आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

463

परिपत्र की तिथि

11/07/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/07/1986

परिपत्र: सं 463, 11-07-1986 दिनांकित

550 खंड 80HHC के तहत कटौती और निर्यात कारोबार के लिए खाते आरक्षित करने का श्रेय बराबर राशि - इस तरह के वैधानिक रिजर्व के बाहर लाभांश का वितरण निर्धारिती के व्यापार के लिए उपयोग होता है चाहे

1 धारा 80HHC, वित्त अधिनियम, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, एक निर्धारिती, एक भारतीय कंपनी या (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति जा रहा है भारत का निवासी है जो कि प्रदान करता है, पिछले वर्ष के दौरान भारत से बाहर निर्यात किसी भी माल या माल जो करने के लिए इस अनुभाग [नहीं इस तरह के माल या माल के निर्यात से निर्धारिती द्वारा प्राप्त मुनाफे का 50 प्रतिशत से अधिक, एक राशि की कटौती] की अनुमति दी जाएगी, पर लागू होता है. इस खंड के परन्तुक दावा किया कटौती की राशि के बराबर राशि कटौती की अनुमति दी और उपयोग किया जा करने के लिए एक रिजर्व खाते में जमा किया जा रहा है जिनके संबंध में पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया जाना चाहिए कि नीचे देता है निर्धारिती के व्यापार के प्रयोजनों के लिए.

प्र.20. ऐसी रिजर्व के बाहर लाभांश का वितरण निर्धारिती के व्यापार के प्रयोजनों के लिए आरक्षित का उपयोग होता है सवाल है कि क्या बोर्ड द्वारा विचार किया गया है. यह लाभांश ऐसी रिजर्व के बाहर निर्धारिती द्वारा वितरित कर रहे हैं, तो ऊपर परंतुक के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा नहीं होगा कि निर्णय लिया गया है.

परिपत्र: नहीं 463 [एफ सं 178/65/86-IT (एआई)], 1986/11/07 दिनांकित.