4123 : अधिसूचना: का. आ. 4123 जारी करने की तिथि: 15/10/1986
अधिसूचना सं.
4123
अधिसूचना तिथि
15/10/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/10/1986
अधिसूचना: SO4123
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/10/1986
यह एतद्द्वारा सदा अनुमोदन खंड के अधीन (द्वितीय) (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, निम्नलिखित संस्था के लिए, ख़बरदार वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) अधिसूचना दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित नहीं है . 726 (एफ नहीं 203/29/74-ITA.II) 27-9-1974 दिनांकित, इसके द्वारा श्रेणी के तहत, 31-12-1986 तक वैध "एसोसिएशन" के अधीन समयबद्ध अनुमोदन में बदल जाता है शर्तों का पालन: -
(मैं) न्यूक्लियर मेडिसिन भारत, बंबई की सोसाइटी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"न्यूक्लियर मेडिसिन भारत, विकिरण चिकित्सा केंद्र बीएआरसी, सी / ओ के सोसायटी. टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई -400 012. "
[सं 6971 (एफ नहीं 203/221/85-ITA.II)

