431 : परिपत्र: सं 431, 12-09-1985 दिनांकित
परिपत्र सं.
431
परिपत्र की तिथि
12/09/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/09/1985
624. एक कर्मचारी द्वारा छुट्टी वेतन के नकदीकरण के मामले में राहत सेवा में समय - चाहे स्वीकार्य
1 धारा 89 (1) वह अधिक से अधिक 12 महीने या एक भुगतान के लिए एक वित्तीय वर्ष में वेतन प्राप्त करता है आदि वेतन, बकाया राशि में या अग्रिम में भुगतान किया जाता है या जब एक निर्धारिती को राहत के लिए प्रदान करता है जो खंड के प्रावधानों के तहत (3) धारा 17 के वेतन के एवज में एक लाभ है और इसलिए उनकी आय इसे अन्यथा मूल्यांकन किया गया होता है, जिस पर से अधिक दर पर मूल्यांकन किया है.यह राहत इस संबंध में उसे करने के लिए किए गए आवेदन पर आयकर अधिकारी द्वारा दी जाती है.
प्र.20. खंड 89 के तहत राहत की स्वीकार्यता का सवाल (1) छुट्टी वेतन के नकदीकरण पर प्राप्त राशि के संबंध में सेवा में बोर्ड द्वारा विचार किया गया था.बोर्ड खंड 89 के तहत राहत (1) एक कर्मचारी जब सेवा में से छुट्टी वेतन के नकदीकरण के संबंध में देय होगा आयकर नियमों के नियम 21 ए के साथ पढ़ने की सलाह दी जाती है.सेवानिवृत्ति पर छुट्टी वेतन के नकदीकरण सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा चाहे पहले ही 1978/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1982 के द्वारा, धारा 10 में खंड (10AA) की प्रविष्टि से, छूट दी गई है.
परिपत्र: नहीं 431 [एफसं 174/43/82-IT (ए) द्वितीय], 1985/12/09 दिनांकित.

