4457 : अधिसूचना: का. आ. 4457 जारी करने की तारीख: 26/9/1984
अधिसूचना सं.
4457
अधिसूचना तिथि
26/09/1984
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/09/1984
अधिसूचना: SO4457
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/9/1984
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के निम्न स्थितियों को "संस्था" विषय पढ़ें: विश्व वन्यजीव कोष (भारतीय राष्ट्रीय अपील), बॉम्बे, बनाए रखना होगा कि (i) एक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का अलग खाता.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
विश्व वन्यजीव कोष, मुंबई.
यह अधिसूचना 31 दिसंबर 1985 को 1 जनवरी 1984 से दो वर्ष की peirod के लिए प्रभावी है.
[सं 6007 / एफ 203/26/84-ITA सं. द्वितीय

