आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

578(अ)

अधिसूचना तिथि

27/06/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/06/1995

अधिसूचना: का. आ. 578(अ) जारी करने की तारीख: 27/6/1995

                        

अधिसूचना: SO578 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/6/1995
अधिसूचना द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए तो 15 (ई), दिनांक 11 जनवरी 1994, देखिये, जबकि केन्द्र सरकार serail पर, निर्दिष्ट किया था संख्या 10, के निर्माण और Sharadabai पवार विद्या निकेतन प्राथमिक और बारामती, Sharadanagar-मालेगांव, ताल में बारामती कृषि विकास ट्रस्ट के पुणे में Sharadanagar पर पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था. बारामती, आकलन वर्ष 1994-95 से शुरू होने वाले दो आकलन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में जिला पुणे, महाराष्ट्र,;
जबकि, उक्त परियोजना या योजना तीन साल से परे extned की संभावना है;
जबकि, राष्ट्रीय समिति, संतुष्ट किया जा रहा है कहा परियोजना या योजना ठीक से, (5) ने कहा कि इस परियोजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M, या उपनियम के तहत एक और सिफारिश की निष्पादित किया जा रहा है कि तीन साल की अवधि के लिए आगे योजना;
अब, इसलिए केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43) एतद्द्वारा Sharadabai पवार विद्या निकेतन में की निर्माण और फर्नीचर के प्रावधान को निर्दिष्ट बारामती कृषि विकास ट्रस्ट, बारामती, Sharadanagar (मालेगांव), तहसील बारामती, जिला पुणे, महाराष्ट्र, द्वारा किया जा रहा है जो बारामती, जिला पुणे में Sharadanagar पर प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय एक के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि.
[सं 9797 / एफ सं NC-44/95]