आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

506

परिपत्र की तिथि

22/02/1988

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/02/1988

परिपत्र: सं 506, 22-02-1988 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1985-86

1719. अधिनियम, 1985 के वित्त की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1985-86 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1मैं बोर्ड के परिपत्र सं 393 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ निर्धारित के रूप में आप "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" के भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया जिसमें सं 275/14/84-IT (ख)], 1984/05/09 दिनांकित वित्त अधिनियम, 1983 में, वित्त अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित रूप में.

प्र.20. कटौती वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से बनाया जाना है, जिस पर कर की दरों में कुछ बदलाव वित्त अधिनियम, 1985 में किए गए हैं. मैं आयकर और अधिभार 31 मार्च 1985 के बाद इस तरह के भुगतान से कटौती की जानी चाहिए, जिस पर दरों बाहर स्थापित मसौदा परिपत्र पत्र की एक प्रति संलग्न करते, तदनुसार हूँ. आप अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से उनके द्वारा पालन कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक दृश्य के साथ व्यक्तिगत रूप से अपने नियंत्रण में सब ट्रेजरी अधिकारी और उप खजाना अधिकारियों को इस मसौदे के आधार पर एक परिपत्र जारी कृपया सकता है.

परिपत्र: सं 427 [एफ सं 275/25/85-IT (ख)], 31-7-1985 दिनांकित.

निर्देश में निर्दिष्ट मसौदा परिपत्र

1मैं वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय कर और अधिभार की कटौती के बारे में इस कार्यालय पत्र के लिए आपका ध्यान आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूँ.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1985 के अनुसार, आयकर की कटौती से मुक्त है जो भारतीय जीवन बीमा निगम को देय प्रतिभूतियों पर ब्याज के मामले में छोड़कर, आयकर से, वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान काटी जाती है अर्थात् निम्न दरों, पर प्रतिभूतियों पर ब्याज की पूरी राशि: -

 
 
 
की दर
की दर
 
 
 
आयकर
अधिभार
{
एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में:
 
 
 
(i)
व्यक्ति ब्याज के रूप में पर आय भारत में (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर) किसी भी सुरक्षा पर देय निवासी कहां है
10 फीसदी
शून्य
 
(ii)
व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है कहां
 
 
 
(1) डेरिवेटिव
के एक अनिवासी भारतीय मामले में
 
 
 
 (A)   
निवेश आय और लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर
20 फीसदी
शून्य
 
(B)
एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज के रूप में आय पर
15 फीसदी
शून्य
 
(C)
अन्य आय की सारी पर
आय की राशि में से 30 फीसदी की दर से आयकर
 
 
 
या
 
 
 
उप पैरा वित्त अधिनियम, 1985 (Annex. मैं) की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं, ऐसी आय कुल आय गया था, जो भी में निर्धारित दरों पर आय के संबंध में आयकर है उच्चतर.
 
(2)
किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में -
 
 
 (A)   
आय के पूरे पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर)
[1 खिलाफ के रूप में (ग)]
 
(B)
एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज के रूप में आय पर
15 फीसदी
शून्य
 
 
 
 
 
II
एक कंपनी के मामले में:
 
 
 
 
 
 
 
 
(i)
कंपनी (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर) प्रतिभूतियों पर ब्याज पर एक घरेलू कंपनी है कहां
21.5 फीसदी
1.075 फीसदी
 
(ii)
कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
 
 
 
 (A)   
एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज पर
44 फीसदी
2.2 फीसदी
 
(B)
अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर
65 प्रतिशत
3.25 फीसदी.



(3)शब्द "घरेलू कंपनी 'कानून के तहत आयकर करने के लिए उत्तरदायी इसकी आय के संबंध में, अप्रैल, 1985 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो एक भारतीय कंपनी या किसी अन्य कंपनी का मतलब खंड 194 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आय से बाहर देय (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश की भारत के भीतर घोषणा और भुगतान.

(4)भुगतान करने या 1 अप्रैल 1985 के बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जमा करने में, आप मामलों को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा अनुरोध कर रहे हैं, जहां उप - धारा के तहत एक आयकर अधिकारी द्वारा दी गई छूट या कटौती प्रमाण पत्र (1) धारा 197 का उत्पादन किया जाता है. इस संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

ब्याज की राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की एक विशेष दर पर कर की कटौती के अधिकृत 1 अप्रैल 1985 से पहले जारी (1) की छूट या कमी प्रमाण पत्र, स्वीकार किए जाते हैं और उन पर कार्य किया, अगर 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव. किया जाना चाहिए

एक प्रमाण पत्र के किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक निर्धारित दर पर कर की कटौती के अधिकृत, 1 अप्रैल 1985 को या उसके बाद आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है कहाँ (2), आयकर उसमें निर्दिष्ट दरों पर कटौती की जानी चाहिए.

(3) कोई टैक्स, आयकर अधिकारी द्वारा या अन्यथा जारी प्रमाण पत्र से, आप पेयी वर्गों 13A को 10 के तहत आयकर के भुगतान से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट हैं जिसमें मामलों में कटौती की जानी चाहिए.

(4) नहीं कर 7 साल राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (चतुर्थ अंक) पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.

(5) नहीं कर राष्ट्रीय विकास बांड पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.

(6) कोई कर सुरक्षा एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की, और धारक निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में लिखित रूप में एक घोषणा करता है और में सत्यापित है जहां केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य सुरक्षा पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए ऐसी आय है जिसमें पिछले साल के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय उसकी कुल आय की गणना में शामिल किया जाना है कि प्रभाव के लिए निर्धारित तरीके अनुभाग 197A के रूप में प्रदान आय कर के लिए न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा (1).अनुभाग 197A के प्रावधानों के तहत निर्धारित घोषणा पत्र की एक प्रति अनुबंध II में है. ऐसी घोषणा की एक प्रति आयकर के नियम 29C के रूप में प्रदान घोषणा, चिंतित आयकर आयुक्त को आप द्वारा दी गई है, जिसमें महीने के बाद अगले महीने के सातवें दिन को या उससे पहले आपके द्वारा भेजा जाना चाहिए नियम, 1962.

(7) नहीं कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के स्वामित्व वाले किसी भी सुरक्षा के संबंध में देय किसी भी राशि से काट दिया जाना चाहिए.

(8) अनुभाग 288B के तहत, कर की राशि में निहित एक रुपए की भिन्न मात्रा में कम से कम पचास पैसे की अनदेखी और एक रुपया पचास पैसे या अधिक की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को गोल करना होगा.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

अनुलग्नक मैं - वित्त अधिनियम, 1985 से निकालने - उप पैरा मैं
के भाग III के पैरा एक
प्रथम अनुसूची

पैरा एक

उप पैरा मैं

हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम के एक मामले नहीं किया जा रहा है इस अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय या इस भाग के किसी अन्य पैरा लागू होता है, जो करने के लिए

आयकर की दरें

(1) डेरिवेटिव
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 18]000
कोई नहीं;
(2)
कुल आय रुपए से अधिक है. 18,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
25 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 18,000;
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
रुपये. 1,750 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.25,000;
(4) संचार सेवाएं
कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
रुपये. 9250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.50,000;
(5)
कुल आय रुपए से अधिक है. 1]00]000
रुपये. 29,250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.1,00,000.


अनुलग्नक द्वितीय - घोषणा के तहत धारा 197A

कोई रूप. 15F

[नियम 29C (1)]

धारा 197 के तहत घोषणा (1) आयकर अधिनियम की 1961, किए जाने के लिए
"प्रतिभूतियों पर ब्याज" के एक व्यक्ति का दावा रसीद द्वारा
कर की कटौती के बिना

................... निवासी की की मैं ..................... पुत्र / पुत्री / पत्नी @ ......................... एतद्द्वारा घोषित-do

1. जो की प्रतिभूतियों, विवरण नीचे दिया जाता है, मेरे नाम में खड़ा है और लाभदायक मेरे द्वारा स्वामित्व में हैं, और ब्याज उधर वर्गों 60 आयकर अधिनियम के लिए 64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में includible नहीं है 1961:

प्रतिभूतियों का विवरण
प्रतिभूतियों की संख्या
प्रतिभूतियों की तिथियां
प्रतिभूतियों की राशि
प्रतिभूतियों घोषक द्वारा हासिल किया गया दिनांक (ओं) जिस पर
 
 
 
 
 

2. मेरे वर्तमान व्यवसाय है कि .........................;

3. प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित मेरे अनुमान के अनुसार कुल आय अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट है कि ऊपर, को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, के अनुसार अभिकलन .......... ...... आकलन वर्ष 19 के लिए प्रासंगिक ......19 ....., आयकर के लिए न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा;

4. * मैं अतीत में किसी भी समय पर आयकर का मूल्यांकन नहीं किया गया है लेकिन मैं आयकर आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं .................. .....

या

मैं आयकर अधिकारी द्वारा ...... निर्धारण वर्ष 19 ..... 19 के लिए आयकर को अंतिम मूल्यांकन किया गया था कि ................... ...... सर्किल / वार्ड / जिला और मेरे लिए आवंटित स्थायी खाता संख्या है .............................;

5. मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थ के भीतर भारत का निवासी हूँ कि.

 
.................................................. ......
 
घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ............, इसके द्वारा अपने ज्ञान और क्या ऊपर कहा गया है, सही पूरा और सही मायने में कहा गया है है विश्वास के अनुसार घोषणा कि है.

आज सत्यापित, के ........................................... दिन. ...................... 19 .......

रखें: ................
 
................................................
 
 
घोषक का हस्ताक्षर

नोट:

1 @ डाक का पूरा पता दे.

प्र.20. घोषणा पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

3. * लागू नहीं है, जो भी हटा दें.

(4) सत्यापन हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक घोषणा में दी गई सूचना सभी मामलों में सच है, सही और पूरा हो गया है कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. घोषणा में एक गलत बयान करने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा, और इस विश्वास पर होना दंडनीय-करेगा

टैक्स चोरी किए जाने की मांग की है, जहां एक मामले में (मैं) छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए से अधिक है;

(Ii) किसी अन्य मामले में तीन महीने से भी कम नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ.

[किसे व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए घोषणा सुसज्जित है]

1नाम और घोषणा के अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं.

प्र.20. घोषणा घोषक से सुसज्जित किया गया था तिथि है जिस पर.

(3)ब्याज भुगतान किया जाता है जिस अवधि के लिए.

(4)ब्याज की राशि.

प्र.5. ब्याज का भुगतान किया है, जिस पर तिथि.

आयकर आयुक्त ................

 
 
.................................................. ...........................
जगह .......................
 
जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
दिनांक ......................
 
प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान के लिए