59 : अधिसूचना: 59 जारी करने की तारीख: 31/07/2009
अधिसूचना सं.
59
अधिसूचना तिथि
31/07/2009
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2009
धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - मंजूरी वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों
अधिसूचना सं. 59/2009, 31-7-2009 दिनांक
यह इस संगठन आई रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई, उप खंड के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), 1961 आयकर अधिनियम की धारा 35 के नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित, (अधिनियम) ने कहा, (नियम) ने कहा कि आकलन वर्ष 2008-09 के बाद से आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में , अर्थात्: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;
(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा में ऐसी किताबें एक एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित मिलता प्रतिबिंबित, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खाते की अलग पुस्तकें रखेगा (2) उक्त अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत आयकर या आयकर प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न;
(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खाते के अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
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दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में असफल रहता प्राप्त और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या
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अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या
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के अनुरूप है और (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 के नियमों 5C और कहा नियमों के 5E के साथ पठित उपधारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.
(एफ नहीं 203/41/2009/ITA-ll)

