आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

578

परिपत्र की तिथि

12/09/1990

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/09/1990

परिपत्र: सं 578, 12-09-1990 दिनांकित

295. व्यय गन्ना विकास कार्यक्रमों पर चीनी कारखाने द्वारा किए गए और एक ही किया गया है जहां एक मामले में खंड 35C के तहत कर रियायत की वापसी का असर धारा 37 के तहत छूट के लिए पात्र पाया गया था (1)

1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35C के प्रावधानों के तहत एक कंपनी या कृषि, पशुपालन या डेयरी या कच्चे माल या प्रक्रियाओं इस तरह के उत्पादों के रूप में मुर्गी पालन के किसी भी उत्पाद का उपयोग करता है जो एक सहकारी समिति, एक के लिए पात्र था किए गए व्यय की राशि की कटौती, सीधे चाहे या एक अनुमोदित संघ या शरीर के माध्यम से, किसान, उत्पादकों या इस तरह के उत्पादों के उत्पादकों के लिए कृषि आदानों और विस्तार सेवाओं के प्रावधान के लिए.

प्र.20. इस कटौती 1984/01/03 को या उसके बाद किए गए व्यय के संबंध में वित्त अधिनियम, 1984, द्वारा वापस ले लिया गया.

(3) धारा 37 (1) आयकर अधिनियम, 1961 की, हालांकि, किसी भी व्यय, पूंजीगत व्यय या करदाताओं के निजी खर्च के स्वभाव में नहीं किया जा रहा, बाहर रखी या अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया है कि प्रदान करता है सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती के रूप में अनुमति दी जानी है.  , मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन अधिकारी शर्तों धारा 37 में निर्धारित से संतुष्ट है कि इसलिए, अगर गन्ना विकास कार्यक्रमों पर एक चीनी कारखाने द्वारा किए गए किसी भी व्यय (कर योग्य लाभ कंप्यूटिंग में कटौती के लिए पात्र होंगे 1) इस अधिनियम के पूरा कर रहे हैं.अनुभाग 35C के तहत कर रियायत की वापसी इस स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा.

परिपत्र: नहीं 578, 1990/12/09 दिनांकित.