आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

453(अ)

अधिसूचना तिथि

15/06/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/06/1984

अधिसूचना: जी.एस.आर. 453(अ) जारी करने की तारीख: 16/6/1984

                        

अधिसूचना: GSR453 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 80L, 80L (1), 80L (1) (आईआईए)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/6/1984
(आईआईए) उप - धारा (1) के उप - धारा (3) आयकर अधिनियम की धारा 194A के, 1961 (1961 का 43) की धारा 80L और खंड (vi) के खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और खंड (xxva) उप - धारा (1) के संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नेशनल जमा योजना, 1984, भारत सरकार, ख़बरदार द्वारा अधिसूचित कि सूचित करता है वित्त, आर्थिक मामलों के विभाग के मंत्रालय, अधिसूचना संख्या एफ 4, (3) डब्ल्यू एंड M/84 15 जून 1984 दिनांकित, आयकर के उपरोक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए नेशनल जमा योजना होगी अधिनियम, 1961, और संपत्ति कर अधिनियम, 1957.
प्र.20. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1985 को अस्तित्व में आ जाएगा.
[सं एफ 4 (3) डब्ल्यू एंड M/84