अधिसूचना: 56 जारी करने की तारीख: 5/3/2001
अधिसूचना सं.
56-
अधिसूचना तिथि
05/03/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/03/2001
अधिसूचना: 56
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/05/03
यह उद्यम / पैरा में सूचीबद्ध औद्योगिक उपक्रमों, (3) से नीचे के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है,
(3) अनुमोदित उद्यमों / औद्योगिक उपक्रमों हैं:
एम / एस श्याम टेलीलिंक्स लिमिटेड, ए -60, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज-I, नई दिल्ली -110028 लाइसेंस समझौते सं 17/16/95-BSII/Rajasthan डीटी के तहत राजस्थान में (मैं) बेसिक टेलीफोन सेवा. भारत के राष्ट्रपति के बीच 4 मार्च 1998,, उप महानिदेशक (बेसिक सर्विसेज), दूरसंचार और एम / एस टेलीलिंक नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड के विभाग के माध्यम से अभिनय. (एफ नहीं 205/51/2000/ITA.II)
Vetlapalem ग्राम, समालकोट Mandol, पूर्वी गोदावरी जिला, एम / एस के आंध्र प्रदेश में (द्वितीय) 220 मेगावाट संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना बीएसईएस आंध्र पॉवर लिमिटेड, कैम्पस कापरी के अपार्टमेंट, 1090/06/03 / ए, राजभवन रोड, Somajiguda, हैदराबाद -500082 (एफ नहीं 205/11/2001/ITA.II).
[एफ सं 205/51/2000-ITA-II और 205/11/2001/ITA.II]

