आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

475-

अधिसूचना तिथि

07/02/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/02/2001

अधिसूचना: 475 जारी करने की तारीख: 7/2/2001

                        

अधिसूचना: 475
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (के माध्यम से), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/07/02
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के () के माध्यम से उप - खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उद्देश्य के लिए बेले व्यू क्लीनिक, कलकत्ता, सूचना देता है ---: मूल्यांकन साल 1999-2000 निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2001-2002 तक, अर्थात् के लिए कहा उपखंड की
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे.
(वी) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि. [अधिसूचना संख्या 33/2001/F. सं 197/33/2000-ITA-I]