468(अ) : अधिसूचना: का. आ. 468(अ) जारी करने की तारीख: 27/6/1997
अधिसूचना सं.
468(अ)
अधिसूचना तिथि
27/06/1997
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/06/1997
अधिसूचना: SO468 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 139, 139 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/6/1997
उप - धारा के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 139 के, 1961 (1961 का 43), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा कहा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को निर्दिष्ट परंतुक, अर्थात्: -
1 बंबई नगर निगम अधिनियम (1888 का अधिनियम सं 3) के अर्थ के भीतर "ग्रेटर बॉम्बे" में शामिल क्षेत्रों सहित मुंबई के शहरी ढेर,;
प्र.20. निम्नलिखित सहित दिल्ली के शहरी ढेर,:
(मैं) दिल्ली के राज्य;
(Ii) पंजाब सरकार राजपत्र, 4 मार्च 1966 दिनांकित भाग-1 सं 1405-14-61/5076, के अर्थ के भीतर गुड़गांव नगर समिति में शामिल क्षेत्र;
(Iii) फरीदाबाद परिसर (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1975 (1975 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10) के अर्थ के भीतर जिला फरीदाबाद परिसर, में शामिल क्षेत्रों;
(Iv) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (1916 का अधिनियम सं द्वितीय) के तहत अधिसूचित रूप में गाजियाबाद नगर पालिका में शामिल क्षेत्रों;
(V) उत्तर प्रदेश (भवन संचालन का विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 34) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित (गाजियाबाद नगर पालिका में शामिल क्षेत्रों के अलावा अन्य) गाजियाबाद जिले में क्षेत्रों , और उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (1974 का अधिनियम सं 30) के तहत गठित रूप में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित;
(Vi) अधिसूचना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों सं. 2042-BHAU/18-11-123/AN/85, दिनांक 11 जुलाई 1989, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम सं 6) की धारा 2 के खंड (घ) के तहत और द्वारा विनियमित न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित.
(3) तमिलनाडु नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1971 (1972 का अधिनियम सं 35) के अर्थ के भीतर "मद्रास महानगर योजना क्षेत्र" में शामिल क्षेत्रों सहित चेन्नई के शहरी ढेर;
(4) पश्चिम बंगाल टाउन और देश (योजना एवं विकास) अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम सं 13) के अर्थ के भीतर "कलकत्ता मेट्रोपोलिटन एरिया" में शामिल क्षेत्रों सहित कोलकाता के शहरी ढेर,;
प्र.5. बंगलौर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का कर्नाटक अधिनियम संख्या 39) के अर्थ के भीतर "बंगलौर महानगर क्षेत्र" में शामिल क्षेत्रों सहित बंगलौर के शहरी ढेर,;
प्र.6. "अहमदाबाद शहरी विकास क्षेत्र 'के रूप में गुजरात टाउन प्लानिंग और शहरी विकास अधिनियम, 1976 (1976 का गुजरात अधिनियम संख्या 27) की धारा 22 के तहत गुजरात राज्य सरकार द्वारा घोषित क्षेत्रों और में शामिल क्षेत्रों सहित अहमदाबाद शहरी ढेर, अहमदाबाद शहर बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 गुजरात राज्य के लिए लागू (1949 का मुंबई अधिनियम सं LIX) की धारा 3 के तहत गठित.
प्र.7. उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या तृतीय) के अर्थ के भीतर "कानपुर नगर" के जिले में शामिल क्षेत्रों सहित कानपुर के शहरी ढेर,;
8 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं 25) के अर्थ के भीतर "जयपुर क्षेत्र" में शामिल क्षेत्रों सहित जयपुर के शहरी ढेर,;
9 लुधियाना नगर निगम की सीमा में शामिल क्षेत्रों सहित लुधियाना के शहरी ढेर,;
10 भीतर सिकंदराबाद छावनी की "सिविल क्षेत्र" में शामिल हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955 (1956 का अधिनियम सं द्वितीय) के अर्थ के भीतर "हैदराबाद Minicipal निगम" में शामिल क्षेत्रों, और क्षेत्रों सहित हैदराबाद के शहरी ढेर छावनियों अधिनियम, 1924 (1924 का 2) के अर्थ;
प्र।11. बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (1949 का बोम-LIX) के अर्थ के भीतर "पुणे शहर" में शामिल क्षेत्रों सहित पुणे के शहरी ढेर,.
प्र.12. "संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़" में शामिल क्षेत्रों सहित चंडीगढ़ के शहरी ढेर,.
(Sd.) डा. प्रबोध सेठ, भारत सरकार के अवर सचिव.
[अधिसूचना संख्या 10377 / एफ 142/48-97-TPL सं.

