (बी),].एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272BB रुपये के लिए एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00

(डी) धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर अधिकारी, हर कंपनी में निर्धारित व्यक्ति के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पठित हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ का मामला, हर निजी नियोक्ता और स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति का संबंध / नामित आकलन अधिकारी के लिए, वित्तीय वर्ष के बाद वार्षिक विवरणी तैयार करने और 30 जून तक देने का अनुरोध करेगा फार्म नं 25 में प्रतिभूतियों पर ब्याज से कर की कटौती की.यह वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रत्येक टीडीएस प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता. एक व्यक्ति के कारण समय वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह खंड 272A के तहत, दंड के माध्यम से रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200. टी वह अधिकतम दंड, हालांकि, कर छूट की राशि से अधिक नहीं होगा.

प्र.7.        किसी भी शक के मामले में आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी या स्थानीय लोक संपर्क अधिकारी से परामर्श किया जाना चाहिए.

संलग्नक I

वित्त अधिनियम, 1992 से निकालने, भाग प्रथम अनुसूची IIIOF

पैरा एक, उप पैरा मैं

हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति आय की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (सप्तम) में निर्दिष्ट है कि क्या कर अधिनियम, इस अनुच्छेद या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय पर लागू होता है जो एक मामला नहीं किया जा रहा: -

आयकर की दरें

(1) डेरिवेटिव
कुल आय न हो
कोई नहीं;
 
रुपये से अधिक है. 28]000
 
(2)
कुल आय से अधिक है, जहां
राशि का 20 फीसदी हिस्सा है जिसके द्वारा कुल
 
रुपये. 28,000 लेकिन अधिक नहीं है
आय रुपये से अधिक है. 28,000;
 
50]000
 
(3)
कुल आय से अधिक है, जहां
रुपये. 4,400 से अधिक 30 प्रति राशि के प्रतिशत के द्वारा
 
रुपये. 50,000 लेकिन अधिक नहीं है
जो कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000;
 
1]00]000
 
(4) संचार सेवाएं
कुल आय से अधिक है, जहां
रुपये. 19,400 से अधिक राशि का 40 फीसदी तक
 
1]00]000
जो कुल आय रुपए से अधिक है. 1,00,000.


आयकर पर सरचार्ज

आयकर की राशि इस उप अनुच्छेद या अनुभाग 112 के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन जाएगा, -

व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के हर व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या संघ के मामले में (मैं) वर्गों 88 और 88B, गणना की आयकर की छूट की राशि से कम हो लाख रुपए से अधिक एक कुल आय होने में करने के लिए भेजा उन धाराओं के तहत, और आयकर के रूप में इतनी कम है,

(Ii) आइटम (मैं) में वर्णित उन से अन्य हर व्यक्ति के मामले में, एक लाख रुपए से अधिक एक कुल आय होने

ऐसे आयकर के बारह फीसदी की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि हो:

ऐसी कोई अधिभार एक अनिवासी द्वारा देय होगा बशर्ते कि.

अनुबंध-II

कोई रूप. 15F

[नियम 29C (1)]

अनुभाग 197A के तहत घोषणा (1) आयकर अधिनियम की, 1961 कर की कटौती के बिना "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के एक व्यक्ति का दावा रसीद द्वारा किए जाने के लिए

I.........................................................................................................son/daughter/wife के ................................................. ........................ @ के निवासी ....................... ......................................... एतद्द्वारा घोषित करता हूं: -

       1. जो की प्रतिभूतियों, विवरण नीचे दिया जाता है, मेरे नाम में खड़ा है और लाभदायक मेरे द्वारा स्वामित्व में हैं, और ब्याज उधर वर्गों 60 आयकर अधिनियम के लिए 64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में includible नहीं है 1961:

का विवरण
प्रतिभूतियां
{0/} {1} लड़किओं की संख्या{/1}
प्रतिभूतियां
की तिथियां
प्रतिभूतियां
उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
प्रतिभूतियां
दिनांक (s)
जो
प्रतिभूतियां
अधिग्रहण किया गया
द्वारा
घोषक
 
 
 
 
 

       2. कि व्यवसाय है उपस्थित हो सकता है ........................................... ..................................;

       3. प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित मेरे अनुमान के अनुसार कुल आय पर टैक्स को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, के अनुसार अभिकलन ऊपर पैरा 1, में निर्दिष्ट है कि ....... ............... निर्धारण वर्ष 19 ....... 19 के लिए प्रासंगिक ......... शून्य हो जाएगा.

       4. * मैं अतीत में किसी भी समय पर आयकर का मूल्यांकन नहीं किया गया है लेकिन मैं आयकर के मुख्य आयुक्त या आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं ............... .....;

           या

           मैं निर्धारण वर्ष 19 के लिए आयकर को अंतिम मूल्यांकन किया गया था कि .... निर्धारण अधिकारी द्वारा 19 ........... ................. ........सर्किल / वार्ड / जिला और मेरे लिए आवंटित स्थायी खाता संख्या है ................;

       5. मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थ के भीतर भारत का निवासी हूँ कि.

                .................................................. ...

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .............................. एतद्द्वारा अपने ज्ञान और ऊपर कहा गया है क्या विश्वास के अनुसार घोषणा कि है सही है , पूर्ण और सही मायने में कहा गया है.

आज सत्यापित, ................... 19 की ..................... दिन ... .....

 
...............................
 
घोषक का हस्ताक्षर
जगह .........................
 

नोट:

      1   @ डाक का पूरा पता दे.

      प्र.20.    घोषणा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

      (3)   * लागू नहीं है, जो भी हटाएं.

      (4)   सत्यापन हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक घोषणा में दी गई सूचना सभी मामलों में सच है, सही और पूरा हो गया है कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. घोषणा में एक गलत बयान करने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा, और इस विश्वास पर होना दंडनीय-करेगा

टैक्स चोरी किए जाने की मांग की है, जहां एक मामले में (मैं) छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए से अधिक है;

(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ.

[किसे व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए घोषणा सुसज्जित है]

1नाम और घोषणा के अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं

प्र.20. घोषणा घोषक से सुसज्जित होने की दिनांक

(3)ब्याज भुगतान किया जाता है जिस अवधि

(4)ब्याज की राशि

प्र.5. ब्याज का भुगतान किया है, जिस पर तिथि

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त ............................

 
.................................
 
व्यक्ति के हस्ताक्षर
जगह ........
भुगतान के लिए जिम्मेदार
तिथि .........
प्रतिभूतियों पर ब्याज.

अनुबंध III

कोई रूप. 16A

[नियम 31 (1) (ख) देखें]

1961 आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र

[प्रतिभूतियों पर ब्याज के लिए; लाभांश; खंड (सात) और उपधारा (VIIa) (3) धारा 194A के में निर्दिष्ट समय के जमा पर ब्याज; बीमा आयोग; राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान; म्युचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के कारण भुगतान; कमीशन, पारिश्रमिक या लॉटरी टिकट की बिक्री पर पुरस्कार; कमीशन या दलाली; इकाइयों से आय] अनुभाग 196B में करने के लिए भेजा

नाम व पता
टीडीएस चक्र
नाम व पता
 व्यक्ति कर की कटौती
जहां वार्षिक
जिस व्यक्ति को भुगतान
................................................
के तहत लौटें
या बनाया है जिसका में
................................................
खंड 206 के लिए है
यह श्रेय दिया जाता है खाता
................................................
वितरित किया
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
 
................................................
................................................
कर कटौती ए / C No.
की प्रकृति
पैन / जीआईआर सं. के
DEDUCTOR की
भुगतान
आदाता
पैन / जीआईआर सं. के
 
अवधि के लिए
DEDUCTOR
 
19 ..... 19 के लिए .....


केन्द्र सरकार के खाते में भुगतान, कर कटौती और कर के जमा का विवरण

मरम्‍मत होने की तिथि
भुगतान /
ऋण
राशि
भुगतान /
जमा
(रु.)
उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
आयकर
कटौती
(रु.)
दर पर
जो
कटौती
तिथि और
चालान नहीं.
जमा की
कर में की
केंद्र
सरकार
खाता
का नाम
बैंक और
शाखा
जहां टैक्स
जमा
 
 
 
 
 
 

प्रमाणित रुपये की राशि है. (शब्दों में) ........................ स्रोत पर काटा गया है और ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया.

                                .................................................. ................

                                 कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

जगह ...............

तिथि ................

पूरा नाम ..........................

पदनाम ........................