अधिसूचना: का. आ. 555(अ) जारी करने की तारीख: 20/6/2001
अधिसूचना सं.
555E-
अधिसूचना तिथि
20/06/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/06/2001
अधिसूचना: SO555 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/6/2001
dNotification नहीं तो 555 (ई), दिनांक 20 जून 2001.
जबकि खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (43 के तहत जारी किए गए वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार ने 676 (ई), दिनांक 11 अगस्त, 19,982, की अधिसूचना द्वारा 1961), केन्द्र सरकार के उपकरणों की खरीद के लिए, क्रम संख्या 11 पर निर्दिष्ट किया और श्रीमती मोरबी, राजकोट, गुजरात, पर intraoccular लेंस संचालन के लिए सुविधाएं प्रदान की थी. Rekhaben कटारिया Smruti ट्रस्ट मोरबी, सी / ओ. डॉ. कुलपति कटारिया, C-3/17, Lalabang, एक ही Kanthe, मोरबी-36364l, राजकोट, गुजरात, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन की अवधि. रुपये के लिए 21 लाख रुपए. 33 लाख;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), धारा के साथ पढ़ा (ख) खंड 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), - -
(क) एतद्द्वारा योजना या उपकरणों की खरीद की परियोजना को निर्दिष्ट और श्रीमती द्वारा किया जा रहा है जो मोरबी राजकोट, गुजरात, पर भीतर occular लेंस ऑपरेशन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना. Rekhaben कटारिया Smruti ट्रस्ट मोरबी, सी / ओ. डॉ. कुलपति कटारिया, C-3/17, Lalabang, एक ही Kanthe, Morbi363641, राजकोट, गुजरात, आकलन वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में; और
(ख) आगे कहा कि अधिसूचना संख्या एस 0 हरजाना. 676 (ई), अर्थात्, निम्नलिखित प्रभाव को, 11 अगस्त 1998 दिनांक: -
कहा अधिसूचना में, सीरियल नंबर 11 के खिलाफ तालिका में, स्तंभ में (4) पत्र, आंकड़े और शब्द के लिए, जो की अनुमति के लिए अधिकतम मूल्य से संबंधित "रु. 21 लाख" पत्र, आंकड़े और शब्द "रु. 33 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[सं 169/2001.F.No. नेकां 61/2001]

