48 : अधिसूचना: 48 जारी करने की तिथि: 5/3/2003
अधिसूचना सं.
48
अधिसूचना तिथि
05/03/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/03/2003
अधिसूचना नहीं : 48
धारा (ओं) भेजा : एस.10 (23)
जारी करने की तारीख : 2003/05/03
2003 की अधिसूचना संख्या 48, डीटी. 5 मार्च 2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए "ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, नई दिल्ली" सूचना देता है अर्थात् निम्न स्थितियों को आकलन वर्ष 2002-2003 के विषय:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या उप वर्गों (2) और (3) इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन के लिए यह संचित पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती निवेश या [उक्त खंड (23) को तीसरे प्रावधान के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में आभूषण, फर्नीचर या किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य] अपने धन जमा नहीं करेंगे अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[एफ सं 196/2/2003-ITA-I]

