आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4115

अधिसूचना तिथि

09/10/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/10/1986

अधिसूचना: का. आ. 4115 जारी करने की तिथि: 9/10/1986

                        

अधिसूचना: SO4115
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/09/10
यह एतद्द्वारा अनुमोदन धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम की 1961, ख़बरदार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 22 के तहत सतत आधार पर निम्नलिखित संस्थानों (के लिए दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है . एफ सं 203/11/69-ITA द्वितीय) 21-3-1969 दिनांकित, इसके द्वारा मान्य ऊपर निम्न स्थितियों को 31-3-1987 विषय को समयबद्ध अनुमोदन में बदल जाता है: -
(मैं) यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) प्रत्येक वर्ष 31 मई तक निर्धारित प्रारूप में विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों के बारे में अपने पिछले साल का सालाना रिटर्न प्रस्तुत करेगा.
(Iii) यह उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और चिंतित करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर आयुक्त.
(Iv) यह आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होगी. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
(V) इस बीच, वे एक अलग समाज के रूप में अनुसंधान केन्द्र बना सकते हैं.
संस्थान
"बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, मुंबई के मेडिकल रिसर्च सेंटर."
[सं 6961 (एफ नहीं 203/203/86-ITA. द्वितीय)